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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 492]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022 - भाद्र 24 , शक 1944
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2022
क्र. एफ- 4-3-1-0001-2022- Sec-1- पैंतीस ( ANH) .- पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009 ( 2009 का 27 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 7 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के प्रावधानों के तहत शहर रीवा (जिला रीवा ) में अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग उभेद के कारण रोग के बचाव , नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहर रीवा के वार्ड क्रमांक 15 एवं इस क्षेत्र की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को सूकर प्रजाति के पशुओं हेतु " नियंत्रित क्षेत्र " घोषित किया जाता है . परिणामस्वरूप सूकर प्रजाति के सभी पशुओं के नियंत्रित क्षेत्र में आवगमन, सूकर अथवा उनके मॉस के विक्रय , इन पशुओं के मेले, प्रदर्शिनी , खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित किया जाता है.
No. F -4-3-1-0001-2022 - Sec - 1 - XXXV ( ANH) . In exercise of the powers conferred by sub - sction ( 1 ) of Section 6 read with sub - section ( 1) and ( 2) of Section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act , 2009 (No. 27 of 2009 ) , the Govt . of Madhya Pradesh , hereby declares ward number 15 of city Rewa (District Rewa ) and area within 10 K.M. of its radius as " Controlled area " for awine species of animals to prevent and control and eradicate African Swine Fever disease and prohibits the movement of animals belonging to Swine species from the place where they are kept to any other place within or outside the area and also prohibits sale of pigs or pork and the holding of fair , exhibition , games and gathering of such animals in this area .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .