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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 541 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022- आश्विन 8, शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2022
CT- 8-0001-2022 - Sec - 1-05 ( CT ) ( 62 ) , - राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 15 सन् 2022 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 01 अक्टूबर , 2022 को उस तारीख के रूप नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 को छोड़कर धारा 2 से 15 के उपबंध प्रवृत होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 30 सितम्बर 2022
क्रमांक CT- 8-0001-2022 - Sec - 1-05 ( CT) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 8-0001-2022 - Sec - 1-05 (CT) ( 62 ) , दिनांक 30 सितम्बर, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 30th September 2022
No. CT-8-0001-2022 - Sec - 1-05-( CT ) (62) . In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax ( Amendment) Act, 2022 ( 15 of 2022 ) , the State Government , hereby appoints the 1st Day of October , 2022 , as the date on which provisions of Sections 2 to 15, except Section 13 , of the said Act shall come into force.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.