Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

विभागीय समसंख्‍यक आदेश दिनांक 21.06.2022 द्वारा योग आयोग का गठन...परिशिष्‍ट 1 की कंडिका 6.1 को संशोधित....

Published 19 September 2022

Department
स्‍कूल शिक्षा
Type
Extraordinary
Gazette no.
515
Identifier
in.gazette.madhya.2022-09-19.515.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शास

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव असते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर 2022- भाद्र 28, शक 1944

क्रमांक 515]

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 जून 2022

:: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक क्रमांक एफ 44-5/ 2022/ 20-2 21.06.2022 द्वारा योग आयोग का गठन किया गया था । राज्य शासन एतद द्वारा उक्त आदेश के परिशिष्ट 1 की कंडिका 6.1 को निम्नानुसार संशोधित करता है 6.1 शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र मे कार्यरत एवं अतिविशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ति- अध्यक्ष

2/ आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओ. एल . मण्डलोई, उपसचिव.

1029 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2022

1030

परिशिष्ट - 1 (संशोधित)

योग आयोग का गठन

प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता , प्रचार-प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश योग आयोग का गठन किया जाता है ।

2. योग आयोग का उद्देश्य यह है कि यह प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित निकाय होगा जो योग संबंधी जागरूकता, प्रचार- प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देगा , ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके ।

3.. योग आयोग के कर्तव्य-

(i ) योग आयोग, योग से संबंधित योजना , योग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा करेगा,

(ii) योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्मानित करने एवं पुरस्कार हेतु चयन करेगा ,

(iii) आवासीय एवं गैर आवासीय योग प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा । प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में योग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा । शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए योग करने हेतु प्रेरित करेगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा।

4. योग आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा । आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2022

1030(1)

5. मध्यप्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय विभाग- स्कूल शिक्षा विभाग होगा।

6. आयोग की सरंचना निम्नानुसार होगी-

6.1 शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र मे कार्यरत एवं अतिविशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ति- अध्यक्ष 6.2 अध्यक्ष , महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान , (पदेन) - उपाध्यक्ष 6.3 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्था के निदेशक (पदेन ) - सचिव 6.4 राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले अशासकीय सदस्य 05 सदस्य

6.5 आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष एवं चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय , खेल एवं युवा कल्याण विभाग , जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे ।

6.6 आयोग में आवश्यकतानुसार नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, स्काउट गाईड एवं अन्य समूहों के (सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा संकेगा ।

6.7 अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा ।

7. अशासकीय सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए राज्य के ग्रुप ' ए' अधिकारियों के समतुल्य भत्तें एवं सुविधाएं देय होंगी।

1030(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2022

8. योग आयोग को वेतन एवं अन्य खर्चों के लिए अनुदान दिया जायेगा, जिसके लिए योग आयोग का खाता एक राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा। इसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा ।

9. आयोग का कार्यालय एवं पद संरचना आयोग का एक स्वतंत्र कार्यालय शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में स्थापित होगा। आयोग की प्रशासनिक पद संरचना निम्नानुसार होगीः- क्र

पद

1 सचिव,पदेन निदेशक महर्षि संस्कृत संस्थान

मल्टीटास्किंग स्टाफ 2

3 सुरक्षा एवं साफ-सफाई कर्मी

संख्या

वेतनमान

01.

02

आउट सोर्सिंग के माध्यम से

आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से

आवश्यकता-

नुसार

10. आयोग समय- समय पर आवश्यकतानुसार बाह्य स्त्रोतों से ( विषय विशेषज्ञ , व्यावसायिक सेवा एवं सलाहकार सेवा प्राप्त कर सकेगा । इस हेतु पारिश्रमिक एवं अन्य आनुषंगिक व्यय राज्य शासन , प्रशासकीय विभाग की सहमति से स्वीकृत कर सकेगा।

11. आयोग के सुचारू संचालन के लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा नियम बनाये जायेगें ।

ओ. एल. मण्डलोई , उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-09-19.515.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-09-19.515.Extraordinary.