मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 585 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2022 कार्तिक 13 , शक 1944
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 3/4 नवम्बर 2022
क्र. एफ.एन. - 3-3-4-0002-2022- Sec-1- पैंतीस ( ANH ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1979 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 44 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
1028
अंशकालीन स्वच्छकार
"45
चतुर्थ श्रेणी
संचालक, पशुपालन एवं डेयरी/संयुक्त संचालक/ उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं.
No. F. N. -3-3-4-0002-2022 - Sec - 1 - XXXV ( ANH ) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , make the following amendment in the
1169 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 नवम्बर 2022
1170
Madhya Pradesh Veterinary Department Contingency paid Employees Recruitment and Condition of Service Rules . 1979 , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , in the Schedule , after serial number 44 , the following serial number and entries thereto, shall be added , namely:-
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Class- IV
1028
"45. Part time Sweeper
Director , Animal husbandry & Dairy/Joint Director/Deputy Director , Veterinary Services .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 .