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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 557 ]
भोपाल , सोमवार , दिनांक 10 अक्टूबर 2022- आश्विन 18 , शक 1944
संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2022
क्र. 1115- एफ - 2-55-2019- एक- अड़तालीस. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के उप- खण्ड ( 2 ) तथा वित्तीय शक्ति पुस्तिका 1993 के इस संबंध में सामर्थ्यकारी उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष , विधान सभा के द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 344- एफ- 2-55-2019- एक- अड़तालीस , दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा बनाए गए नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम (ड़ ) ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" ( 1 ) अनुदान, किसी भी एक वर्ष में , किसी भी एक मामले के संबंध में अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा, अधिक से अधिक रुपए 40,000/ - ( चालीस हजार ) तक एवं उपाध्यक्ष द्वारा, रुपये 20,000/ - ( बीस हजार ) तक सीमित रखा जाएं. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सोनूने, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .