मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2022-आश्विन 14, शक 1944
क्रमांक 553]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2022
क्र. 15012-245-इक्कीस अ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
1105 1106
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन् २०२२
मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२
[ दिनांक ३ अक्टूबर , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ६ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
भाग-एक
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन
२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा ९ में उपधारा ( १ ) में, खण्ड (ग ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, -
" ( ग ) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में बारह से अनधिक व्यक्ति तथा दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में आठ से अनधिक व्यक्ति जिनके पास नगरपालिक प्रशासन का ज्ञान अथवा अनुभव हो , राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :
परन्तु केवल नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति और जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र न हो, नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा. ".
भाग-दो
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन
३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा १ ९ में, उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( ग ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, -
" ( ग ) नगरपालिक परिषद् की दशा में छह से अनधिक व्यक्ति तथा नगर परिषद् की दशा में चार से अनधिक व्यक्ति, जिनके पास नगरपालिक प्रशासन का ज्ञान अथवा अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :
परन्तु केवल नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति और जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र न हो , नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा. ".
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2022
क्र. /245 - इक्कीस - अ(प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 23 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2022
MADHYA PRADESH ACT
No. 23 OF 2022
THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI ( DWITIYA SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2022
[Received the assent of the Governor on the 3rd October , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 6th October , 2022. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - third year of the Republic of India as follows :-
1. This Act maybe called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi ( Dwitiya Sanshodhan ) Short title . Adhiniyam , 2022 .
PART-I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
ACT, 1956 ( NO . 23 OF 1956)
2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956 ) , in Section 9 , in sub - section ( 1 ) , for clause (c ) , the following clause shall be substituted, namely:-
"(c) not more than twelve persons in the Municipal Corporations having population of more than ten lakhs and not more than eight persons in the Municipal Corporations having population of less than ten lakhs , having knowledge or experience in the municipal administration , nominated by the State Government:
Provided that only a person residing within the municipal area and being otherwise not ineligible for election as Councillor may be nominated; " .
PART- II
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO . 37 OF 1961)
3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) , in Section 19, in sub- section ( 1 ) , for clause ( c) , the following clause shall be substituted, namely:-
"( c ) not more than six persons in case of Municipal Councils and not more than four persons in case of Nagar Parishads having knowledge or experience in the municipal administration , nominated by the State Government :
Provided that only a person residing within the municipal area and being otherwise not ineligible for election as Councillor may be nominated;" .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.