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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-34-2018-1-पांच (92) दिनांक 1 अक्‍टूबर 2018....

Published 02 November 2022

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
582
Identifier
in.gazette.madhya.2022-11-02.582.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 2 नवम्बर 2022- कार्तिक 11 , शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2022

क्र. एफ ए 3-34-2018-1- पांच ( 66 ) .- राज्य सरकार, राजस्व संग्रहण में योगदान हेतु मालों की खरीदी अथवा माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए क्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले बिल/ बीजकों के संग्रहण एवं पुरस्कार हेतु लागू " मध्यप्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना , 2018 " के संबंध में जारी अधिसूचना क्र. एफ- ए - 3-34-2018-1- पांच ( 92 ) द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के-

1 . पैरा 4 के खण्ड -9 के स्थान पर निम्न खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

" ( 9 ) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 6 माह में संग्रहित हुए बिल/बीजकों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जायेगा . श्रेणियां निम्नानुसार होंगी:-

बिल की राशि रु. 200/- से 20,000/- तक होने पर.

प्रथम श्रेणी

बिल की राशि रु . 20,001/- से 50,000/- तक होने पर.

द्वितीय श्रेणी

तृतीय श्रेणी बिल की राशि रु. 50,001/- से 1,00,000/- तक होने पर.

चतुर्थ श्रेणी बिल की राशि रु. 1,00,000/- से अधिक होने पर.

इन चारों श्रेणियों में से प्रत्येक में 3 क्रेताओं का चयन पुरस्कार हेतु किया जायेगा . "

1163 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2022

1164

2. पैरा 6 के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

" इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 6 माह में कुल 12 क्रेताओं/उपभोक्ताओं का कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी सिस्टम से निम्नानुसार निर्धारण किया जाएगा:-

1. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित प्रथम श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 25 प्रतिशत पुरस्कार हेतु देय होगा.

2. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित द्वितीय श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 20 प्रतिशत पुरस्कार हेतु देय होगा.

3. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित तृतीय श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 15 प्रतिशत पुरस्कार हेतु देय होगा.

4. पैरा 4 के खण्ड 9 में वर्णित चतुर्थ श्रेणी में चयनित 3 क्रेताओं को उनकी बिल राशि का 10 प्रतिशत अथवा रु. 20,000/ - ( जो भी कम हो ) पुरस्कार हेतु देय होगा. "

पुरस्कार की राशि चयनित क्रेता/उपभोक्ता के द्वारा बताए गए बैंक खाते में हस्तांतरित की जावेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-11-02.582.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-11-02.582.Extraordinary.