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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-3 ) विधेयक 2022...

Published 14 September 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
484
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-14.484.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2022- भाद्र 23, शक 1944

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2022

क्रमांक 15099 - मप्रविस - 15- विधान-2022 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-3 ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 14 सन् 2022 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

967 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022

966

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०२२

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक ३ ) विधेयक , २०२२

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) अधिनियम, २०२२ है .

संक्षिप्तनाम.

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये नौ हजार सात सौ चौरासी करोड़ पचानवे लाख ग्यारह हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी .

के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ९७,८४, ९ ५,११,००० कादिया जाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

(२) सेवायें और प्रयोजन

(१) अनुदानका संख्यांक

(आंकड़े रुपयों में)

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

योग संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त

रुपये रुपये

रुपये

भारित विनियोग - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

राजस्व

भारित विनियोग- लोक ऋण

पूंजी

००१. सामान्य प्रशासन

राजस्व

३००

३००

१००

१००

४०,८२,२०,३००

४०,८२,२०,३००

००२. विमानन

राजस्व

००३. गृह

राजस्व

°

६६,३४,२०,७००

६६,३४,२०,७००

पूंजी

३,००,२०,००,०००

३,००,२०,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022

968 ( 1)

(३)

(१ )

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

००४. पर्यावरण

३००

३००

राजस्व

००५. जेल

राजस्व

००७. वाणिज्यिक कर

राजस्व

१, ९ ६,५८,८१,४००

१ , ९ ६,५८,८१,४००

००८. भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय

राजस्व

३००

८९ , ०६,००,३००

८९ , ०६,००,०००

०१०. वन

राजस्व

५,२७,०८,६००

४,४७,०८,६००

०१२. ऊर्जा

राजस्व

७,५०,००,००,०००

७,५०,००,००,०००

पूंजी

६००

६००

०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास

राजस्व

११,००,००,००,३००

११,००,००,००,३००

०१४. पशुपालन एवं डेयरी

राजस्व

३,१२,४३,०००

३,१२,४३,०००

०१५. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग

राजस्व

३४,५०,१००

३४,५०,१००

०१७. सहकारिता

राजस्व

३८,००,००,०००

३८,००,००,०००

०१८. श्रम

राजस्व

३,००,००,००,१००

३,००,००,००,१००

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022

968 (2 )

(२)

(३)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

०१ ९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

१००

राजस्व

१००

पूंजी

३,५६,००,०००

३,५६,००,०००

०२०. लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी

राजस्व

१,५१,००,००,०००

१,५१,००,००,०००

पूंजी

०२२. नगरीय विकास एवं आवास

राजस्व

७,६०,२०,१००

७,६०,२०,१००

पूंजी

४,००,५२,०१,४००

४,००,५२,०१,४००

०२३   जल संसाधन
                                  राजस्व
                                  पूंजी                             २८,००,००,०००         ५,२८,००,००,०००
०२४   लोक निर्माण कार्य
                                 राजस्व                                                  १,८५,००,००,६००

१,८५,००,००,६००

पूंजी

१०,४४,६०,०० , ९ ००

१०,० ९ , ६०,०० , ९ ००

३५,००,००,०००

०२५. खनिज साधन

राजस्व

१,५८,०५,१०,४००

४५,००,००,१००

१,१३,०५,१०,३००

पूंजी

२,५५,००,००,०००

२,५५,००,००,०००

०२६ संस्कृति

राजस्व

२,४०,००,०००

२,४०,००,०००

पूंजी

०२७. स्कूल शिक्षा

राजस्व

३,२५,००,३००

३,२५,००,३००

०२८. राज्य विधान मंडल

राजस्व

०२ ९ विधि और विधायी कार्य

राजस्व

१,१ ९ , ६ ९, ९ ०,२००

१,१ ९ , ६ ९ , ९ ०,२०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022

968 (3)

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

०३० ग्रामीण विकास

राजस्व

८३,७१,००,४००

८३,७१,००,४००

१००

पूंजी

१००

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

०३१

राजस्व

८१,७७,८९ , ६००

८१,७७,८ ९ , ६००

पूंजी

१,५३,१५,००,०००

१,५३,१५,००,०۰۰

जनसंपर्क

०३२

राजस्व

०३३ जनजातीय कार्य

राजस्व

४,४५,२२,००,४००

४,४५,२२,००,४००

पूंजी

१५,००,००,०००

१५,००,००,०००

०३४ सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

राजस्व

७५,५३,३१,०००

७५,५३,३१,०००

०३५ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

राजस्व

३०,०००

४६, ९९ , १००

४६,६ ९, १००

पूंजी

२६,००,०००

२६,००,०००

परिवहन

०३६

राजस्व

०३७. पर्यटन

राजस्व

१००

१००

०३९ खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्तासंरक्षण.

राजस्व

६,६६,४००

६,६६,४००

पंचायत

०४०.

३००

राजस्व

३००

०४१. प्रवासी भारतीय

राजस्व मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022

968 (4)

(३ )

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

०४२. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

राजस्व

१४,००,०००

१४,००,०००

०४३. खेल और युवा कल्याण

पूंजी

१५,००,००,०००

१५,००,००,०००

०४४. उच्च शिक्षा

राजस्व

४२,१६,००,१००

४२,१६,००,१००

०४५. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन

राजस्व

पूंजी

०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

२००

राजस्व

२००

पूंजी

१,६५,००,६००

१,६५,००,६००

०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.

राजस्व

७९, २९,७२,७००

७९ , २९ ,७२,७००

४००

४००

पूंजी

०४८. नर्मदा घाटी विकास

राजस्व

१,३०,७०,००,५००

१,३०,७०,००,५००

पूंजी

०४९. अनुसूचित जाति कल्याण

राजस्व

१,७४,०१,११,०००

१,७४,०१,११,०००

१००

१००

पूंजी

०५१ . धार्मिक न्यास और धर्मस्व

१००

राजस्व

१००

०५२. चिकित्सा शिक्षा

राजस्व

९९ , २०,००,१००

९९ , २०,००,१०० 968 ( 5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर 2022

(३)

(२)

(१ )

रुपये

रुपये

रुपये

०५३. अल्प संख्यक कल्याण

राजस्व

३,८३,०००

३,८३,०००

पूंजी

११,५४,९ १,०००

११,५४, ९ १,०००

०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण

° ४, ९ ८,४२,००,०००

राजस्व ४, ९८,४२,००,०००

०५५. महिला एवं बाल विकास

१०,७६,८६,१३,३००

राजस्व १०,७६,८६,१३,३००

०५६.   कुटीर एवं ग्रामोद्योग
                                    राजस्व                 ३००                                             ३००
०५७.   आनंद
                                     राजस्व                 १००                                            १००

६१,८५,४६,१५,८००

५९ , ८२,५४,७५, २००

राजस्व :

२,०२ , ९ १,४०,६००

योग : {

३५, ९९ , ४८ , ९ ५,२०० पूंजी :

६३,००,००,१००

३५,३६,४८, ९ ५,१००

९ ७,८४ , ९ ५,११,०००

९५,१ ९ , ०३,७०,३००

२,६५ , ९ १,४०,७००

वृहद-योग:

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है .

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य.

तारीख १२ सितम्बर, २०२२ .

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के खण्ड ( ३ ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित." .

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-14.484.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-14.484.Extraordinary.