मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2022 कार्तिक 13 , शक 1944
क्रमांक 584]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2022
क्र. एफ 2-21-2022-61- लोसेप्र - इकसठ-1- पी.एस.जी. -02.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा , प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम , प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत् श्रम विभाग की सेवाएं-
प्रथम अपील
सेवा प्रदान
सेवा का नाम
सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
करने की निश्चित समय-सीमा
(7)
के निराकरण की निश्चित की गई समय -सीमा (6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
30कार्य
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश कारखाना
2.45
श्रमायुक्त
श्रम विभाग
दिवस
सचिव, श्रम विभाग
07 कार्य दिवस
नियम, 1962 के
होने वाले आवेदनों
नियम 123 -क के अंतर्गत तृतीय पक्ष प्रमाणक रूप में मान्यता हेतु प्राप्त का निराकरण किया जाना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा , उपसचिव.
1167
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित 2022 .