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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 480]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2022 - भाद्र 23 , शक 1944
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022
क्रमांक 15060 - मप्रविस - 15 - विधान- 2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 6 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
959 960
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 सितम्बर 2022
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ६ सन् २०२२
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०२२
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९ ७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९ ७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९ ७३ ) की द्वितीय अनुसूची में, - द्वितीय अनुसूची का संशोधन.
(एक) भाग एक में, अनुक्रमांक ६ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
(१) (२)
६. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल
(दो )
मुख्यालय
क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र) (४)
(३)
भोपाल
भोपाल , सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़ , हरदा और बैतूल." ;
भाग दो में, अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
(२)
(१)
"२. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा मुख्यालय
(३)
क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ) (४)
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट".
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९७३ ) में, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिंदवाड़ा की क्षेत्रीय अधिकारिता में, जबलपुर संभाग के सिवनी , बालाघाट और छिंदवाड़ा तथा नर्मदापुरम् संभाग का एक जिला बैतूल सम्मिलित है. नर्मदापुरम् संभाग के शेष जिले होशंगाबाद और हरदा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की क्षेत्रीय अधिकारिता में सम्मिलित हैं . परिवहन तथा प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल में बैतूल जिला पुनः सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है. अतएव , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९ ७३ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ७३ ) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
तारीख : २२ जून , २०२२.
डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.