प्रध्य प्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2022- आश्विन 11 , शक 1944
क्रमांक 548 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2022
क्र. 14928-242- इक्कीस-अ( प्रा. ). मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 सितम्बर 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
1095 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अक्टूबर 2022
1096
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २० सन् २०२२
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२
[ दिनांक २ ९ सितम्बर , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३ अक्टूबर २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता , १ ९ ५ ९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा ९ का स्थापन. २. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९ ५ ९ ( क्रमांक २० सन् १ ९५ ९ ) की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
" ९ . ( १ ) समस्त मामलों की अंतिम रूप से सुनवाई तथा निराकरण मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा किया जाएगाः एकल सदस्यीय तथा खण्ड पीठों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग.
परंतु वे मामले, जो समावेदन की सुनवाई या किसी अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं, एकल सदस्यीय पीठ द्वारा सुने जा सकेंगे.
स्पष्टीकरण. - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, " खण्ड पीठ ( डिवीजन बैंच ) " से अभिप्रेत है, अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली पीठ.
(२) राज्य सरकार, एकल सदस्यीय पीठ तथा खण्ड पीठ के माध्यम से मण्डल की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियम बना सकेगी , और ऐसी पीठों द्वारा ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए समस्त आदेश मण्डल के आदेश समझे जाएंगे . ".
३. ( १ ) मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२२ ( क्रमांक ४ सन् २०२२ ) एतद्द्वारा , निरसित किया जाता है.
निरसन व्यावृत्ति. तथा
(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.
भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2022
क्र. 242- इक्कीस-अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अधिनियम , 2022 ( क्रमांक 20 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव .
1096 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2022
MADHYA PRADESH ACT
No. 20 OF 2022
THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE ( AMENDMENT ) ACT, 2022
[Received the assent of the Governor on the 29th September , 2022 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary ) " , dated the 3rd October , 2022. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- third year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act , 2022 .
Substitution of Section 9 .
2. For section 9 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the following section shall be substituted , namely:-
"9. ( 1 ) All cases shall be finally heard and disposed of by a Division Bench of the Board:
Exercise of jurisdiction by singlemember and division benches .
Provided that cases , which are listed for motion hearing or hearing on any interim application may be heard by Single Member Bench.
Explanation. For the purpose of this sub - section , " Division Bench " means a bench comprising of two or more members as nominated by the President .
-(2) The State Government may make rules for exercise of powers and functions of the Board through Single Member Bench and Division Bench and all orders passed by such benches in exercise of such powers or functions shall be deemed to be the orders of the Board ." .
Repeal and saving.
3. ( 1 ) The Madhya Pradesh Land Revenue Code ( Amendment ) Ordinance , 2022 (No. 4 of 2022) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision ofthis Act.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .