Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विश्‍वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022...

Published 14 September 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
480
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-14.480.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 480]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2022 - भाद्र 23 , शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022

क्रमांक 15060 - मप्रविस - 15 - विधान- 2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 6 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

959 960

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2022

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०२२

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९ ७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९ ७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९ ७३ ) की द्वितीय अनुसूची में, - द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

(एक) भाग एक में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय का नाम

अनुक्रमांक

(१) (२)

६. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल

(दो )

मुख्यालय

क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र) (४)

(३)

भोपाल

भोपाल , सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़ , हरदा और बैतूल." ;

भाग दो में, अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विश्वविद्यालय का नाम

अनुक्रमांक

(२)

(१)

"२. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा मुख्यालय

(३)

क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ) (४)

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९७३ ) में, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा की क्षेत्रीय अधिकारिता में, जबलपुर संभाग के सिवनी , बालाघाट और छिंदवाड़ा तथा नर्मदापुरम् संभाग का एक जिला बैतूल सम्मिलित है. नर्मदापुरम् संभाग के शेष जिले होशंगाबाद और हरदा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की क्षेत्रीय अधिकारिता में सम्मिलित हैं . परिवहन तथा प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल में बैतूल जिला पुनः सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है. अतएव , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९ ७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ७३ ) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २२ जून , २०२२.

डॉ. मोहन यादव

भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-14.480.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-14.480.Extraordinary.