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मध्यप्रदेश शासन.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 588 ]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 9 नवम्बर 2022- कार्तिक 18 , शक 1944
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2022
क्रमांक एफ 19-55 / 2019 / आठ योजना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 96 की उपधारा (2 ) के खण्ड (तैंतीस) , धारा 111 , धारा 117 एवं धारा 138 की उपधारा (2 ) के खण्ड (ञ) सहपठित धारा 67 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त तथा इस निमित्त सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 08/2013 में , ऑटो रिक्शा वाहनों के लिए विनियामक प्रावधान बनाये जाने के आदेश दिनांक 15.02.2021 के पालन में, राज्य सरकार एतद्वारा , निम्नलिखित ऑटो रिक्शा विनियमन योजना बनाती है जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप - धारा (2 ) के अधीन यथा अपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 27 मार्च 2021 को पूर्वप्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात्:-
योजना
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-
(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम ऑटो रिक्शा विनियमन योजना , 2021 है ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।
(3) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत होगी ।
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2. परिभाषाएँ :-
1. इस योजना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
(क) " अधिनियम " से अभिप्रेत है मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59);
(ख) "ऑटो रिक्शा " चालक को छोड़कर 3 सवारियों तक की बैठक क्षमता वाला 3 पहिया यात्री वाहन ।
(ग ) ई- गाड़ी या ई- रिक्शा से अभिप्रेत है भाड़ा या पारिश्रमिक के लिये यथास्थिति , माल या यात्रियों के वहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार, जो इस निमित्त विहित किए जाएं , विनिर्मित , सन्निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित एक तीन पहियों वाला 4000 वाट से अनधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान ।
2. इस नियमों में प्रयुक्त कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति, जिसे यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है , उसका वही अर्थ होगा जैसा उसे मोटरयान अधिनियम , 1988 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में समनुदेशित किया गया हो ।
3. ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिट एवं मोटरयान कर –
(1 ) परमिट स्वीकृत किये जाने में सी.एन.जी. ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता दी जायेगी ।
(2) ऑटो रिक्शा वाहनों को परमिट प्राप्त करने / नवीनीकरण के लिये मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 72 (1 ) (ख ) के तहत प्ररुप एम.पी.एम.व्ही.आर. -43 में आवेदन करना होगा ।
(3 ) स्थाई परमिट प्रारुप एम.पी.एम.व्ही.आर. - 49 में जारी किया जायेगा, जो जारी किये जाने / नवीनीकरण किये जाने की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा । अस्थाई परमिट प्रारुप एम.पी.एम.व्ही. आर. - 51 में जारी किया जायेगा, जो जारी / नवीनीकरण किये जाने की दिनांक से अधिकतम 04 माह की अवधि के लिये वैध होगा ।
(4) परमिट जारी करने / नवीनीकरण के लिये फीस मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 145 में विहित किये गये अनुसार होगी ।
(5) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अनुसार द्वितीय अनुसूची में संचालन हेतु उपयोग किये जाने वाले ईंधन के प्रकार (पेट्रोल / डीजल / सी.एन.जी./ बैटरी ) के अनुसार विहित की गई दरों के अनुसार मोटरयान कर देय होगा ।
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(6 ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , के आदेश क्रमांक का.आ. 2812 (अ) दिनांक 30.08.2016 द्वारा ई - कार्ट एवं ई- रिक्शा को परमिट की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है । मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक वाहन नीति -2019 में ई - वाहनों को पंजीयन शुल्क में तथा मोटरयानकर में छूट प्रदान की गई है । अतः इन वाहनों को परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । साथ ही पंजीयन शुल्क व मोटरयानकर के संबंध में शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-25 / 2019 /18-2 दिनांक 01.11.2019 के प्रावधान भी लागू होंगे ।
4. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कर्तव्य –
(1 ) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा, ऑटो रिक्शा के संचालन हेतु शहरी क्षेत्र तथा गैर शहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जायेगा ।
(2) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नगरीय जनसंख्या के आधार पर तथा परिवहन के अन्य साधनों यथा- बस , मिनी बस, टेम्पो , टेक्सी की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , के आदेश क्रमांक का.आ. 2812 (अ) दिनांक 30.08.2016 के पालन में ई - रिक्शा के संचालन हेतु किसी भी क्षेत्र / मार्ग को प्रतिबंधित किया जा सकेगा ।
(3 ) जिला सड़क सुरक्षा समिति के परामर्श पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समुचित संख्या में ऑटो स्टैण्डों का चिन्हांकन एवं निर्धारण किया जायेगा ।
(4) शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रो हेतु पृथक पृथक परमिट दिए जाएंगे और ऑटो रिक्शा को ऐसे परमिट पर संचालन के लिए अलग से रंग कोडिंग दी जाएगी । कलर कोडिंग को परमिट का अभिन्न अंग माना जाएगा, जिसका उल्लंघन करने पर ऐसे ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द कर दिया जाएगा । इस योजना के तहत कलर कोडिंग इस प्रकार होगी- मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 नवम्बर 2022
