मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 46]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2022 - कार्तिक 27 , शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022
क्र. ई- 1-181-2022-5- एक. श्री अंशुल गुप्ता , भाप्रसे ( 2016 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम , उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2022
क्र. ई- 1-182-2022-5- एक. श्री रौशन कुमार सिंह (2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन के पद पर पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2022
क्र. ई- 1-189-2022-5- एक. सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे ( 2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2) उपरोक्तानुसार सुश्री मिशा सिंह द्वारा अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे (वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपरदर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 , [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
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क्र. ई- 1-176-2022-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग , जबलपुर.
श्री अमर बहादुर सिंह ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , छतरपुर.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
अपर कलेक्टर , जिला सतना
2. सुश्री संस्कृति जैन ( 2015 ),
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, अलीराजपुर.
3. श्री बालागुरू के. ( 2015 ) , मुख्य महाप्रबंधक, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जल निगम, भोपाल.
जिला पंचायत, पन्ना.
4. श्री सिद्धार्थ जैन ( 2016 ) , अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इन्दौर.
जिला पंचायत, झाबुआ.
5.
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
श्रीमती प्रीति यादव ( 2016) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.
6.
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर .
श्री दिव्यांक सिंह ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खरगौन.
क्र. ई- 1-186-2022-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
नवीन पदस्थापना (3)
(1)
(2)
1.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन, जिला-सिवनी.
श्री हिमांशु जैन ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला नीमच.
2.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सेंधवा, जिला- बड़वानी.
श्री अभिषेक सराफ ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा
3.
श्री अनिल कुमार राठौर ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला विदिशा .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पेटलावद, जिला-झाबुआ.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
(2)
(1)
4.
श्री अंशुमन राज ( 2020) , सहायक कलेक्टर , जिला बैतूल..
5. श्री प्रखर सिंह ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.
6. श्री विवेक के. वी . ( 2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड.
7. श्री अग्रिम कुमार (2020 ) , सहायक कलेक्टर, जिला मण्डला.
8. सुश्री आर. अंजली (2020 ) , सहायक कलेक्टर , जिला कटनी.
क्र. ई- 1-188-2022-5- एक. श्री रोहित सिसोनिया , भाप्रसे. ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बुरहानपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , हरदा के पद पर पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री रामकिशोर शर्मा, ग्राविसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा की सेवाएं उनके मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से लौटाई जाती है.
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022
क्र. ई- 1-39-2015-5- एक. आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी , 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale ) में पदोन्नति के लिए दिनांक 24 अप्रैल , 2015 कोछानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई. समिति की उक्त बैठक में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) के नाम पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा तत्समय की स्थिति में विचारोपरांत समिति द्वारा श्री हरजिंदर सिंह के संबंध में यह अनुशंसा की गई कि:-
" समिति द्वारा श्री हरजिंदर सिंह की उपयुक्तता के बारे में अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया गया.".
(2 ) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे . ( 2011 ) को वरिष्ठ समय वेतनमान दिए जाने के संबंध में आवंटन वर्ष 2011 के अधिकारियों के साथ प्रथम बार उपरोक्तानुसार दिनांक 24 अप्रैल 2015 को विचारण में लिया गया. तत्पश्चात् आवंटन वर्ष 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016, 2017 एवं 2018 के भाप्रसे. अधिकारियों के लिए वरिष्ठ समय वेतनमान स्वीकृत किए जाते समय श्री हरजिंदर सिंह के प्रकरण पर विचार किया गया एवं उनके विरुद्ध उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण वरिष्ठ समय (3)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ , जिला-राजगढ़ .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , डबरा , जिला-ग्वालियर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पुष्पराजढ़ , जिला-अनूपपुर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कसरावद, जिला-खरगौन.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राघोगढ़ , जिला-गुना.
वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसाएं सीलबंद लिफाफे में रखी जाती रहीं हैं.
( 3 ) श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे. ( 2011 ) के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2022 के आदेश से श्री हरजिंदर सिंह को दोषमुक्त कर समाप्त किया गया. श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) को वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल 2015 को प्रथमबार विचार किया गया एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 एवं उनके विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच/ न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं होने के अनुक्रम में, श्री हरजिंदर सिंह को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया.
(4) समिति की बैठक दिनांक 24 अप्रैल 2015 में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) को समिति की अनुशंसा अनुसार वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया.
(5) आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को वरिष्ठ समय वेतनमान पर विचार किये जाने हेतु सम्पन्न छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार श्री हरजिंदर सिंह से कनिष्ठ भाप्रसे. अधिकारी श्री मोहित बुंदस कोदिनांक 01 जनवरी , 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान रुपये 15,600- 39,100+ ग्रेड पे 6600 स्वीकृत किया गया है.
(6 ) उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन, एतद्वारा , श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) , परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, मेपसेट ( मध्यप्रदेश काउंसिल एण्ड ट्रेनिंग ) तथा संचालक, रोजगार मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 1जनवरी 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान ( रुपये 15,600-39,100+ ग्रेड पे 6600 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
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(7) वरिष्ठ समय वेतनमान में श्री हरजिंदर सिंह का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2015 से निर्धारित होंगे , किन्तु दिनांक 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशिकी पात्रता नहीं होगी . वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उनके द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.
(8 ) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. ( 2011 ) को वरिष्ठ समय वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2015 से काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप श्री सिंह कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गये हैं. आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2020 से वेतनमान रुपये 78,800-2,09,200 ( Pay Matrix - 12 ) स्वीकृत किया गया था . अतः , श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे. (2011 ) को आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत किया गया है. अतः , श्री हरजिंदर सिंह को दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रुपये 78,800- 2,09,200 ( Pay Matrix - 12 ) काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया जाता है.
(9) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में श्री हरजिंदर सिंह का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2020 से निर्धारित होंगे, किन्तु दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहींहोगी. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वास्तविक लाभ उनके द्वारा उक्त ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा .
भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022
क्र. ई- 1-227-2021-5- एक. श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे. ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थकरते हुए, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल एवं आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 1-227-2021-5- एक. भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07-2022 - EO ( MM - I ) ( 4 ) , दिनांक 03 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में, श्री आकाश त्रिपाठी, भाप्रसे . ( 1998 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा , मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन " Chief Executive Officer , My Gov. " के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2022
क्र. ई - 1-193-2022-5- एक. श्री पवन कुमार जैन , भाप्रसे. ( 2013 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2022
क्र. 1367-114-2019- एक-10 .- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति, श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 7 अक्टूबर 2022 , कुल एक दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2022
क्र. एफ 5-10-2021 - एक ( 1 ) .- मान . न्यायाधिपति महोदय, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3540 ( दो-1-19 /18 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 12 से 29 सितम्बर 2022 तक, अठारह दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2022 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.
क्र. एफ 5-10-2021 - एक ( 1 ) .- मान. न्यायाधिपति महोदय, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3538 ( दो- 1-19/ 18 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 30 सितम्बर 2022 का एक दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश कालाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022
क्र. एफ 5-09-2021- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4375 ( दो- 1-19/ 16 ) , दिनांक 5 सितम्बर 2022 केअनुक्रम में , दिनांक 5 से 9 सितम्बर 2022 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश तथा अवकाश के पूर्व दिनांक 4 सितम्बर 2022के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवसके पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र . 31011-4-2008 -Estt . (ए. ) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
अवकाश नगदीकरण का यह छठवां अवसर है.
क्र. एफ 5-24-2021- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3609 ( दो - 1-22 /2021 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2022के अनुक्रम में , दिनांक 26 अगस्त 2022 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 5-24-2021- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3549 ( दो - 1-22/ 2021 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 3 सितम्बर 2022 तक, तीन दिन कापूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 5-20-2021- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री राजीव कुमार दुबे, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-4655 (दो-1-5/ 18 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में , दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2022 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2022
क्र. एफ 5-12-2022- एक ( 1 ).- माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 2067-( दो -1-7/2021 ) , दिनांक 9 सितम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 3 से 5 सितम्बर 2022 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2022
फा. क्र. 4346-2022- इक्कीस - ब ( एक ) 2022.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) के नियम 8 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना दिनांक 18 मई 2022 जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 27 मई, 2022 में प्रकाशित हुई थी, की सारणी के क्रमांक 7 में दर्शित श्री कमलेश सनोधिया , 20वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का नाम विलोपित किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5890
फा. क्र. 4348 - इक्कीस - ब ( एक) -2022 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251 - इक्कीस- ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
पदस्थापना का स्थल
(2)
(3) छतरपुर (1) " 16 . श्री दीपक चौधरी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर.
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(6) छतरपुर".
(5) छतरपुर
(4) छतरपुर
F. No. 4348 - XXI - B ( 1 ) -2022 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act. 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI- B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , Dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for serial numbers 16 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S. No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3)
(2)
(1)
Chhatarpur " 16. Shri Deepak Choudhary, IInd Civil Judge , Senior Division , Chhatarpur .
Name of CivilDistrict
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
(6) (4)
Chhatarpur." .
Chhatarpur
Chhatarpur
फा. क्र. 4349 - इक्कीस - ब ( एक) -2022 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251-इक्कीस- ब ( एक ) 13 , दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में अनुक्रमांक 72 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
पदस्थापना का स्थल
(2)
(1) " 72 .
(3) श्योपुर श्री सोहन लाल भगोरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, श्योपुर.
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(6) श्योपुर. ".
(5) श्योपुर
(4) श्योपुर 5891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
F. No. 4349 - XXI - B ( 1 ) -2022. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E)43-2009-2251 - XXI - B ( I) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , Dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for serial numbers 72 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3)
(2)
Sheopur.
(1) " 72 Shri Sohan Lal Bhagora , IInd Additional Judge to 1st Civil Judge Junior Division , Sheopur.
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(5)
(6) (4)
Sheopur." .
Sheopur.
Sheopur.
भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2022
फा. क्र. 3408- इक्कीस- ब( दो) -2020.- शासन , एतद्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2020 जो कि मध्यप्रदेश विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष , सदस्य, सचिव एवं अंशकालिक सदस्य के वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के संबंध में है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त आदेश में, अंत में आये शब्द " नोट. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी होगा " के स्थान पर, शब्द " नोट. - यह आदेश विधि आयोग के गठन दिनांक 17 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा " स्थापित किए जायें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2022
पंजी क्र. 3714-2022 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- नरवर जिला- शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री गिरिराज माहेश्वरी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2022
फा. क्र. 3773- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु श्री यश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 30 नवम्बर 2022 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है . श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल , मध्यप्रदेश करेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश चन्द्र शर्मा , सचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5892
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2022
क्र. PRE - 6-0006-2022 - sec - 1-24- ( PRE ) .- राज्य शासन , एतद्वारा पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजनान्तर्गत मान . मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार वर्ष 2021-22 की भांति ही वर्ष 2022-23 में बीमा कराने वाले पत्रकारों से निर्धारित प्रीमियम राशि ही ली जाये तथा शेष अतिरिक्त राशि शासन की ओर से बीमा कंपनी को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एल. चौधरी , अपर सचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022
क्र. एफ. 3-3-2015- इकतालीस 2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति एवं दिशा- निर्देश 2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
(1 ) उक्त नीति 2019 की कंडिका 7.1 ( ख ) तीन के पश्चात् चार- निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-
चार- भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( USO ) के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसरंचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2100 वर्गफुट तक की उपयुक्त भूमि हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी .
(2 ) दिशा- निर्देश 2019 की कंडिका-12 ( क ) में ( सात ) के पश्चात् ( आठ ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-
(आठ ) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( USO ) के अन्तर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसरंचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2100 वर्गफुट तक की उपयुक्त भूमि हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी.
2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.
