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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

वेट (संशोधन) विधेयक 2022...

Published 15 September 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
500
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-15.500.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500]

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022- भाद्र 24, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2022

क्रमांक 15273 - मप्रविस - 15- विधान-2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 17 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को पुरः स्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक , २०२२

खण्ड:

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४१ का संशोधन.

४. धारा ६४ का प्रतिस्थापन.

५. धारा ७१ का संशोधन.

999 1000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2022

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) विधेयक , २०२२

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक .

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम और

प्रारंभ.

(२ ) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ का उपबंध १ अप्रैल २०२२ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा तथा इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का

संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २०२२ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम निर्दिष्ट है ) की धारा २ के खण्ड ( म ) के परन्तुक में, अक्षर तथा अंक, " एफ.एल. ४ - ए" , के स्थान पर अक्षर तथा अंक, " एफ. एल . २ - ए ए ", स्थापित किए जाएं.

३. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, शब्द कोष्ठक तथा अंक " धारा ६४ की उपधारा ( २ ) के अधीन की शक्तियों धारा ४१ का

तथा कर्तव्यों को छोड़कर, " का लोप किया जाए.

संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर , निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ६४ का प्रतिस्थापन.

" ६४. जहां कोई व्यक्ति-

शास्तियां

(क) धारा १२ या धारा ३५ की उपधारा ( १ ) के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण करता है ; या

(ख) धारा १४ की उपधारा ( १ ) के उपबंधों के उल्लंघन में आगत कर पर रिबेट का दावा करता है; या

(ग) (एक) धारा १७ की उपधारा ( १ ) या उपधारा ( २ ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराता है ; या

(दो) धारा १७ की उपधारा ( ८ ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कोई जानकारी देने में उपेक्षा करता है ; या

(घ) धारा १८ की उपधारा ( १ ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पर्याप्त कारण के बिना कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है या मिथ्या प्रस्तुत करता है या मिथ्या विवरण देता है; या

(ङ) युक्तियुक्तकारण के बिना शोध्य कर का भुगतान अनुज्ञात समय के भीतर नहीं है; या

(च) धारा ३ ९ के अधीन उससे की गई किन्हीं अपेक्षाओं के अनुसार, विक्रयों या क्रयों के लेखा या अभिलेख नहीं रखता है; या

(छ) धारा ४० के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार बिल , बीजक या केशमेमों देने अथवा बिल , बीजक या केशमेमों के प्रतिपर्ण रखने या परिरक्षित करने में चूक करता है या उपेक्षा करता है ; या

( ज) जानते हुए गलत लेखाओं , रजिस्टरों या दस्तावेजों को पेश करता है या जानते हुए गलत जानकारी प्रस्तुत करता है; या 1000 ( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2022

(झ) धारा ४४ या धारा ५५ के अधीन उससे की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसका अनुपालन नहीं करता है; या

एक) धारा ५७ के अधीन घोषणा फाइल नहीं करता है ; या

(ञ) (

( दो) धारा ५७ के अधीन किसी यान की तलाशी रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाता है; या

(तीन) धारा ५ ९ या ६० के अधीन किसी यान की तलाशी रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाता है; या

धारा ६१ के अधीन घोषणा फाइल करने में असफल रहता है ; या

(चार)

(पांच) धारा ६२ के अधीन जानकारी नहीं देता है या लेखाओं, रजिस्टरों और दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करता है; या

(छह) धारा ६३ द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जानकारी नहीं देता है या विवरण प्रस्तुत नहीं करता है ; या

(ट) इस अधिनियम के अधीन विहित सत्यापन या घोषणा में ऐसा मिथ्या विवरण देता है जिसके कि मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके कि सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है,

तो वह ऐसे व्यतिक्रम , जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, के लिए शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा , जो प्रत्येक मामले में, पचास हजार रुपए तक हो सकेगी , जो आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी.

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अधीन शास्ति का भुगतान किए जाने के दायित्व के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति व्यापारी या व्यक्ति से अभिप्रेत होगा, -

किसी भागीदारी व्यापार संस्था ( कन्सर्न ) के संबंध में भागीदार;

(क)

किसी सहकारी सोसायटी के संबंध में प्रबंधक निकाय का अध्यक्ष तथा सचिव;

(ख)

स्वत्वधारिता वाली किसी व्यापार संस्था ( कन्सर्न ) के संबंध में स्वत्वधारी;

(ग)

(घ) किसी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के संबंध में कर्ता या प्रबंधक; और

(ङ) कंपनी अधिनियम, २०१३ ( क्रमांक १८ सन् २०१३ ) के अधीन निगमित किसी कंपनी के संबंध में सचिव, प्रबंधक तथा निदेशक. ".

धारा ७१ का ५. मूल अधिनियम की धारा ७१ की उपधारा ( २ ) के खण्ड ( भ ) का लोप किया जाए.

संशोधन.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2022

1000 ( 2 )

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आबकारी नियमों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) के विद्यमान उपबंधों को गैर-अपराधीकरण करने हेतु तत्स्थानी परिवर्तन करने के उद्देश्य से यथोचित संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य .

तारीख १२ सितम्बर, २०२२.

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. ".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-15.500.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-15.500.Extraordinary.