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(1 ) शहरी क्षेत्र के लिए सीएनजी / बायो ईंधन से संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और ग्रीन बॉडी और पेट्रोल , डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बॉडी । इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या (2) शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के लिए - पीला हुड और लाल बॉडी ।
(5) परमिट स्वीकृतकर्ता प्राधिकार द्वारा परमिट पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 74 एवं धारा 84 में विहित की गई शर्तों में से कोई भी शर्त अधिरोपित की जा सकेंगी , इन शर्तों के उल्लंघन करने पर ऑटो रिक्शा का परमिट निरस्त किया जा सकेगा ।
(6) ऑटो रिक्शा के अवैध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और ऑटो रिक्शा को जारी परमिट तथा अन्य दस्तावेज मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियो लिए वाहन पोर्टल पर सदैव उपलब्ध होगे ।
(7) ऑटो रिक्शा का संचालन केवल अनुबंध गाड़ी के रूप में किया जाएगा , यदि कोई ऑटो रिक्शा स्टेज कैरिज के रूप में संचालित होता पाया जाता है, तो ऐसे ऑटो रिक्शा को जारी किया गया परमिट रद्द कर दिया जाएगा ।
(8) ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक यात्रियों का वाहन नहीं किया जायेगा, यदिः कोई ऑटो रिक्शा 3 से अधिक यात्रियों को ले जाते हुए पाए जाता हैं, तो ऐसे ऑटो रिक्शा को जारी किया गया परमिट रद्द कर दिया जाएगा ।
5. ऑटो रिक्शा / ई- रिक्शा स्वामी का उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य
(1 ) ई- रिक्शा_स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ई- रिक्शा का संचालन निर्धारित मार्ग/ क्षेत्र में ही किया जाये ।
(2) ई- रिक्शा पर सहज रुप से दृश्य स्थान पर रुट क्रमांक एक वर्ग फुट के गोलाकार में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षरों से लिखा जायेगा तथा बड़े अक्षरों में रुट का विवरण तथा ऑटो स्टैण्ड का विवरण भी प्रदर्शित करना होगा ।
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(3) वाहन चालक को निर्धारित गणवेश में रहना सुनिश्चित किया जायेगा ।
(4) वाहन संचालन की स्थिति में होने पर वाहन के समस्त दस्तावेज यथा- पंजीयन प्रमाणपत्र , फिटनेस प्रमाणपत्र , बीमा, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र आदि वाहन के साथ भौतिक एवं डिजिटल रूप में उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जायेगा ।
(5) प्राधिकार द्वारा परमिट पर अधिरोपित की गई शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
(6) वाहन स्वामी ऑटो रिक्शा एवं ई - रिक्शा में किसी प्रकार का परिवर्तन (Modification) नहीं करायेगा, अतिरिक्त सीट नहीं लगवायेगा या बैठने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करायेगा , जिससे बैठक क्षमता में वृद्धि हो , म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवायेगा । इसका उल्लंघन पाये जाने पर वाहन का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा तथा उसे पुनः नवीन परमिट स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
(7) प्रत्येक ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में महत्वपूर्ण फोन / मोबाईल नम्बर यथा पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एंबूलेंस , डायल 100 , महिला हेल्पलाइन , चाइल्ड हेल्पलाईन आदि नम्बर लिखना सुनिश्चित किया जायेगा ।
(8) वाहन को सदैव साफ स्वच्छ हालत में रखेगा ।
6. चालक के कर्त्तव्य तथा आचरण : -
(1 ) ऐसे चालक जिनका वर्ष में दो बार से अधिक रेडलाइट जम्पिंग , लेन अनुशासन के उल्लंघन, मोटरयान अधिनियम में विहित प्रावधानों के उल्लंघन के अपराध में चालान किया गया हो तो ऐसे चालक का चालक लायसेंस 6 माह के लिए निलंबित किया जायेगा ।
(2) ऐसे चालक जिनका वर्ष में एक बार भी अत्यधिक गति से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, नशे की स्थिति में वाहन चलाने , आपराधिक व्यक्ति द्वारा वाहन चलवाने या केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 में उल्लिखित किसी कृत्य के अपराध में चालान किया गया हो तो ऐसे चालक का चालक लायसेंस 6 माह के लिए निलंबित किया जायेगा ।
(3) चालक वाहन चलाते समय मोटरयान चालन विनियमन, 2017 का पालन करेगा । यदि चालक द्वारा कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी चालक तथा वाहन स्वामी की होगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 नवम्बर 2022
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(4) वाहन चालक निर्धारित वैध दस्तावेजों के बिना वाहन का संचालन नहीं करेगा ।
(5) चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा , धूम्रपान नहीं करेगा तथा न ही किसी भी नशे की हालत में वाहन चलायेगा ।
(6) निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में यात्रियों का वहन करने पर या चालक की सीट पर यात्री को बैठाकर वाहन संचालन करने पर वाहन चालक के साथ - साथ वाहन स्वामी भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माना जाकर प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो रुपये 1000 से कम नहीं होगा , दण्डित किया जा सकेगा तथा द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिए परमिट को निरस्त किया जायेगा ।
7. ऑटो रिक्शा विनियमन योजना-2021 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 , केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में किये जाने वाले संशोधन, जारी गई अधिसूचनाओं , परिपत्रों , आदेशों, निर्देशों तथा सलाहकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .