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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 561]
भोपाल , बुधवार, दिनांक12 अक्टूबर 2022-आश्विन 20, शक 1944
उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2022
क्र. एफ- 73-1-2012- अड़तीस 3.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 15 - ग की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में , अनुसूची - दो में , अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
न्यूनतम आयु-सीमा (3)
अर्हताएं (5)
सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)
अधिकतम आयु- सीमा (4)
अनुक्रमांक (1)
1
45 वर्ष
32वर्ष
कुलसचिव
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि.
(2 ) शासकीय विभागों/ संस्थाओं या शासकीय विश्वविद्यालयों के , न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक/शैक्षणिक अनुभव रखने वाले द्वितीय श्रेणी अधिकारी .
1121 1122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अक्टूबर 2022
No. F - 73-01-2012 -XXXVIII - 3.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules , 1983 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule - II , for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. N.
(1)
Qualifications (5)
Name of Post Included in this Service (2)
Minimum Age Limit (3)
Maximum Age Limit (4)
1
32 Years
45 Years
Registrar
( 1) Post Graduate degree or equivalent degree from a recognized University with minimum 55 % marks or equivalent grade point scale.
(2) Second Class Officers of Government Departments/ Institutions OR Government Universities having minimum 10 years administrative/ educational experience.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .