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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार , दिनांक17 अक्टूबर 2022-आश्विन 25 , शक 1944
क्रमांक 563 ]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2022
क्रमांक AGR - 3-0001-2022- SEC-2- चौदह (AFR ) .- भारत सरकार की " प्राइस सपोर्ट स्कीम " के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2022-23 में केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज " चना , मसूर एवं सरसों ", का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है.
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा " प्राइस सपोर्ट स्कीम " के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज " चना , मसूर एवं सरसों " की प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर, देय मंडी फीस से छूट प्रदान की जाती है.
अधिसूचित कृषि उपज " चना , मसूर एवं सरसों " के उपार्जन के लिए दिनांक 21 मार्च 2022 से नियत उपार्जन तिथि तक " प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत किये गये उपार्जन के लिये मंडी फीस के भुगतान पर उक्त छूट प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2022
क्रमांक AGR- 3-0001-2022- SEC-2- चौदह(AFR ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 17 अक्टूबर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन , उपसचिव.
1125 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2022
1126
Bhopal , the 17th October 2022
No. AGR - 3-0001-2022 - SEC - 2 - XIV ( AFR ) .- Notified Agricultural Produce " Chana , Masoor & Sarson " has been procured at Minimum Support Price by the agencies of Union/ State Government in Rabi Marketing Season 2022-23 , under the Government of India's " Price Support Scheme" .
In exercise of the powers conferred in sub - section ( 1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , exempts the agencies of Union/ State Government for procurement of notified agricultural produce " Chana, Masoor & Sarson " at Minimum Support Price under the " Price Support Scheme " from the farmers of the State , for payment of Market fee .
The above exemption from payment of market fee shall be effective from the date of beginning of procurement in case of "Chana , Masoor & Sarson " from 21 " March 2022 to the due date .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJANA JAIN , Dy. Secy .
नियंत्रक. शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .