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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन) विधेयक 2022...

Published 15 September 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
497
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-15.497.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022- भाद्र 24, शक 1944

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक 15282 - मप्रविस- 15 - विधान-2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 13 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2022

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०२२ है .

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा ९ में उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( ग ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, -

" (ग) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में बारह से अनधिक व्यक्ति तथा दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में आठ से अनधिक व्यक्ति जिनके पास नगरपालिक प्रशासन का ज्ञान अथवा अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु केवल नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति और जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र न हो , नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा. " .

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा १ ९ में, उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( ग ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, -

" (ग) नगरपालिक परिषद् की दशा में छह से अनधिक व्यक्ति तथा नगर परिषद् की दशा में चार से अनधिक व्यक्ति, जिनके पास नगरपालिक प्रशासन का ज्ञान अथवा अनुभव हो , राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु केवल नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति और जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र न हो, नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा . " .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2022

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९५६ ) की धारा ९ ( १ ) ( ग ) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ (क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा १ ९ ( १ ) , ( ग ) , नगरपालिक निगम , नगरपालिक परिषद् और नगर परिषद् में कतिपय संख्या में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने का उपबंध करती है , जिन्हें नगरपालिक प्रशासन में ज्ञान या अनुभव हो. चूंकि, नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र, वार्ड, जनसंख्या और उत्तरदायित्वों में कई गुना वृद्धि हो गई है . अतएव , वर्तमान परिस्थितियों में नगरीय प्रशासन का ज्ञान रखने वाले नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या को युक्तिसंगत रूप से बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है.

२. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ की धारा ९ ( १ ) ( ग ) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ की धारा १ ९ ( १ ) ( ग ) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भूपेन्द्र सिंह भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख : ९ सितम्बर, २०२२ .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2022

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प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

खण्ड २ ( ग ) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम में १२ से अनधिक व्यक्ति तथा दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगम में ८ से अनधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए जाने; तथा

जाने; खण्ड ३ ( ग ) नगरपालिका परिषद् की दशा में ६ से अनधिक व्यक्ति तथा नगर परिषद् में ४ से अनधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए के संबंध में नियम बनाए जायेंगे , जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-15.497.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-15.497.Extraordinary.