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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार , दिनांक 16 नवम्बर 2022 कार्तिक 25, शक 1944
क्र. 590]
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2022
क्र.3703-3329-2022- बी-4- दो. राज्य शासन , "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम", 2008 की धारा 15 सहपठित धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 11 सहपठित धारा 22 के अंतर्गत अभिहित विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन का संचालन करने के लिये संबंधित जिले में पदस्थ उप संचालक, लोक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा 07 वर्ष या उससे अधिक सेवा अनुभव के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को " विशेष लोक अभियोजक " नियुक्त करता है .
किसी जिले के लिये उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य कार्य आवंटन इस आदेश के अध्यधीन रहते हुए "संचालक लोक अभियोजन " द्वारा किया जा सकेगा.
No. - 3703-3329-2022 - B - 4 - II.- In exercise of the Powers Conferred by Section 15 read with Section 22 of the " National Investigation Agency Act " , 2008 , the State Government hereby appoints , all Deputy Director Public Prosecution, District Public Prosecution Officer , Additional District Public Prosecution Officers and Assistant District Public Prosecution Officers having 7 years of more service experience , as " Special Public Prosecutor " , to conduct prosecution before Special Courts , of concerned District , under section 11 read with Section 22 of the said Act .
Subject to this order, allocation of word among the special public prosecutors appointed as above for any district shall by done by the " Director Public Prosecution" .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
रवीन्द्र सिंह, सचिव
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022.