Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्‍थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2022...

Published 15 September 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
498
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-15.498.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498 ]

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022 - भाद्र 24, शक 1944

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक 15279- मप्रविस- 15-विधान-2022 .-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, 2022 ( क्रमांक 15 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

995 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2022

996

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अधिनियम, संक्षिप्तनाम.

२०२२ है.

का

अनुसूची संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ४० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्: -

अनु- क्रमांक

मुख्य परिसर (५)

अधिकारिता (६) प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)

प्रायोजी निकाय का नाम (३)

(१)

निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

प्रेस्टीज एज्यूकेशन फाउन्डेशन , इन्दौर

"४१ प्रेस्टीज विश्वविद्यालय , इन्दौर

४२ शुभम् विश्वविद्यालय , भोपाल

कंपनी अधिनियम, २०१३ ( २०१३ का १८ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी

प्रेस्टीज विश्वविद्यालय ग्राम- रिंगनोदिया, इन्दौर उज्जैन स्टेट हाइवे, इन्दौर

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

साईंनाथ एज्यूकेशनल ट्रस्ट, आगरा (उ.प्र. )

४३ डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय , शिवपुरी

शुभम् विश्वविद्यालय, सेमरा सैयद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ ( १८८२ का २ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश कंपनी अधिनियम, १ ९ ५६ (१ ९५६ का १ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी

लक्ष्मण सेठ एज्यूकेशन फाउन्डेशन, झांसी (उ.प्र.)

४४

एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय , इन्दौर

डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय , ग्राम-दिनारा , तहसील-करेरा, जिला- शिवपुरी

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

एल.एन.सी.टी. केम्पस , ग्राम- कनाड़िया, कनाड़िया रोड, इन्दौर

श्री आस्था फाउण्डेशन फॉर एज्यूकेशन सोसाइटी, इन्दौर

४५ अमलतास विश्वविद्यालय, देवास

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , १ ९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

अमलतास विश्वविद्यालय , देवास, देवास - उज्जैन स्टेट हाइवे, बांगर, जिला देवास

अमलतास एज्यूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इन्दौर मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १ ९ ७३ ( क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी 996 ( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2022

(३) (१)

(२)

४६ आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर

ए.पी.एस. शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर

(५)

(६)

(४)

आर्यावर्त

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय , नेशनल हाइवे -४६ , ग्राम झारखेडा, तहसील श्यामपुर, जिलासीहोर

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी

४७ विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विक्रांत एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, ग्वालियर

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्राम -रतवई, चितोरा रोड, बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक ४४ सन् १ ९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी

ज्ञानवीर सेवा समिति, सागर

४८ ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश . ".

ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, ग्राम मारा इमलिया, पी.एच. - २० , खण्ड राहतगढ़ , जिलासागर

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी

३. ( १ ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२ ( क्रमांक २ निरसन तथा व्यावृत्ति.

सन् २०२२ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग , राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में , विनियामक आयोग ने प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, इन्दौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, (अब परिवर्तित नाम शुभम् विश्वविद्यालय , भोपाल है ) , डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय , शिवपुरी तथा एल. एन. सी. टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय , इंदौर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय - पत्र जारी कर दिये हैं. उक्त अधिनियम की धारा - ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव , मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश , २०२२ , ( क्रमांक २ सन् २०२२ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त समान प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, अमलतास विश्वविद्यालय, देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर , विक्रांत विश्वविद्यालय , ग्वालियर और ज्ञानवीर विश्वविद्यालय , सागर के नाम से चार अन्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम उपांतरण के साथ लाया जाना प्रस्तावित है .

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १३ सितम्बर , २०२२

डॉ. मोहन यादव

भारसाधक सदस्य .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2022

996 (2)

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ ( क्रमांक १७ सन् २००७ ) की धारा ५ में उपबंधित प्रावधान के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग , राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने प्रेस्टीज विश्वविद्यालय , इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय , शिवपुरी , एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय , इंदौर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी . उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में , राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिये थे . उक्त अधिनियम की धारा - ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था . अतएव मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) द्वितीय संशोधन अध्यादेश , २०२२, ( क्रमांक २ सन् २०२२ ) इस प्रायोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-15.498.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-15.498.Extraordinary.