मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022-आश्विन26 , शक 1944
क्रमांक 568 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2022
क्र. 15687-259 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव,
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2022
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २७ सन् २०२२
मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) संशोधन अधिनियम , २०२२
[ दिनांक १५ अक्टूबर , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) अधिनियम, १ ९६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा १५ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६४ (क्रमांक २९ सन् १ ९६४ ) की धारा १५ में, खण्ड ( क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" ( क) वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा;".
भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022
क्र. 15687-259 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 27 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 27 OF 2022
THE MADHYA PRADESH TENDU PATTA ( VYAPAR VINIYAMAN ) SANSHODHAN ADHINIYAM , 2022
[Received the assent of the Governor on the 15th October , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 18th October , 2022. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Tendu Patta ( Vyapar Viniyaman ) Adhiniyam , 1964.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - third year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Tendu Patta ( Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam , 2022 .
Amendment of Section 15 .
2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Tendu Patta ( Vyapar Viniyaman ) Adhiniyam , 1964 (No. 29 of 1964 ) , for clause ( a ) , the following clause shall be substituted , namely:-
(a) he shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees and may extend to fifty thousarid rupees ;" .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.