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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 566]
भोपाल , सोमवार , दिनांक 17 अक्टूबर 2022-आश्विन 25 , शक 1944
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2022
क्रमांकः एफ 19-56 / 2022 /1 / 4 , बी.एस.एफ. को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938 (क्रमांक-5 सन् 1938 ) की धारा -9 की उपधारा (1 , 2 , 3 एवं 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एत्दद्वारा , तहसील मल्हारगंज , जिला इंदौर (म.प्र.) के ग्राम रेवती एवं जाख्या के निम्नांकित सर्वे नम्बरान की भूमियां जो नीचे अनुसूची में दर्शायी गई है, रकबा 42.837 हेक्टेयर सीमा सुरक्षा बल को मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के लिए फायरिंग रेंज सह एब्सुल्यूट सेफ्टीजोन दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होने वाले तथा दिनांक 30 सितंबर 2032 को समाप्त होने वाले 10 वर्षों की कालावधि के लिए निम्न शर्तों के अंतर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगाः-
1. सीमा सुरक्षा बल, अपनी भूमि पर मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास कर सकेगा ।
2. सीमा सुरक्षा बल को फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 1964 में दर्शाए नियमों का पालन करना होगा ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2022
3. एब्सुल्यूट सेफ्टीजोन के अंतर्गत दर्शायी गई भूमियों में सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन - धन हानि हो, इसका प्रयास सीमा सुरक्षा बल को करना होगा ।
4. अभ्यास के दौरान सार्वजनिक आवागमन बंद नहीं होगा, मध्यप्रदेश सैन्य चालन , मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 के अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सीमा सुरक्षा बल को अदा करना होगा । अभ्यास दिवस में आवागमन बंद किए जाने की स्थिति में आवागमन के रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद करना होगा ।
5. उक्त फील्ड फायरिंग रेंज में वन संरक्षण अधिनियम , 1980 के प्रावधान लागू नहीं होते , परन्तु वन संरक्षण की दृष्टि से फायरिंग रेंज के सेफ्टीजोन में बड़े वृक्षों का वृक्षारोपण सीमा सुरक्षा बल को विभिन्न चरणों में पूरा कराना होगा ताकि वृक्षारोपण काम्पेक्ट बने और क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कम हो ।
6. फायरिंग के दौरान वन सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध सीमा सुरक्षा बल को करना होगा , इस दौरान कोई हानि होती है तो नियमानुसार मुआवजे का भुगतान सीमा सुरक्षा बल को करना होगा ।
7. मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के दौरान जन - हानि, पशु हानि, फसल हानि होने पर सीमा सुरक्षा बल को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करना होगा । उक्त रेंज के अंतर्गत एवं आस - पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग ऑफिसर की होगी ।
8. सीमा सुरक्षा बल से लिखित वचन - पत्र लिया जाये कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु तथा भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो उन शर्तों को मानने के लिए उक्त विभाग बाध्य होगा ।
9. भू- रेखांक एवं क्षेत्र के ब्यौरे संबंधी अनुसूची का निरीक्षण कलेक्टर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकेगा , क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है : -
ग्राम
प.ह.न.
क्र. जिला तहसील रा.नि. मंडल
बन्दोबस्त नं.
3
6
1
2
4
5
7
122/3 , 123/4 , इंदौर मल्हारगंज मवंरासला -4 रेवती रेवती- । 二
1.
126/1 , 126/2 ,
127/1,127/ 2,
128/1 , 128/3 ,
129/2, 130/3 ,
135/1/1
मल्हारगंज भाग्या-5
इंदौर
1/4
जाख्या भाग्या - 13
2.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
श्रीनिवास शर्मा , सचिव.
नियंत्रक. शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 ,