मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 534]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2022- आश्विन 7, शक 1944
गृह ( सामान्य ) विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2022
मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम , 1974 ( क्रमांक 46 सन् 1974 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , श्री राजेश कुमार यादव ( संयुक्त कलेक्टर ) , आवंटन अधिकारी , संपदा संचालनालय, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम, भोपाल सीमा क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.
In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar ( Bedakhali ) Adhiniyam , 1974 (No. 46 of 1974) , the State Government , hereby, appoints Shri Rajesh Kumar Yadav, (Joint Collector ) Allotment Officer, Directorate of Estate, Bhopal as Competent Authority for the purpose of the said Act within the jurisdiction ofMunicipal Corporation , Bhopal with effect from the date of taking over charge .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .