Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्‍यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 2022...

Published 18 October 2022

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
568
Identifier
in.gazette.madhya.2022-10-18.568.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022-आश्विन26 , शक 1944

क्रमांक 568 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव,

1135 1136

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2022

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) संशोधन अधिनियम , २०२२

[ दिनांक १५ अक्टूबर , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) अधिनियम, १ ९६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६४ (क्रमांक २९ सन् १ ९६४ ) की धारा १५ में, खण्ड ( क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( क) वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा;".

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता ( व्यापार विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 2022 ( क्रमांक 27 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव , अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 27 OF 2022

THE MADHYA PRADESH TENDU PATTA ( VYAPAR VINIYAMAN ) SANSHODHAN ADHINIYAM , 2022

[Received the assent of the Governor on the 15th October , 2022 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 18th October , 2022. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Tendu Patta ( Vyapar Viniyaman ) Adhiniyam , 1964.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - third year of the Republic of India as follows :-

Short title .

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Tendu Patta ( Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam , 2022 .

Amendment of Section 15 .

2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Tendu Patta ( Vyapar Viniyaman ) Adhiniyam , 1964 (No. 29 of 1964 ) , for clause ( a ) , the following clause shall be substituted , namely:-

(a) he shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees and may extend to fifty thousarid rupees ;" .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-10-18.568.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-10-18.568.Extraordinary.