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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत पर्यटन विभाग की सेवाएं.....

Published 07 September 2022

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
470
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-07.470.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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पध्य प्रदेश

शशासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2022 - भाद्र 16 , शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2022

क्र. 624-811980-2022- लोसेप्र- इकसठ-1- पी.एस.जी. - 23.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , पर्यटन विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 2-06-2021- लोसेप्र-इकसठ-1- पी.एस.जी. 23, दिनांक 28 जनवरी 2021 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 23.4 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय - सीमा , प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी. का पदनाम अधिसूचित करती है , अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पर्यटन विभाग की सेवाएं:-

सेवा क्र.

सेवाएं

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

23.4

15 कार्य

फिल्म शूटिंग परमिशन जिला-कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन

15 कार्य दिवस

दिवस

प्रमुख सचिव, पर्यटन

संभागायुक्त, मध्यप्रदेश शासन

939 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 2022

940

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2022

क्र. एफ 2-13-2022- लोसेप्र - इकसठ-1- पी.एस.जी. - 16.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012- इकसठ- लोसेप्र- पी.एस.जी. 16, दिनांक 9 मार्च 2016 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 16.8 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.

सेवाएं

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा

(3)

(7)

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)

(4)

(2)

(1)

ग्रामीण क्षेत्रों में भवन

16.8

सचिव, (5)

कलेक्टर

15कार्य दिवस

30कार्य दिवस

ग्राम पंचायत (अपनी-अपनी निर्माण हेतु अनुज्ञा-पत्र

अधिकारिता में) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा , उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-07.470.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-07.470.Extraordinary.