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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 501 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2022 - भाद्र 24 , शक 1944
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2022
क्रमांक 15267 - मप्रविस - 15- विधान-2022 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) संशोधन विधेयक, 2022 ( क्रमांक 18 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
1001 1002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2022
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १८ सन् २०२२
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) संशोधन विधेयक, २०२२
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ५ का स्थापन . २. मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) अधिनियम , २०१८ ( क्रमांक २ ९ सन् २०१८ ) की धारा ५ केस्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
लाभ.
" ५. ( १ ) हितग्राही , समय - समय पर इस उपधारा और उपधारा ( २ ) के अधीन निम्नानुसार एक लाख तैंतालीस हजार रुपए की कुल राशि प्राप्त करने की हकदार होगी:-
कक्षा ६ ठीं में प्रवेश लेने के समय पर
रुपए २००० (एक )
रुपए ४००० (दो ) कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर
रुपए ६००० (तीन ) कक्षा ११ वीं में प्रवेश लेने के समय पर
रुपए ६००० (चार ) कक्षा १२वीं में प्रवेश लेने के समय पर
रुपए २५,०००
(पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम
तथा अंतिम वर्ष में दो ( पांच ) कक्षा १२वीं के पश्चात् स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम ( न्यूनतम दो वर्ष की अवधि ) में प्रवेश लेने के समय पर.
बराबर किस्तों में ).
( २ ) हितग्राही इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वह कक्षा १२ वीं की परीक्षा में उपस्थित हुई है , और यदि वह विवाहित है तो ऐसा विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, २००६ ( २००७ का ६ ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु पूर्ण करने के पश्चात् किया गया था, २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, एक लाख रुपए की रकम प्राप्त करने की हकदार होगी. ".
उद्देश्यों और कारणों का कथन
लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को १२ वीं कक्षा के पश्चात् उनके स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) अधिनियम, २०१८ ( क्रमांक २ ९ सन् २०१८ ) की धारा ५ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
भारत सिंह कुशवाह
भारसाधक सदस्य .
तारीख १३ सितम्बर, २०२२ .
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित." .
ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2022
वित्तीय ज्ञापन
लाड़ली लक्ष्मी योजना वर्ष २००७ से प्रदेश में संचालित है , योजना के संचालन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्षवार बजट प्रावधान किया जाता है, वित्तीय वर्ष २०२२-२३ हेतु राशि रुपये ९ २१ करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है , उक्त योजना प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत कार्यान्वित की जायेगी , इसके लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे, जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .