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४ध्य प्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 532]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2022- आश्विन 7, शक 1944
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर, 2022
" शुद्धिपत्र "
एफ- 35-31-2019- M- इकतीस 163.- इस विभाग की दिनांक 30 जून, 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 349 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ- 35-31-2019-M-इकतीस -102 , के पृष्ठ क्रमांक 698 पर प्ररूप- क में:-
(1) कोष्ठक, शब्द तथा अंक " [ नियम 3 का उप नियम ( 2 ) देखिये ] " के स्थान पर कोष्ठक, शब्द तथा अंक " [ नियम 3 का उप नियम ( 1 ) देखिये ] " स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार पढ़ा जाए.
(2) कोष्ठक, अंक तथा शब्द, " नियम 3 के उप - नियम ( 2 ) से ( 6 ) " के स्थान पर कोष्ठक , अंक तथा शब्द " नियम 3 के उप नियम ( 2 ) से ( 10 ) " स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार पढ़ा जाए.
"CORRIGENDUM "
F-35-31-2019 - M - XXXI - 163 . In the Notification of this Department No. F - 35-31-2019 - M - XXXI - 102, published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extraordinary ) No. 349 dated 30th June, 2022 at the page no . 698 ( 5) in the FORM- A:-
(1) for the bracket , words and figures " [ See sub- rule ( 2 ) of rule 3 ] the bracket , words and figures "[ See sub - rule ( 1 ) of rule 3 ] " be deemed to have been established and read accordingly.
(2) for the bracket , figures and words " sub - rule (2 ) to ( 6 ) of rule 3 " the bracket , figures and words " sub - rule ( 2 ) to ( 10 ) of rule 3 " be deemed to have been established and read accordingly .
1063 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2022
1064
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2022
" शुद्धिपत्र "
एफ - 35-31-2019-M- इकतीस - 164.- इस विभाग की दिनांक 30 जून , 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 349 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ- 35-31-2019-M-इकतीस 106 में: -
(1) पृष्ठ क्रमांक 698 ( 12 ) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक " नियम 9 में, उप- नियम ( 5 ) " के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक " नियम 9 में , उप - नियम ( पांच ) " स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार पढ़ा जाए.
पृष्ठ क्रमांक 698 ( 15 ) पर प्ररूप -17 के अन्त में स्थान व दिनांक के दाहिनी ओर रिक्त स्थान में पहली पंक्ति में " हस्ताक्षर " , एवं द्वितीय पंक्ति में हस्ताक्षर के नीचे " अध्यक्ष , ज. उ. सं. " स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार (2) पढ़ा जाए.
"CORRIGENDUM "
F- 35-31-2019 - M - XXXI - 164 . In the Notification of this Department No. F- 35-31-2019 - M - XXXI - 106 , published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary ) No. 349 dated 30th June , 2022 at the page no . 698 ( 18 ) for the words , figures and bracket " In rule 9 , in sub - rule (5 ) " the words , figures and bracket " In rule 9 , in sub - rule (V) " be deemed to have been established and read accordingly.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. टेकाम , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.