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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 554 ]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2022- आश्विन 14, शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2022
क्र. 15043-247- इक्कीस - अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
1107 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2022
1108
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २४ सन् २०२२
मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय ( संशोधन ) अधिनियम , २०२२
[ दिनांक ४ अक्टूबर , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ६ अक्टूबर २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , १ ९ ५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.
धारा २ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १ ९ ५८ ( क्रमांक १ ९ सन् १ ९५८ ) की धारा २ में, खण्ड (क) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (क ) " उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग " से अभिप्रेत है , जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और इसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जिला न्यायाधीश , जिला न्यायाधीश ( अधिसमय मान ) , जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी ) तथा जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर); ".
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2022
क्र. /247- इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन ) अधिनियम , 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 24 OF 2022
THE MAHDYA PRADESH CIVIL COURTS ( AMENDMENT ) ACT , 2022
[Received the assent of the Governor on the 4th October , 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 6th October , 2022. ]
An Act Further to amend the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- third year of the Republic of India as follows :-
2022 . 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Civil Courts (Amendment ) Act . Short title .
Amendment of
Section 2 .
2. In section 2 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act . 1958 ( No. 19 of 1958 ) , for clause (a). the following clause shall be substituted, namely:-
(a ) "cadre of Higher Judicial Service" means the cadre of District Judges and shall include the Principal District Judge . District Judge ( Super Time Scale ) . District Judge ( Selection Grade ) and District Judge ( Entry Level ) ;" .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.