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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

व्यावसायिक परीक्षा मंडल (संशोधन) विधेयक 2022...

Published 14 September 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
482
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-14.482.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2022 - भाद्र 23 , शक 1944

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022

क्रमांक 15066- मप्रविस -15/विधान/2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 8 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ( संशोधन ) विधेयक, २०२२

विषय-सूची.

खण्ड:

१ . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२ . उद्धरण तथा धारा १ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का संशोधन.

४. धारा ४ का संशोधन.

५. धारा १ ९ का संशोधन.

६ . धारा २५ का स्थापन.

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मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ( संशोधन ) विधेयक , २०२२

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम , २००७ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तर वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

उद्धरण तथा धारा १ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम, २००७ ( क्रमांक २४ सन् २००७ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) के उद्धरण और धारा १ की उप- धारा ( १ ) में, शब्द" व्यावसायिक परीक्षा मण्डल " के स्थान पर, शब्द " कर्मचारी चयन मण्डल " स्थापित किए जाएं .

३. मूल अधिनियम में सर्वत्र , शब्द " व्यावसायिक परीक्षा मण्डल " जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द " कर्मचारी चयन मण्डल " स्थापित किए जाएं.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा ( १ ) में, -

मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का संशोधन. धारा ४ का संशोधन.

(एक) खण्ड ( क) को खण्ड ( कक) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड ( क क ) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (क) अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग; " ;

(दो) खण्ड ( क क ) में, शब्द " तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग " के स्थान पर, शब्द " तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार " स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड ( क क) से ( च ) तक में , शब्द " प्रमुख सचिव " के पूर्व शब्द " अतिरिक्त मुख्य सचिव या " अंतःस्थापित किए जाएं.

५. मूल अधिनियम की धारा १ ९ में, उपधारा ( १ ) में, -

धारा १९ का संशोधन.

(एक) खण्ड ( ख) को खण्ड ( खक ) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड ( ख क ) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: -

" ( ख ) अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग; ";

(दो) खण्ड ( खक ) में , शब्द " तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग " के स्थान पर, शब्द " तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार " स्थापित किए जाएं.

(तीन) खण्ड (खक ) से ( घ ) तक में , शब्द " प्रमुख सचिव " के पूर्व शब्द " अतिरिक्त मुख्य सचिव या " अंतःस्थापित किए जाएं.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022

६. मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा २५ का स्थापन.

" २५ मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भ होने की तारीख से धारा १ की उपधारा ( २ ) के अधीन, निम्नलिखित आगामी परिणाम होंगे , अर्थात्ः-

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने पर आगामी परिणाम.

(क) उपर्युक्त तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल में विलीन हो जाएगा.

(ख) राज्य सरकार के विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की समस्त आस्तियां और दायित्व मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल में निहित हो जाएंगी.

(ग) विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के या उसके नियंत्रण के अधीन के समस्त कर्मचारी धारा ३ के अधीन स्थापित किए गए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के कर्मचारी समझे जाएंगेः

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी रीति में उपान्तरित नहीं की जाएंगी जो कि उनके लिये कम अनुकूल हों;

(घ) विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के समस्त अभिलेख तथा कागज पत्र, मध्यप्रदेश

कर्मचारी चयन मण्डल में निहित हो जाएंगे ;

(ङ) विद्यमान मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के अधीन चल रही कोई कार्रवाई या प्रक्रिया मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को निहित हो जाएगी . ".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल तकनीकी पाठ्यक्रमों मुख्य रूप से चिकित्सा और अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए गठित किया गया था. समय के प्रवाह के साथ इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रियाएं परिवर्तित हो गई हैं. वर्तमान में, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल विभिन्न शासकीय विभागों तथा संगठनों में रिक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करता है. मण्डल की गतिविधियों तथा कार्य में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, मण्डल का नाम परिवर्तित कर " कर्मचारी चयन मण्डल " किया जाना प्रस्तावित है.

२. क्योंकि व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का प्रशासकीय नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया है , मण्डल के पदेन सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग के साथ- साथ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार से भी होने चाहिए. इसी अनुक्रम में, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी पदेन सदस्यों के रूप में जोड़ा जाना चाहिए. अतएव , मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अधिनियम , २००७ (क्रमांक २४ सन् २००७ ) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

इंदरसिंह परमार

भारसाधक सदस्य.

तारीख १८ जुलाई , २०२२

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-14.482.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-14.482.Extraordinary.