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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 564 ]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 17 अक्टूबर 2022- आश्विन 25, शक 1944
योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2022
क्र. 1137-1388-2021-23- यो.आ.सां. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग , मध्यप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक 307-3757-99- 23- आसांसं , दिनांक 2 मार्च 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 ( 1969 का. सं. 18 ) की धारा 30 ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के नियम 5 के तहत मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप में निम्नानुसार कालम जोडने की अनुमति प्रदान करता है :-
(मृत्यु सूचना प्रारूप-2 में ) : -
मद क्र. 4
माता का नाम एवं माता का यू.आई.डी. नं. ( यदि उपलब्ध है तो )
मद क्र. 5
पिता का नाम एवं पिता का यू.आई.डी. नं. ( यदि उपलब्ध है तो )
मद क्र. 5 क पति / पत्नी का नाम व उनका यू.आई.डी. नं. ( यदि उपलब्ध है तो )
मद क्र. 5 ख पति / पत्नी की आयु
पति / पत्नी का सम्पर्क विवरण
मद क्र. 5 ग
( मृत्यु प्रमाण पत्र प्रारूप -6 में ) : -
नाम मृतक का यू.आई.डी. नं. ( यदि उपलब्ध है तो )
लिंग
मृत्यु की तिथि
मृत्यु का स्थान
माता का नाम
मद क्र . 4
माता का यू.आई.डी. नं. ( यदि उपलब्ध है तो ) पिता का नाम
मद क्र. 5
पिता का यू.आई.डी. नं. ( यदि उपलब्ध है तो )
पति / पत्नी का नाम
मद क्र. 5 क
पति / पत्नी का यू.आई.डी. नं. ( यदि उपलब्ध है तो )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.