Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

खाद्य आयोग में प्रो. वीरेन्‍द्र कुमार मल्‍होत्रा को....अध्‍यक्ष पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो नियुक्‍त....

Published 17 November 2022

Department
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण
Type
Extraordinary
Gazette no.
593
Identifier
in.gazette.madhya.2022-11-17.593.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , गुरुवार, दिनांक 17 नवम्बर 2022 कार्तिक 26 , शक 1944

क्रमांक 593 ]

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2022

क्र. एफ 7-35-2013 - उन्तीस- 1.- खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ( 2013 का सं. 20 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम , 2017 के अध्याय 5 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में , राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश खाद्य आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त करता है:-

पद (3)

नाम एवं पता (2)

क्र. (1)

अध्यक्ष 1 प्रो. वीरेन्द्र कुमार मल्होत्रा , निवासी-अरूणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैलाश बुंदेला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2022

क्र. एफ 7-35-2013 - उन्तीस - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद, 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैलाश बुंदेला, उपसचिव.

1185 1186

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2022

Bhopal , the 17th November 2022

No. F 7-35-2013 - XXIX - 1 . In exercise of the powers conferred under Section 16 ( 1 ) and (2 ) of the National Food Security Act , 2013 (No. 20 of 2013 ) and in compliance to the provisions contained in Chapter V of the Madhya Pradesh Food Security Rules , 2017 , the State Government hereby appoints the following person in the Madhya Pradesh Food Commissions on the post corresponding to their name mentioned hereunder for the period of 5 years or on attaining the age of 65 years , whichever is earlier form the date of their joining:-

Post (3)

Name and Address (2)

S. No. (1)

Chair Person 1 Pro . Virendra Kumar Malhotra , Address - Aruna Asaf Ali Road , New Delhi .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KAILASH BUNDELA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-11-17.593.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-11-17.593.Extraordinary.