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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 37, Part Part 1, 16 September 2022

Published 16 September 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
37
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-16.37.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2022- भाद्र 25, शक 1944

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2022 क्र. ई- 1-131-2022-5- एक.- मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है : -

क्रमांक अधिकारी का नाम सहायक कलेक्टर

के पद पर पदस्थापना

का जिला

(2)

(3) (1)

1

मण्डला श्री अर्थ जैन

2

छिन्दवाड़ा सुश्री वैशाली जैन

(3) (1)

(2)

3 श्री दिव्यांशु चौधरी

बैतूल

नीमच 4

श्री सृजन वर्मा

विदिशा 5 सुश्री अर्चना कुमारी

6

श्री अरविन्द कुमार शाह

शिवपुरी

धार

7

श्री शिवम प्रजापति

8

देवास श्री टी. प्रतीक राव

(2) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 19 अगस्त 2022 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2022

क्र. ई - 1-143-2022-5- एक. श्री आशीष तिवारी , भाप्रसे (2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर को

4391

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4392

अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त परिवहन आयुक्त ( प्रशासन ) , ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. ई- 1-148-2022-5-एक.- श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे (1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आनन्द विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

( 2 ) डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह एवं जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022

क्र. ई- 1-104-2022-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे (2003 ) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा , मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को Brandeis University , USA से Master in Conflict Resolution Course किये जाने हेतु दिनांक 19 अगस्त 2022 से 31 दिसम्बर 2023 तक एक्स इंडिया अध्ययन अवकाश ( Study Leave ) की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप डॉ. संजय गोयल , भाप्रसे ( 2003 ) , प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022

क्र. ई - 1-158-2022-5- एक. श्री जॉन किंग्सली ए. आर. , भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , प्रवासी भारतीय विभाग घोषित किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2022

क्र. ई- 1-244-2016-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2022 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भा. प्र . से. (SK:2007 ) की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप उन्हें उनके मूल कॉडर सिक्किम में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 31 मई 2022 ( अपरान्ह ) से कार्यमुक्त किया गया है . साथ ही भारत सरकार , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14017-06-2017 - AIS- II , दिनांक 9 फरवरी 2018 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र सिंह राजे को दिनांक 1 जून से 30 जुलाई 2022 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(2 ) श्री जितेन्द्र सिंह राजे ( SK: 2007 ) द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2022 को पूर्वान्ह में सिक्किम संवर्ग में ज्वाइन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जून से 14 जुलाई 2022 तक 44 दिन का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही उन्हें दिनांक 31 जुलाई 2022 की स्थिति में अंतिम वेतन प्रमाण- पत्र (LPC ) की करने की अनुमति प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. ई - 1-76-2022-5- एक. श्री अजय देव , भाप्रसे (MP: 2014 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के ओ . एम. क्रमांक 19016-1-87- Estt . (A) , दिनांक 12 मार्च , 1987 में निहित प्रावधान अनुसार " श्री अजय देव ( AJAY DEV ) " का नाम परिर्वतन कर अब " श्री अजय देव शर्मा ( AJAY DEO SHARMA ) " दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब उन्हें " श्री अजय देव शर्मा ( AJAY DEO SHARMA ) " नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2022

क्र. एफ 1 ( ए) 393-1988- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, ( को- आपरेटिव फ्राड/लोसेगा ) , पु. मु. , भोपाल को गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2022 तक पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 11 व 17-18 सितम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) जाने की अनुमति प्रदान करता है.

4393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, ( को- आपरेटिव फ्राड/लोसेगा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2022

फा. क्र. 3706-2022 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 . श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, छटवें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर.

2. श्री सुरेश चन्द्र पाल, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर.

नवीन पदस्थापना

(3)

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में तथा इसके साथ वे माह में 7 दिन के लिए कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी में श्रृंखला न्यायालय का आयोजित भी करेंगी.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना की हैसियत से रिक्त पद पर .

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2022

फा. क्र. 3705- इक्कीस- ब- (एक ) 2022.-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई ) -17-2016- इक्कीस- ब ( एक ) -2311/19 , दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , व्यवहार न्यायाधीश स्तर पर, सारणी में, सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

स्थान

क्र.

(2)

भोपाल

(1) "2

न्यायिक अधिकारी का नाम (सिविल न्यायाधीश स्तर)

(3)

श्री लोकेश तारन , अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, भोपाल " ;

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4394

F. No. 3705 -- XXI - B ( 1 ) -2022 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 ( No. 4 of 2016 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's notification No. 17 (E) 17-2016- XXI - B ( 1 ) 2311-2019 , dated 04th May 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part I , dated 17th May 2019 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table for Civil Judge Level , for serial numbers 2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

Place

S. No.

(2)

(1)

"2

Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level ) (3)

Shri Lokesh Taran , XVIIIth Civil Judge , Senior Division , Bhopal . " .

Bhopal

फा. क्र. 3761-2022 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री अवधेश कुमार सिंह , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , श्योपुर को, उनके आवेदन दिनांक 18 जुलाई 2022 के माध्यम से तीन माह पूर्व दी गई सूचना के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ -कम - रिटायरमेंट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2 - ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ - कम- रिटायरमेंट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 26 अक्टूबर 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है.

फा. क्र. 3709- इक्कीस- ब- (एक ) 2022.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251 - इक्कीस - ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

क्र.

पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम एवं पदनाम

(2)

(3) अशोकनगर (1) "5.

श्रीमती साक्षी कपूर,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , अशोकनगर.

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम

(6) अशोकनगर ".

(4) अशोकनगर

(5) अशोकनगर 4395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

F. No. 3709 - XXI - B ( 1 ) -2022 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 43-2009-2251 - XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table , for serial numbers 5 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No.

Place of Posting Name of Nyayadhikari

(3) (1)

(2)

Ashoknagar "5 . Smt . Sakshi Kapoor , 1stAdditional Judge to 1st Civil Judge Junior Division , Ashoknagar .

Name of District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(6)

Ashoknagar ." .

(4) Ashoknagar

(5) Ashoknagar

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2022

पंजी क्र. 3138-2022- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा तहसील- बुढ़ार, जिला- शहडोल में विभागीय आदेश दिनांक 24 सितम्बर 1991 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री आत्माप्रसाद गुप्ता का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्र. 6602-783407-2022- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् : -

अनुसूची

जिले का नाम

क्र

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(3) पन्ना (1) 1.

(2) पन्ना

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4) श्री प्रीतम शाह, JMFC 4396

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

[ भाग 1

No. 6602-783407-2022- L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the Principal Magistrate &

Name of the

District

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(3) Panna (1) 1.

(2) Panna

Designation (4) Shri Preetam Shah , JMFC

क्र. 6600-795016-2022 - पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्: -

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(1)

(3) (2)

उज्जैन 1.

उज्जैन

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4) श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव , JMFC

No. 6600-795016-2022- L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column ( 2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the

District

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(3)

(2)

(1) 1.

Ujjain

Ujjain Name of the Principal Magistrate & Designation

(4)

Smt. Shivangi Shrivastava , JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया , उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2022

क्र. एफ -1 ( ए ) 10-2022 - बी- ग्यारह . - राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी जिनका विवरण सारणी के कॉलम ( 2 ) में दिया गया है, की अनुपस्थिति के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा नामांकित किये जाने पर सारणी के कॉलम ( 3 ) के दर्शित अधिकारी को एवं कॉलम ( 2 ) भाग 1 ]

4397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

तथा ( 3 ) के अधिकारी अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम ( 4 ) में दर्शित अधिकारी को लिंक अधिकारी नियुक्त करते हुए सारणी के कॉलम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है:-

सारणी

क्षेत्र

लिंक अधिकारी का नाम

अधिकारी का नाम

अनु. क्र.

(1)

(3)

(2)

01 श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर संभाग, इन्दौर .

श्री दौलतराम सहरिया , ( निरीक्षक ) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं , उज्जैन संभाग, उज्जैन.

अधिनियम की धाराएं

(6) (4)

(5)

इन्दौर संभाग , इन्दौर.

श्री एम. जे. कुरैशी , असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल , नर्मदापुरम संभाग , भोपाल एवं ग्वालियर चंबल संभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं , इंदौर संभाग, इन्दौर.

02 श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग , उज्जैन.

6, 7, 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 25 ( 2 ) , 26 , 27 , 28 , 29, 30 , 31 , 32, 34 , 37, 38 एवं 39.

उज्जैन संभाग , उज्जैन. 6,7 , 10, 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 25 ( 2 ) , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39.

श्री एम. जे. कुरैशी, असि . रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल , नर्मदापुरम संभाग , भोपाल एवं ग्वालियर चंबल संभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं , इंदौर संभाग , इन्दौर.

03 श्री एम. जे. कुरैशी , असि. रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर चंबल संभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री दौलतराम सहरिया , ( निरीक्षक ) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग , उज्जैन.

श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग , रीवा.

04 श्री अजय खरे, असि. रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर .

6, 7, 10, 11 , 12 , 13 , ग्वालियर 15 , 16 , 17 , 18 , संभाग , चंबल. 25 ( 2 ) , 26 , 27 , 28 , 29, 30 , 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39.

श्री संजय तिवारी , ( निरीक्षक ) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग , जबलपुर .

6 , 7 , 10, 11 , 12, 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 25( 2 ) , 26, 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39 . सागर संभाग , सागर.

जबलपुर संभाग, जबलपुर .

श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग , रीवा.

श्री अजय खरे , असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग , सागर .

05 श्री संजय तिवारी, (निरीक्षक) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग , जबलपुर.

6, 7, 10, 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 25( 2) , 26 , 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 37, 38 एवं 39 .

श्री संजय तिवारी ,

( निरीक्षक ) प्रभारी असि.

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं,

06 श्री अनिल पंडित, असि. रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग , रीवा.

श्री अजय खरे , असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग , सागर.

जबलपुर संभाग , जबलपुर.

6, 7 , 10, 11 , 12 , 13 , रीवा संभाग , 15 , 16 , 17 , 18 , रीवा. 25( 2 ) , 26, 27 , 28, 29 , 30, 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39.

4398

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

(2)

(3) (1)

(6) (4)

(5)

6 , 7 , 10 , 11 , 12, 13 , भोपाल

15 , 16 , 17 , 18 , नर्मदापुरम संभाग ,

25 ( 2 ) , 26 , 27, 28 , भोपाल.

श्रीमती मंगला पुरकाम, असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश मुख्यालय, भोपाल.

07 श्री एम. जे. कुरैशी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल , नर्मदापुरम संभाग , भोपाल

श्री संजय सीठा, (निरीक्षक ) प्रभारी असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल नर्मदापुरम, संभाग , भोपाल.

29 , 30 , 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन , भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2022

क्र. एफ - 1-7-22 - रा.स. यू.ए. 1-1194 .- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति जी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

समितिके अध्यक्ष

1. डॉ. नरेश चन्द्र गौतम पूर्व कुलपति, (महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ) आगरा ( उ. प्र. ) .

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित

समिति के सदस्य

2

डॉ. प्रकाश प्रभाकर शास्त्री, सेवानिवृत्त डीन, खण्डवा (म. प्र. ) .

विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा निर्वाचित.

समिति के सदस्य

3

अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश , भोपाल (म. प्र. ).

राज्य सरकार द्वारा नामांकित

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. नरेश चन्द्र गौतम पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ,

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022 - रास - यू.ए. 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करेगी.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन , राज्यपाल के उपसचिव.

4399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 18 मई 2022

पत्र क्र. 71 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(4)

(5)

(1)

(2) (3)

0.320

लिलौरी

सतना रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

पत्र क्र. 73 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(2)

(3)

(1)

0.120

सतना

फुटौंधा

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4400

पत्र क्र. 75 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(3)

(1) (2)

0.600

सतना

खम्हरिया

रघुराज नगर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र.) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 77 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)

(1)

(2)

0.195

सतना रघुराज नगर पासी

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

4401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 79 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.095 सतना

पोइंधाकला

रघुराज नगर

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 81 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2022 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

0.150

(3) नीमी

सतना रघुराज नगर

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1 4402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

पत्र क्र. 83 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.995

सतना

बारीकला

रघुराज नगर

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 85 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.150

सतना

पोइंधाखुर्द

रघुराज नगर

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

4403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 87- भू-अर्जन- प्रकाशन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.100

पुरैनी

सतना रघुराज नगर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ).

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 89 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.510

सतना

बरा खुर्द

रघुराज नगर

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4404

पत्र क्र. 91 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(4)

(3)

(1)

0.415 सतना

बड़खेर

बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 93 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.100

बहेरा

सतना बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

4405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 95 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.030

सलैया

सतना बिरसिंहपुर

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र.) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 97 - भू-अर्जन-प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.425

सतना

सुजावल खुर्द

बिरसिंहपुर

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4406

पत्र क्र. 99 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.085

रेउहान

सतना बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र.)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 101 - भू-अर्जन प्रकाशन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.025

सतना

पटना खुर्द

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री , पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. )

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

4407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 103 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.090

तिघरा

सतना बिरसिंहपुर

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 105 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

1.015

माजन

सतना बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. )

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4408

पत्र क्र. 107 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में )

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

1.010

सतना

हलिया कला

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र.)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 109 - भू- अर्जन- प्रकाशन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11.की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

अनुसूची

सार्वजनिक भूमि का विवरण

प्रयोजन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

बरा

8.000

सतना बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. )

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

4409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

कार्यालय, अनुविभागीय / भू- अर्जन अधिकारी , गैरतगंज, जिला रायसेन

" आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " के तहत निजी भू- धारक की भूमि के क्रय का प्रस्ताव

गैरतगंज, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. 398- री - 2021.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग ( सिमरिया साईड ) पर बीना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

खसरा नं . क्रय के लिए

जिला

ग्राम का नाम

तहसील

क्र.

भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक )

प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.1210

20/1

रायसेन

1

गैरतगंज

लक्ष्मण सिंह पुत्र मनोहर सिंह

सिमरियाकलां

21/1,

जाति गुर्जर पता बण्डोली

22/1/1

(भू-स्वामी)

22/1/2

0.0810

रायसेन

गैरतगंज

2

सिमरियाकलां

गोविन्द सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति गुर्जर पता बण्डोली (भू-स्वामी)

0.202

क्र. 399 - री - 2022.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग पर नक्टा नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी .

खसरा नं.

जिला

तहसील

ग्राम का नाम

क्र.

भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)

क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.0370

24-25/1/1

गैरतगंज

रायसेन

सिमरियाकलां

1

सरोजबाई बाई पुत्री मुंगाराम जाति चमार पता चन्दोनीगंज (भू-स्वामी)

0.0370

9

गैरतगंज

रायसेन

सिमरियाकलां

2

माधवसिंह पुत्र फुलसिंह जाति दांगी पता सिमरियाकलां (भू-स्वामी)

0.042

28/2/3

गैरतगंज

सिमरियाकलां

3

रायसेन शेलेन्द कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति दांगी पता सिमरियाकलां (भू-स्वामी)

0.042

69/1/5

रायसेन

गैरतगंज

4

सिमरियाकलां

प्रभुदयाल पुत्र खिलान जाति कोरी पता चान्दोनी गंज (भू- स्वामी) अहस्तांतरणीय

0.158 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4410

क्र. 400 - री - 2021.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग पर बवना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है. नियत् अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

जिला

तहसील

ग्राम का नाम

क्र.

(3)

(4) (2)

(1)

रायसेन

गैरतगंज

1

देवरीगढ़ी

खसरा नं.

भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)

क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

(7)

(6)

(5)

4/5

0.104

डालचन्द्र आ. मथुरा प्रसाद जाति पंजाबी पता सा. देह उडदमउ भू-स्वामी

क्र. 401 -री - 2021.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा सिमरिया गुन्नौठा मार्ग पर परासिया नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को जल लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी.

जिला

तहसील

ग्राम का नाम

क्र.

(4) (2)

(3)

(1)

रायसेन

गैरतगंज

परासिया

1

रायसेन

गैरतगंज

2

जैतपुर

खसरा नं. क्रय के लिए भूमिस्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)

प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में

(7)

(6)

(5)

0.0672

79

पप्पू कुरैशी पुत्र नूर कुरैशी जाति कसाई पता वार्ड नं. 7 गैरतगंज भू- राजस्व 0.62

0.0545

120/2

विमलेश कुमार आ. सूरजसिंह जाति अहिर पता सा. देह भूमिस्वामी भू. रा. 0.84

0.1217

रवीश श्रीवास्तव , अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

4411

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 06/ अ-82/ 2021-22/ छतरपुर, दिनांक 29 जुलाई 2022

/भू-अर्जन/ 2022::- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार को सम्बंधित विभाग/ उपक्रम कार्यपालन यंत्री, नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12नबम्बर , 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2 / 2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर, 2014 की कण्ड़िका 11 (1 ) एवं (2 ) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध मे कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर , आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर, 2014 की धारा -11 (1 ) एवं (2 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

(1 ) भूमि का विवरणः-

छतरपुर जिला-

(क)

तहसील-

घुवारा

सोरखी

लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 732.62 वर्ग मीटर लग

(ख) (ग) ग्राम- (घ)

स.

कृषक का नाम

क्र.

श्रीमती जशोदाबाई बेवा प्रेमनारायण लोधी 1

श्री रम्मा पुत्र श्री गरुआ अहिरवार 2

श्री छक्की पुत्र चेंचू कुशवाहा

3

श्रीमती देवकी बेवा स्व० श्री मिचुआ कुशवाहा 4

श्री पप्पू पुत्र श्री धरमुवा अहिरवार

5

6

अर्जित रकवा वर्गमीटर में

आबादी खसरा क्रमांक मेंसे

93.35

103.73

960, 961,

87.91

962, 967,

977, 978

21.17

194.58

111.54

810, 812/1, 812/2, 828 ,

श्रीमती मीराबाई पत्नि स्व० श्री मुन्नालाल , रश्मी , भारती, राधा पुत्री स्व० श्री मुन्नालाल विश्वकर्मा, अमित , मोनू पुत्र स्व. श्री मुन्नालाल विश्वकर्मा

श्री कमलेश पुत्र श्री सुन्ना अहिरवार 7

श्री राजू पुत्र तातू अहिरवार

8

9 श्री हरचरन पुत्र तत्तू अहिरवार

श्री संतोष पुत्र तातू अहिरवार

10

11 श्रीमती हलकियाबाई बेवा छुट्टी यादव

योगः- 829, 835

21.45

1178 , 1179,

18.27

1182, 1407 ,

36.96

1408, 1409/1 ,

1412, 1413

18.28

25.38

648/2, 650, 651, 652, 653

732.62 व.मी.

(2) कार्यपालन यंत्री, बान सुजारा बांध परियोजना नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म० प्र० को बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4412

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 25- अ -82-2021-22- भू- अर्जन- 22-6125

सागर, दिनांक 17 अगस्त 2022

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की घारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. पट. ह. नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

सरल क्र.

2

3 1

भूमिस्वामी 1

देवी वल्द गिरधारी , राजबाई, बेनीबाई पुत्री गिरधारी , गुलाबरानी वेवा गिरधारी, इन्दुर वाली हेमराज दिन्नू, हल्ले पिता अनन्तसींग, गुड्डी, दषोदा पुत्री अनन्तसींग, राजरानी वेवा अनन्तसींग , सियारानी वेवा खेतसींग, मेना मालती पुत्री खेतसींग , परभू, मोहन परषोत्तम, रज्जू पिता खेतसींग, खेमाबाई वेवा दुर्गे, गजेन्द्र, ओमप्रकाष पिता दुर्गे साकिन देह

भूमिस्वामी 2 अमित कुमार वल्द रमेष कुमार साकिन गौरझामर

भूमिस्वामी 3 रामदास वल्द भुवानी प्रसाद साकिन गौरझामर

:

सोनपुर मध्यम परियोजना माईनर नहर निर्माण हेतु

: सागर

: देवरी

:फतेहपुर

: 08

: 0.690

रिमार्क

खं ० नं० कुल रकवा

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों काविवरण

8

7

6

5

4

0.18

निरंक

70

1.72

सिंचित ख नं 70 स्वयं के कुंआ से

निरंक

0.88

0.11

71/1

सिंचित ख नं 152 मौजा सरखेड़ा स्वयं के कुंआ से

निरंक

0.06

74

0.42

सिंचित ख न 56/4 मौजा गंगवारा स्वयं के बोरवेल से भाग 1 ]

4413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

2

3 1

भूमिस्वामी 4 भुवानी वल्द गुलाबसींग साकिन गौरझामर

भूमिस्वामी 5 देवी वल्द गिरधारी, राजबाई, बेनीबाई पुत्री गिरधारी , गुलाबरानी वेवा गिरधारी, बलराम पिता मुन्ना, हेमराज दिन्नू इन्दुर वाली हल्ले पिता अनन्तसींग , गुड्डी, दषोदा पुत्री अनन्तसींग, राजरानी वेवा अनन्तसींग साकिन गौरझामर

भूमिस्वामी कैलाषचंद वल्द सुम्मेरचंद साकिन गौरझामर

6

7

भूमिस्वामी सियारानी बेवा खेतसींग मैना मालती पुत्री खेतसींग परमु मोहन, परषोत्तम रज्जू पिता खेतसींग , खेमावाई वेवा दुर्गे, अषोक कुमार वल्द मुलामचंद, भुवानीप्रसाद वल्द * गुलाबसींग साकिन गौरझामर

8

भूमिस्वामी नारायण श्रीराम, काषीराम पिता तुलसीराम, भारीबहू बेवा तुलसीराम , बृजरानी बेवा गुलाबसींग कुन्दनसींग गुवली पिता तुलसीराम, प्यारीबाई पुत्री गुलाबसींग साकिन गौरझामर

9 काषीनाथ वल्द विष्वनाथ साकिन गौरझामर भूमिस्वामी

योगः-

8

6

7

5

4

निरंक

0.88

0.08

75

सिंचित ख 56/4 मौजा गंगवारा पिता के बोरवेल से

असिंचित

0.07

निरंक

76/1

0.89

0.05

निरंक

0.44

76/2

सिंचित 76/2 स्वयं के ख न कुंआ से

असिंचित

77

1.46

0.10

निरंक

असिंचित

निरंक

0.06

78

0.03

असिंचित

79

1.65

0.01

निरंक

9

9.21 0.69

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/9/27 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4414

सागर, दिनांक 30 जुलाई/अगस्त 2022 क्र. 27- अ-82-2021-22- भू- अर्जन- 22-6407

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में रचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिसे अधिनियम की धारा 15 (2) के अत्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाइ परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

उप मुख्य अभियता निर्माण ।। परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि० मी ० ) निर्माण परियोजना

(2) भूमि का विवरण

1 जिला

: सागर

2 तहसील

:सागर

:तोडा गौतमिया

3 ग्राम

:5

4 पट० ह० नं०-

: 1.550

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

रिमार्क ।

खं० नं०

अर्जित रकवा

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

कुल रकवा

भूमि का प्रकार सरल क्र०

स्वामित्व का प्रकार

भूमिपर स्थित स्थावर परिसंपत्तिय का विवरण

4

5

7

2

6

8

3

1

1 कलाश पिता मूरतासह

333/1

निरंक सिंचित

0.65

0.04

भूमिस्वामी

2

333/2

ताराबाई पति मूरतसिंह

निरंक असिंचित

0.04

0.04

भूमिस्वामी

3 दीपक पिता मूरतासह

निरंक सिंचित

0.68

0.04

भूमिस्थानी 4415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

334 4

आनंदीपिता कड़ोरे

भूमिस्वामी

5

336/1

श्यामलाल पिता भजन

भूमिस्वामी

336/2 6

खिलान माता रल्ली

भूमिस्वामी

338 7

श्यामलाल पिता भजन

भूमिस्वामी

8

340/1

लीलाबाई पुत्री खुमान

भूमिस्वामी

340/2 9

लीलाबाई पुत्री खुमान

भूमिस्वामी

346 10

भूमिस्वामी कुलश्रेष्ठ पिता प्रकाशनारायण

343 11

भूमिस्वामी गुद्दीबाई पत्नी शेरसिंह

344/1 12

भूमिस्वामी नरेंद्र पुत्र शेरसिन्ह गुर्जर

344/2 13

भूमिस्वामी पूरन पिता दयाली

14

345/1

कुलश्रेष्ठ पिता प्रकाशनारायण

भूमिस्वामी

345/2 15

भूमिस्वामी कुलश्रेष्ठ पिता प्रकाशनारायण

1.6

सिंचित

निरंक

0.77

0.12

निरंक सिंचित

0.04

0.21

निरंक सिंचित

0.40

0.04

निरंक सिंचित

0.17

0.55

सिंचित

निरंक

0.06

1.00

निरंक सिंचित

0.06

1.21

निरंक सिंचित

0.40

0.06

सिंचित

निरंक

0.10

0.50

सिंचित

निरंक

0.04

0.91

सिंचित

निरंक

0.04

0.04

सिंचित

निरंक

0.13

0.35

निरंक सिंचित

0.20

0.13

347/1/1

भूमिस्वामी

सीताराम पुत्र रामनाथ

17

349/4

भोगाबाई पत्नी पूरन

भूमिस्वामी

18

349/1

प्यारीबाई जोजे पूरन लाल

भूमिस्वामी

19

352/1

भूमिस्वामी भागीरथ पिता परसू

योगः-

सिंचित

निरंक

0.06

0.45

सिंचित

निरंक

0.20

0.60

सिंचित

निरंक

0.42

0.12

निरंक सिंचित

0.06

0.37

1.550

9.750

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/09/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आय यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं सहायक नंडल अभियंता नि. प.म.रे. सागर में किया जा सकता हैं ।

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4416

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 82 - भू- अर्जन- 2022 -प्र. क्र. 2022-23

नीमच , दिनांक 30 अगस्त 2022

सार्वजनिक सूचना

D चूंकि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस नीति के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच जिला नीमच द्वारा ग्राम परवनी में परवनी तालाब परियोजना के निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है इसका विवरण निम्नानुसार है

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जा रही है । क्रय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा भू-अर्जन अधिकारी जावद के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला - नीमच

ग्राम परवनी

क्षेत्रफल

तहसील जावद

कुल रकबा 4.120 हेक्टे. में से 3.330 हेक्टे.

परवनी तालाब योजना

तहसील- जावद

जिला-नीमच

मौजा- निलिया

सर्वे न. सं. कं.

कृषक का नाम पिता/ पति का नाम

अधिग्रहित रकबा

अन्य संरचना

अन्य सम्पत्ति

सिंचित

2

3 1

1

असिंचित योग

4

5

6

7

8

0.740

0.740

56/1 राधाबाई पति राधेश्याम जाति बंजारा संपूर्ण भाग भूमिस्वामी

निरंक

निरंक

0.300

56/2 0.300

निरंक

1.040

58/2 2 भंवरलाल पिता मगना जाति रेगर भूमिस्वामी

1.040

निरंक

0.210

67/1 3 सुन्दरबाई पति केशुराम जाति रेगर संपूर्ण भाग भूमिस्वामी

4

निरंक

0.210

निरंक

0.260

57/1 मोनिका पिता भगवानलाल जाति भील पता जनकपुर जावद, नीमच भूमिस्वामी

0.260 निरंक

निरंक

0.780

57/2 5 विशाल पिता तुलसीराम जाति भील निवासी परवनी भूमिस्वामी

0.780 निरंक

निरंक

मयंक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद , दिनांक 5 सितम्बर 2022 पत्र क्रमांक 3641- क-वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक-0018/अ-59/ 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.- 16, तहसील -खालवा , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करनें के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -सुकवी रैय्यत,

0.023

प.ह.न.-16 ,

0.010

543/1

0.005

0.012

543/2

0.009

534/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4418

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)

                                         4             5
              2            3
   1
                                       533/2         0.004
खण्डवा      खालवा     ग्राम -सुकवी                   0.011
                         रैय्यत,       533/1
                                       510/1         0.007
                       प.ह.न.-16 ,
                                      509/1/1        0.013
                                      509/1/2        0.007
                                      509/2/1        0.002
                                        507           0.022
                                       506/2          0.015
                                       491/3          0.008
                                       491/2         0.010
                                       491/1          0.013
                                        459          0.026
                                      432/2/1         0.004
                                       431/2          0.002
                                       431/3          0.002
                                       431/4          0.002
                                       431/5          0.002
                                       433/1          0.015
                                        434           0.009
                                        22           0.233

योग निजी भूमि

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.002

539

ग्राम - सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16,

0.001

535

0.001

499

0.001

492

0.001

435

0.001

460

0.007

06

योग शासकीय भूमि

0.240

28

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4419

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3644- क-वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक- 000573-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - मदरानी प.ह.न.-06, तहसील -खालवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 , भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06 ,

0.013

28

0.015

30

0.011

33

0.013

36

0.028

39/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4420

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खण्डवा

खालवा ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.012

40/3

0.017

40/4

0.003

53

0.025

52

0.021

51

0.004

49

0.024

207

0.002

50

0.001

206

0.003

208

0.010

212/2

0.014

211

0.015

210

0.231

योग निजी भूमि

18

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.002

35

0.002

37

0.002

44

0.002

29

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 04

0.008

0.239

22 4421

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3647- क-वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0016/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन आर.एम. - 1 में जल परिवहन हेतु ग्राम -नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -नंदगांव रैय्यत,

0.120

146/1

प.ह.न.-41,

0.015

162

0.035

201

0.031

200

0.147

199/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4422

तहसील जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.095 214/3

0.090 218

0.036 219/1

ग्राम -नंदगांव रैय्यत, प.ह.न.-41 ,

0.008 217

0.073 221/2

0.028 221/1

0.018 221/3

0.007 235/2

0.038 235/1

0.741

योग निजी भूमि

14

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.011 128

0.092 146/2

0.136 160/3

0.227 168

0.098 238

0.564 05

योग शासकीय भूमि

1.305 19

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

पत्र क्रमांक 3650 - क-वा.- 1- भू-अर्जन-2022

A

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0050/ अ-59/ 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 03 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.- 32 , तहसील -खालवा , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 , भीकनगांव , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

4423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5 2

1

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.006

ग्राम रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32,

145

144

0.001

0.004

146

0.007

147

0.003

0.007

140

खालवा

खण्डवा

0.007

139

ग्राम रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32 ,

0.014

137

0.001

136

0.002

253

0.052

09

योग निजी भूमि

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

142

0.001

203

0.002

02

योग शासकीय भूमि

0.054

11

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4424

पत्र क्रमांक 3653- क-वा.-1- भू-अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0043/अ-59 /2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - मालगांव माल , प.ह.न. - 12, तहसील - खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19 , भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -मालगांव माल,

0.019

प.ह.न.-12 ,

225/1

0.002

225/2

0.002

0.001

227

0.008

223 4425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

ग्राम -मालगांव माल, प.ह.न.-12,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.008

219/1

0.018

216

0.008

0.001

210

0.005

211/4

0.015

211/5

0.001

200/4

0.088

योग निजी भूमि

10

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

224

0.001

212

0.002

02

योग शासकीय भूमि

0.090

12

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1 4426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

पत्र क्रमांक 3656 -क-वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0044/अ-59/ 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम मदनी, प.ह.न.-01 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)

4

3

5

1

2

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - मदनी, प.ह.न.-01 ,

0.004

108/2

0.007

109/1

0.003

109/2

0.004

110

0.005

0.001

112/2

खण्डवा

खालवा ग्राम -मदनी,

99/3

0.001

प.ह.न.-01 ,

0.009

99/5

0.001

99/1

0.011

97/1

98

0.001

0.008

96/2

0.004

95/1

0.002

95/2

0.061

14

कुल योग (निजी भूमि) 4427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3659 - क-वा.-1- भू-अर्जन-2022

प्ररूप-" ख"

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0006/ अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कालाआम कलां, प.ह.न. -06 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा

खालवा ग्राम -कालाआम कलां,

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

प.ह.न. -06,

605/3

0.010

604

0.001

613

0.002

0.002

614

0.002

615 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4428

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5 2

1

616

0.003 खालवा

खण्डवा

617

0.002

620

0.018

ग्राम -कालाआम कलां, प.ह.न.-06 ,

634/1

0.002

635

0.013

637/2

0.014

0.006

638

642

0.004

643

0.010

652

0.006

0.018

653

661

0.007

664

0.011

0.009

671

675

0.003

679

0.003

0.010

680

0.005

681

0.008

682

0.012

687

688

0.011

0.008

693

695

0.014

0.010

702

0.224

योग निजी भूमि

29

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -कालाआम कलां,

606

0.001

प.ह.न.-06,

0.002

608

622

0.001

0.001

661/711

677/712

0.001

0.001

703

0.007

06

योग शासकीय भूमि

0.231

35

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3662 - क- वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0014/ अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक – 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - गारबेड़ी, प.ह.न. -41 , तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 , भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5 2

1

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - गारबेड़ी, प.ह.न.-41,

0.004

46/1

0.007

45

0.002

0.003

47/6

0.011

47/8 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4430

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खालवा

खण्डवा

ग्राम -गारबेड़ी, प.ह.न.-41 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

5/3

0.003

5/5

0.010

5/1

5/6

0.006

0.001

6

0.016

35

0.008

0.006

12

0.006

19/1

0.003

19/2

0.088

योग निजी भूमि

14

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

79

0.001

50

0.004

10

0.004

14

0.007

414

0.017

05

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.105

19 4431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3665 - क-वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक-0040/ अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 01 व 02 तथा आर.एम.-02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - जोगीबेड़ा,

0.002

प.ह.न.-04 ,

0.007

9/1

0.005

0.036

0.046

15

0.041 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4432

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.022

18

खालवा

खण्डवा

0.016

21/1

0.031

21/2

ग्राम जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04 ,

0.005

59/1

0.029

59/5

0.032

59/6

0.044

64/3

0.027

64/2

0.020

64/1

0.015

227/1

0.015

227/2

0.020

227/3

0.015

227/4

0.020

227/5

0.004

231/1

0.003

231/2

0.005

231/3

0.006

232/1

0.070

14/2

0.063

0.012

12/1

0.007

0.064

12/2

0.057

0.078

28

0.069

0.010

0.069

31/1

0.063

0.014

0.012

30

0.021

37/6

0.019

0.019

37/5

0.018

0.018

37/4

0.017

0.018

37/3

0.017

0.015

37/2

0.014 4433

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3 1

2

खालवा

खण्डवा

ग्राम जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.034

0.032

39/1

0.010

0.032

0.030

39/2

0.012

0.005

40/1/1

0.004

40/1/2

0.007

40/2

0.008

40/3

0.023

42/1

0.058

41

0.055

0.032

42/2

0.031

0.022

93/3

0.020

0.054

93/4

0.051

0.048

93/5

0.045

0.095

99/1

0.090

0.069

100

0.065

0.007

101/2

0.006

0.034

38

2.209

47

योग निजी भूमि

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4434

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

ग्राम जोगीबेड़ा, प.ह.न.-04,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.018

0.026

1

0.023

0.032

0.034

13

0.007

0.069

20

60

0.010

62

0.005

0.005

228

0.001

230

0.003

77

0.003

0.236

08

योग शासकीय भूमि

2.445

55

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3670- क- वा. 1 - भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0027/अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -खेड़ी, प.ह.न.-02, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -खेड़ी, प.ह.न.-02,

0.006

182/1

0.001

96

0.001

0.002

95

0.010

03

कुल योग (निजी भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4436

पत्र क्रमांक 3673 - क-वा.-1- भू-अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0004/3-59/ 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कालाआम खुर्द, प.ह.न.-07, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19 , भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -कालाआम खुर्द,

प.ह.न.-07,

0.013

502

0.006

501/2

0.009

501/1/2

0.026

499/4

0.001

521 4437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

ग्राम -कालाआम खुर्द, प.ह.न.-07 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

522/3

0.013

0.001

522/1

0.013

522/2

0.010

538/3

0.003

538/1

0.003

538/2

0.007

539/2

0.003

539/1

0.004

0.006

539/3

0.005

577

0.001

587

0.010

588

608

0.001

0.007

640

0.002

636/1

0.002

636/2

0.001

636/3

22

0.147

योग निजी भूमि

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4438

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

503

ग्राम -कालाआम खुर्द, प.ह.न.-07,

0.001

493

0.001

543

0.001

541

0.003

542

0.001

578

0.007

582

0.004

576

0.008

0.009

584

0.001

585

0.021

615

0.008

607

0.001

643

0.002 641

0.001

637

0.002

660

0.002

661

0.010

0.084

17

योग शासकीय भूमि

0.231

39

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3676 -क-वा. 1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-००३१/ अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - राजपुरा बखार प.ह.न.-25, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -राजपुरा

बखार

0.002

624

प.ह.न.- 25,

0.014

625

0.002

626

0.011

628/2

0.003

630/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4440

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

   1          2
                                        631           0.001
खण्डवा      खालवा    ग्राम -राजपुरा
                                        637           0.001
                         बखार
                                       639/3          0.001
                       प.ह.न.-25,
                                       639/2          0.009
                                       639/1          0.002
                                                      0.001
                                       535/1          0.005
                                                      0.001
                                        536           0.001
                                                      0.005
                                        393
                                                      0.005
                                       194/1          0.017
                                       194/2          0.008
                                      193/2/1         0.007
                                       193/2/2        0.006
                                                      0.008
                                       193/1
                                                      0.005
                                       192/2          0.006
                                       192/3          0.006
                                       192/4          0.005
                                        294           0.001
                                                      0.014
                                       170/2
                                                      0.004
                                       169/4          0.004
                                      178/1/1         0.003
                                       169/3          0.004
                                       169/2          0.004
                                       169/1          0.005
                                       167/3          0.015
                                       167/2          0.002
                                       164/2          0.010
                                       164/1          0.017
                                       160/1          0.001
                                       156/1          0.018

4441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

  1           2
खण्डवा     खालवा     ग्राम -राजपुरा
                         बखार
                       प.ह.न.-25,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

                0.006
 157/1
                0.001
 154/1          0.003
 154/2          0.009
 153/2          0.010
 153/1          0.003
  148           0.006
  409           0.013
 411/1          0.010
 410/3          0.011
  413           0.008
  416           0.018
  415           0.012
                0.007
  423
                0.005
  422           0.005
 534/1          0.010
 534/3          0.006
534/2/2         0.008
 623/3          0.008
 623/2          0.005
 623/1          0.009
 627/2          0.005
 627/1          0.003
 591/2          0.005
 654/1          0.009
                0.004
 654/4
               0.004
 653/2          0.003
 653/1          0.004
 740/2         0.004
 702/3          0.001
191/1/5        0.001
191/2/4        0.001
191/1/6        0.003
191/2/1        0.002
178/1/3        0.001
191/2/2        0.003
191/2/3        0.003

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4442

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

178/1/2

0.002

184

0.468

72

ग्राम -राजपुरा

बखार

प.ह.न.- 25,

योग निजी भूमि

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

638

0.001

635

0.001

0.001

537

0.001

0.001

394

0.001

0.001

171

0.001

0.001

296

0.001

165

0.001

161

0.001

159

0.001

155

0.001

151

0.001

412

0.001

420

0.001

613

0.001

612

0.001

595

0.001

593

0.001

742

0.001

800

0.001

189

0.024

20

योग शासकीय भूमि

0.492

92

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3680-क-वा. 1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक-0022/3-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -देवली कला प.ह.न. - 30, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

देवली

ग्राम

कला

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.003

प.ह.न.-30 ,

7

0.005

8

0.008

9

0.001

67/1

0.011

12/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4444

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

ग्राम देवली कला प.ह.न.-30,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.006

12/2

0.006

63/1

0.008

63/2

0.006

58

0.001

57/1

0.007

57/2

0.003

56/2

0.006

93

0.002

99/1

0.073

योग निजी भूमि

14

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

66

0.001

94

0.002

योग शासकीय भूमि

02

0.075

16

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3683 - क-वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0028/ अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 , भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - भडंग्या, प.ह.न.-13 ,

0.003

64

0.003

योग निजी भूमि

01 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4446

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

खालवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13 ,

0.001

151

0.004

130

0.001

129

0.036

107

0.006

0.011

108

0.001

109

0.003

69

0.003

71

0.009

70

0.002

61

66

0.003

0.005

65

0.085

12

योग शासकीय भूमि

0.088

13

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3686 - क-वा.-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0003 / अ-59 / 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक - 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.- 18 , तहसील -खालवा , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 , भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम मैदारानी, प.ह.न.-18 ,

0.006

28/2

0.006

01

योग निजी भूमि

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.-18 ,

0.001

7

0.005

181/1

0.006

02

योग शासकीय भूमि

0.012

03

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4448

पत्र क्रमांक 3689 - क-वा.-1- भू-अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0017/अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन आर.एम.- 1 में जल परिवहन हेतु ग्राम - चारखेड़ा पु.आ. , प.ह.न.- 45, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.086

ग्राम -चारखेड़ा पु.आ., प.ह.न.-45,

98/4

0.022

99/1

0.102

158/3

0.023

156

0.023

155/1 4449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.032

202/1/1

0.004

202/1/2

0.014

202/1/3

ग्राम - चारखेड़ा पु.आ. , प.ह.न.-45,

0.017

203

0.069

207/1

0.047

207/2

0.110

208

0.089

243

0.003

233

0.047

247/1

0.082

312

0.011

301/3

0.018

311

0.042

309/2

0.007

308/2

0.047

309/1

0.026

308/1

0.051

307

0.014

306

0.986

योग निजी भूमि

24

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.010

106/1

0.031

158/2

0.011

157

0.011

159/1

0.008

230

0.010

242

0.020

241

0.060

246

0.008

249

0.072

278

0.017

313

0.258

08

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

1.244

32 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4450

पत्र क्रमांक 3692- क-वा.-1- भू-अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0019/ अ-59/ 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -चिकतलाई, प.ह.न.-31 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

ग्राम -चिकतलाई, प.ह.न.-31 ,

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.002

263/8

0.003

0.008

38/3

0.009

38/2

0.003

38/5

खालवा

खण्डवा

0.008

38/1

ग्राम -चिकतलाई, प.ह.न.- 31 ,

0.005

39/1

0.005

39/5

0.003

40/3

0.046

08

कुल योग (निजी भूमि) 4451

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

पत्र क्रमांक 3695 - क- वा. 1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0032/ अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -सुकवा रैय्यत, प.ह.न. - 16, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - सुकवा रैय्यत,

0.001

प.ह.न.-16,

69/2

0.004

69/1

0.006

68/1

0.005

74

0.001

75 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4452

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

   1          2           3             4
खण्डवा      खालवा     ग्राम -सुकवा    13/1
                         रैय्यत,
                       प.ह.न.-16 ,    14/1
                                       14/2
                                      43/3
                                      31/1
                                      31/2
                                       32
                                       33/2
                                       205
                                       212
                                      210/3
                                      223/1
                                      223/3
                                     222/4/1
                                      266/3
                                      33/1
                                      248/1
                                      248/2
                                      249
                                      250
                                      251
                                      253
                                      252
                                     444/3
                                      440
                                      438
                                      439
                                      454
                                      35

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

    5
 0.027
 0.003
 0.003
 0.005
 0.006
 0.001
 0.004
 0.006
 0.003
 0.007
 0.013
 0.015
 0.004
 0.004
 0.005
 0.001
 0.004
 0.002
 0.004
 0.009
 0.005
 0.001
 0.003
 0.002
 0.002
 0.003
 0.006
 0.008
 0.001
 0.007
 0.007
0.188

योग निजी भूमि

4453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.002 22

ग्राम - सुकवा रैय्यत, प.ह.न.-16,

0.001 203

0.001 221

0.017 265

0.001 271

0.010 246

0.009 247

0.001 223/2

0.001 256

0.043 09

योग शासकीय भूमि

0.231 44

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4454

पत्र क्रमांक 3698- क-वा.- 1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्रमांक-0043/अ-59 / 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 03 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कुम्हारखेड़ा, प.ह.न.-32 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण : -

ग्राम - कुम्हारखेड़ा,

0.002

120

प.ह.न.-32,

0.006

119

0.002

116/1

0.002

116/2

0.003

116/3 4455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

ग्राम कुम्हारखेड़ा, प.ह.न.- 32 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

115

0.003

110

0.003

2

0.024

योग निजी भूमि

खालवा

खण्डवा

ग्राम कुम्हारखेड़ा, प.ह.न.-32, 08

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

1

0.001

14

0.002

02

योग शासकीय भूमि

0.026

10

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4456

पत्र क्रमांक 3701- क-वा. 1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-"ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

कमांक-0011 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 एवं आर.एम. - 2 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19, भीकनगांव, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09,

0.029

0.033

4/1

0.022

0.003

0.018

4/2

0.007 4457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

              2            3            4               5
   1
                      ग्राम -भगावा ,                 0.016
खण्डवा      खालवा                       4/3
                       प.ह.न.-09 ,                   0.007
                                         9           0.020
                                                     0.017
                                        5/5
                                                     0.005
                                                     0.017
                                        5/4
                                                     0.005
                                       32/3          0.016
                                                     0.009
                                        5/3
                                                     0.009
                                        5/2          0.005
                                       32/2          0.014
                                        5/1          0.007
                                        3/5          0.015
                                       12/4          0.003
                                                     0.033
                                        10
                                                     0.001
                                        26           0.019
                                       32/1          0.016
                                       32/4          0.010
                                       353/2         0.057
                                       353/6         0.009
                                      353/5          0.029
                                       354/2         0.018
                                      353/4          0.027
                                       351           0.027
                                       350           0.014
                                      349/2          0.046
                                      349/3          0.006
                                      378/5          0.018
                                      378/2          0.025
                                       379           0.062
                                      380/1          0.039
                                       383           0.012
                                      391/2          0.055
                                      394/1          0.004
                                      394/2          0.062
                                       395           0.008

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4458

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

             2            3            4              5
  1
                     ग्राम -भगावा,    423           0.010
खण्डवा     खालवा
                      प.ह.न.-09 ,    448/1          0.065
                                     448/2          0.016
                                     445/1          0.027
                                     445/2          0.018
                                      443           0.027
                                     442/2          0.023
                                      451           0.023
                                     452/1          0.013
                                     452/2          0.014
                                     452/4          0.001
                                     452/3          0.034
                                     461/2          0.004
                                      462           0.064
                                      460           0.054
                                                    0.033
                                       10
                                                    0.001
                                      26            0.019
                                      22            0.006
                                                    0.009
                                     21/1           0.007
                                      21/2         0.007
                                      21/3         0.007
                                      21/4         0.008
                                      20/2         0.017
                                      37/1         0.005
                                      69/1         0.004
                                      37/2         0.005
                                      69/2         0.004
                                     37/3          0.005
                                      69/3         0.004
                                                   0.005
                                     37/4
                                                   0.006
                                     69/4          0.004
                                                   0.005
                                     37/5
                                                   0.002
                                     69/5          0.004

0.004

37/6

0.007 4459

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

              2           3             4             5
  1
                     ग्राम -भगावा,    69/6          0.002
खण्डवा     खालवा
                      प.ह.न.-09 ,     37/7          0.004
                                      69/7          0.004
                                                    0.005
                                      37/8
                                                    0.006
                                      69/8          0.004
                                      39/1          0.016
                                       38           0.011
                                                    0.007
                                      57/1
                                                    0.001
                                                    0.014
                                       54           0.041
                                                    0.007
                                       55           0.018
                                     46/1/1         0.011
                                     46/1/2         0.028
                                      46/3          0.004
                                      46/2          0.019
                                       48           0.001
                                       47           0.010
                                     210/1          0.004
                                     210/4          0.006
                                     210/3          0.007
                                      212           0.012
                                      213/1         0.007
                                      56/1          0.016
                                     43/1           0.007
                                      8/2           0.004
                                       25           0.013
                                      243           0.001
                                       72           0.030
                                       65           0.027
                                      64            0.043
                                      63/1          0.001
                                      63/2          0.020
                                     198/2         0.030
                                     195/1          0.011
                                      200          0.036
                                      201          0.001

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4460

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

  1          2           3             4
           खालवा     ग्राम -भगावा,   193/3          0.001
खण्डवा
                      प.ह.न.-09 ,                   0.013
                                     241/2
                                                    0.002
                                     241/1          0.026
                                      240           0.003
                                      242           0.031
                                      224           0.021
                                     250/3          0.011
                                     250/2          0.032
                                     253/1          0.006
                                     253/2          0.006
                                     253/3          0.025
                                      254           0.026
                                     255/3          0.001
                                     255/2          0.024
                                      363           0.010
                                      359           0.013
                                      358           0.004
                                      360           0.001
                                     357/1          0.012
                                     357/2          0.010
                                     353/3          0.007
                                     354/1         0.030
                                     354/3         0.018
                                     127           2.267

योग निजी भूमि

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम - भगावा, प.ह.न.-09,

0.008

0.005

1

0.012

0.002

0.001

18

0.001

0.010

76

0.003

0.003

352

0.009

309

0.005

388

0.006

308 4461

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.005

422

खालवा

खण्डवा

0.003

444

ग्राम -भगावा, प.ह.न.-09 ,

0.002

7

0.001

0.002

40

0.001

49

0.002

211

0.002

208

0.001

0.001

42

0.018

236

0.018

237

0.002

251

256

0.001

0.002

361

0.031

377

0.002

374

0.004

238

0.005

239

0.001

192

0.001

191

0.170

26

योग शासकीय भूमि

2.437

153

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

4462

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 10 अगस्त 2022 क्र.- 09-3-82-22-23-भू-अर्जन-22-5987

मौजा करहद, पट.ह.नं.-06 , तहसील जैसीनगर.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर को पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

भूमि का विवरण

(1) (2)

जिला

1.

सागर

2. तहसील

जैसीनगर

3. ग्राम

करहद

4.

06

पट.ह.नं.-

: 3.20 हे 0

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची-1::

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

भूमि का। प्रकार

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

2

3

4

1

5

6

7

1

664

0.33

0.05

भूमिस्वामी

कृषिभूमि नीतेश पिता राजा सिंह पता सा. महुआखेड़ा कला भूमि स्वामी

2

665

3.73

0.43

भूमिस्वामी

कृषिभूमि मंदिर श्री जानकी रमण बांके मुह. विजयबहादुरसिंह बल्द रामदयालसिंग पता करहद भूमि स्वामी

3

668

0.17

0.03

भूमिस्वामी

कृषिभूमि सुमतरानी जोजे विजयबहादुर सिंह पता करहद भूमि स्वामी

4

2.02

669

0.20

भूमिस्वामी

कृषिभूमि सुमतरानी जोजे विजयबहादुर सिंह पता करहद भूमि स्वामी

5

670

0.77

0.19

भूमिस्वामी

कृषिभूमि राजनारायण वल्द विजयबहादुर सिंह पता करहद भूमि स्वामी

6

2.87

भूमिस्वामी 671

कृषिभूमि

0.22

कृष्णबहादुर सिंह पिता विजयबहादुर सिंह यादव पता करहद भूमि स्वामी

7

0.4

0.04

673/2

भूमिस्वामी

कृषिभूमि गंधर्वसींग बल्द मंगलसींग यादव पता करहद भूमि स्वामी

8

0.4

0.04

भूमिस्वामी 674/1

कृषिभूनि राधे पिता पूरन जाति प्रजापति पता करहद जैसीनगर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी 4463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

9

0.04

0.4

भूमिस्वामी

फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

10

674/2

कृषिभूमि

0.4

0.04 कृषिभूमि

फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि भूमिस्वामी 674/3 स्वामी

11

0.04

0.41

674/4

भूमिस्वामी

रामकृष्ण वल्द लक्ष्मन प्रसाद पता करहद सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

12

कृषिभूमि

0.8

0.10

675/1

भूमिस्वामी

रामसींग पिता पूरन जाति प्रजापति पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग स्वामी

13

कृषिभूमि

0.02

0.18

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

राधे पिता पूरन जाति प्रजापति पता करहद जैसीनगर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

14

675/2

1.21

0.15 कृषिभूमि

भूमिस्वामी 676

फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

15

1.24

0.07 कृषिभूमि

भूमिस्वामी

संतोष पिता धोकल जाति कुर्मी पता करहद जैसीनगर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

16

677/1

0.15

0.8

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

दशरथ पिता नोनीतराम जाति कुर्मी पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

17

677/2

0.4

0.08

677/4

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

जबाहरसींग वल्द मंगलसींग यादव पता करहद भूमि स्वामी

18

2.45

0.23 कृषिभूमि

भूमिस्वामी 678

रूपसींग कमलसींग पिता बाबूलाल यादव पता पड़रिया कलां भूमि स्वामी

19

0.61

0.08 कृषिभूमि

भूमिस्वामी 681

औंकारसींग बल्द बावूलाल यादव पता करहद भूमि स्वामी

1.74

0.13 कृषिभूमि

भूमिस्वामी 682

20 विष्णुप्रसाद पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी, हरदास पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी, बद्री पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी, संतोषरानी पुत्री रगनाथ जाति विश्वकर्मा पता करहद जैसीनगर सागर मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी

21

0.8

683/1

भूमिस्वामी

दशरथ पिता नोनीतराम जाति कुर्मी पता करहद जैसीनगर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

22

0.04 कृषिभूमि

685

0.49

0.18

भूमिस्वामी

कल्यानसींग नावा पिता रतरसींग पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग

कृषिभूमि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4464

भूमि स्वामी

23

[ भाग 1

0.46

0.05 कृषिभूमि 118/1

भूमिस्वामी

गोपीबाई पति भगतसिंह पता करहद भूमिस्वामी

24

0.4

0.40

118/5

भूमिस्वामी

लखनसींग बल्द हुकुमसींग पता करहद भूमि स्वामी

25

कृषिभूमि

0.2

0.20

118/13

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

विमलकुमार बल्द बाबूलाल जैन भूमिस्वामी

योग-

3.20

23.68

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियभ की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

4465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-10-अ-82-22-23-भू-अर्जन- 22-5989 मौजा महुआखेडा, पट.ह.नं.-07, तहसील जैसीनगर,

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर को पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

परियोजना का नाम :

(1)

(2) भूमि का विवरण

जिला

1.

तहसील

2.

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.--

पड़रिया कलां जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु

सागर

: जैसीनगर

: महुआखेडा कलां

:

07

: 2.60 हे०

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.    अभिलिखित भू-धारक का नाम
क्र.  व पिता का नाम
 1                   2
 1    सुमंत्रा पत्नि जमना पता महुआखेडा
     कलां
 2    रामसींग पिता प्रताप सींग पता
      महुआखेडा कलां
 3    जमना पिता टुंडे
 4    बलवान सींग पिता प्रताप सींग
 5    प्रशांत पिता मोहरसींगसादेह
 6    मोहरसींग पिता भीकम सींग
 7    प्रशांत पिता मोहन सींग
 8    गजेन्द्र सिंह पिता रघुराज सिंह
 9    जयसींग पिता भगवानसींग
10    रघुराज सींग पिता भीकम सींग
11    लक्ष्मी पत्नि कौशल किशोर मिश्रा
12 कौशल किशोर पिता शिवदयाल
13 कौशल किशोर पिता शिवदयाल
14 कौशल किशोर पिता शिवदयाल

::अनुसूची-1::

 स्वामित्व    खसरा        क्षेत्रफल अर्जित भूमि    भूनि का
का प्रकार     क्रमांक   कुल रकवा    (रकबा है.में )  प्रकार
                         हेक्टे. में
    3           4           5            6           7
भूमिस्वामी     39         0.61         0.07       कृषिभूमि
भूमिस्वामी     62          1.04        0.13       कृषिभूमि
भूमिस्वामी     65          2.13        0.11       कृषिभूमि
भूमिस्वामी    249          2.37        0.01        कृषिभूमि
भूमिस्वामी   251/4/2       0.46                   कृषिभूमि
 भूमिस्वामी  251/4/1         1                     कृषिभूनि
 भूमिस्वानी   251/3        1.46                   कृषिभूमि
                                       0.19
 भूमिस्वामी   251/2        1.46                   कृषिभूमि
भूमिस्वामी   251/1/2        0.2                   कृषिभूमि
भूमिस्वामी   251/1/1       1.26                    कृषिभूमि
 भूमिस्वामी   250/4         0.8                    कृषिभूमि
भूमिस्वामी    2.50/3       1.68                    कृषिभूमि
                                       0.16
 भूमिस्वामी   250/2        0.87                   कृषिभूमेि
 भूमिस्वामी   250/1         0.4                    कृषिभूमि

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4466

[ भाग 1

15   शासकीय                             भूमिस्वामी   302        2.13       0.03       कृषिभूमि
16   साहव सींग पिता शंकर सींग           भूमिस्वामी   331         0.9       0.07       कृषिभूमि
                                                                0.54       0.08       कृषिभूमि

भूमिस्वामी 322

17    शासकीय
18    निरंजन पिता खेतसींग                 भूमिस्वामी  52/362/3      0.26                   कृषिभूमि
19    खेतसींग पिता लालसींग                भूमिस्वामी  52/362/2        1                    कृषिभूमि
20    श्रीबाई पत्नि खेतसींग               भूमिस्वामी  52/362/1      0.46                   कृषिभूमि
21    रबिन्द्र सिंह पिता रघुवीरसींग       भूमिस्वामी    52/4        1.06                   कृषिभूमि
                                                                    2.51        0.26       कृषिभूमि

भूमिस्वामी 52/3

22    सुरेन्द्रसिह पिता महेन्द्रसिह
23     कृष्णासिंह पिता रघुवीरसींग             भूमिस्वामी     52/2         1.47                     कृषिभूमि
24    जोगेन्द्रसिंह पिता नारानसिह             भूमिस्वामी    52/1/3        0.4                      कृषिभूमि
                                                                           0.6                     कृषिभूमि

भूमिस्वामी 52/1/2

रूद्रप्रतापसिंह पिता नारानसीगसादेह 25

1.51

52/1/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

बजेन्दसिंह पिता नारानसीगसादेह 26

0.25

0.02 कृषिभूमि

भूमिस्वामी 49

27 शासकीय

0.98

48/3

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

सुरेन्द्रसिह पिता महेन्द्रसिह

28

0.99

48/2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

29 रघुवीरसिंह माधवसींग विष्णुसिंह पिता हनुमतसींग

0.19

0.99

48/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

रूद्रप्रतापसिंह पिता नारानसीगसादेह 30

1.41

43

कृषिभूमि

0.10

भूमिस्वामी

31 शेरसिंह पिता भीकम सिंह

1.08

कृषिभूमि

0.02

भूमिस्वामी 45

32 शासकीय

2.23

42/5

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

33 अमित पिता अमरसींग

1.63

कृषिभूमि

भूमिस्वामी 42/4

34 शेरसिंह पिता भीकम सिंह

0.1

0.18 कृषिभूमि

भूमिस्वामी 42/3

राजकुमारी पत्नी मोहरसींगसादेह 35

0.8

42/2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

36 रूपाबाई पत्नी अमरसींग

0.1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी 42/1

रघुराजसिंह पिता भीकमसिंह 37

0.65

36/2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

भैयाबुन्देलसींग पिता हाकमसींग 38

0.05

0.95

कृषिभूमि

भूमिस्वामी 36/1

39 भैयाबुन्देलसींग पिता हाकमसींग

0.85

0.02 कृषिभूमि

भूमिस्वामी 280

शासकीय

40

0.4

252/4

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

राजकुमारी पत्नी मोहरसींगसादेह 41

252/3

0.89

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

अजबसींग पिता मुँशीसिंह

42

0.14

0.4

252/2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

गजेन्द्र सिंह पिता रघुराज सिंह 43

0.8

252/1

भूमिस्वामी

हरिओमशरणसिंह पिता रामसिंह 44

0.75

0.04

भूमिस्वामी 319

गोविंदसींग पिता नारानसींगसादेह 45

1.51

भूमिस्वामी 317

46 हनमतसींग पिता अभयसींग नारायनसींग पिता अभयसींग महेन्द्रसींग पिता अभयसींग

0.08

0.1

315

कृषिभूमि

0.01

भूमिस्वामी

47 शासकीय

3.31

318/2

कृषिभूमि

0.16

भूमिस्वामी

श्रीसिंह पिता फूलसींग

48 4467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

2.3

318/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

भगवानसींग पिता फूलसींग 49

1.01

248

0.06 कृषिभूमि

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता दशिवनारायण 50

60/1

0.83

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

रविराज पिता अजबसींग

51

0.11

60/2

0.82

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

भूपेन्द्रसिंह पिता अजबसिंह 52

0.4

61/1/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

सन्तोष पिता बहादुरसिंह जाति 1 53

0.62

61/1/2

0.14

भूमिस्वामी

अनुजना.वा. पिता सॅतोषसिंह सादेह 54

61/2

1.02

कृषिभूमि कृषिभूमि

भूमिस्वामी

55 जगभानसिंह बल्द बहादुरसिंह

0.97

63/1

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

लखनसींग पिता मुशीसींग 56

0.18

2

63/2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

अवधेशसिंह पिता मुशीसिंह 57

योग-

2.60

60.72

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक - एक जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

[ भाग 1 4468

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़, राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2022 प्र.क्र.-जा.क्र.-05- ए- 82-2022-8172.

