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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022- आश्विन 26 , शक 1944
क्रमांक 567 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2022
क्र. 15686-260 - इक्कीस अ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर , 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
1133 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2022
1134
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २६ सन् २०२२
मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२२
[ दिनांक १५ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा १३ का
२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९८४ ( क्रमांक १३ सन् १ ९८४ ) की धारा १३ में, संशोधन
उपधारा ( २ ) में, शब्द
" वह कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा " , के स्थान पर, शब्द " वह प्रथम अपराध की दशा में, दस हजार रुपए तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, बीस हजार रुपए की शास्ति से दण्डनीय होगा " स्थापित किए जाएं.
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2022
क्र. 15686-260 - इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 26 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 26 OF 2022
THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN ( VINIYAMAN ) SANSHODHAN ADHINIYAM , 2022
[Received the assent of the Governor on the 15th October , 2022 : assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 18th October , 2022. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman ) Adhiniyam , 1984 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - third year of the Republic of India as follows
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran ( Viniyaman ) Sanshodhan Adhiniyam . 2022 .
Amendment of
Section 13 .
2. In section 13 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran ( Viniyaman ) Adhiniyam . 1984 ( No. 13 of 1984) , in sub - section ( 2 ) , for the words " he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to six thousand rupees , or with both ", the words " he shall be punishable with penalty of ten thousand rupees in case of first offence and twenty thousand rupees in case of second or subsequent offence " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 ,