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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 549]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2022- आश्विन 12 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2022
क्र. 14953-244- इक्कीस-अ-(प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
1097 1098
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २१ सन् २०२२
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) संशोधन अधिनियम, २०२२
[दिनांक ३ अक्टूबर , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ४ अक्टूबर, २०२२ कोप्रथम बार प्रकाशित की गई ]
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ५ का स्थापन. २. मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) अधिनियम, २०१८ ( क्रमांक २ ९ सन् २०१८ ) की धारा ५ 'के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
लाभ. " ५. ( १ ) हितग्राही , समय- समय पर इस उपधारा और उपधारा ( २ ) के अधीन निम्नानुसार एक लाख तैंतालीस हजार रुपए की कुल राशि प्राप्त करने की हकदार होगीः-
रुपए २००० ( एक ) कक्षा ६ठीं में प्रवेश लेने के समय पर
( दो ) कक्षा ९वीं में प्रवेश लेने के समय पर
रुपए ४०००
(तीन ) कक्षा ११ वीं में प्रवेश लेने के समय पर
रुपए ६०००
(चार ) कक्षा १२ वीं में प्रवेश लेने के समय पर
रुपए ६०००
रुपए २५,०००° ( पांच ) कक्षा १२वीं के पश्चात् स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम ( न्यूनतम दो वर्ष की अवधि ) में प्रवेश लेने के समय पर.
(पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम तथा अंतिम वर्ष में दो बराबर किस्तों में ) .
( २ ) हितग्राही इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वह कक्षा १२वीं की परीक्षा में उपस्थित हुई है, और यदि वह विवाहित है तो ऐसा विवाह , बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, २००६ ( २००७ का ६ ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु पूर्ण करने के पश्चात् किया गया था , २१ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , एक लाख रुपए की रकम प्राप्त करने की हकदार होगी. ".
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2022
क्र. /244-इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी ( बालिका प्रोत्साहन ) संशोधन अधिनियम , 2022 ( क्रमांक 21 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2022
MADHYA PRADESH АСТ
No. 21 OF 2022
THE MAHDYA PRADESH LADLI LAXMI ( BALIKA PROTSAHAN ) SANSHODHAN ADHINIYAM , 2022
[Received the assent of the Governor on the 3rd October , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 4th October , 2022. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Ladli Laxmi ( Balika Protsahan ) Adhiniyam , 2018 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- third year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement.
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Ladli Laxmi ( Balika Protsahan ) Sanshodhan Adhiniyam , 2022.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Substitution of Section5.
2. For Section 5 of the Madhya Pradesh Ladli Laxmi ( Balika Protsahan) Adhiniyam , 2018 (No. 29 of 2018 ) , the following section shall be substituted , namely :-
Benefits.
"5. ( 1 ) The beneficiary shall be entitled to receive a total sum of one lac forty three thousand rupees under this sub- section and sub- section (2) from time to time as below:-
Rs. 2000
(i) Atthe time of admission to class 6th
(ii) At the time of admission to class 9th Rs . 4000
Rs. 6000
(iii) At the time of admission to class 11th
Rs. 6000
(iv) At the time of admission to class 12th
(v) Atthe time of admission in graduation or professional course ( minimum two years duration) , after class 12th.
Rs . 25000 ( in two equal instalments in the first and last years of the course duration).
(2) The beneficiary shall be entitled to receive an amount of one lac rupees on attaining the age of 21 years subject to the condition that she has appeared in examination of class 12th , and if she ismarried then such marriage was solemnised after attaining the minimum age as specified in the Prohibition of Child Marriage Act , 2006 ( No. 6 of 2007) . " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .