Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश काष्‍ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन विधेयक 2022...

Published 15 September 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
494
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-15.494.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 494]

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022 - भाद्र 24, शक 1944

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक 15288 - मप्रविस - 15 - विधान-2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में , मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन विधेयक, 2022 ( क्रमांक 10 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

987 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2022

988

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम , २०२२ है.

संक्षिप्त नाम.

धारा १३ का

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९८४ ( क्रमांक १३ सन् १ ९८४ ) की धारा १३ में, संशोधन

उपधारा ( २ ) में , शब्द

" वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा " , के स्थान पर, शब्द " वह प्रथम अपराध की दशा में, दस हजार रुपए तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, बीस हजार रुपए की शास्ति से दण्डनीय होगा " स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारबार करने में आसानी ( ईज ऑफ डुईंग बिजनेस ) एक महत्वपूर्ण कारक है, जो राष्ट्र एवं राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है. इस दृष्टि से, ऐसे कृत्यों को, जिनमें केवल वित्तीय हानियां अंतर्वलित हैं, अपराधमुक्त होना चाहिए. अतएव , मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ८४ ( क्र. १३ सन् १ ९८४ ) की धारा १३ ( २ ) को संशोधित करना प्रस्तावित किया जा रहा है , जिससे कि कारावास के दण्ड को हटा दिया जाए और यदि कोई व्यक्ति लेखापुस्तकें , अभिलेख , घोषणा , विवरणियां या अधिनियम द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखने या उपलब्ध नहीं कराने की दशा में केवल शास्ति का दण्ड प्रस्तावित किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

डॉ. कुँवर विजय शाह भारसाधक सदस्य.

तारीख ८ सितम्बर, २०२२

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-15.494.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-15.494.Extraordinary.