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के ग्राम मुण्डी तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया दांयी तट नहर के निर्माणे क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

जिला राजगढ़

तहसील - जीरापुर

ग्राम -मुण्डी (पुरक भुमि)

विवरण

क्रं.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

0.739

10.567

1

निजी भूमि (पुरक) 1. कुण्डलिया सिचाई परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि

0.739

10.567

योग

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया सिचाई परियोजना में प्रभावित कृषको की सुची

भूमि का कुल रकबा

स. क .

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

0.076

0.430

98/3/1

फूलसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.076

0.430

योग

0.022

1.264

150/3/2

2

दर्यावसिंह पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.022

1.264

योग

0.076

0.358

106/2/1

3

कालूसिंह पिता हजारीलाल कालीबाई बैवा हजारीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.076

0.358

योग

0.046

1.000

108/5/2

4

निर्मल कुमार देवकरण पिता विजयसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

0.046

1.000

योग 4469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

भूमि का कुल रकबा

स. क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

खसरा क.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

0.160

1.250

133/2/2

5

मुमताज खां सरताज खा निजाम खां पिता बाबू खां रेहाना बी पिता बाबू खां रहमतबी बैवा बाबू खां जाति पिंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.160

1.250

योग

0.024

0.638

6

130/1/2/ 4

भगवानसिंह पिता रतनसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी

0.024

0.638

योग

7

0.115

0.475

118/2

श्यामबाई कृष्णाबाई निर्मलाबाई सोरमबाई रेखाबाई पिता मांगीलाल जगदीश करणसिंह नाबालिग पिता मांगीलाल संरक्षक माता शांतिबाई, शांतिबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार पता रामनगर जीरापुर भूमि स्वामी

0.115

0.475

योग

0.095

1.388

8

115/2/7,

श्यामलाल दयाराम पिता बरदीलाल मांगीबाई बेवा बरदीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.095

1.388

योग

0.048

2.500

150/4/1

9

देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवसी ग्राम भुमि स्वामी

0.048

2.500

योग

0.077

1.264

147/3/4

10

रामलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भुमि स्वामी

0.077

1.264

योग

0.739

10.567

महायोग

नोट : - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4470

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ , दिनांक 30 अगस्त 2022 क्र. -5645-भू-अर्जन-2022.

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

तहसील

सौंसर

ख.

ग.

ग्राम-नन्देवानी

नगर/ ग्राम

प०ह० न-10 ब.न.-210 रा.नि.मं.-सौंसर

घ.

कुल रकबा 03.403 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(3)

(2)

(1)

12/1

जाम-1

1

98/1

जाम-3 , महुआ-1

2

98/2

जाम -1 , सागौन -1

3

नीम-3 , पलाश-1

99/1, 298 , 99/2

4

110/2

कच्चा कोठा -1 , कोयलार-1 5

आम-1

110/3, 144/3

6

111, 118/3

नीम-1 , महुआ-1

/

113

जाम-4 , तेंदु -1

8

118/13

9

कच्चा कुआं -1 (गड्ढा ) , जाम -2 , बेर -1 , महुआ-1, अचार -1 4471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

127/1 10

128/2, 129/2 11

128/3 12

130/1 13

130/2, 131/2 14

140 , 141 , 252 , 268/1 , 269 , 270 , 280/1 15

253/2, 253/3 , 253/4 , 254 16

253/5 17

261/1, 264/2, 264/3 , 265 18

261/2, 263 , 254/1 19

271 20

273/1

21

273/2

22

284/3, 348/4 23

286/1 24

288/7, 288/8 , 288/9 25

291/1 26

291/2 बेर-2

जाम -2, आम -1 , महुआ-1

कच्चा कोठा-1

कच्चा कोठा -1

झोपडी-1 , बेर-2 , पलाश -5 , अचार-1

इमली-1

सागौन-9 , बेर-1

नीम -1 , आम -2 , जाम-2 , जामुन-1

नीम-1

पलाश-3

नीम-1

महुआ-2

महुआ-2

महुआ-1

बेर -1 , पलाश -1 , नीम-2, सेमल -2 , सागौन -19

कुआं कच्चा-1

बेर-1

सागौन-1

27

292 28

296/4

29

कच्चा कुआं -1

उमर-1 , तेदु -1 , पलाश -1 , लेडिया-1 , अचार -1 , सागौन-14 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4472

296/10 , 296/11 30

308/1

31

308/3

32

309/1

33

313

34

316, 332

35

326/5

36

329/1

37

329/2, 375

38

331/2

39

331/1

40

333/1, 312 41

335/5

42

339/1, 340/2, 340/3 , 340/4 43

339/3, 343/2

44

340/7, 372/2

45

341/1

बेर-1 , सागौन-3 , पलाश -3 , अचार-1 , सेमर -1

जाम-3 , नीम-3 , तिवसा -2, अचार-1

महुआ-1

महुआ-1 , अचार -1 , सेमर-1

कच्चा कोठा -1

कच्चा कोठा -1 , जाम -3 , नीम -1 , पलाश -1 , सेमर-1

सीताफल 4 , अचार -1 , नीम -1 , भिलमा-2

आम-1

कच्चा कुआ -1 , पलाश -2 , सागौन -3 , नीम-2 , सेमर-1

आम -- 1 , जाम-1 , बेर -1 , महुआ-4 , अचार -2

जाम -1 , अचार-5 , सागौन-1 , महुआ -4 , तिन्सा -1

जाम -1 , अचार -1 , मोयन-1

जाम-1

पलाश -1 , नीम-1

नारियल -1 , रामफल -1 , चीकू-1 , नीम-8 , पलाश -1 , अचार-2, सागौन-1

कच्चा कुआं -1 (गड्ढा) , पलाश -5 , सागौन-1 , साग-1

सागौन-1

AC

341/4

47

अनार -1 , मीठी नीम -1 , सागौन-2 , नीम-2 , मोयन -1 , पलाश -1 4473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

343/3

48

343/4, 344/1

49

343/5

50

343/8, 344/4

51

357, 396

52

358/2, 358/3

53

365/1

54

365/2

55

366/3

56

366/4

57

366/5

58

368/1, 370 , 387/3

59

368/2, 387/1

60

368/3, 387/2

61

369/1

62

369/3

63

374/1 , 386/2

64

374/2, 386/3

65

374/3 , 386/4 66

साजा-1

सीताफल -1 , नीम -1

कच्चा कुआं -1 ( गड्ढा ) , पाखड़-2 , सागौन -1

जामुन-1 , नीम-2

जाम -1 , अचार -1 , नीम-1

ऑवला -1 , तेंदु -2 , महुआ-1 , सागौन-1 , पलाश-1

नीम--3 , पलाश-3

जाम-2

पलाश -4 , भिर्रा -1 , सागौन-6

पलाश -1 , सागौन-6 , माहरूख -5

पलाश -5 , सागौन -1 , माहरूख -4

जाम-1 , पलाश -2 , सागौन -5 , नीम-1 , मिलमा 1

सागौन-2 , भिलमा -1 , मोयन-2

पलाश -1 , उमर -1 , नीम-2

कच्चा कोठा -1 , कुआं कच्चा -1 (गडढा)

सागौन-1

सागौन -1

पलाश-1 , सागौन -1

पलाश-2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4474

377/1, 377/2

सागौन-10 , पलाश -2, तेदु-1

67

कोयलार-3 , सागौन -2

383/1, 384/2

68

383/2

संतरा-300 (पौधे /पेड़)

रा०प्र ० क ० 18 / अ-82 / 2012-13 अ०दि० 25/11/2014 की धारा -4 में संलग्न खसरे अनुसार 2 वर्ष के पेड़

69

383/5

संतरा -175 (पौधे/पेड़)

रा० प्र ०क 0 18 / अ-82/ 2012-13 अ०दि० 25/11/2014 की धारा -4 में संलग्न खसरे अनुसार 2 वर्ष के पेड़

70

383/7

संतरा-172 (पौधे/पेड़)

रा०प्र ०क० 18 / अ-82/ 2012-13 अ०दि० 25/11/2014 की धारा -4 में संलग्न खसरे अनुसार संतरा पेड़ 160 नग 10 वर्ष, संतरा पेड़. 02 वर्ष एवं पारित अवार्ड में 68 वृक्षों का मुबावजा दिया गया है । अतः 172 छुटे हुये वृक्ष का अर्जन प्रस्तावित है ।

71

384/5

महुआ-1 , सागौन -10 , अचार -1 , करंजी-1

72

393

कच्चा कोठा -1 , अचार -1 , सागौन -1 , भिलमा-1

73

संतरा-600 ( पौधे / पेड़) , 5 मेरसिंग , पलाश-1

258, 259

रा० प्र० क ० 18 / अ-82/2012-13 अ०दि० 25/11/2014 की धारा-4 में संलग्न खसरे अनुसार संतरा पौधे 600 नग 2 माह के

74

03.403

376

75

योग:-

कुल रकबा 03.403 हेक्टयर एवं कच्चा कोठा-8 , कच्चे कुएँ -7 , संतरा 1247 पौधे/ पेड़ , मिश्रित वृक्ष-341 परिसंपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- मोहगांव जलाशय के बांध निर्माण हेतु पूर्व में अर्जित की गयी भूमि में त्रुटिवश छूटी हुई परिसंपत्तियों एवं अध्रिहण से छूटी हुई निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म ०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-5658-भू-अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 अगस्त 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक 2015 /W & I/CR/ DPR/ Itarsi- Nagpur 3 rd Line/ New Delhi , dated 02.09.2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि

क्षेत्रफल

लगभग

(हेक्टेयर में)

3

4 1

2

पाण्डुर्णा

छिन्दवाड़ा

ग्राम-पांदुर्णा प०ह०न-51 , ब.न.- 234, रा.निमं-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

अधिकारी भू-अर्जन तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाडा

रकबा 0.048 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी-लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण 4476

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

[भाग 1

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -पाण्डुर्णा , जिला छिन्दवाडा (म ० प्र ० ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप - मुख्य इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल बैतूल के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4477

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2022

क्रमांक EF - REV16/0002 / 2022 -SEC- 7-7::: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा

(3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जिला सागर की तहसील मालथौन की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील बांदरी निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है .

"मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , राजस्वविभाग को अग्रेषितकिए जासकेगें: -

अनुसूची

अनुक्रमां क

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाए

प्रस्तावित परिवर्तनों

के पश्चात तहसील

एवं उसका

मुख्यालय का नाम

प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रोंके विवरण दें

विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय

4 1

2

3

1

5

6

तहसील

मालथौन मुख्यालय

मालथौन

तहसील मालथौन मुख्यालय- मालथौन

तहसील मालथौन के पटवारी हल्का नंबर 21, पटवारी हल्का क्रमांक 32से 34, व हल्काक्रमांक 39से 62तककुल 28 हल्के अपवर्जित होंगे

2

तहसील बांदरी मुख्यालय- बांदरी

उत्तर में- जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश पूर्वमें- तहसील बंडा दक्षिण में - प्रस्तावित तहसील बांदरी, जिला सागर पश्चिम में- तहसील खुरई वर्तमान तहसील मालथौन के हल्का क्रमांक 01 अटाकर्नेलगढ से 20 दुगाहाकलॉ तक, हल्काक्रमांक 22 गीधा से हल्का क्रमांक 31 नौनिया तक, हल्का क्रमांक 35 रजवांस से हल्का क्रमांक 38 बनखिरिया तक सम्मिलित करते हुए कुल -34 पटवारी हल्केसमाविष्टहोंगे

तहसील मालथौन के पटवारी हल्का नंबर 21 , पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 34, व हल्का क्रमांक 39 से 62 तक कुल 28 हल्के समाविष्ट होंगे

उत्तर में- तहसील मालथौन पूर्व में- तहसील बंडा, जिला सागर दक्षिण में -तहसील सागर , जिलासागर पश्चिम में- तहसील खुरई

3 / प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चितकरने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुमन रायकवार अवर सचिव..

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4478

निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं विधि एवं विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2022 फा. क्र. EP- 34 , 37 and 48-2019-चार-201

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 34 / 2019 / चार के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82 / म.प्र. /(34/2019 )/2022 दिनांक 28.06.2022 एवं याचिका संख्या 37/2019 के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82 / म.प्र. /( 37/2019 ) /2022 दिनांक 18.07.2022 एवं याचिका संख्या 48/2019 के संबंध में पारित निर्णय बावत् भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82 / म.प्र./(48/2019 )/2022 दिनांक 20.06. 2022 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है ।

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2022-9 भाद्रपद, 1944 ( शक)

अधिसूचना

सं० :- 82 / म० प्र० /(34/2019) /2022 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , 2019 की निर्वाचन याचिका सं0 34 में माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 28.06.2022 के निर्णय / आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से, हस्ता./- (अमित कुमार ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110 001

New Delhi , Dated 31st Aughust , 2022-9 Bhadrapad , 1944 ( Saka )

NOTIFICATION

No. 82/ MP/ ( 34/2019 ) /2022 In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/order dated 28.06.2022 of the Gwalior Bench of Hon'ble High Court in Election Petition No. 34 of 2019 .

By order, Sd./- ( AMIT KUMAR ) Secretary, Election Commission of India .

4479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

AT GWALIOR

EP No. 34 of 2019

(DEVASHISH JARARIYA VS SMT. SANDHYA RAI)

Dated : 28-06-2022

Shri Manas Dubey, learned counsel for the petitioner .

Shri Alok Katare , learned counsel for Election Commission of India (ECI) .

Shri N.K. Gupta, learned Senior Counsel with Shri Ravi Gupta, learned counsel for other respondent.

Heard on I.A.No.2872/2021 and I. A. No.1582/2022 .

The above mentioned applications are being preferred by the ECI under Section 151 of @PC for release of EVM and WPATs involved in the election of Member of the House of People (Lok Sabha) in April- May , 2019 Parliamentary Constituency of Bhind in which Polling Constituency No.2 is subject matter of dispute in present election petition primarily. According to counsel appearing for FCI , relevant EVMS and VVPATs as referred through tabulation in para - 11 of application (vide I.A.No.2872/2021 ) are being kept in secured atmosphere at Government MJS College, Bhind . Now ECI as per their policy, constructed one warehouse at ITI Campus , Bhind in which all election related materials including EVMs and VVPATs would be stored and therefore , ECI wants transfer of these EVM/VVPATs from Government MJS College to warehouse constructed by ECI at ITI Campus , Bhind .

Counsel for the petitioner, Shri Manas Dubey has no objection to this proposition but intends to add his submissions to the extent that at the time of transfer of this EVM/VVPATs , presence of petitioner may be allowed for which prior notice be given so that petitioner may appear .

[ भाग 1 4480

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

At this stage, counsel for ECI fairly submits that it shall ensure prior intimation to petitioner as well as contesting respondent and after giving due intimation to them in writing, transfer would take place .

Considering the submissions as referred above , instant applications are being considered and disposed of with a direction to the Election Commission of India to permit them to transfer the EVMs /VVPATs to warehouse so prepared for this purpose and while transferring said machines , presence of petitioner and respondent candidates with prior intimation to the petitioner and contesting respondent shall be given and thereafter, transfer shall be ensured in safe and secured manner If is made clear that parties would not cause any hindrance in EVM/VVPATS by the ECI and if they do not turn up after written intimation, then ECI shall be at liberty to proceed further the transfe regarding transfer

ADE

With the aforesaid direction , applications are allowed and disposed of.

(ANAND PATHAK) JUDGE 4481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली -110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2022-9 भाद्रपद , 1944 ( शक)

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 सं० :- 82 / म० प्र० / (37/2019) / 2022 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग , 2019 की निर्वाचन याचिका सं 0 37 में माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 18.07.2022 के निर्णय / आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से, हस्ता./- (अमित कुमार ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110 001

New Delhi , Dated 31st Aughust , 2022-9 Bhadrapad , 1944 ( Saka)

NOTIFICATION

No. 82 / MP/ (37/2019 )/2022 In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/order dated 18.07.2022 of the Gwalior Bench of Hon'ble High Court in Election Petition No. 37 of 2019 .

By order,

Sd./-

(AMIT KUMAR ) Secretary, Election Commission of India .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

4482

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

AT JABALPUR

i

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE RAJEEV KUMAR DUBEY ON THE 18th OF JULY, 2022

ELECTION PETITION No. 37 of 2019

etween : -

RAJKUMAR SINGH CHAUHAN S / O HARISH CHANDRA SINGH CHOUHAN , AGED ABOUT 48 YEARS, WARD NO . 3 , HOUSE NO . 1 , CIVIL LINES , SIDHI (MADHYA PRADESH)

..... PETITIONER (NONE FOR THE PETITIONER)

AND

RITI PATHAK W/ O RAJNEESH PATHAK , AGED ABOUT 41 YEARS , F - 48 , INFRONT OF FOREST DEPARTMENT, KOTWALI ROAD (MADHYA PRADESH)

..... RESPON (SHRI N.K. MISHRA, LEARNED COUNSEL FOR THE RESPONDENT

This appeal coming on for orders this day, the co

wing:

ORDER

None for the petitioner.

Shri N.K. Mishra, learned counsel for the respondent no.1 .

For the first time , this case was fixed for petitioner's evidence on 03.03.2022 but petitioner did not produce any evidence on the said date and sought time. On that day the case was adjourned for 07.04.2022 . On 07.04.2022 , petitioner again sought time to produce the evidence . On that day, the case was adjourned with the observation that no further adjournment shall be given on the next date of hearing and the case was fixed for 05.05.2022 . On 05.05.2022 petitioner also did not produce any evidence and sought time and this Court again gave time to the petitioner with the observation that no further adjournment shall be given on the next date of hearing and the case was fixed for 23.06.2022 . On 23.06.2022 , petitioner was also not present and learned counsel for the petitioner submits that he has no instruction . On that this Court issued SPC to the petitioner.

Even then , today none is present for the petitioner , which shows that the petitioner is not interested to prosecute this petition .

So , the petition is dismissed for want of prosecution .

Sd/- ( RAJEEV KUMAR DEBEY ) JUDGE 4483

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2022

भाग 1 ]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2022-9 भाद्रपद, 1944 ( शक)

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 सं० :- 82 / म० प्र ० / (48/2019) /2022 (1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग , 2019 की निर्वाचन याचिका सं0 48 में माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के दिनांक 20.06.2022 के निर्णय / आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से, हस्ता./- (अमित कुमार ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग .

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001

New Delhi , Dated 31st Aughust , 2022-9 Bhadrapad , 1944 ( Saka )

NOTIFICATION

No. 82 / MP/ (48/2019 )/2022 In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the Judgment/order dated 20.06.2022 of the Gwalior Bench of Hon'ble High Court in Election Petition No. 48 of 2019 .

By order,

Sd./-

(AMIT KUMAR ) Secretary, Election Commission of India .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2022

4484

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK AGARWAL ON THE 20th OF JUNE , 2022

ELECTION PETITION No. 48 of 2019

Between: -

SIIRI RAJARAM TRIPATII S / O LATE SUNDERLAL TRIPATHI AGED (MADHYA ABOUT 66 YEARS , R/ O 526 - K , J.R. BIRLA ROAD , SATNA PRADESH )

PETITIONER

(BY SIIRI SANJAY AGRAWAL, LEARNED COUNSEL FOR THE PETITIONER)

AND

SAN TEUSILJURAJNAGAR .

GANESH SINGH SIO KAMALBHAN SINGH , AGED ABOUT 26 YEARS , R / O FRIENDS CENY WARD NO . 13, S SINA BIRLA VIKASIH (MADHYA

DASTT. PREDESI

PRADESH

RESPONDENTS सत्य मेद जयते

CERISARTIAK NEMA , JABAL THE RESPONDENT) LEARNED COUNSEI, FOR

This election petition coming on for hearing this day, the

court passed the following :

ORDER

Shri Sanjay Agrawal fairly submits that his client has instructed him to withdraw this election petition . Accordingly, same is dismissed as withdrawn .

Sd/- ( VIVEK AGARWAL) JUDGE

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-16.37.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-16.37.Ordinary.