मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
कार्तिक 16 , शक 1944
भोपाल , सोमवार, दिनांक 7 नवम्बर 2022
क्रमांक 586]
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2022
क्र. एफ 4-89-2018-1- पच्चीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक , द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा, " मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग ( सेवा एवं भर्ती ) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 11 में,-
उप -नियम ( 1 ) में, शब्द " दो वर्ष " के स्थान पर, शब्द " पांच वर्ष " स्थापित किये जाएं.
(1)
उप-नियम ( 4 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
(2)
शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए अंकों का प्रवर्गवार न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगा, अर्थात्ः- "(4)
अन्य
शिक्षक श्रेणी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित
(3)
जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग
व्यक्ति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(2)
(1)
उच्च माध्यमिक शिक्षक 50 प्रतिशत 60 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षक 50 प्रतिशत 60 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षक 50 प्रतिशत 60 प्रतिशत
1171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 नवम्बर 2022
1172
No. F - 4-89-2018-1 - XXV . In exercise of the powers conferred by the proviso article 309 of the constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Tribes and Scheduled Castes Teaching Cadre ( Service and Recruitment ) Rules , 2018 , namely:-
AMENDMENTS
In the said rules , in rule 11 ,-
(1) in sub- rule , ( 1 ) for the wores "two years " , the words " five years " shall be substituted .
(2) for sub- rule (4) , the following sub - rule shall be substituted, namely :-
"(4) The Category wise minimum percentage of marks to qualify in the Teacher Eligibility Examination shall be as Under :-
Class of Teacher
Others
(3)
Scheduled Castes / Scheduled Tribes/ Other Backward Classes /Persons with disabilities /Economically weakers sections (2) (1)
60%
50% UpperMiddle Teacher 60%
50% Middle Teacher
60%
50% Primary Teacher
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिशा प्रणय नागवंशी, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022