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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 46, Part Part 1, 18 November 2022

Published 18 November 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
46
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-11-18.46.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2022 - कार्तिक 27 , शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. ई- 1-181-2022-5- एक. श्री अंशुल गुप्ता , भाप्रसे ( 2016 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम , उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2022

क्र. ई- 1-182-2022-5- एक. श्री रौशन कुमार सिंह (2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन के पद पर पदस्थ किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2022

क्र. ई- 1-189-2022-5- एक. सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे ( 2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री मिशा सिंह द्वारा अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे (वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपरदर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5885

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 , [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5886

क्र. ई- 1-176-2022-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

1.

अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग , जबलपुर.

श्री अमर बहादुर सिंह ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , छतरपुर.

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

अपर कलेक्टर , जिला सतना

2.      सुश्री संस्कृति जैन ( 2015 ),
         मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
        जिला पंचायत, अलीराजपुर.
3.       श्री बालागुरू के. ( 2015 ) ,            मुख्य महाप्रबंधक,                           उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
         मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,               जल निगम, भोपाल.
        जिला पंचायत, पन्ना.
4.       श्री सिद्धार्थ जैन ( 2016 ) ,           अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम,                  उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
         मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,               इन्दौर.
        जिला पंचायत, झाबुआ.

5.

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

श्रीमती प्रीति यादव ( 2016) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.

6.

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर .

श्री दिव्यांक सिंह ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खरगौन.

क्र. ई- 1-186-2022-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना (3)

(1)

(2)

1.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन, जिला-सिवनी.

श्री हिमांशु जैन ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला नीमच.

2.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सेंधवा, जिला- बड़वानी.

श्री अभिषेक सराफ ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा

3.

श्री अनिल कुमार राठौर ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला विदिशा .

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेटलावद, जिला-झाबुआ.

5887

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

(2)

(1)

4.

श्री अंशुमन राज ( 2020) , सहायक कलेक्टर , जिला बैतूल..

5. श्री प्रखर सिंह ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.

6. श्री विवेक के. वी . ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड.

7. श्री अग्रिम कुमार (2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला मण्डला.

8. सुश्री आर. अंजली (2020 ) , सहायक कलेक्टर , जिला कटनी.

क्र. ई- 1-188-2022-5- एक. श्री रोहित सिसोनिया , भाप्रसे. ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बुरहानपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , हरदा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री रामकिशोर शर्मा, ग्राविसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा की सेवाएं उनके मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से लौटाई जाती है.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्र. ई- 1-39-2015-5- एक. आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी , 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale ) में पदोन्नति के लिए दिनांक 24 अप्रैल , 2015 कोछानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई. समिति की उक्त बैठक में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) के नाम पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा तत्समय की स्थिति में विचारोपरांत समिति द्वारा श्री हरजिंदर सिंह के संबंध में यह अनुशंसा की गई कि:-

" समिति द्वारा श्री हरजिंदर सिंह की उपयुक्तता के बारे में अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया गया.".

(2 ) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे . ( 2011 ) को वरिष्ठ समय वेतनमान दिए जाने के संबंध में आवंटन वर्ष 2011 के अधिकारियों के साथ प्रथम बार उपरोक्तानुसार दिनांक 24 अप्रैल 2015 को विचारण में लिया गया. तत्पश्चात् आवंटन वर्ष 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016, 2017 एवं 2018 के भाप्रसे. अधिकारियों के लिए वरिष्ठ समय वेतनमान स्वीकृत किए जाते समय श्री हरजिंदर सिंह के प्रकरण पर विचार किया गया एवं उनके विरुद्ध उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण वरिष्ठ समय (3)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ , जिला-राजगढ़ .

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , डबरा , जिला-ग्वालियर.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पुष्पराजढ़ , जिला-अनूपपुर.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कसरावद, जिला-खरगौन.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राघोगढ़ , जिला-गुना.

वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसाएं सीलबंद लिफाफे में रखी जाती रहीं हैं.

( 3 ) श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे. ( 2011 ) के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2022 के आदेश से श्री हरजिंदर सिंह को दोषमुक्त कर समाप्त किया गया. श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) को वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल 2015 को प्रथमबार विचार किया गया एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 एवं उनके विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच/ न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं होने के अनुक्रम में, श्री हरजिंदर सिंह को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया.

(4) समिति की बैठक दिनांक 24 अप्रैल 2015 में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) को समिति की अनुशंसा अनुसार वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया.

(5) आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को वरिष्ठ समय वेतनमान पर विचार किये जाने हेतु सम्पन्न छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार श्री हरजिंदर सिंह से कनिष्ठ भाप्रसे. अधिकारी श्री मोहित बुंदस कोदिनांक 01 जनवरी , 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान रुपये 15,600- 39,100+ ग्रेड पे 6600 स्वीकृत किया गया है.

(6 ) उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन, एतद्वारा , श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) , परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, मेपसेट ( मध्यप्रदेश काउंसिल एण्ड ट्रेनिंग ) तथा संचालक, रोजगार मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 1जनवरी 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान ( रुपये 15,600-39,100+ ग्रेड पे 6600 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

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(7) वरिष्ठ समय वेतनमान में श्री हरजिंदर सिंह का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2015 से निर्धारित होंगे , किन्तु दिनांक 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशिकी पात्रता नहीं होगी . वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उनके द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

(8 ) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) को वरिष्ठ समय वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2015 से काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप श्री सिंह कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गये हैं. आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2020 से वेतनमान रुपये 78,800-2,09,200 ( Pay Matrix - 12 ) स्वीकृत किया गया था . अतः , श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे. (2011 ) को आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत किया गया है. अतः , श्री हरजिंदर सिंह को दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रुपये 78,800- 2,09,200 ( Pay Matrix - 12 ) काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया जाता है.

(9) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में श्री हरजिंदर सिंह का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2020 से निर्धारित होंगे, किन्तु दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहींहोगी. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वास्तविक लाभ उनके द्वारा उक्त ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा .

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. ई- 1-227-2021-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे. ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थकरते हुए, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल एवं आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई - 1-227-2021-5- एक. भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07-2022 - EO ( MM - I ) ( 4 ) , दिनांक 03 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में, श्री आकाश त्रिपाठी, भाप्रसे . ( 1998 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा , मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन " Chief Executive Officer , My Gov. " के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2022

क्र. ई - 1-193-2022-5- एक. श्री पवन कुमार जैन , भाप्रसे. ( 2013 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2022

क्र. 1367-114-2019- एक-10 .- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति, श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 7 अक्टूबर 2022 , कुल एक दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2022

क्र. एफ 5-10-2021 - एक ( 1 ) .- मान . न्यायाधिपति महोदय, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3540 ( दो-1-19 /18 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 12 से 29 सितम्बर 2022 तक, अठारह दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2022 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.

क्र. एफ 5-10-2021 - एक ( 1 ) .- मान. न्यायाधिपति महोदय, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3538 ( दो- 1-19/ 18 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 30 सितम्बर 2022 का एक दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश कालाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

क्र. एफ 5-09-2021- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4375 ( दो- 1-19/ 16 ) , दिनांक 5 सितम्बर 2022 केअनुक्रम में , दिनांक 5 से 9 सितम्बर 2022 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश तथा अवकाश के पूर्व दिनांक 4 सितम्बर 2022के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवसके पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र . 31011-4-2008 -Estt . (ए. ) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

अवकाश नगदीकरण का यह छठवां अवसर है.

क्र. एफ 5-24-2021- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3609 ( दो - 1-22 /2021 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2022के अनुक्रम में , दिनांक 26 अगस्त 2022 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 5-24-2021- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3549 ( दो - 1-22/ 2021 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 3 सितम्बर 2022 तक, तीन दिन कापूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 5-20-2021- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री राजीव कुमार दुबे, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-4655 (दो-1-5/ 18 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में , दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2022 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2022

क्र. एफ 5-12-2022- एक ( 1 ).- माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 2067-( दो -1-7/2021 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 3 से 5 सितम्बर 2022 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने , उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2022

फा. क्र. 4346-2022- इक्कीस - ब ( एक ) 2022.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) के नियम 8 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना दिनांक 18 मई 2022 जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 27 मई, 2022 में प्रकाशित हुई थी, की सारणी के क्रमांक 7 में दर्शित श्री कमलेश सनोधिया , 20वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का नाम विलोपित किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5890

फा. क्र. 4348 - इक्कीस - ब ( एक) -2022 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251 - इक्कीस- ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

क्र.

पदस्थापना का स्थल

(2)

(3) छतरपुर (1) " 16 . श्री दीपक चौधरी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर.

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम

(6) छतरपुर".

(5) छतरपुर

(4) छतरपुर

F. No. 4348 - XXI - B ( 1 ) -2022 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act. 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI- B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , Dated 24th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table , for serial numbers 16 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No.

Place of Posting Name of Nyayadhikari

(3)

(2)

(1)

Chhatarpur " 16. Shri Deepak Choudhary, IInd Civil Judge , Senior Division , Chhatarpur .

Name of CivilDistrict

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)

(6) (4)

Chhatarpur." .

Chhatarpur

Chhatarpur

फा. क्र. 4349 - इक्कीस - ब ( एक) -2022 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251-इक्कीस- ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में अनुक्रमांक 72 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

क्र.

पदस्थापना का स्थल

(2)

(1) " 72 .

(3) श्योपुर श्री सोहन लाल भगोरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, श्योपुर.

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम

(6) श्योपुर. ".

(5) श्योपुर

(4) श्योपुर 5891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

F. No. 4349 - XXI - B ( 1 ) -2022. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009-2251 - XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , Dated 24th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the table , for serial numbers 72 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No.

Place of Posting Name of Nyayadhikari

(3)

(2)

Sheopur.

(1) " 72 Shri Sohan Lal Bhagora , IInd Additional Judge to 1st Civil Judge Junior Division , Sheopur.

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(5)

(6) (4)

Sheopur." .

Sheopur.

Sheopur.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2022

फा. क्र. 3408- इक्कीस- ब( दो) -2020.- शासन , एतद्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2020 जो कि मध्यप्रदेश विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष , सदस्य, सचिव एवं अंशकालिक सदस्य के वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के संबंध में है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त आदेश में, अंत में आये शब्द " नोट. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी होगा " के स्थान पर, शब्द " नोट. - यह आदेश विधि आयोग के गठन दिनांक 17 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा " स्थापित किए जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2022

पंजी क्र. 3714-2022 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- नरवर जिला- शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री गिरिराज माहेश्वरी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2022

फा. क्र. 3773- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु श्री यश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 30 नवम्बर 2022 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है . श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल , मध्यप्रदेश करेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश चन्द्र शर्मा , सचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5892

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2022

क्र. PRE - 6-0006-2022 - sec - 1-24- ( PRE ) .- राज्य शासन , एतद्वारा पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजनान्तर्गत मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार वर्ष 2021-22 की भांति ही वर्ष 2022-23 में बीमा कराने वाले पत्रकारों से निर्धारित प्रीमियम राशि ही ली जाये तथा शेष अतिरिक्त राशि शासन की ओर से बीमा कंपनी को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एल. चौधरी , अपर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. एफ. 3-3-2015- इकतालीस 2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति एवं दिशा- निर्देश 2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(1 ) उक्त नीति 2019 की कंडिका 7.1 ( ख ) तीन के पश्चात् चार- निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

चार- भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( USO ) के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसरंचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2100 वर्गफुट तक की उपयुक्त भूमि हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी .

(2 ) दिशा- निर्देश 2019 की कंडिका-12 ( क ) में ( सात ) के पश्चात् ( आठ ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(आठ ) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( USO ) के अन्तर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसरंचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2100 वर्गफुट तक की उपयुक्त भूमि हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी.

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.

5893

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2022

क्र. एफ. 01-7-2022 - सात- शा. 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग जबलपुर के जिला बालाघाट के बैहर उपखंड की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन उपखंड परसवाड़ा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार परिवर्तित करते हुए उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तन

प्रस्तावित परिवर्तनों

प्रस्तावित परिवर्तन

अनु विद्यमान उपखंड

उपखंड में सम्मिलित

क्र. और उसका

के पश्चात् उपखंड

में समाविष्ट किये

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड की सीमाएं

एवं उसके

किये जाने वाले या

मुख्यालय

उपवर्जित किये जाने

के पश्चात् उपखंड

मुख्यालय का

नाम

वाले क्षेत्रों का विवरण

(4)

(3)

(1) ( 2)

उपखंड 1 उपखंड वर्तमान तहसील परसवाड़ा के

प.ह.नं. 01 से 57 तक

अपवर्जित होंगे.

मुख्यालय

बैहर बालाघाट.

बैहर मुख्यालय बैहर

उपखंड

परसवाड़ा

मुख्यालय

परसवाड़ा गये क्षेत्रों के विवरण

(6) (5)

उपखंड बैहर में तहसील बैहर पूर्व - छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा.

के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से

50 तक एवं तहसील बिरसा के पश्चिम-तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट.

उत्तर- जिला मण्डला पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 69, कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .

दक्षिण- तहसील लॉजी जिला बालाघाट कीसीमा.

पूर्व- तहसील बैहर जिला बालाघाट कीसीमा.

उपखंड परसवाड़ा में तहसील

पश्चिम- तहसील बालाघाट जिला बालाघाट की सीमा.

परसवाड़ा के पटवारी हल्का

नम्बर 01 से 57 कुल 57 उत्तर- जिला मण्डला की सीमा.

पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .

दक्षिण- तहसील किरनापुर जिला बालाघाट की सीमा.

जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रायकवार, अवर सचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5894

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2022

क्र. एफ - 11-07-2019- तीस. - मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ- 11-07-2019- तीस, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्थल जिला तहसील

राज्य

स्वामित्व

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल ( हे. में. )

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(6)

(7)

(8)

(9)

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

डबरा

नहीं 0.679

मध्यप्रदेश

गढ़ी लोहगढ़

ग्वालियर

ग्राम लोहगढ़ मध्यप्रदेश

शासन.

सर्वे नं. 1116 चट्टान

भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2022

क्र. एफ - 11-02-2019- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-02-2019- तीस, दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था .

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः , राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

अनुसूची

स्थल

तहसील

राज्य

जिला

स्वामित्व

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल ( हे. में. )

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9) (7)

(8)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

डबरा

मध्यप्रदेश

ग्वालियर

ग्राम देवगढ़

नहीं 5.801

मध्यप्रदेश शासन.

देवगढ़ का किला.

सर्वे नं. 618 गैर कृषि भूमि.

5895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र. एफ- 11-03-2019- तीस .- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-03-2019- तीस, दिनांक 6 सितम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .

3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्थल जिला तहसील

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल (हे. में. )

स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(5)

राज्य (4) (7)

(3)

डबरा

(9) नहीं 1.432

ग्राम सालवाई प्रसिद्ध प्राचीन

(2) ग्वालियर

(1) मध्यप्रदेश

(8) मध्यप्रदेश शासन.

गढ़ी सालवाई.

(6) 1.432 सर्वे नं. 1196 आबादी गॉवठान .

भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2022

एफ 4-2-6-0001-2022- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-

जिला तहसील

क्र. राज्य

स्वामित्व

स्मारक का नाम

स्थानीय क्षेत्र का नाम

(5)

(4)

क्षेत्रफल हेक्टेयर

असंरक्षित स्मारक को किस विभाग को सौंपा राजस्व खंड जो संरक्षण के अधीन

जाना है.

है

(8)

(10) (7)

(6)

(1) ( 2) (3)

म. प्र.

इतवारा 1 .

भोपाल

रोड

हुजूर नजूल शहर भोपाल वृत्त.

(9) महकमा

खसरा नंबर कुल रकबा

स्कूल शिक्षा विभाग

बागात

1244 13.44 एकड़ में से

(म. प्र.) .

0.54 एकड़.

मौलाना आजाद सेन्ट्रल लायब्रेरी , केन्द्रीय पुस्तकालय (अजायबघर) .

भोपाल

2. म. प्र.

हुजूर

1839/1326

नगर निगम, 7.72 एकड़ नगर निगम के कब्जे में. भोपाल ..

सदर मंजिल , दरबार हॉल , भोपाल.

नगर निगम कार्यालय भोपाल.

भोपाल

3. म. प्र.

15

बारादरी छत्री

हुजूर ग्राम धरमपुरी 0.020 0.05

निजी यूनियन जिला प्रशासन कार्बाइड इंडिया भोपाल . लिमिटेड काली परेड बैरसिया रोड.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5896

(8)

(9)

(10)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

4. म. प्र. भोपाल

(7)

जिला प्रशासन

शासकीय

5.051

ब्यू पाइंट 14/1

हुजूर ग्राम धरमपुरी

5. म. प्र. भोपाल

हुजूर

भोपाल .

12.48 बड़ा जंगल

12.09 वक्फ बोर्ड

गांधी दोस्त मोहम्मद

हुजूर खसरा क्रमांक

138.

एवं फतेह बीबी

मेडिकल एकड़

का मकबरा .

कालेज

परिसर.

हुजूर गांधी मेडिकल कालेज परिसर.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त वर्णित स्मारक को अनुसूची के क्रमांक 10 के अनुसार संबंधित विभाग को सौंपा जावे.

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्र. 1372-797531-2022- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-

स. क्र.

स्मारक का नाम (2) (1)

1

अधिसूचना क्रमांक/दिनांक (3)

एफ 6-49-83/सं./तीस, दिनांक 23-12-1985

गौंड महल , इस्लामनगर तह. हुजूर, जिला- भोपाल

2

1. मालकम कोठी, नालछा , जिला धार

2. चारचमेली, नालछा , जिला- धार

3. हौज, नालछा, जिला- धार एफ 6-34-86/सं./तीस,

दिनांक 15-11-1994

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त वर्णित स्मारक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग को सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.

5897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

क्र. -392-भू-अर्जन-2022

सतना, दिनांक 4 जुलाई 2022

म० प्र० पा० ज० कं०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम गढ़वाकला तहसील कोटर की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/ स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर /ग्राम - गढ़वाकला (घ) क्षेत्रफल/ रकबा 46.229 हे0

वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)

वापसी योग्य खंसरा क्रमांक

सरल क्रमांक
                      598                    0.202
   1
                      602                    0.097
    2
                                              1.010
    3               592/637
                      603                    0.733
    4
                                              0.364
    5                 604
                                              1.149
    6               590/652
                      601                     0.551
    7
                       605                    0.825
    8
                      616                     0.158
    9
                      606                     1.137
   10
                      122/2                   0.081
    11
                      614/1                   0.287
    12
                      617/1                   0.543
    13
                      618/1                   0.672
    14
                      619/1                   0.101
    15
    16                 621                    0.841
                      617/2                   0.271
    17
                      618/2                   0.340
    18
                      619/2                   0.049
    19
                      620/1                   1.214.
    20
                      620/2                   0.607
    21
    22                233/1                   0.918
                       235                    0.328
    23
                                              0.077
    24                233/2
                       419                    1.875
    25
                       421                    1.416
    26
                       397/2                   0.032
    27

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5898

396

28

397

29

401

30

400

31

422

32

622

33

622/653/1

34

625

35

622/653/2

36

37

399/1क

38

399/2

[ भाग 1

0.049

0.526

0.741

0.085

0.045

0.684

0.158

0.263

1.619

0.032

0.063

0.146

390/2

39

40

399/ 1ख 0.031

0.085

402/1

41

42

0.607

403/1

402/2

43

0.089

0.809

403/2

44

45

402/3 0.085

0.607

403/3

46

403/4

47

0.895

0.194

417/2

48

388/1

49

50

389/1

388/2

51

0.057

0.125

0.016

0.121

389/2

52

389/3

53

390/1

54

391

55

392

56

416

57

305

58

418/1क

59

0.121

0.150

0.186

0.036

0.229

0.032

0.260

0.260

418/1ख

60

0.126

418/1 ग

61

418/1घ

62

162/1

63

0.126

1.439

0.050

418/2क

64

65

1.439

162/2

316

66

318

67

319

68

0.182

0.024

0348

0.050

418/2ख

69

0.320

313/1

70

0.149

420/1

71

313/2

72

0.110

0.138

118/2

73

74

0.153

420/2

0.911

119/2

75 5899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

76                120
77                121
78                395
79                398
80                310
81               309/1
82               309/2
83               309/3
84               258/2
85                317
86               258/1
87                320
88                243
89                236
90                144

91

0.093.
0.085
0.085
1.481
0.073
0.668
0.616
0.692
0.150
0:065
0.061
0.024
 0.258
 0.219
 0.374

0.101

117/1

92

306/1 0.007

0.024

116/1

93

94

0.024

116/2

95                122/1                    0.405
96                 123                     0.324
                   151/1                   0.162
97

0.041

303/2

98

99

0.056

303/3

100

303/4

303/5

101

102

0.056

0.056

0.052

303/6

103                245                    Q.162
104                590                    0.562
105                607                    0.571

0.138

118/1

106
107               119/1
108                237
109                338
110                260
111                627
112                384
113                410
114                411
115                412
116                413
117                414
118                415
119                626
120                382
 121             417/ 1 /ख
 122               386

123

1.010
0.243
0.255
0.628
0.125
0.644
0.084
 0.117
0.140
0.150
0.069
0.048
0.129
0.364
0.093
 0.182

0.227

405/1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5900

405/2

124

405/3

125

406

126

127

407/1/क

409/1

128

409/2

129

383

130

315

131

238

132

163

133

133किता

योग

[ भाग 1

0.227

0.227

0.255

0.097

0.063

0.060

0.231

0.599

0.255

1.153

46.229

म०प्र ० पा ० ज० कं० लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 46.229 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र ० पा ० ज० कं ० लि ० सिंरमौर (म ०प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5901

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.- 394-भू-अर्जन-2022

म ०प्र ० पा ०ज ०कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम घटबेलबा तहसील रामपुरबाघेलान की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने , साथ ही अन्य विभाग /स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक -4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान (ग) नगर / ग्राम - घटबेलबा (घ) क्षेत्रफल / रकबा 14.087 हे0

सरल क्रमांक

वापसी योग्य खसरा क्रमांक

 1               469/1
 2             469/544क
 3               470/2
 4             469/544ख
 5               469/3
 6               470/3
 7              469/5447
8                469/4
 9               470/4
10              469/544घ
11               470/5
12              469/544
13               366/2
14               367/2
15               369/2
16               366/3
17               367/3
18               369/3
19               366/4
20               367/4
21               368/2
22                369/4
23                147
24               366/1
25                367/1
26               368/1
27               369/1
28                101

वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)

0.202
0.271-
0.032
0.130
0.202
0.028
0.130
0.202
0.028
0.130
0.134
0.259
0.020
0.121
0.040
0.020
0.121
0.040
0.020.
0.125
0.049
0.097
0.656
0.202
0.081
0.049
0.040
0.036

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5902

29                102                   0.388
30              502/2/ख                 0.053
31                90/2                   0.357
32                140                   0.486.
33                496                   0.843
34               502/1                   1.866
35                 75                    1.214
36               75/549                  0.762
37                82/3                   0.510
38                 91                    0.110
39                280                    1.478
40                528                    0.518
41                90/3                   0.357
42                503/3                  1.109
43                 99                    0.231
44                 93                    0.340
योग              44किता                 14.087

म०प्र ० पा ० ज ० कं ० लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 14.087 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म० प्र ० पा ० ज ० कं० लि ० सिंरमौर (म ०प्र ० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-402-भू-अर्जन-2022

सतना, दिनांक 20 जुलाई 2022

म०प्र० पा०ज० कं ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बंकिया ब्रराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझियार पैपखार तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म० प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत क़िया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने , साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर / ग्राम मझियार पैपखार (घ) क्षेत्रफल/ रकबा 12.145 हे 0

सरल क्रमांक

वानसी योग्यखसरा क्रमांक

1                 5
2                16
3               16/696
4                31/5
 5              29/1क
 6                32
 7              29/1ख
8                31/1
9                34/3
10               34/2
11              29/1ग
12              29/2क
13               34/4
14                30
15               31/2
16               34/3
17               29/2
18               34/6
19               34/7
20               31/4
21               34/8
22               31/5
23               34/1
24                33
25                102
26                103
27                104
योग              27किता

वापसी योग्य रकंवा ( हेक्टेयर)

 4.080
 2.856
 0.080
 0.380
 0.100
 0.486
 0.532
 0.141
 0.182
  0.182
 0.536
 0.196
 0.181
  0.040
 0.186
  0.061
 0.065
  0.061
  0.061
  0.077
  0.177
  0.384
  0.182
  0.207
  0.352
  0.109
  0.251
12.145 हे०

म० प्र ० पा ० ज ० कं ० लि ० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रक़वा 12.145 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री , सिविलं भूअर्जन संभाग म०प्र ० पा० ज००लि० सिंरमौर (म० प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5904

क्र. -403-भू-अर्जन-2022

[ भाग 1

म ०प्र ० पा ० ज ० कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम किटहा तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म ०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - किटहा

(घ) क्षेत्रफल / रकबा 8.067 हे0

वापसी योग्य खसरा क्रमांक

सरलक्रमांक

 1                42
 2                44
 3                40
 4                8/1
 5                8/2
 6                38
 7                37
 8                36
 9                22
10                21
11               20/2
 12              10/1
13               20/1
14               10/2
15                9/2
 16               9/4
17                9/5
18                5/2
19                9/3
20                5/1
योग              20 किता

वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)

 0.886
 0.256
 0.182
 0.212
 0.212
 0.360
 0.324
 0.563
 0.619
 0.320
 0.486
 0.624
          <
 0.938
 0.405
 0.263
            r
 0.263
 0.263
 0.313     イ
 0.263
 0.315
8.067 हे०

म ०प्र ० पा० ज ० कं ० लि० सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 8.067 हे 0

(2) कार्यपालन यंत्री , सिविल भूअर्जन संभाग म ० प्र० पा० ज० कं० लि० सिंरमौर (म० प्र ० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-404-भू-अर्जन-2022

म०प्र ० पा० ज० कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम रजरवार तहसील कोटर जिला सतना म०प्र० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर / ग्राम- रजरवार (घ) क्षेत्रफल/ रकबा 17.039 हे0

वापसी योग्य खसरा क्रमांक

सरल क्रमांक

1                760
2                815
3                776
4                777
 5               483
 6               484
7                817
8                509
9                788
10               789
11              801/1क
12              801/1ख
13              801/1ग
14               795
15               796
16               799
17               804
18               805
19               798
20               790
21               485
22               791
23               814
24               806
25               486
26               797
 27               800
 28               487
 29               782
 30               784
 31               785
 32               473
 योग             32कितां

वापसी योग्य, रकंवा (हेक्टेयर)

  2.542
  0.808
  0.571
  0.640
  0.470
  0.385
  0.720
  0.480
  0.245
  0.344
   0.085
  0.065
  0.073
  0.160
   0.109
   0.214
   0.220
  0.405
   0.340
   0.295
   0.178
   0.194
   2.960
   0.280
   0.162
   0.121
  0.214
  0.243
  0.773
  0.202
  0.109
  2.432
17.039 हे०

म०प्र ० पा०ज० क ०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 17.039 हे0

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र ० पा० ज०कं०लि० सिंरमौर (म० प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमिवापसी हेतु । ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5906

क्र.-405-भू-अर्जन-2022

[ भाग 1

* म० प्र ० पा० ज० कु ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बुकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम टेढगवां तहसील कोटर की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवेश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनकें जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोंटर

(ग) नगर /ग्राम टेढग्वां

(घ) क्षेत्रफल/ रकबा 7.241 हे0 वापसीयोग्य रकवा (हेक्टेयर)

वापसी योग्य बसरा क्रमांक

सरल'क्रमांक
   1                  19                    0.271
   2                  30                    0.044
   3                  96                    0.935
   4                  91                    0.075
   5                  93                    0.124
                      89                    0.202
   6
   7                  94                    0.129
   8                  95                    0.664
   9                  67                    0.138
   10              51/271/2                 0.022
   11               67/281                  0.078
   12                 51                    0.124
   13                 59                    0.187
   14                 58                    0.278
                    60/1क                   0.670
   15
   16                60/2                   0.248
   17                 66                     0.752
   18                 76                     0.077
   19                 78                     0.094
   20                 79                     0.110
                      84                     0.050
   21
   22                 87                     0.143
   23                 88                     0.097
   24                  75                    0.094   1
                      77                     0.154   र
   25
   26                 83                     0.050
   27                 97                     1.431
   योग               27 किता                7.241 हे ०

म०प्र ० पा ० ज० कं ०लि०- सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 7.241 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री , 'सिविल भूअर्जन संभाग म ०प्र ० पा० ज० कृ ० लि० सिंरमौर (म०प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-474-भू-अर्जन-2022

सतना, दिनांक 22 अगस्त 2022

म०प्र ०पा०ज०कं० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम किचवस्यिा तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म ०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - किचवरिया

(घ) क्षेत्रफल / रकबा 20.613 हे0

क्रमांक            खसरा नम्बर          कुल वापसी योग्य रकवा
 1                  156/1                   0.060
 2                  162/3                   0.016
 3                  173/3                   0.020
 4                   503                    0.522
 5                  162/2                   0.024
 6                   106                    0.340
 7                   470                    0.134
 8                  66/2                    0.227
 9                   447                    0.113
 10                  448                    0.121
 11                  168                    0.077
 12                  169                    0.073
13                  65/3                    0.093
14                  66/3                    0.987
 15                 66/1                   0.434
16                  476                     0.121
17                   354                    0.438
18                  482                    0.109
19                   183                    0.336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5908

20

[ भाग 1

390

21 0.069

372

22 0.223

0.077

377

497/2

23.

24 0.113

0.133

368/2

25                371/2                 0.065
26                 496                  0.073
27                 488                   0.125
28                 388                  0.085
29                118/5                 0.077
30                 469                   0.121
31                                       0.219

184/2

32                 185/2                  0.324
33                 186/2                  0.113
34                                        1.343

187/2

35 0.032

164/2

36                 171                   0.028
37                 107                   0.725
38                 154                   0.142
39                 110                   0.474
40                 152                   0.089
41                 153                   0.166
42                 182                   0.230
43                                       0.061

474/2

44 0.024

162/1

45                  116                  0.519
46                  117                  0.437
47                  151                  0.291
48.                167                   0.116
49                  155                  0.113
50                  103                  0.120
51                  375                  0.089
52                 495                   0.174
53                 435                   0.069

5909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

                   374                   0.100
54
                   485                   0.166
55
56                 373                   0.081
57                 490                   0.118
58                 432                   0.162
                    355                  0.186
59
                   418                    0.215
60
61                  425                  0.102
62                  493                   0.166
 63                 505                   0.162
 64                 506                   0.174

0.053

368/1

65

                    369                    0.081
66
67                  370                    0.097
68                 371/1                   0.069
69                 472/1                   0.150
70                  501                    0.085
71                  502                    0.089
72                                         0.219

184/1

73

0.324

185/1

0.109

186/1

74

0.284

187/1

75

76                  444                    0.129
77                  445                    0.170
78                                         0.097

426/2

0.146

504/2

79

507/2

80

81

0.017

0.146

504/3

82

507/3

83

0.016

0.044

426/1

84                 507/1                   0.016
85                  111                    0.057
86                  108                    0.233
87                  378                    0.211
                    109                    0.186
88

0.097

423/1

89

90

385/1

391/2

91

384

92

0.194

0.004

0.040 5910

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

385/2

93

94

391/3

392

95

96

310/2

424

97

383/3

98

99

308/2

391/4

100

310/3

101

383/4

102

103

308/3

181/4

104

308/1

105

106

310/1

105

107

474/1

108

478

109

483

110

500

111

477

112

397

113

439

114

434

115

440

116

438/1

117

438/2

118

439/1

119

398

120

446

121

230

122

439/2

123

123किता

योग

[ भाग 1

0.199

0.105

0.097

0.069

0.146

0.073

0.073

0.203

0.073

0.227

0.097

0.138

0.190

0.141

0.259

0.202

0.117

0.263

0.101

0.158

0.166

0.081

0.121

0.040

0.101

0.113

0.113

0.227

0.194

0.211

0.016

20.613

म० प्र ० पा ० ज० कं ० लि० सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 20.613 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र० पा० ज० कं ० लि० सिंरमौर (म ०प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजीं भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लानं) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5911

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र. -475-भू-अर्जन-2022

म०प्र० पा ० ज ०कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम लौलाछ तहसील कोटर जिला सतना म ०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर /ग्राम - लौलाछ

(घ) क्षेत्रफल / रकबा 41.937 हे0

सरल क्रमांक

वापसी योग्य खसरा क्रमांक

वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)

 1                 517/1                   0.312
2                   882                    0.053
3                   997                    0.020
4                 1012/2                   0.012
5                  1014                    0.040
 6                  884                    0.235
7                  1043                    0.206
8                  1064                    0.121
9                  1070/1                  0.020
10                 1075                    0.049
11                 1649                    0.219
12                  885                    0.101
13                  887                    0.032
14                 1042                    0.129
15                  990                    0.057
16                 1079                    0.093
17                  1010                   0.040
18                  972                    0.174
19                  1000                   0.032
20                  1632                   0.486
21                  982                    0.040

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5912

22                  981                     0.154
23                  1099                    0.024
24                 1101/1                   2.406
25                 1104/1                   0.032
26                  1601                    0.109
27                  1602                    0.142
28                  1603                    0.170
29                  1604                    0.057
30                  1606                    0.304
31                  1607                    0.113
32                  1608                    0.393
33                 1610/2                   0.210
34                 1555/1                   0.008
35                  991                     0.235
36                  986/2                   0.028
37                  992                     0.121
38                  993                     0.255
39                   995                    0.045
40                  998                     0.045
41                  1001                    0.028
42                  1002                    0.036
43                  1007                    0.024
44                  1003                    0.028
45                  1006                    0.028
46                  1012/1                  0.040
47                  1004                    0.036
48                  1005                    0.081
49                  1009                    0.089
 50                1008/1                   0.045
 51                1008/2                   0.024
 52                1101/7                   0.041
 53                                         0.020

1595/3

54                  1013                     0.028
55                  1039                     0.174
56                  1032                     0.105
57                 1033/1                    0.022
58                 1033/2                    0.011
59                 1033/3                    0.011
60                  1034                     0.057

5913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

61                 1035                    0.057
62                 1036                    0.032
63                 1037                    0.049
64                 1040/1                  0.036
65                 1040/2                  0.036
66                                         0.032

1040/3

67                  1041                    0.089
68                  1626                    0.045
69                  1627                    0.016
70                  1630                    0.040
71                 1631/1                   0.437
72                 1044/1                   0.061
73                 1045/1                   0.036
74                 1046/1                   0.008
75                 1047/1                   0.020
76                 1048/1                   0.016
77                 1049/1                   0.032
78                 1050/1                   0.008
79                 1051/1                   0.012
80                 1044/2                   0.057
81                 1045/2                   0.036
82                 1046/2                   0.012
83                 1047/2                   0.020
84                 1048/2                   0.016
85                 1049/2                   0.028
86                 1050/2                   0.012
87                 1051/2                   0.012
88                  517/2                   0.308
89                 1052/1                   0.235
90                 1052/2                   0.077
91                  1059                    0.008
 92                 1060                    0.028
93                  1061                    0.097
 94                 1062                    0.020
95                  1053                    0.040
96                  1054                    0.024
 97                 1055                    0.032
98                  1056                    0.089
99                  1635                    0.247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5914

1057

100

101

1063

102

1067

103

1068/1 ख

104

1070/2

1071/1

105

1073/2

106

1386

107

108

1387

109

1392/1

110

1068/ 1क

1072

111

1073/3

112

113

1068/2

1069

114

115

[भाग 1

0.129

0.053

0.097

0.060

0.053

0.061

0.032

0.789

0.202

0.971

0.060

0.028

0.032

0.024

0.117

0.028

1080/1 क

116                1081/1 क                  0.024
117                 1071/2                   0.061
118                 1073/1                   0.036
119                  1074                    0.053
120                 1076/1                   0.022
121                                          0.002

1076/2

122                 1077                    0.012
123                 1082                    0.077
124                 1083                    0.101
125                 1084                    0.129
126                 1091                    0.142
127                 1098                    0.053
128                 1102                    0.243
129                 1103                    0.170
130                 1106                    0.016
131                 1108                    0.409
132                 1110                    0.032
133                 1609                    0.202
134                 1086                    0.073
135                1087/1                   0.016
136                 1087/2                  0.016
137                1088/2                   0.014
138                 1089                    0.032

5915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

139                 1090                     0.040
140                 1092                     0.077
141                  1100                    0.085
142                 1093/1                   0.057
143                 1659/3                   0.150
144                 1093/2                   0.016
145                 1657/2                   0.146
146                 1659/2                   0.012
147                 1093/5                   0.012
148                 1094/1                   0.040
149                 1094/2                   0.040
150                  1095                    0.024
151                  1097                    0.081
152                  1560                    0.065
153                  1598                    0.081
154                  1599                    0.093
155                  1651                    0.340
156                 1093/4                   0.016
 157                1094/3                   0.040
158                  1096                    0.028
159                 1101/2                   2.406
 160                1104/2                   0.036
 161                 978/2                   0.538
 162                1555/2                   0.005
 163                 1594                    0.336
 164                 1596                    0.028
 165                 1597                    0.105
 166                 1600                    0.384
 167                 1605                    0.154
 168                1610/1                    1.011
 169                1101/6                   0.123
 170                1595/1                   0.061
 171                1101/8                   0.084
 172                1595/4                   0.045
 173                  996                    0.770
 174                1101/9                   0.126
 175                 1595/2                  0.065
 176                                         0.187
 177                 1105                    0.032

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5916

178

1368

179

1542

180

[ भाग 1

0.125

0.235

1.214

1388/1

181                1388/2                   0.580
182                 1391                    0.089
183                 1390                    0.529
184                1392/2                   0.752
185                1522/2                   0.570
186                1536/2                   0.125
187              1522/1689/1                0.110
188                 1399                    0.109
189                1448/1                   0.117
190                1449/1                   0.085
191                 1469                    0.202
192                 1470                    0.466
193                 1447                    1.242
194                 1450                    0.174
195                 1452                    0.190
196                 1465                    0.330
197                 1466                    0.640
198                1448/2                   0.445
199                1449/2                   0.101
200                1471/2                   0.200
201                 1468                    0.490
 202                1451                    0.405
203                1522/1                   0.570
204                 1539                    0.180
205                 1540                    0.170
206                  1541                   0.299
207               1388/1699                 0.648
208                 1611                    0.105
209                  1612                   0.101
210                 1615                    0.210
211                 1613                    0.146
212                 1614                    0.158
213                 1617                    0.198
214                  1623                   0.129
215                 1625                    0.283
216                 1628                    0.425

5917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

217                 1618                   0.405
218                 1619                   0.336
219                 1624                   0.287
220                 1636                   0.405
221                 1629                   0.134
222                1631/2                  0.219
223                 1660                   0.959
224                 1669                    0.320
225                 1633                   0.312
226                 1634                    0.202
227                 1656                    0.170
228                 1647                    0.158
 229                1648                    0.121
230                 1654                    0.158
 231                1652                    0.243
 232                1653                    0.158
 233                1655                    0.105
 234                1657/1                  0.150
 235                1659/1                  0.162
 236                1661                    0.134
 237                 1662                   0.287
 238                 1663                   0.045
 योग               238किता                 41.937

म०प्र ० पा ० ज० कं ०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 41.937 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म ०प्र ० पा ०ज ० कं० लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5918

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की

धारा -11 की उपधारा -1

आदेश क्र.-340

सीधी, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा -11 का प्रकाशन दिनांक 10.09.2021 को किया जा चुका है । वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा -11 के पश्चात धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत निर्वाचन 2022 होने तथा शासन की अन्य जनकल्याण योजनाओं में व्यस्तता के कारण नहीं हो सका है । अतः समयावधि में धारा-19 का प्रकाशन न हो पाने के कारण 01 वर्ष की वृध्दि किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की कंडिका (7) की उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा की वह विखंडित कर दी गई है तथा उक्त अधिनियम के अधीन एक वर्ष की वृध्दि की जाती है ।

अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील चुरहट एवं रामपुर नैकिन की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्रं. उपखण्ड का नाम

01 वर्ष की समय वृध्दि

रेलवे विभाग व्दारा प्रस्तुत

छूटे हुये ग्रामों का नाम

तहसील का नाम

1.चिलरीकला

चुरहट

2.बड़ोखर 1. चुरहट/रामपुर नैकिन

3. हर्दिहा कोठार

4.पचोखर

5. बड़खरा-740 एक वर्ष पूर्ण होने का दिनांक

धारा -11 के प्रकाशन का दिनांक

धारा-11 की 09.09.2022

10.09.2021

09.09.2022

10.09.2021

अधिसूचना में

01 वर्ष की 09.09.2022

10.09.2021

वृध्दि की जाती 09.09.2022

10.09.2021

है ।

09.09.2022

10.09.2021

09.09.2022

10.09.2021

6.खम्हौनिया कला नं. 01

7.पतेरी

8.कुड़िया पवाई

रामपुर नैकिन

कुलग्राम 08

09.09.2022

10.09.2021

09.09.2022

10.09.2021

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।

3. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट / रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है ।

5919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन :-

-

सीधी

जिला

(1) (क)

:-

गोपद बनास

तहसील

(ख)

!.

जमोडीकला

(ग) ग्राम

जमोडीकला नं-51

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ)

-

रकबा 0.228 हे०

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

विवरण

खसरा नम्बर का रकवा हे0 में

(ड. ) क्र०

4

2

3

1

2/1

शिवराज सिंह पिता त्रिलोक सिंह

0.038

1

0.010

2

4/4

मु. सोमवती बेवा छत्रजीत सिंह , संतकुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, फूलवती, सविता, कविता पिता छत्रजीत सिंह

दीपनारायण सिंह पिता हीरालाल सिंह

3    8/1/मिन-1      0.060
     (वर्तमान में
      8/1/6)
4     8/1/3/1       0.040

सूर्यपाल सिंह पिता दीपंनारायण सिंह

8/1/4/1

0.040 राजदेव सिंह पिता दीपनारायण सिंह सा . सीधी

5

8/1/5/1

0.040

6

आरती पुत्री दीपनारायण सिंह सा . सीधी

0.228

निजी पट्टे की भूमि काकुल योग -

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र.-572-भू-अर्जन-2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में دم

वर्णित भूमि वी

जन के लिए आवश् अर्जन, का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के

(2) में उल्लेखित पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन म उचित प्रतिकर अं

उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन:-

-

सीधी

(क) जिला

गोपद बनास

(ख) तहसील

मधुरी कोठार

(ग) ग्राम

:-

जमोडीखुर्द नं-52

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ)

-

रकबा 0.130 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

विवरण

का रकवा हे० में

क्र० खसरा नम्बर

4

3

1

2 185

0.100 दिवाकर प्रसाद , छेदीलाल पिता जनार्दन राम मिश्रा

1

229/3

0.012

2

सीमा मिश्रा पत्नी संतोष कुमार मिश्रा

272

0.018 अंगिरा प्रसाद, लक्ष्मीकांत पिता हीरामणि राम मिश्रा

3

0.130

निजी पट्टे की भूमि का कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5920

क्र.-574-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन:-

-

सीधी

(क) जिला

- गोपद बनास

(ख) तहसील

- नौगवा धीरसिंह

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - नौगवा धीरसिंह नं-53

रकबा 0.600 हे०

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

विवरण

का रकवा हे० में

खसरा नम्बर

क्र०

4

3

2

1

37/1

0.140

1

राजबहादुर सिंह पिता भैयालाल सिंह चौहान

0.070 जयनारायण सिंह पिता गेदऊ सिंह चौहान

156

2

0.156 दीपनरायण सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान

290/1/1

3

132/52

0.004

4

गौरव कुमार गौतम पिता श्रीनिवास गौतम निवासी सारदापुरम समान पयासीटोला के पास रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा

132/53

0.004 हरिप्रताप सिंह पिता रणबहादुर सिंह सेंगर

5

0.080

6

चन्द्रराज सिहं पिता ललई सिंह, मु. बसन्ती सिंह बेवा उदयराज सिंह 0.010 जाति चौहान 132/1/मिन-1 (वर्तमान में 132/1/2)

0.050

295/1

रमानिवास सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान

7

0.046

295/2

दीपनरायण सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान

8

दिवाकर सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान

295/3

0.050

9

0.600

निजी पट्टे की भूमि का कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास

के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-576- भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन:-

-

सीधी

(क) जिला

- गोपद बनास

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

जमोडीखुर्द

घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - जमोडीखुर्द नं-52

रकबा 0.358 हे0

( निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड.)

विवरण

का रकवा हे० में

क्र० खसरा नम्बर

4

2

3

1

296/2

1

0.020 अमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय

296/3

2

0.020 सुमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय

296/4

3

0.020 आरती सिंह पुत्री हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय

75/1

0.006

4

संतोष कुमार सिंह पिता रामायण सिंह जाति चौहान

75/3

0.030

5

श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान

75/4

6

0.030 सुष्मिता सिंह पिता सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान

75/5

7

0.030 सुयश सिंह पिता सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान

8         75/6            0.008        सुकवरिया साहू पत्नी सुदर्शन प्रसाद साहू जाति तेली पता निवासी ग्राम झलवार तह. रा.नै.
9         75/7            0.008        रसीले वर्मा पिता लाहुर वर्मा जाति चमार पता निवासी ग्राम गाड़ा तह. हनुमना जिला रीवा
        39/1/1/1

मतिगेन्द्र सिंह पिता रामायण सिंह चौहान

10

0.008

39/1/1/2

0.020

11

बीरेन्द्र कुमार वर्मा पिता दिवाकर प्रसाद वर्मा

39/1/3

0.005

12

पूजा सिंह पुत्री मतिगेन्द्र सिंह

39/1/4

0.005

13

बीनू सिंह पुत्री मतिगेन्द्र सिंह

39/1/5

0.008 लव सिंह पिता मतिगेन्द्र सिंह चौहान

14

43/1

0.016

15

सुरेन्द्र प्रताप सिंह पिता केशव प्रताप सिंह जाति चौहान

43/2

0.008

16

विनोद कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान

43/3

17

0.008 प्रमोद सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान

43/4

0,008

18

हरीश्वर प्रताप सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान

71/1

0.050 महेश प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह जाति चौहान

19

42/2

0,050

20

महेश प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह जाति चौहान

0.358

निजी पट्टे की भूमि काकुल योग -

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास

के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5922

सीधी, दिनांक 19 अक्टूबर 2022 क्र.-580-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

(ख) तहसील

रामपुर नैकिन

झलवार

(ग) ग्राम

झलवार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 0.225 हे ०

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक

उद्येश्य

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा हे० में

खसय नम्बर

2

4

1

3

5

0.015

1

रामअवतार पिता मोले काछी

195

रेल परियोजना निर्माण हेतु 211

2

0.001

218

3

0.004

दिगम्बर प्रसाद पिता नागेश्वर प्रसाद ब्रा. मंगल प्रसाद पिता गजाधर कुशवाहा

4 300/1/1

0.096

सुखलाल, बसंतलाल पिता राधेश्यम काछी

5

300/2

0.004

संध्या पिता रामअभिलाष कुशवाहा

6

0.004

300/3

पीताम्बर पिता सुखलाल कुशवाहा

300/4

7

0.004

टेपचन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा

0.004

8

300/5

दीपचन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा

300/6

9

0.004

सतेन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा

300/7

0.004

10

पुष्पेन्द्र पिता बालेन्द्र कुशवाहा

11 300/8 0.004

जगतपाल पिता मोतीलाल सिंह

12     300/9      0.004                जितेन्द्र पिता मोतीलाल सिंह
13     300/10     0.004

चन्दन पिता रामकिशोर सिंह

0.004

14 300/11

अरूण कुमार पिता अनुराग प्रसाद वर्मा

0.004

15 300/12

रमेश पिता बंसपती कुशवाहा

16 300/13

0.004

रामनिवास पिता सुखलाल कुशवाहा

17 300/14

0.004

रामलखन पिता रामदास कुशवाहा

0.004

18 300/15

शिवम पिता रामस्वरूप कुशवाहा

19 300/16 0.004

विकास पिता गुरूप्रसाद कुशवाहा

20 300/17 0.004

न्नू पत्नी बसंतलाल कुशवाहा

21

313

0.017

श्यामकली सिंह बेवा राजरूप सिंह , राजराघव सिंह पिता राजरूप सिंह , तेजराज सिंह पिता राजरूप सिंह

उद्देश्य

क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा हे० में

खसरा नम्बर

5

1 22

2 454

3 0.006

रेल परियोजना निर्माण हेतु

4 विश्राम पिता गोविन्द 1/4, चन्द्रवती, सुशीला , मीरा पिता दुलारे , मु. रामवती बेवा दुलारे 1/4, बद्री, गन्नी पिता सरजू 1/2

637

0.020

23

रघुनाथ , रामनिरंजन, रामसजीयन , रामशिरोमणि,

राममिलन पिता जगमोहन

0.002

321

शंकर सिंह पिता अजमेर सिंह गहरवार

24

निजी भूमि का योग 0.225

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-582- भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

(1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (ड.) बिजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

क्रमांक

-: अनुसूची:-

सीधी

रामपुर नैकिन

कुड़िया पवाई

कुड़िया पवाई

रकवा 0.244 हे ०

उद्देश्य

भूमिस्वामी का बाम

अर्जित रकवा हे० में

2

3

1

919/1

1

0.060

5

4

संतोष कुमार, रणजीत पिता मोतीलाल

3

936/1/1

0.174

रेल परियोजना निर्माण हेतु

हनुमानदीन पिता सूर्यदीन काछी

0.010 4 936/2/1

विशेषर पिता सूर्यदीन काछी

का योग

निजी भूमि

0.244

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र.-584-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक

-: अनुसूची : -

सीधी

चुरहट

पतेरी

0018-दुअरा

रकवा 0.075 हे ०

उद्येश्य

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा हे ०

असरा नम्बर

1

2 241/1

3 0.040

1

4

5

जगजीवन लाल सिंह पिता उम्र प्रताप सिंह

2 241/2

रेल परियोजना निर्माण हेतु

0.025 मु. रघुवंश कुमारी पति दलप्रताप सिंह, मंगलेश्वर सिंह , राजेश्वरी सिंह, दिनेश सिंह, संतोष सिंह पिता दल प्रताप सिंह

3

231 0.010 अवधलाल पिता लाल प्रताप सिंह, शकुंतला सिंह पिता जगदीश सिंह 1/2 , कुंजेश्वर सिंह, सत्य कुमार सिंह, अनुज प्रताप सिंह पिता अवधेश सिंह 1/4, ललोहर देवी पत्नी नरेश प्रताप सिंह, पुष्पराज सिंह, महानंद सिंह, बृजेन्द्र प्रताप सिंह पिता नारेन्द्र प्रताप सिंह 1/4

निजी भूमि का योग 0.075

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5924

क्र.-586-भू-अर्जन-2022

[ भाग 1

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

क्रमांक

-: अनुसूची: -

सीधी

चुरहट

चिलरी कला

चिलरी कला

रकवा 0.226 हे ०

उद्देश्य

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा हे० में

1

2

0.103 1

444/1/3/1

4

5

शेषमणि पिता शिवधारी पटेल

444/2

0,040 2

रेल परियोजना निर्माण हेतु

कमलेश्वर प्रसाद पिता तिलकराम ब्रा.

3

0.028

444/1/ख/3

रामकुशल पटेल पिता राजभान पटेल

0.011 4

453/1

शम्भू पटेल पिता हरिनाथ पटेल

453/2

0.011 5

छोटेलाल पटेल पिता हरिनाथ पटेल

6

453/3

0.011

रामगोपाल पटेल पिता हरिनाथ पटेल

0.011

453/4

7

बद्री पटेल पिता हरिनाथ पटेल

8

453/5

0.011

रामस्वरूप पटेल पिता हरिनाथ पटेल

0.226 निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लाब) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-588-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड .) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -: अनुसूची:-

सीधी

चुरहट

बड़ोखर

बड़ोखर

रकवा 0.679 हे०

उद्देश्य

भूमिस्वामी का नाम

क्रमांक

अर्जित रकवा हे ० में

खसरा नम्बर

2

3

1

44/1 0.002 1

4

5

भूषण राम पिता विशेषर पटेल

3 285

0.19

रेल परियोजना निर्माण हेतु

अश्वनी कुमार पिता नन्दलाल पटेल

4

287

0.002 शिवराज प्रसाद पिता राजवरण , दिलीप कुमार पिता ऋषिराज प्रसाद

5 308 0.055

कामता प्रसाद पिता शम्भू प्रसाद पटेल

रामावतार पिता होरिल पटेल

6    309/1     0.01
7     309/2    0.05

विकास कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद पटेल

8       324        0.075      मु. फूलमती बेवा ज्येष्ठ प्रसाद , हरीश अरुण , भूपेन्द्र , गायत्री पिता
                                      ज्येष्ठा प्रसाद, मु. ललिता देवी बेवा अशोक कुमार
 9       339        0.21       महेन्द्र कुमार पिता रामलखन, रामरक्षा , ईश्वरदीन, दिनेश प्रसाद
                                                 पिता गंगा प्रसाद शुक्ला,
10      350/1      0.045       मु . लालमनि देवी पत्नी रामसुन्दर, अभिलेष कुमार , अनिल कुमार
                                                 पिता राम सुन्दर पाण्डेय
12      357        0.04

सन्तोष कुमार पिता रोशनलाल पाण्डेय

निजी भूमि का योन 0.679

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5926

क्र.-590-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची: -

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक

सीधी

चुरहट

हर्दिहा कोठार

0008 हर्दिहा पवाई

रकवा 0.052 हे०

उद्देश्य

भूमिस्वामी का बाम

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा हे० में

3

5

4 1

2

शियाशरन, रामनरेश पिता सीताराम पटेल

0.002 1

137

रेल परियोजना निर्माण हेतु

राजमिण पिता पियारे पटेल

0.012 2

141

रामदास पिता हरप्रसाद पटेल

0.002

142

3

0.004

146/2/1

4

अकुरदीन पिता छन्गू पटेल

0.004

147/3

तीरथ पिता भगवानदीन पटेल

5

0.002 6

151

शिव कुमार, रामकुमार, शिवमूरति पिता महादेव पटेल

0.015 7 152/1/1

बालमीक, शिवराज पिता मोतीलाल, राधेलाल पिता महावीर

पटेल

0.011

152/2/1

8

गेंदलाल, मुन्नी पिता लालमणि, गोमती बेवा रामलखन, सरोज, रीता पिता रामलखन

निजी भूमि का योग 0.052

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-592-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

भूमिस्वामी का नाम क्रमांक खसरा नम्बर

अर्जित रकवा हे० में

2

3

1

3188 0.003

1

सीधी

चुरहट

पचोखर

पचोखर

रकवा 0.974 हे०

उद्देश्य

5

रेल परियोजना निर्माण हेतु

4 मु . चन्द्रवती देवा सत्यभान, चन्द्र प्रताप, चन्द्र शेखर, लक्षपति, बंशपति, रामपति पिता सत्यभान, इन्द्रभान, शम्भू पिता परमेश्वर कुर्मी

गणपति , शेषमणि, केदार , रामझूला , रामसुमिरन पिता बैजनाथ कुर्मी

0.035

2

3208

शिव प्रसाद पिता शीतला प्रसाद

0.015

3209

3

जमुना पिता अवधकिशोर पटेल 3212 0.015

4

3222 0.090

5

रामनरेश पिता सम्पत पटेल 1/3 , रामनिवास पिता सम्पत 1/3 , श्रीकान्त पिता सम्पत 1/3

0.085

3223

6

रामबली पिता जागेश्वर 1/2 , मुलिया , मुडी, छोटेकिया, सुकबरिया, समिलिया, रजनीश, राजमणि पिता सीताराम 1/2 लोहार

शिव प्रसाद पिता शीतला प्रसाद

0.040

3224

7

3232 0.002

8

रामनरेश पिता सम्पत पटेल 1/3 , रामनिवास पिता सम्पत 1/3 , श्रीकान्त पिता सम्पत 1/3

0.004

3240

9

बेवा सुकबरिया पति श्यामलाल पटेल , गिरना प्रसाद , महेश कुमार , फूलचन्द्र, पन्नालाल पिता श्यामलाल पटेल

0.032

3241

10

छोटेलाल पिता विक्रम पटेल 1/4 , रामनिवास पिता दिपील कुमार पटेल 1/12, हनुमन्त लाल पिता दिलीप कुमार पटेल 1/12 , फूलमती बेवा दिलीप कुमार पटेल 1/12 , राजीव कुमार पिता श्यामलाल पटेल 1/24, बृजेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल 1/24, निर्मला पिता श्यामसुन्दर 1/24 , अन्नपूर्णिमा बेवा शेषमणि 1/24, अमित कुमार पिता शेषमणि 1/24 , रालखन पिता सूर्यदीन पटेल 1/8 , लाल बहादुर पिता सूर्यदीन पटेल 1/8

इन्द्रभान, यज्ञभान सियाशरन पिता रामजियावन पटेल

3440 0.004

11

3478

12

0.005 सूर्यभान, राजकुमार, मानबहादुर, राजबहादुर पिता श्यामलाल, मु. सुभौआ पत्नी रामप्रगास , अमृतलाल पिता रामप्रगास पटेल 1/2 , रामावतार पिता बिसेशर कुर्मी 1/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5928

[ भाग 1

उद्देश्य क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम

असय नम्बर

अर्जित रकवा हे० में

3

1

2

5 रेल परियोजना निर्माण हेतु 3479 0.125

13

4 राजकली पति राधिका 1/40 , मुन्नालाल पिता राथिका 1/40 , लालबहादुर पिता रामरूप 1/10 , अशोक कुमार पिता रामरूप 1/10 , रामदरश पिता रामरूप 1/10 , सुनीता पति सियालाल 1/80 , देवकली बेवा मोतीलाल पटेल 1/24, जवाहर लाल पिता विद्याप्रसाद पटेल 1/8 , जगत कुमार पिता विद्याप्रसाद 1/8 , रामनरेश पिता विद्याप्रसाद 1/8 , राजेश कुमार पिता राधिका 1/40 , सन्तोष कुमार पिता सौखीलाल 1/24, मृगेन्द्र पटेल, पिता मोतीलाल पटेल 1/24

3480 0.001

14

राजभान, राजकुमार पिता रामसिया, मु. सोनवती पत्नी श्यामसुन्दर, संगीता पिता श्यामसुन्दर 1/5 , मु. काली पत्नी सुखचन्द, जय बहादुर, विनोद कुमार , प्रवीण कुमार पिता सुखचन्द्र , मु. फूलमती पत्नी रामसिंह उर्फ रामसुमिरन, राजबहोर, संजीव कुमार पिता राम सिंह उर्फ रामसुमिरन

0.130

15 3499

जयशरण सिंह पिता भोला प्रसाद पटेल 1/16 , सुधा पटेल पिता भोला प्रसाद पटेल 1/16 , तेजभान पिता मनबोधी 1/8 , प्रदीप कुमार पिता प्रहलाद 1/16 , दयाशरण पिता सुखनन्दन 1/16 , देवशरण पिता भागीरथी 1/8 , गोपीनाथ पिता राधे 1/8 , पारसनाथ पिता राधे 1/8 , मूरत प्रसाद पिता राधे 1/8 , दशस्य प्रसाद पिता राधे कुर्मी 1/8

3501

ब्रजभूसन पिता बलदेव कुर्मी

16

0.010

0.010

17 3503

मु. सविता पत्नी जवाहर लाल , अजय कुमार, मनोज कुमार पिता जवाहरलाल, राम बहादुर, रामस्वरूप , जितेन्द्र कुमार पिता रामशरन पटेल

0.010

18 3504

शान्ति पति छोटेलाल 1/8 , श्यामबती पत्नी रघुबीर 1/8 , नीरज प्रसाद पिता रघुवीर 1/8 , राकेश कुमार पिता रघुवीर 1/8 , दद्दी पिता शोभनाथ कुर्मी 1/8 , दीनदयाल पिता शोभनाय कुर्मी 1/8 , अनिल कुमार पिता शोभनाथ कुर्मी 1/8

0.010

3505

19

रामस्वयंबर पिता त्रिभुवन पटेल

0.008

20 3506

हीरालाल , मनसुखलाल , दिलीप, राजीव कुमार , दशोमति पिता त्रिलोक पटेल

0.006

21 3507

सोनिया बेवा विश्राम दास 1/3 , सुनील कुमार पिता विश्रामदास 1/3 , कुवर बहादुर पिता विश्रामदास 1/3

0.004

22 3508

राजीव कुमार पिता त्रिलोक प्रसाद पटेल

23 3513 0.030 जयशरण प्रसाद सिंह पिता भोला प्रसाद सिंह 1/2, सुधा पुत्री भोला प्रसाद 1/2 ,

श्रीकांत पिता यमसेवक पटेल

0.010

24 3532/1

0.005

25 3532/2/1

राघवेन्द्र पिता लक्ष्मन पटेल 1/3 , सुरेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मन पटेल 1/3 , ललित कुमार पिता लक्ष्मन पटेल 1/3

0.001

3533

26

आनन्द कुमार पिता कामता प्रसाद कुर्मी

0.130

3534

उपेन्द्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार पिता रामजीयावन पटेल

27 5929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

उद्देश्य अर्जित रकवा भूमिस्वामी का नाम

क्रमांक ख़सरा नम्बर हे ० में

5 2

3

1

रेल परियोजना निर्माण हेतु 28 3541 0.030

4 राजकली पति राधिका 1/40 , मुन्नालाल पिता राधिका 1/40 , लालबहादुर पिता रामरूप 1/10 , अशोक कुमार पिता रामरूप 1/10 , रामदरश पिता रामरूप 1/10 , सुनीता पति सियालाल 1/80 , देवकली बेवा मोतीलाल पटेल 1/24 , जवाहर लाल पिता विद्याप्रसाद पटेल 1/8, जगत कुमार पिता विद्याप्रसाद 1/8 , रामनरेश पिता विद्याप्रसाद 1/8, राजेश कुमार पिता राधिका 1/40 , सन्तोष कुमार पिता सौखीलाल 1/24, मृगेन्द्र पटेल पिता मोतीलाल पटेल 1/24

3832

29

प्रदीप कुमार पिता प्रहलाद 1/2 , दयाशरण पिता सुखनदन 1/2 पटेल

0.065

3828

30

सुर्यवती पिता रामबली लोहार

0.059

निजी भूमि का योग 0.974

भूमि का बक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5930

क्र.-594-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

घुरहट

(ख) तहसील

ख़म्हौनिया कला नम्बर 01

(ग) ग्राम

0008 हर्दिहा पवाई

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 1.105 हे०

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

उद्देश्य

क्रमांक

भूमिस्वामीका नाम

अर्जित रकवा हे० में

खसरा नम्बर

4

5

2

1

3

0.073 चन्द्रमणि सिंह पिता लालमणि सिह गहरवार

20/1/1

1

रेल परियोजना निर्माण हेतु

2 20/1/2

0.074 गोरेलाल सिंह पिता लालमणि सिंह गहरवार

0.020

सत्यदेव सिंह पिता रंगदेव सिंह

29/1

3

दिगम्बर सिंह पिता रंगदाव सिंह

4     29/2/1    0.020
5    468/1/1    0.040

अभिषेक पिता पुष्पराज पटेल

6 468/1/2 0.160

चन्द्रशेखर पिता पुष्पराज पटेल

0.080

471

7

मु. सुइया बेवा रमाशंकर , पुष्पराज पिता

रमाशंकर पटेल

0.140

8

515/1

मु. सुझ्या बेवा रमाशंकर, पुष्पराज पिता

रमाशंकर पटेल

0.060

9

520

0.085

528

राधेलाल पिता महावीर पटेल

राधेलाल पिता महावीर पटेल

10

531

0.010

11

राजेन्द्र सिंह , समशेर सिंह पिता हरिशरण सिंह, आशीष , अनिल पिता भूपेन्द्र सिंह , भूपेन्द्र सिंह पिता हरिशरण सिंह

532

0.025

महेन्द्र पिता नर्वदा पटेल

12

534

0.002

13

मु. सुइया बेवा रमाशंकर, पुष्पराज पिता

रमाशंकर पटेल

उद्देश्य

क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा हे० में

ख़सय नम्बर

2

4

3 0.015

14 21/554/1

5 रेल परियोजना निर्माण हेतु

नेत्रपाल सिंह पिता वंशबहादुर सिंह

15 21/554/2 0.015

क्षेत्रपाल सिंह पिता वंशहादुर सिंह

16    409/1/1     0.210        सवाई लाल सिंह पिता तेजभान सिंह
17    409/1/2     0.016        रोहित पटेल पिता राम प्रकाश पटेल

0.060 मानेन्द्र सिंह पिता मनोज प्रताप सिंह गहरवार

18 409/2

1.105

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5931

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र.-596-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड. ) बिजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -: अनुसूची:-

सीधी

चुरहट

बड़खरा 740

बड़खरा

रकवा 0.258 हे ०

उद्येश्य

भूमिस्वामी का नाम

क्रमांक ख़सरा नम्बर

अर्जितरकवा हे० में

3 1

2

5

4

रामप्रसाद पिता उग्रसेन राम ब्रा.

0.004 1 470/5

2

रेल परियोजना निर्माण हेतु

हरभुषन प्रसाद पिता बैजनाय राम ब्रा.

0.008

539/1

3

मु. मनुउपा बेवा लोलर सिंह

        542        0.032
4       634         0.003     अवधविहारी पिता गोपितराम रामजीयावन, रमाकात पिता
                                हीरालाल ब्रा. रामसजायस , रमाकांत पिता हीरालाल
5                  0.124

अरूण कुमार सिंह पिता प्रदुन्म सिंह

643/1

लक्ष पाल सिंह पिता प्रदुन्म सिंह

6     643/2    0.004
7    643/3     0.004

सुनीता सिंह पिता प्रदुन्म सिंह

सीमा सिंह पति अनिरूद्ध सिंह

8

0.005

643/4

9

0.062

645

असुतोश कुमार सिंह पिता अमर बहादुर सिंह

10

0.012

844

प्रमिला पत्नी देशराज सिंह, सुमन पत्नी देशराज सिंह, देवांश पिता देशराज सिंह, स्वेता , प्रीती , रोली , रिंकी पिता देशराज सिंह , संतोष सिंह पुष्पराज सिंह , महेन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह पिता कौशल सिंह

0.258 निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5932

क्र.- 598-भू-अर्जन-2022

[ भाग 1

चूँकि राज्य शासन को इस बात कां समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(४.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल सीधी

चुरहट

भेलकी 821

0011 भेलकी

रकवा 0.582 हे०

उद्देश्य

भूमिस्वामी का नाम

क्रमांक

अर्जित रकवा हे० में

खसरा नम्बर

5

4

2

3 1

0.015

19

1

रेल परियोजना निर्माण हेतु

नोखेलाल पिता तेजभान राम 1/2 , पावती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/6, सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/6 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/6

0.056

✓20

2

सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2, अमरप्रकाश पिता

नोखेलाल पाण्डेय 1/2

0.050

✓21

3

सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2 , अमरप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2

0.003 4 /23

पावती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3

0.002

✓25

गौख सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , प्रणव सिंह पिता

5

रामकुमार सिंह 1/8 , अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8 , श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2

0.130

26

6

गौरव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , प्रणव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8 , श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2

0.020 7 ✓27

गौरव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , प्रणव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8 , श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2

0.052 8 ✓28

पावती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3

0.084

29/1/1

9

सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2 , अमरप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2

मिथिला पिता रामनारायण द्विवेदी

10/29/1/2 0.004

0.004

सूर्य प्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय

11/29/1/3

योगेन्द्र प्रसाद पिता राजमणि मिश्र

0.004

29/1/4

12

कंचन पुत्री नोखेलाल पाण्डेय

0.004 13 29/1/5 5933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

उद्देश्य

क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा हे० में

5

2

3

1

0.004

29/1/6

14

रेल परियोजना निर्माण हेतु

4

सचिन पिता रामनारायण द्विवेदी

29/1/7 0.004

15

मनोज कुमार पिता जे.पी. पाण्डेय

0.004

29/1/8

16

रामसुभग पिता रामकृपाल पाण्डेय

0.004

अंजली पिता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय

17 29/1/9

नोखेलाल पिता तेजभान राम ब्रा .

0.024

18 29/2

निर्मला सिंह पत्नी राजमणि सिंह

19

0.060

30

20

0.042

32

पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3

0.012

33

31

पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3

0.582

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र.-600- भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनूसूची :-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

(ख) तहसील

रामपुर नैकिन

गोड़हा टोला

(ग) ग्राम

बघवार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 0.252 हे ०

(ह.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

उद्येश्य

क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा हे ०

3

4

5

2

1

0.252

137/1

विश्राम सिंह पिता मर्दन सिंह

1

रेल परियोजना निर्माण हेतु

निजी भूमि का योग 0.252

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5934

क्र.-602- भू-अर्जन-2022

[ भाग 1

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि- अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची: -

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक खसरा नम्बर

सीधी

चुरहट

चंदैनिया

चदैनिया

रकवा 3.518 हे ०

अर्जित रकवा हे ० में टिप्पणी

कुल रकवा हे० में

2

3 1

0.340 1

7/2

0.810

10

2

0.320 3

✓11

0.400

12

4

4

5

0.145

निजी भूमि 0.156

निजी भूमि 0.136

निजी भूमि 0.135

निजी भूमि 5935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्रमांक खसरा नम्बर अर्जित रकवा हे० में टिप्पणी

कुल रकवा हे० में

2

1

5

35

6

36

7

88

8

89

9

94

10

95

11

96

12

100

13

109/1

14

109/3

15

109/4/1

16

109/4/2

17

110/1/1

18

110/1/2

110/1/3

19

20

110/1/4

21

110/1/5

22

110/2/1

23

110/2/2

24

110/3/1

25

✓110/3/2

26

111/1/2

27

28

29

136/1

30

136/2

136/3

31

32

137/1/1

33

137/1/2

34

137/1/3

137/1/4

35

36

137/1/5

37

137/1/6

38

137/2

39

139/1

139/2

40

41

139/3

139/4/1

42

43

139/4/2

कुल योग 3

4

5

0.045

0.080

निजी भूमि

0.210

0.045

निजी भूमि

1.210

0.290

निजी भूमि

0.032

0.160

निजी भूमि

3.480

0.925

निजी भूमि

0.175

0.710

निजी भूमि

0.770

0.055

निजी भूमि

0.042

0.120

निजी भूमि

0.326

0.340

निजी भूमि

0.340

0.170

0.170

0.440

0.044

निजी भूमि

0.044

0.044

0.044

0.044

0.110

0.110

0.110

0.100

0.260

0.068

निजी भूमि

0.140

0.140

0.002

0.180

निजी भूमि

0.100

0.080

0.446

0.580

निजी भूमि

0.040

0.040

0.010

0.010

0.010

0.200

0.055

0.060

निजी भूमि

0.100

0.060

0.010

0.010

3.518

12.310

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5936

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

अधिसूचना धारा -11

(भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यव्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 )

सीहोर, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

प्रकरण कं. 0004/ अ-82/ 2022-23 , चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खागे (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।

अनुसूची -1

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

6

5

3

4

2

1

3.967

इमलियाहसन

सीहोर श्यामपुर

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल

रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

खसरा नंबर

कुल रकबा

क्र.

प्रस्तावित अर्जित रकबा

0.409

0.494

178/3

1 अनीस खां आ० हलीम खां

0.604

0.346

180/1

अनीस खां आ० हलीम खां

2

0.283

0.088

213

सईद खां आ० हलीम खां

3

0.163

0.514

215

4 रियाजउद्दीन आ० रउफ शेख

0.046

0.121

141/2/2,214/1

5 सईद खां आ० हलीम खां

0.010

0.174

223

6

हलिमन बी० बि ० रूडे खा० कलिमन गफूरन समीरन आ० रुडे खा०

0.307

1.541

7

138, 139,140, 222, 224, 225/5

कमरूनबि बि० छोटे खा० साबिर शाहिद जाहिद आबिदआ० छोटे खा

0.209

1.140

132/3,246

8

हाजरा बी बेवा नवी खां, इरफान, राजउद्दीन, नईम , सईम, सामिर पुत्रगण नवी खां, मुनीजा बी, कंनीजा बी, सजारून बी पुत्रियां नवी खां, मुन्नवर खां, छोटे खां, मुस्ताक खां आ. यासिन खां

0.158

0.011

130-131/2

9 रमजानी खां आ० मोती खां

0.076

0.917

132/4, 246

10

अब्दुल अजीम आ० अब्दुल अजीज

1.537

0.468

178/1

11 अनीस खां .आ० हलीम खां

0.004

0.680

186/2

12

जुगुन्ना बी बेवा लाल खां, पप्पू खां, राजा खां, सलीम खां पुत्र लाल खां, शहाना बी पुत्री लाल खां

0.046

1.700

182/2, 184

13 अर्पित साहू ना.बा.आ.राजेन्द्र साहू 5937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

0.436

1.295

178/4

14 सईद खां आ० हलीम खां

0.029

0.311

211/1

15 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ

0.186

0.239

212

16 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ

0.186

0,611

216

17 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ

0.115

1.542

मजीद खां आ.रूड़े खां

18

138, 139, 140, 222 , 224, 225/1

0.068

0.214

19

138, 139, 140, 222, 224, 225/2

हलिमन बी बेवा रूड़े खां, कलिमन , गफूरन , समीरन आ. रूड़े खां

0.027

0.231

217

20 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ

0.052

0.979

134/1, 136/2

21 नजमा खातून बेवा' मो. ताहिर

0.011

1.320

132/2, 246

22

जीनत बी, जेतून बी पुत्री नजीब खां शफीक खां आ. हबीब खां

0.202

0.202

135/1/2, 136/1

23 इमामन बाई, कल्लो बाई, जैतून बी पुत्री मोती खां

0.472

0.874

159/2

शाहिदा आ. मो. साबिर

24

3.967

17.681

सम्पूर्ण कुलु किता 24

सम्पूर्ण कुल योग

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है ।

(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5938

[ भाग 1

प्रकरण कं. 0008 / अ-82/2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3 ) के तहत सागाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।

अनुसूची -1

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

6

5

4

3

2

1

1.853

सोनकच्छ

सीहोर श्यामपुर

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल

रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

प्रस्तावित अर्जित

खसरा नंबर

कुल रकबा

रकबा क्रं.

भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

0.082

1.756

13/2

मनमोहन सिंह आ० रमेशचंद्र पाटीदार

1

0.014

1.299

12

2

मनमोहन सिंह आ० रमेशचंद्र पाटीदार

0.058

2.326

10/3

गीता प्रसाद आ० बैजनाथ पाटीदार

3

0.013

1.135

9

4

गीता प्रसाद आ० बैजनाथ पाटीदार

0.061

2.873

88/2, 89 , 90 , 91 , 93

5

बाबूलाल ओमप्रकाश आ० सूरजसिंह गयाबाई, कृष्णाबाई पुत्री सूरजसिंह ठाकुर

0.038

4.047

88/5, 89, 90 , 91 , 93

6

रघुवीर सिंह आ ० मांगीलाल ठाकुर

0.057

0.878

7

जगदीश सिंह आ० पन्नालाल ठाकुर

0.178

0.336

180/1

जगदीश सिंह आ० पन्नालाल ठाकुर

8

0.021

0.168

180/2/1

.9

सुनील सिंह आ ० राजेश सिंह ठाकुर

0.080

0.439

181/1/2/2

10

दीपक सिंह आ० राजेश सिंह ठाकुर

0.046

0.168

180/2/2

11

दीपक आ० राजेश सिंह ठाकुर

0.040

1.694

184/2

12

अमर सिंह किंगरानी आ० आर किंगरानी निवासी भोपाल

0.007

0.484

186/6

13

प्रेमबाई बेवा उमराव, मनोज, विनोद, मांगीलाल आ० उमराव, पार्वती, सुनीताबाई, रेखाबाई, अनीताबाई पुत्रियां उमराव बेडिया

7 5939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

14

सौरमबाई बेवा राधेश्याम, हरभजन, विष्णु आ० राधेश्याम सुतार

15

गुलशन बोलानी आ. आर. बोलानी

रामदयाल आ० गंगाधर देशवाली 16

17

बैजनाथ आ० बालमुकंद पाटीदार

18

बैजनाथ आ० बालमुकंद पाटीदार

19

बाबूलाल ओमप्रकाश आ० सूरजसिंह गयाबाई कृष्णाबाई पुत्री सूरजसिंह

20

द्रोपतीबाई बेवा फूल सिंठ ठाकुर

विक्रम सिंह आ० विश्राम सिंह देशवाली 21

22

मुरली आ० परसराम पाटीदार

सम्पूर्ण कुल योग

0.056

0.971

186/7

0.368

1.942

186/4

0.005

2.631

188/6/2

0.334

0.930

0.004

1.947

310/12

0.045

1.109

94

0.049

1.319

100/3

0.110

0.450

178/1/1

0.187

2.566

284/3/1

1.853

31.468

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है ।

(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

5940

[भाग 1

प्रकरण कं. 0003 / अ-82/ 2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।

अनुसूची -1

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

4

3

2

1

0.328

सतपोन

सीहोर श्यामपुर

6 5

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल

रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.

भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

1

राधा अग्रवाल पत्नि श्री कैलाश अग्रवाल

हरिसिंह आ० नंदराम

2

खसरा नंबर

कुल रकबा

प्रस्तावित अर्जित रकबा

1.789

0.142 72/1/2

1.793

0.186 72/1/1

0.328

3.582

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

5941

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

प्रकरण कं. 0005 / अ-82/ 2022-23 , चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इंसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण , धारा 11 (3 ) के तहत सागाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।

अनुसूची-1

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

6

5

4

3

2

1

7.565

झरखेड़ा

श्यामपुरं

सींहोर

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल

रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा नंबर

कुल रकबा

भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

प्रस्तावित अर्जित रकबा

0.424

1.011

697/3/4/2

1 सरजू बाई पत्नी नाथूराम

0.377

1.012

698/1/2/5

रउफ खां आ० लतीफ खां

2

0.512

1.012

698/1/2/6

राजा खां आ० लतीफ खां

3

0.002

0.809

690/2

4 सुमन पत्नी इमरत सिंह

0.150

1.471

690/3

5 मोहन सिंह आ० इमरत सिंह

0.064

0.460

690/4

6 अर्जुन आ० इमरत सिंह

0.029

0.152

691/1/1

7

रघुवर दयाल आ ० नंदराम , अवधनारायण आ० नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नी लखनलाल पुत्री नंदराम

0.065

0.455

धनलाल, चंदनसिंह, नर्बदाप्रसाद पिता रामप्रसाद,

691/1/2

8

रामश्री पुत्री रामप्रसाद

0.006

0.405

691/5

9 सुशीला बाई पत्नी भूरसिंह

0.012

0.012

693/2/1

10

रघुवर दयाल आ० नंदराम, अवधनारायण आ० नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नी लखनलाल पुत्री नंदराम

0.024

0.036

693/2/2

11 सुशीला बाई पत्नी भूरसिंह

0.028

0.380

694/1/2

धनलाल, चंदनसिंह, नर्बदाप्रसाद पिता रागप्रसाद,

12

रामश्री पुत्री रामप्रसाद

0.155

0.357

678/2/4

नंदकिशोर आ ० ब्रजलाल

13

0.028

1.619

680/2

14 अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[भाग 1 5942

0.042

0.154

679/7

15 अकरम हुसैन आ ० सैयद अख्तर हुसैन

0.060

0.150

679/6

16 अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन

0.062

0.405

679/5

17 अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन

0.232

1.193

265

चंदाबाई पत्नि कामताप्रसाद

18

0.047

0.748

266/1

कामताप्रसाद आ० मांगीलाल

19

0.144

0.757

258, 259, 260/4

रामनारायण आ ० मांगीलाल

20

0.009

2.388

258, 259, 260/3

मांगीलाल आ० सालगराम

21

0.106

0.526

247/6, 261/2, 254

रामनारायण आ० मांगीलाल

22

0.229

1.210

243/2/2/1

कैलाश आ० नारायणसिंह

23

0.084

1.315

240/15

24

फ्यूजन इंफा इस्ट्रक्चर प्राय. लिमि.चेयरमेन राजेश हजारी आ० सुखलाल एवं अन्य प्लाटधारक

0.036

1.213

240/11

25 भूपेन्द्र कौर पत्नि गुरूवचन सिंह

0.052

0.991

240/18

26 हिरदेश आ. दुर्गाप्रसाद

0.028

0.271

237/3/2/1

27 बाबू खां आ० मोर खां

0.253

1.153

236/5

28 सिद्धनाथ आ. नन्नूलाल

0.112

1.011

235/2

साउद खां आ. अहमद खां एवं अन्य प्लाट

29

0.196

0.947

697/3/10

30 फूलसिंह आ. दयाराम

0.134

1.821

698/1/2/4

31 हमीद खां. आ. शकूर खां

0.379

1.822

698/1/2/1

32 अर्जुन सिंह आ ० इमरत सिंह

0.031

0.308

692/2

33 मोहन आ. इमरत सिंह गेहलोत

0.031

0.526

692/3

34 मोहन आ. इमरत सिंह गेहलोत

0.009

0.115

693/1/2

35

धनलाल, चंदन , नर्वदा प्रसाद आ. रामप्रसाद, रामश्री पुत्री रामप्रसाद

0.009

0.688

692/1

36

नर्मदा प्रसाद आ. रामप्रसाद हि. 1/5, मंगलसिंह, राजेश, अजय आ. नर्बदा प्रसाद हि. 3/5 उषा पुत्री

0.006

0.127

694/2/1

37

नर्मदा प्रसाद हि. 1/5 रघुवर दयाल पिता नंदराम, अवधनारायण पिता नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नि लखनलाल पुत्री नंदराम

0.411

1.619

678/5

38 उपेन्द्र आ. तुलसीराम

0.116

0.344

678/2/3

39 अनिलं आ. ब्रजलाल

0.302

0.979

256, 257/2

40 सुगनाबाई पत्नि अशोक पाटीदार

0.062

0.121

256/9 , 257

रामनारायण आ. मांगीलाल

41

0.074

0.405

243/2/7

अलीशा पत्नि खालिद खान

42

0.189

0.489

243/2/8

43 खालिद आ. मरहम खालिद बदर

0.357

0.769

243/2/10

44 हर्षित आ. आर. के. गुप्ता

0.074

0.511

244/2

45 ज्योति पत्नि अशोक गोयल

1 5943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

0.160

1.000

240/7/1/3

46

महेश पाटीदार आ. रामचरण, गायत्री पत्नि महेश पाटीदार

0.194

0.511

240/19

47 दुर्गाप्रसाद, दौलतराम आ. भंवर जी

0.037

0.350

238/1/1, 239

48 विष्णु प्रसाद आ. नन्नूलाल

0.690

2.955

237/4

49 बाबू खां आ. मोर खां

0.276

0.809

237/3/4

शमशाद बेगम पत्नि मो. सलीम

50

0.035

0.515

237/2/1

अदिल आ. सलीम परवेज

51

0.145

0.336

237/1/2/1

सईद खां आ. मोर खां

52

0.137

0.809

236/7

शांति बाई पत्नि सिद्धनाथ पाटीदार

53

0.085

1.214

236/6

54

झरखेड़ा तिरूपति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी समिति अध्यक्ष सिद्धनाथ आ. नन्नुलाल पाटीदार

0.054

0.219

236/1

55

झरखेडा तिरूपति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी समिति अध्यक्ष सिद्धनाथ आ ० नन्नूलाल पाटीदार

7.565

42.985

सम्पूर्ण कुल किता 55

सम्पूर्ण कुल योग

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5944

प्रकरण कं. 0006/ अ-82/2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण , धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।

अनुसूची-1

तहसील

नगर/ग्राम

जिल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

6

5

4

3

2

1

2.329

दोराहा

सीहोर श्यामपुर

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल

रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा नंबर

कुल रकबा

प्रस्तावित अर्जित रकबा

क्रं. भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

0.059

0.607

531/1/2

1 नवाब खां आ० मून्नू खां

0.014

2.023

542, 543/2

2

अनवरी बी वेवा हसीन खां, वसीम खां, नसीम खां, अजीज खां, सलमान, इरफान आ० हसीन खां

0.032

0.385

542, 543/3

3 शम्मूखां आ० मून्नूखां

0.010

0.979

544/2

4

मानसिंह आ ० गोविंद देशवाली

0.005

1.408

544/1

5 मुकेश, राजेन्द्र, सुनील आ० रामकिशन

0.007

1.408

588/1

प्रेमनारायण आ० गोविंद

6

0.002

0.186

552/2

7 घीसीलाल आ० बंशीलाल , सावित्री बाई पुत्री बंशीलाल

0.009

1.113

नसरीन पत्नि कमर अली

583/7/2, 590, 591, 596

8

0.011

0.938

583/1, 590, 591, 596

9 इमरान खां आ० रहीश खां

0.144

583/3, 590,

3,496

591, 596

10 बालाप्रसाद आ० तुलसीराम

0.032

1.056

582/2/2

बवीता सिंह पत्नि विनोद सिंह

11

0.018

3.723

578/2, 580, 581

12

संतोष सिंह, विनोद सिंह आ० धीरज सिंह , शारदा पत्नि मनोहर, संजयसिंह आ० मनोहरसिंह, प्रबंकसिंह आ० राजेश सिंह, रजनी पत्नि राजेश सिंह जाति ठाकुर, तारादेवी, अलका पुत्री धीरजसिंह

0.041

1.708

732/1

13 कमलेश आ० रामनारायण

7 5945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

मोहम्मद आलम आ० अहसान उल्ला 14

15 मनोहर आ० नन्नूलाल

16 इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां

ओमप्रकाश आ० देवबगस

17

18 छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह

अमरसिंह आ० रामप्रसाद

19

अमरसिंह आ० रामप्रसाद व अन्य पिलाट धारक 20

21 निर्मला बाई पत्नि अमरदास व अन्य

निर्मला बाई पत्नि अमरदास व अन्य 22

23 मुकेश आ० रामकिशन

शहजादे आ० हनीफ खां

24

हकीम खां आ. शरीफ खां

25

26 मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला

मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला 27

मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला 28

29 हरिओम आ. वृंदावन

30 मनोहर आ० नन्नूलाल

0.034

1.224

736/1

0.213

0.708

708/1, 714, 713/2

0.004

1.440

905/770/2

0.018

0.931

706/2

0,053

0.817

695

0.075

2,456

693/1/1

0.033

1.832

689, 690/2

0,032

0.202

690/1/3

0.026

0.202

690/1/4

0.220

0.700

553/1/2

0.222

0.470

583/7/1,590, 591, 596

0.417

0.943

583/11 , 590, 591, 596

0.013

1.324

736/2

0.016

0.016

738/2

0.078

0.181

739/1

0.426

1.024

706/4

0.065

0.109

707/3

2:329

33.609.

"सम्पूर्ण कुल योग

सम्पूर्ण कुल किता 30

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3 ) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अंधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5946

प्रकरण कं. 0007 / अ-82/2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3) के तहत सागाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।

अनुसूची - 1

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

6

5

4

3

2

1

3.984

बैरागढ़ खुमान

श्यामपुर

सीहोर

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल

रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

प्रस्तावित अर्जित

खसरा नंबर

कुल रकबा

रकबा

क्रं.

भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

0.367

0.971

537/2

1 सौरमबाई पत्नि ज्ञांनसिंह

0.315

1.243

537/4

2 भीमराज आ० केवलराम

0.019

1.015

291/1

3 ममता बाई पत्नि भीमराज

0.117

1.157

304, 305/1/1

4 महेश, सुरेश आ ० दौलतराम

0.026

0.324

302/1

रेखाबाई पत्नि मोर सिंह

5

0.139

0.267

303/1/1

6 सुगन बाई पत्नि दौलत राम

0.380

1.566

262, 263/1/2

भारत सिंह आ० मोतीलाल

7

0.409

1.214

242/3/3

8 हरीसिंह आ० मोतीलाल

0.036

0.405

9 बाबूलाल आ ० पर्वतसिंह

305/2/1, 306, 589/306/1

0.043

0.243

305/2/2, 306/589

10

सरजू बाई बेवा पर्वत सिंह, चंदर सिंह, बाबूलाल, सुबाकसिंह, कृष्णाबाई, विद्याबाई, सुनीताबाई आ. पर्वत सिंह

0.403

1.482

543/1, 545 , 547

मनोज आ० नन्दकिशोर

11

0.120

1.137

292/2, 293/2

12 भगवानसिंह, राधाबाई आ० भागीरथ

0.006

1.079

304/3/2, 305

गीताप्रसाद आ० बद्रीप्रसाद

13 5947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

जीवन मेवाडा आ० बद्रीप्रसाद 14

15 राजू आ ० रामसिंह .

16 महेश आ० बापूलाल

मनोज आ० नंदकिशोर 17

18 मांगीलाल आ० प्रभुलाल

19 गीता बाई पत्नि भारत सिंह

20 रामबाबू आ० भारतसिंह

21 कमलाबाई पत्नि शिवनारायण

हेमराज आ. बंशीलाल 22

23 हरिसिंह आ० मोतीलाल

राधेश्याम आ० रामसिंह 24

घनश्याम आ० छोटे राम 25

26 घनश्याम आ० छोटे राम

27 रवि आ० बापूलाल

रेखा बाई पत्नि मोर सिंह 28

0.003

1.079

304/3/3, 305

0.126

0.607

238/2/2

0.487

1.885

240/2/1

0.010

0.405

543/2/1, 545, 547

0.057

0.145

264/3

0.001

0.809

262/1/3/2, 263

0.179

0.405

262/1/3, 263

0.085

0,607

262/1/5, 263/1/5

0.068

0.684

256/2/2/1, 256/3/1, 256/4/2/1, 257/1 , 258/2/1,261/1/1

0.205

0.486

243/5/2

0.270

0.607

238/2/1

0.052

0.267

239/1/1

0.007

0.405

240/1

0.005

1.885

239/1/6

0.041

0.041

303/1/2

3.984

22.420

सम्पूर्ण कुल किता 28

सम्पूर्ण योग

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4 ) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5948

प्रकरण कं. 0002 / अ-82/2022-23 , चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।

अनुसूची -1

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

6

5

4

3

2

1

2.327

बिछिया

सीहोर श्यामपुर

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल

रामगंज मण्डीसे भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा नंबर

क्रं.

कुल रकबा

भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

प्रस्तावित अर्जित रकबा

0.053

0.927

420/1/1

1 नसरूखां आ० शकूर खान

0.110

0.906

401/4/1

लईक खां आ. हबीब खां, हि. 1/2 , नजरून बी 2 पत्नि भूरे खां, अजहर खान, शिफा, कन्जीला, ना.बा. आ० भूरे खां हि. 1/2

0.131

1.493

401/4/3

3 रहीसन बी पत्नि हबीब खां

0.002

0.337

509/401/1/1/3

4 कल्लू खां आ० फैज खां

0.169

1.671

509/401/1/3

5 रशीद खां आ० आमीर खां

0.008

0.068

509, 401/1/1/5

6 वहीदन बी पत्नि वहीद खां

0.023

0.854

509, 401/1/1/2

7 वहीदन बी पत्नि वहीद खां

0.280

1.206

399/2

8 रशीद खां आ० आमीर खां

0.094

2.100

507/399/1

9 शफरूखा आ० आमिर खां

0.051

0.567

506/399

10 शफरूखा आ० आमिर खा

0.050

2.023

393/3

11 माधव बिहारी लाल आ० अवध बिहारी लाल

0.013

0.700

391/1/2/2

12 कौशल्या पत्नि गणेशराम

0.070

2.109

391/1/1

13 प्रेमनारायण आ० तुलाराम

0.014

0.635

392/5/1

14 जसमत सिंह आ० भंवरजी

0.233

1.036

15 भगवान आ० भंवरजी

379/3, 379/2, 381/516/379/3 5949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

16 अवतार सिंह आ० शिवचरण

17 नर्मदा प्रसाद आ० लीलाकिशन

बनेसिंह आ० लीला किशन

18

सोदान सिंह आ० लीला किशन 19

हेमसिंह आ० लीलाकिशन

20

राजबाई पत्नि भंवर जी

21

राजबाई पत्नि भंवर जी

22

23 भगवान आ० भंवरजी

ताराबाई पत्नि नारायण सिंह 24

सम्पूर्ण कुल योग

0.067

1.888

380/3

0.101

1.521

380/1/2

0.207

1.578

379/1/1/1 , 379/2, 381/516/379/1/1/1

0.140

1.174

379/1/3/1 , 379/2, 381/516/379/1/3/1

0.081

1.569

379/1/2/1 , 379/2, 381/516/379/1/2/1

0.098

0.765

392/6

0.196

0.567

392/3/1

0.133

0.941

392/7/1

0.003

0.704

391/1/2/3

2.327

27.339

सम्पूर्ण कुल किता 24

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है ।

(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5950

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2022 क्र.-126-भू-अर्जन-2022

रा ० मा ० क . 11 / अ -82 / 2022-23 मौजा ग्राम- करेली कलां प.ह.नं.- 31 तहसील - गोटेगांव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क . SIA/MP / RIV / 279855 / 2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती है, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

: गोटेगांव

2. तहसील

: करेली कलां

3. ग्राम

: 31

4. प.ह.न.

: 0.076 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

अनूसूची 2 .

हितवद्ध व्यक्ति का नाम

स. क्र.

1

2

1 साहीन खां पिता यासीन खां मुसलमान सा. देह स्वामित्व का खसरा न.

प्रकार

अर्जित रकबा हे .

3

3

5

279

0.076 भूमि स्वामी

0.076

कुल योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7) -2014- सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5952

नरसिंहपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2022 क्र.-134-भू-अर्जन-2022

रा ० मा० क . 10 / अ -82 / 2022-23 मौजा ग्राम- बेलखेडी खुर्द प.ह.नं.- 20 तहसील - गोटेगांव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/ MP / RIV / 279855 / 2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।

2. भूमि का विवरण

1: जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: गोटेगांव

3. ग्राम

: बेलखेडी खुर्द

4. प.ह.न.

: 20

5. नं.बं.

: 425

: 0.487 हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

अनूसूची 2

स.क्र.

2 हितवद्ध व्यक्ति का नाम

1

2

1

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा है .

खसरा नम्बर

3

4

5

223

0.048 भूमि स्वामी

देवीदास संदीपदास पिता वृजेन्द्रदास निधिदास जोजे संदीप दास जाति वैष्णव सा. झांसीघाट

2 भूदान समिति नरसिंहपुर भूमि स्वामी

3

भैरोसिंह वल्द सरदार सिंह लोधी सा. देह

4

224

0.040 भूमि स्वामी

0.016 भूमि स्वामी

226/2

0.080

226/1

0.303

227

भूमि स्वामी

रामचरन मुलाम नर्मदा प्रसाद भारत श्रीराम वल्द हक्कू मेहरा सा. रायखेड़ा

कुल योग

0.487

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7)- 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

2 अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5954

क्र.-136-भू-अर्जन-2022

रा० मा ० क. 13 / 3-82 / 2022-23 मौजा ग्राम- मेहका प.ह.नं.- 13 तहसील- नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP/ RIV/279855/2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।

2. भूमि का विवरण

: नरसिंहपुर

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: मेहका

3. ग्राम

: 13

4. प.ह.न.

: 0.308 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

अनूसूची 2

स.क्र

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

2

1

1 सुन्दरलाल वल्द मुलाम सिंह लोधी सा. झामर

2 घनश्यामसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह

3 मनकसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह

वेरनसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह 4

5 उमेद सिंह वल्द खूबसिंह लोधी सा. देह

कुल योग खसरा न० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार

4

5

3

0.081 6/14, 8/1

भूमि स्वामी

0.121

6/18

0.016 59/1/5

भूमि स्वामी

0.041

59/1/2

भूमि स्वामी

0.008 59/1/4

भूमिस्वामी

0.041 59/19 , 59/20

भूमि स्वामी

0.308

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7 )-2014 - सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अदंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5956

क्र.-126-भू-अर्जन-2022

रा०मा० क्र. 14 / अ-82 / 2022-23 मौजा ग्राम- खिरेंटी प.ह.नं.- 07 तहसील- सांईखेडा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज एवं पहुंच मार्ग संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP / RIV / 279855 / 2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध :. में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती है, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :- :

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

* चिनकी बोरास बराज एवं पहुंच मार्ग हेतु संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।

2. भूमि का विवरंण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: सांईखेडा

: खिरेंटी

3. ग्राम

: 07

4. प.ह.न.

: 1.893 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

अनूसूची 2

हितवद्ध व्यक्ति का नाम

स.क्र.

2

1

खसरा नं.

अर्जित रकबा हे.

स्वामित्व का प्रकार

3

4

5

0.240

151/2

भूमिस्वामी

नेतसिंह बाबूलाल पिता गजराज सिंह किरार सा. देह

2

शारदाबाई पत्नि रमेश कुमार ब्रा. सा. नरसिंहपुर

3

मीना पुत्री महेन्द्र किरार सा. भैरोपुर

4 माखनसिंह पिता मनोहरलाल किरार सा. खिरैटी

5

दयाशंकर पिता निरंजन सिंह किरार सा. नरसिंहपुर

6

भुजबल पिता सरदार सिंह किरार सा. नरसिंहपुर

7

शांतिबाई पुत्री भुजबल सिंह किरार सा.देह

8

लोटनसिंह पुत्र घासीराम किरार सा. देह

9

पंकज वल्द कढोरी लाल साहू सा. देह

10

दुर्गेश पुष्कर सिंह पिता चन्द्रभान किरार सा. देह

11

0.016

151/3

भूमि स्वामी

0.004

152/3

भूमिस्वामी

0.080

भूमि स्वामी 136/3, 137/4, 149/2

0.105

भूमि स्वामी 137/5 , 149/3 , 150/2

0.092

भूमि स्वामी 137/1 , 137/2 , 149/1, 150/1

0.136

भूमि स्वामी 137/9,137/10, 149/4,150/3

0.184

138/2

भूमि स्वामी

0.085 120/2/5/2

भूमिस्वामी

0.180

120/2/1/2/3/7

भूमि स्वामी

0.065 120/2/4/6

भूमि स्वामी

चन्द्रभान सिंह महेन्द्र सिंह बल्द हरलाल किरार सा. देह

12

नीरज पिता कड़ोरीलाल साहू सा.देह

13

0.060

120/2/5/1

भूमि स्वामी

0.150 120/3/1

भूमि स्वामी

रूपसिंह वल्द मुंशीलाल उमाबाई पत्नि रूपसिंह गौड़ सा.देह

14

0.012

120/3/2

भूमि स्वामी

शिवचरन वल्द धर्मदास शांतिबाई वर्षा पुत्री धर्मदास मेहरा सा.देह

15

छोटेलाल पिता सुन्दर लाल प्रजापति सा. देह

16 शांतिबाई पत्नि गोधन सिंह किरार सा.देह

17 धर्मदास पिता गोविन्द सिंह किरार सा. देह

18 कैलाश पिता करन सिंह ढीमर सा.देह

19 मदन पिता घासीराम किरार सा. देह

20

0.012 95/1-2

भूमिस्वामी

0.056

99/2

भूमि स्वामी

0.265

99/4, 99/5

भूमि स्वामी

0.115

100

भूमिस्वामी

0.028

101

भूमि स्वामी

0.008

102/3 , 103

भूमि स्वामी

सुशील कुमार उर्फ शंकरलाल पुरूषोत्तम पिता राधेलाल ब्रा. सा.देह

कुल योग

1.893

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7)-2014- सात -शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

[ भाग 1 5958

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा. उपबधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोहित सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हरसूद, जिला - खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद, दिनांक 19 अक्टूबर 2022 प्र. क्र. 0007- अ- 59-2020-21 - पत्र क्रमांक-वा-1- भू- अर्जन-2022

प्ररूप-" घ "

[नियम -6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोईपलाईनई कैबले एर्व डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क/वा-1 /भू-अर्जन / 2021 / हरसूद, दिनांक16/03/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- उण्डेलमाल , प.ह.न 43 , रा.नि.मं.- 03 , छनेरा , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी1//अधिभोगीअधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.066

25

ग्राम-

खण्डवा

हरसूद

0.016

26/3

उण्डेलमाल ,

प.ह.न 43

0.022

28/2

0.044

28/3

0.018

28/4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5960

जिला

तहसील

कमांक खसरा

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.020

28/5

खण्डवा

हरसूद

0.047

33/2

0.013

34/1

ग्राम-

उण्डेलमाल ,

प.ह.न 43

                                          34/2          0.052
                                         34/3/1         0.008
                                         34/3/2         0.021
                                         34/3/3         0.021
                                          34/4          0.028
                                          40            0.083
                                          48            0.107
                                          57/3          0.005
                                          57/4          0.022
                                          63/1          0.034
                                          6.4           0.025
                                         68/1/1         0.011
                                         68/1/2         0.014
                                         68/1/3         0.017
                                         68/1/4         0.018
                                         68/1/5         0.012
                                         71/1           0.012
                                         71/2           0.023
                                         71/3           0.009
                                         73/1           0.075
                                          73/2          0.008
                                         119/1          0.035
                                         119/2          0.067
                                         119/3          0.025
                                         119/4          0.021
                                         133/1          0.035
                                         133/2          0.023
                                         133/3          0.025
                                         133/4          0.080
                                        133/5/1         0.010
                                        133/5/2         0.011
खण्डवा                                   135/3          0.045
             हरसूद
                                        135/4          0.029
                                        140/1           0.099

ग्राम-

उण्डेलमाल ,

प.ह.न 43

0.024

140/3/2

1.380

43

कुल योग

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी.

5961

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास , प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1 /2015 / 1 / 9 दि.27.03.2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2022 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दि. 25.07.2022 को प्रथम-वन विधि, दि. 26.07.2022 को द्वितीय-सामान्य विधि, दि. 27.07.2022 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा एवं वनक्षेत्रपाल / उपवनक्षेत्रपाल के लिये दि. 25.07.2022 को प्रथम- प्रक्रिया, दि. 28.07.2022 को द्वितीय-लेखा, दि. 27.07.2022 को तृतीय - सामान्य विधि तथा दि. 28.07.2022 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

// भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन एवं सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम //

पद

परीक्षार्थी का नाम

क्र.

परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)

-बालाघाट-संमाग::-

भावसे प्रशिक्षु 1 श्री मीना अवधेश कुमार शिवकुमार

वनक्षेत्रपाल

2 श्री आशुतोष सिंह

वनक्षेत्रपाल

3 श्री सुरेश कुमार कुशरे

वनक्षेत्रपाल 4 श्री धर्मेन्द्र बिसेन

वनक्षेत्रपाल 5 श्री छत्रपाल सिंह जादौन

वनक्षेत्रपाल

6 सुश्री नेहा घोड़ेश्वर

वनक्षेत्रपाल

7 श्री आकाश राजपूत

सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि

सामान्य विधि

सामान्य विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि

-: बैतूल-संभाग::

सहायक परियोजना क्षेत्रपाल

8 श्री नितेन्द्र राजपूत

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

सहायक परियोजना क्षेत्रपाल

9 श्री फिरोज खान

वनक्षेत्रपाल 10 श्री रवि सिंह

भावसे प्रशिक्षु 11 सुश्री पूजा नागले

वनक्षेत्रपाल

12 श्री नीतेश कुमार

वनक्षेत्रपाल 13 श्री राहुल शर्मा

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा

वन विधि

सामान्य विधि

वन विधि

सामान्यविधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि

-:भोपाल संभाग :-

वनक्षेत्रपाल 14 श्री धीरेन्द्र सिंह

वनक्षेत्रपाल

15 श्री अर्जुन कुशवाहा

वनक्षेत्रपाल 16 श्रीमती अनामिका चोपड़े नागरे

वनक्षेत्रपाल 17 श्री शिवपाल पिपरदे

वनक्षेत्रपाल

18 श्री संजय सिंह राजपूत

वनक्षेत्रपाल 19 श्री विनोद सिंह

वनक्षेत्रपाल

20 श्री नितिन कुमार निगम

वनक्षेत्रपाल 21 श्री आशीष मिश्रा

सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा

सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा

सामान्य विधि

वन विधि

वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा

वन विधि

सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि

-:: छतरपुर संभाग::-

वनक्षेत्रपाल

22 श्री विनायक कुमार गौतम

23 श्री राजेन्द्र पस्तौर

उपवनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल 24 श्री वैभव सिंह चंदेल

वनक्षेत्रपाल

25 श्री अजीत सिंह जाट

सामान्य विधि

वन विधि सामान्य विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा

-:: छिंदवाड़ा-संभाग::-

26 श्रीमति एस० दीपिका

भावसे प्रशिक्षु

वनक्षेत्रपाल

27 श्री अंचल भारद्वाज

वनक्षेत्रपाल

28 श्री आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर

सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि

सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि

सामान्य विधि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

5962

पद

परीक्षार्थी का नाम

क्रं.

भावसे प्रशिक्षु श्रीमति एस० दीपिका

29

परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)

हिन्दी

-::ग्वालियर-संभाग::-

वनक्षेत्रपाल

30 श्री सत्येन्द्र सिंह धाकड़

वनक्षेत्रपाल

कु. साधना चौहान

31

वनक्षेत्रपाल

श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर

32

वनक्षेत्रपाल

श्री धर्मेन्द्र शर्मा

33

वनक्षेत्रपाल

श्री सागर शुक्ला

34

वनक्षेत्रपाल

श्री सुखदेव शर्मा

35

सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि

वन विधि

सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि

-इंदौर- संभाग :-

वनक्षेत्रपाल श्री आकाश तोमर

36

वनक्षेत्रपाल

37 श्री शशांक शुक्ला

वनक्षेत्रपाल

38 श्री योगेश कुमार यादव

वनक्षेत्रपाल श्री प्रवेश पाटीदार

39

वनक्षेत्रपाल श्री धरम सिंह सोलंकी

40

सामान्य विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि

वन विधि

सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

प्रक्रिया तथा लेखा

-::जबलपुर संभाग -

वनक्षेत्रपाल श्रीमती लतिका तिवारी / उपाध्याय

41

वनक्षेत्रपाल

42 श्री क्रांति झारिया

वनक्षेत्रपाल

श्री अजय कुमार बकौडे

43

वनक्षेत्रपाल 44 श्री विवेक मिश्रा

वनक्षेत्रपाल

45 श्री आकाश जैन

वनक्षेत्रपाल

सुश्री सोनम जैन

46

सामान्य विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

सामान्य विधि

-:: खण्डवा संभाग -

वनक्षेत्रपाल

कुमारी अंजली लौवंशी

47

वनक्षेत्रपाल

48 श्री पीयुष गौतम

वनक्षेत्रपाल 49 श्री सचिन लौवंशी

वनक्षेत्रपाल श्री अभिषेक जाट

50

सामान्य विधि

वन विधि

वन विधि

प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि

वन विधि

सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि

-::रीवा संभाग :-

सामान्य विधि

सहायक वन संरक्षक

51 श्री नरेन्द्र त्रिपाठी

                                                  -::सागर -संभाग :-
52   श्री सुजित जे . पाटिल             भावसे प्रशिक्षु                 वन विधि         सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
53 श्री ऋषि कुमार प्रजापति              वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
54   श्री श्रेयांश कुमार जैन            वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
55 श्री लक्ष्मी सिंह यादव               वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
                                        वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
56 सृष्टि नजा
                                                  -::सिवनी-संभाग::-
57 सुश्री गीतांजली जे.                 भावेस प्रशिक्षु                 वन विधि         सामान्य विधि
58 डॉ. बी.एस. केशवाल                   वनक्षेत्रपाल                    वन विधि         सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
59 श्री मयंक उपाध्याय                   वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि
60 श्री भीम सिंह                       वनक्षेत्रपाल                                                      प्रक्रिया तथा लेखा
61 सुश्री गीतांजली जे.                 भावसे प्रशिक्षु                                       हिन्दी
                                                 -:: शहडोल - संभाग -
62 श्री पप्पू सिंह वास्केल             वनक्षेत्रपाल                                    सामान्य विधि
63 श्री मुकेश कुमार अहिरवार            वनक्षेत्रपाल                                    सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
                                                                                                         प्रक्रिया तथा लेखा

सहायक वन संरक्षक

64 श्री तरुण कुमार डहरिया 5963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

क्र

पद परीक्षार्थी का नाम

65   श्री विवेक सिंह                     भावसे प्रशिक्षु
13 श्री दिनेश कुमार पटेल                  वनक्षेत्रपाल
67 श्री अर्पित मैराल                      वनक्षेत्रपाल
68 श्री दीपकराज प्रजापति                  वनक्षेत्रपाल

परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)

                                                                        वन विधि        सामान्य विधि
                                                                                       सामान्य विधि
                                                                                       सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
                                                                                       सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
                                                  -:: शिवपुरी -संभाग :-
 69   कुमारी पिंकी रघुवंशी              वनक्षेत्रपाल                                   सामान्यविधि
 70श्री पराग गुप्ता                     वनक्षेत्रपाल                    वन विधि        सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
 71  कुमारी शुभी जैन                    वनक्षेत्रपाल                    वन विधि        सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
 72  श्री सौरभ द्विवेदी                 वनक्षेत्रपाल                                                      प्रक्रिया तथा लेखा
 73  सुश्री मोनिका ठाकुर                वनक्षेत्रपाल                    वन विधि        सामान्य विधि
 74  श्री अतुल सिंह बघेल                वनक्षेत्रपाल                    वन विधि        सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
75   सुश्री प्रेरणा दुबे                वनक्षेत्रपाल                    वन विधि        सामान्य विधि
 76 श्री कल्याण सिंह धाकड़              वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि
 77  श्री प्रतीक जैन                    वनक्षेत्रपाल                    वन विधि        सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
78   श्री आकाश साहू                     वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
79   श्री यशबंधु                        वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि
                                                  -:: उज्जैन - संभाग::-
 80  श्री विक्रम सिंह भदौरिया           वनक्षेत्रपाल                                                     प्रक्रिया तथा लेखा
81 सुश्री ऋतु चौधरी                     वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि
82   सुश्री विधि सिरोलिया               वनक्षेत्रपाल                   वन विधि         सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
83 श्री रतन सिंह सिंगोड                 वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि
84 श्री सरदार सिंह चौहान                वनक्षेत्रपाल                                   सामान्य विधि
85 श्री शैलेन्द्र सोलंकी                वनक्षेत्रपाल                   वन विधि         सामान्य विधि
86   श्री ब्रजेन्द्र तिवारी            वनक्षेत्रपाल                    वन विधि         सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
87 श्री चंदरसिंह पवार                  वनक्षेत्रपाल                    वन विधि         सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
88 श्री शशांक तिवारी                   वनक्षेत्रपाल                    वन विधि         सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा
89 श्री गौरव गुप्ता                    वनक्षेत्रपाल                                    सामान्य विधि      प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल, उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

पद क्रं.

परीक्षार्थी का नाम

परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)

-::बालाघाट-संभाग :-

वनक्षेत्रपाल 1 श्री नितेश धुर्वे

प्रक्रिया

सामान्य विधि

-:: बैतूल- संभाग::-

सामान्य विधि प्रक्रिया

सहायक परियोजना क्षेत्रपाल

2 श्री दुर्गेश कुमार मालवीय

श्री गोविंद वासनिक

सामान्य विधि लेखा

सहायक परियोजना क्षेत्रपाल

3

प्रक्रिया

सामान्य विधि

सहायक परियोजना क्षेत्रपाल

4    श्री मधुसूदन पवार                                                   प्रक्रिया
 5 श्री राजकुमार आर्य                   उपवनक्षेत्रपाल                   प्रक्रिया                           सामान्य विधि
 6   श्री ज्ञानसिंह उइके                उपवनक्षेत्रपाल                   प्रक्रिया          लेखा             सामान्य विधि
 7 श्री नीतेश कुमार                     वनक्षेत्रपाल                                                        सामान्य विधि
 8 श्री कैलाश खातरकर                   उपवनक्षेत्रपाल                                                        सामान्य विधि
                                                   -: भोपाल संभाग :-
9   श्री राहुल सिंह ठाकुर               वनक्षेत्रपाल                     प्रक्रिया                          सामान्य विधि
10श्री नवनीत झा                        वनक्षेत्रपाल                      प्रक्रिया          लेखा            सामान्य विधि
11  श्री सिद्धार्थ सिंह                 वनक्षेत्रपाल                                        लेखा

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022

5964

पद परीक्षार्थी का नाम

क्र.

वनक्षेत्रपाल 12 श्री अक्षय सिंह तोमर

वनक्षेत्रपाल

13 श्री निलेश कुमार पवार

उपवनक्षेत्रपाल 14 श्री शंकर सिंह भल्लावी

वनक्षेत्रपाल 15 श्री रोहित पटेल

वनक्षेत्रपाल 16श्री सृजन जाधव

परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

-: छतरपुर-संमाग :-

उपवनक्षेत्रपाल 17 श्री राजेन्द्र प्रसाद अरजरिया

श्री लक्ष्मण प्रसाद सौर

18

उपवनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल श्री शीलसिन्धु श्रीवास्तव

19

-

सामान्य विधि

-

प्रक्रिया

-

प्रक्रिया

-:: छिंदवाड़ा-संभाग::-

वनक्षेत्रपाल 20श्री प्रशांत शर्मा

उपवनक्षेत्रपाल 21 श्री सुखनंदन आतरामे

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

-:: ग्वालियर- संमाग::-

उपवनक्षेत्रपाल श्री सुनील सिंह सेंगर

22

प्रक्रिया

-::होशंगाबाद-संभाग::-

उपवनक्षेत्रपाल श्री महेन्द्र कुमार गौर

23

लेखा

-::इंदौर- संभाग::-

वनक्षेत्रपाल 24श्रीमती संगीता ठाकुर

वनक्षेत्रपाल 25 श्री शिवशंकर चतुर्वेदी

26 श्री विवेक सिंह पटेल

वनक्षेत्रपाल

श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा

उपवनक्षेत्रपाल 27

उपवनक्षेत्रपाल 28 श्री विक्रम सिंह निनामा

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

-: जबलपुर संभाग:-

वनक्षेत्रपाल 29 श्री अभिषेक सिंह

वनक्षेत्रपाल 30 श्री बसंत शर्मा

वनक्षेत्रपाल श्री उत्तम मिश्रा

31

32 वर्षा सिंह बिसेन

वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

श्री अजय कुमार मिश्रा

33

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि

प्रक्रिया

लेखा

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

-:: खण्डवा संभाग::-

वनक्षेत्रपाल 34 श्रीमती मनीषा बुन्देला

वनक्षेत्रपाल 35 श्री वैभव उपाध्याय

वनक्षेत्रपाल 36 श्री तरुणेन्द्र सिंह

उपवनक्षेत्रपाल 37 श्री जय प्रकाश झारिया

लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि प्रक्रिया

लेखा

सामान्य विधि

-: रीवा संभाग::-

वनक्षेत्रपाल 38 श्री छोटेलाल कोल

प्रक्रिया

-:: सागर- संभाग::-

वनक्षेत्रपाल 39श्री अभिनव दिवाकर

40

उपवनक्षेत्रपाल श्री लखन सिंह ठाकुर

41

उपवनक्षेत्रपाल श्री राजू कोरी

प्रक्रिया

-

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

-: सिवनी-संभाग::-

42 श्री राम सिंह अरमेती

उपक्नक्षेत्रपाल

उपवनक्षेत्रपाल 43 श्री नारायण प्रसाद डहेरिया

44 श्री शिवनाथ सिंह कोरी

उपवनक्षेत्रपाल

लेखा

सामान्य विधि प्रक्रिया

सामान्य विधि

प्रक्रिया

-::शहडोल- संमाग

उपवनक्षेत्रपाल

45 श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

वनक्षेत्रपाल

46 श्री अर्पित मैराल

वनक्षेत्रपाल

श्री प्रमांशु धुर्वे

47

सामान्य विधि

प्रक्रिया

सामान्य विधि

लेखा

प्रक्रिया

-::शिवपुरी-संभाग::-

वनक्षेत्रपाल 48 श्री सौरभ द्विवेदी

उपवनक्षेत्रपाल 49श्री लक्ष्मीनारायण शाक्य

वनक्षेत्रपाल

50 श्री वीरेन्द्र सिंह पिरौनिया

लेखा

प्रक्रिया

प्रक्रिया

-:: उज्जैन संभाग:-

वनक्षेत्रपाल

51 श्री अंकित सोनी

वनक्षेत्रपाल

52श्री भानुप्रताप सिंह सौलंकी

सामान्य विधि लेखा

प्रक्रिया

सामान्य विधि लेखा

प्रक्रिया

शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

5965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , अनुभाग देवास जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 18 नवम्बर 2022 क्र. 285- रीडर - 1-2022

प्रारूप "ख "

(नियम 5 का उप नियम (2)

प्रकरण क्रमांक 0027 / 1-82 / 2022-23 राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवास में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाइन , केबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम बांगरदा तहसील देवास जिला देवास (म.प्र) में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमाक-8 , सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाएगी । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है । उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , देवास मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूचि :-

सर्वे नंबर

क्र. ग्राम का नाम खातेदार / हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता का नाम सहित

प्रभावित रकबा

भूमि का प्रकार सिंचित / असिंचित/

पड़त बागरदा

23/1 0.0700

राहुल पिता मुरलीधर

सिंचित 2.

सरदारसिंह पिता मोतीसिंह

18/1 0.1960 सिंचित गजराजसिंह पिता छतरसिंह

3.

16/5 0.0945 सिंचित 4. "- "

17/1/3 0.4410 सिंचित मांगूबाई विधवा उमराव , सुरेश भूरालाल पिता उमराव

16/2

विष्णु पिता छतरसिंह

0.1330 सिंचित 6.

रामचरण पटेल

2

0.4795 सिंचित

योग - 06 कृषक

1.414

प्रदीप कुमार सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

bvSc

bySe

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-11-18.46.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-11-18.46.Ordinary.