5893
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 2022
क्र. एफ. 01-7-2022 - सात- शा. 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग जबलपुर के जिला बालाघाट के बैहर उपखंड की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन उपखंड परसवाड़ा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार परिवर्तित करते हुए उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
प्रस्तावित परिवर्तन
प्रस्तावित परिवर्तनों
प्रस्तावित परिवर्तन
अनु विद्यमान उपखंड
उपखंड में सम्मिलित
क्र. और उसका
के पश्चात् उपखंड
में समाविष्ट किये
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड की सीमाएं
एवं उसके
किये जाने वाले या
मुख्यालय
उपवर्जित किये जाने
के पश्चात् उपखंड
मुख्यालय का
नाम
वाले क्षेत्रों का विवरण
(4)
(3)
(1) ( 2)
उपखंड 1 उपखंड वर्तमान तहसील परसवाड़ा के
प.ह.नं. 01 से 57 तक
अपवर्जित होंगे.
मुख्यालय
बैहर बालाघाट.
बैहर मुख्यालय बैहर
उपखंड
परसवाड़ा
मुख्यालय
परसवाड़ा गये क्षेत्रों के विवरण
(6) (5)
उपखंड बैहर में तहसील बैहर पूर्व - छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा.
के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से
50 तक एवं तहसील बिरसा के पश्चिम-तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट.
उत्तर- जिला मण्डला पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 69, कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
दक्षिण- तहसील लॉजी जिला बालाघाट कीसीमा.
पूर्व- तहसील बैहर जिला बालाघाट कीसीमा.
उपखंड परसवाड़ा में तहसील
पश्चिम- तहसील बालाघाट जिला बालाघाट की सीमा.
परसवाड़ा के पटवारी हल्का
नम्बर 01 से 57 कुल 57 उत्तर- जिला मण्डला की सीमा.
पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
दक्षिण- तहसील किरनापुर जिला बालाघाट की सीमा.
जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रायकवार, अवर सचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5894
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2022
क्र. एफ - 11-07-2019- तीस. - मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ- 11-07-2019- तीस, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
3. अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
स्थल जिला तहसील
राज्य
स्वामित्व
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल ( हे. में. )
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(6)
(7)
(8)
(9)
(5)
(3)
(4) (2)
(1)
डबरा
नहीं 0.679
मध्यप्रदेश
गढ़ी लोहगढ़
ग्वालियर
ग्राम लोहगढ़ मध्यप्रदेश
शासन.
सर्वे नं. 1116 चट्टान
भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2022
क्र. एफ - 11-02-2019- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-02-2019- तीस, दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था .
2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
3. अतः , राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-
अनुसूची
स्थल
तहसील
राज्य
जिला
स्वामित्व
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल ( हे. में. )
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(9) (7)
(8)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
डबरा
मध्यप्रदेश
ग्वालियर
ग्राम देवगढ़
नहीं 5.801
मध्यप्रदेश शासन.
देवगढ़ का किला.
सर्वे नं. 618 गैर कृषि भूमि.
5895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. एफ- 11-03-2019- तीस .- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-03-2019- तीस, दिनांक 6 सितम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .
3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
स्थल जिला तहसील
स्मारक का नाम
क्षेत्रफल (हे. में. )
स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(5)
राज्य (4) (7)
(3)
डबरा
(9) नहीं 1.432
ग्राम सालवाई प्रसिद्ध प्राचीन
(2) ग्वालियर
(1) मध्यप्रदेश
(8) मध्यप्रदेश शासन.
गढ़ी सालवाई.
(6) 1.432 सर्वे नं. 1196 आबादी गॉवठान .
भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2022
एफ 4-2-6-0001-2022- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-
जिला तहसील
क्र. राज्य
स्वामित्व
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
(5)
(4)
क्षेत्रफल हेक्टेयर
असंरक्षित स्मारक को किस विभाग को सौंपा राजस्व खंड जो संरक्षण के अधीन
जाना है.
है
(8)
(10) (7)
(6)
(1) ( 2) (3)
म. प्र.
इतवारा 1 .
भोपाल
रोड
हुजूर नजूल शहर भोपाल वृत्त.
(9) महकमा
खसरा नंबर कुल रकबा
स्कूल शिक्षा विभाग
बागात
1244 13.44 एकड़ में से
(म. प्र.) .
0.54 एकड़.
मौलाना आजाद सेन्ट्रल लायब्रेरी , केन्द्रीय पुस्तकालय (अजायबघर) .
भोपाल
2. म. प्र.
हुजूर
1839/1326
नगर निगम, 7.72 एकड़ नगर निगम के कब्जे में. भोपाल ..
सदर मंजिल , दरबार हॉल , भोपाल.
नगर निगम कार्यालय भोपाल.
भोपाल
3. म. प्र.
15
बारादरी छत्री
हुजूर ग्राम धरमपुरी 0.020 0.05
निजी यूनियन जिला प्रशासन कार्बाइड इंडिया भोपाल . लिमिटेड काली परेड बैरसिया रोड.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5896
(8)
(9)
(10)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
4. म. प्र. भोपाल
(7)
जिला प्रशासन
शासकीय
5.051
ब्यू पाइंट 14/1
हुजूर ग्राम धरमपुरी
5. म. प्र. भोपाल
हुजूर
भोपाल .
12.48 बड़ा जंगल
12.09 वक्फ बोर्ड
गांधी दोस्त मोहम्मद
हुजूर खसरा क्रमांक
138.
एवं फतेह बीबी
मेडिकल एकड़
का मकबरा .
कालेज
परिसर.
हुजूर गांधी मेडिकल कालेज परिसर.
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त वर्णित स्मारक को अनुसूची के क्रमांक 10 के अनुसार संबंधित विभाग को सौंपा जावे.
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2022
क्र. 1372-797531-2022- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-
स. क्र.
स्मारक का नाम (2) (1)
1
अधिसूचना क्रमांक/दिनांक (3)
एफ 6-49-83/सं./तीस, दिनांक 23-12-1985
गौंड महल , इस्लामनगर तह. हुजूर, जिला- भोपाल
2
1. मालकम कोठी, नालछा , जिला धार
2. चारचमेली, नालछा , जिला- धार
3. हौज, नालछा, जिला- धार एफ 6-34-86/सं./तीस,
दिनांक 15-11-1994
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त वर्णित स्मारक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग को सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.
5897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र. -392-भू-अर्जन-2022
सतना, दिनांक 4 जुलाई 2022
म० प्र० पा० ज० कं०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम गढ़वाकला तहसील कोटर की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/ स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर /ग्राम - गढ़वाकला (घ) क्षेत्रफल/ रकबा 46.229 हे0
वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)
वापसी योग्य खंसरा क्रमांक
सरल क्रमांक
598 0.202
1
602 0.097
2
1.010
3 592/637
603 0.733
4
0.364
5 604
1.149
6 590/652
601 0.551
7
605 0.825
8
616 0.158
9
606 1.137
10
122/2 0.081
11
614/1 0.287
12
617/1 0.543
13
618/1 0.672
14
619/1 0.101
15
16 621 0.841
617/2 0.271
17
618/2 0.340
18
619/2 0.049
19
620/1 1.214.
20
620/2 0.607
21
22 233/1 0.918
235 0.328
23
0.077
24 233/2
419 1.875
25
421 1.416
26
397/2 0.032
27
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5898
396
28
397
29
401
30
400
31
422
32
622
33
622/653/1
34
625
35
622/653/2
36
37
399/1क
38
399/2
[ भाग 1
0.049
0.526
0.741
0.085
0.045
0.684
0.158
0.263
1.619
0.032
0.063
0.146
390/2
39
40
399/ 1ख 0.031
0.085
402/1
41
42
0.607
403/1
402/2
43
0.089
0.809
403/2
44
45
402/3 0.085
0.607
403/3
46
403/4
47
0.895
0.194
417/2
48
388/1
49
50
389/1
388/2
51
0.057
0.125
0.016
0.121
389/2
52
389/3
53
390/1
54
391
55
392
56
416
57
305
58
418/1क
59
0.121
0.150
0.186
0.036
0.229
0.032
0.260
0.260
418/1ख
60
0.126
418/1 ग
61
418/1घ
62
162/1
63
0.126
1.439
0.050
418/2क
64
65
1.439
162/2
316
66
318
67
319
68
0.182
0.024
0348
0.050
418/2ख
69
0.320
313/1
70
0.149
420/1
71
313/2
72
0.110
0.138
118/2
73
74
0.153
420/2
0.911
119/2
75 5899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
76 120 77 121 78 395 79 398 80 310 81 309/1 82 309/2 83 309/3 84 258/2 85 317 86 258/1 87 320 88 243 89 236 90 144
91
0.093. 0.085 0.085 1.481 0.073 0.668 0.616 0.692 0.150 0:065 0.061 0.024 0.258 0.219 0.374
0.101
117/1
92
306/1 0.007
0.024
116/1
93
94
0.024
116/2
95 122/1 0.405
96 123 0.324
151/1 0.162
97
0.041
303/2
98
99
0.056
303/3
100
303/4
303/5
101
102
0.056
0.056
0.052
303/6
103 245 Q.162 104 590 0.562 105 607 0.571
0.138
118/1
106 107 119/1 108 237 109 338 110 260 111 627 112 384 113 410 114 411 115 412 116 413 117 414 118 415 119 626 120 382 121 417/ 1 /ख 122 386
123
1.010 0.243 0.255 0.628 0.125 0.644 0.084 0.117 0.140 0.150 0.069 0.048 0.129 0.364 0.093 0.182
0.227
405/1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5900
405/2
124
405/3
125
406
126
127
407/1/क
409/1
128
409/2
129
383
130
315
131
238
132
163
133
133किता
योग
[ भाग 1
0.227
0.227
0.255
0.097
0.063
0.060
0.231
0.599
0.255
1.153
46.229
म०प्र ० पा ० ज० कं० लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 46.229 हे0
(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र ० पा ० ज० कं ० लि ० सिंरमौर (म ०प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.- 394-भू-अर्जन-2022
म ०प्र ० पा ०ज ०कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम घटबेलबा तहसील रामपुरबाघेलान की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने , साथ ही अन्य विभाग /स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक -4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान (ग) नगर / ग्राम - घटबेलबा (घ) क्षेत्रफल / रकबा 14.087 हे0
सरल क्रमांक
वापसी योग्य खसरा क्रमांक
1 469/1 2 469/544क 3 470/2 4 469/544ख 5 469/3 6 470/3 7 469/5447 8 469/4 9 470/4 10 469/544घ 11 470/5 12 469/544 13 366/2 14 367/2 15 369/2 16 366/3 17 367/3 18 369/3 19 366/4 20 367/4 21 368/2 22 369/4 23 147 24 366/1 25 367/1 26 368/1 27 369/1 28 101
वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)
0.202 0.271- 0.032 0.130 0.202 0.028 0.130 0.202 0.028 0.130 0.134 0.259 0.020 0.121 0.040 0.020 0.121 0.040 0.020. 0.125 0.049 0.097 0.656 0.202 0.081 0.049 0.040 0.036
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5902
29 102 0.388 30 502/2/ख 0.053 31 90/2 0.357 32 140 0.486. 33 496 0.843 34 502/1 1.866 35 75 1.214 36 75/549 0.762 37 82/3 0.510 38 91 0.110 39 280 1.478 40 528 0.518 41 90/3 0.357 42 503/3 1.109 43 99 0.231 44 93 0.340 योग 44किता 14.087
म०प्र ० पा ० ज ० कं ० लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 14.087 हे0
(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म० प्र ० पा ० ज ० कं० लि ० सिंरमौर (म ०प्र ० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-402-भू-अर्जन-2022
सतना, दिनांक 20 जुलाई 2022
म०प्र० पा०ज० कं ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बंकिया ब्रराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझियार पैपखार तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म० प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत क़िया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने , साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर / ग्राम मझियार पैपखार (घ) क्षेत्रफल/ रकबा 12.145 हे 0
सरल क्रमांक
वानसी योग्यखसरा क्रमांक
1 5 2 16 3 16/696 4 31/5 5 29/1क 6 32 7 29/1ख 8 31/1 9 34/3 10 34/2 11 29/1ग 12 29/2क 13 34/4 14 30 15 31/2 16 34/3 17 29/2 18 34/6 19 34/7 20 31/4 21 34/8 22 31/5 23 34/1 24 33 25 102 26 103 27 104 योग 27किता
वापसी योग्य रकंवा ( हेक्टेयर)
4.080 2.856 0.080 0.380 0.100 0.486 0.532 0.141 0.182 0.182 0.536 0.196 0.181 0.040 0.186 0.061 0.065 0.061 0.061 0.077 0.177 0.384 0.182 0.207 0.352 0.109 0.251 12.145 हे०
म० प्र ० पा ० ज ० कं ० लि ० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रक़वा 12.145 हे0
(2) कार्यपालन यंत्री , सिविलं भूअर्जन संभाग म०प्र ० पा० ज००लि० सिंरमौर (म० प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5904
क्र. -403-भू-अर्जन-2022
[ भाग 1
म ०प्र ० पा ० ज ० कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम किटहा तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म ०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - किटहा
(घ) क्षेत्रफल / रकबा 8.067 हे0
वापसी योग्य खसरा क्रमांक
सरलक्रमांक
1 42 2 44 3 40 4 8/1 5 8/2 6 38 7 37 8 36 9 22 10 21 11 20/2 12 10/1 13 20/1 14 10/2 15 9/2 16 9/4 17 9/5 18 5/2 19 9/3 20 5/1 योग 20 किता
वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)
0.886
0.256
0.182
0.212
0.212
0.360
0.324
0.563
0.619
0.320
0.486
0.624
<
0.938
0.405
0.263
r
0.263
0.263
0.313 イ
0.263
0.315
8.067 हे०
म ०प्र ० पा० ज ० कं ० लि० सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 8.067 हे 0
(2) कार्यपालन यंत्री , सिविल भूअर्जन संभाग म ० प्र० पा० ज० कं० लि० सिंरमौर (म० प्र ० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-404-भू-अर्जन-2022
म०प्र ० पा० ज० कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम रजरवार तहसील कोटर जिला सतना म०प्र० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर / ग्राम- रजरवार (घ) क्षेत्रफल/ रकबा 17.039 हे0
वापसी योग्य खसरा क्रमांक
सरल क्रमांक
1 760 2 815 3 776 4 777 5 483 6 484 7 817 8 509 9 788 10 789 11 801/1क 12 801/1ख 13 801/1ग 14 795 15 796 16 799 17 804 18 805 19 798 20 790 21 485 22 791 23 814 24 806 25 486 26 797 27 800 28 487 29 782 30 784 31 785 32 473 योग 32कितां
वापसी योग्य, रकंवा (हेक्टेयर)
2.542 0.808 0.571 0.640 0.470 0.385 0.720 0.480 0.245 0.344 0.085 0.065 0.073 0.160 0.109 0.214 0.220 0.405 0.340 0.295 0.178 0.194 2.960 0.280 0.162 0.121 0.214 0.243 0.773 0.202 0.109 2.432 17.039 हे०
म०प्र ० पा०ज० क ०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 17.039 हे0
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र ० पा० ज०कं०लि० सिंरमौर (म० प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमिवापसी हेतु । ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5906
क्र.-405-भू-अर्जन-2022
[ भाग 1
* म० प्र ० पा० ज० कु ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बुकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम टेढगवां तहसील कोटर की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवेश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनकें जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोंटर
(ग) नगर /ग्राम टेढग्वां
(घ) क्षेत्रफल/ रकबा 7.241 हे0 वापसीयोग्य रकवा (हेक्टेयर)
वापसी योग्य बसरा क्रमांक
सरल'क्रमांक
1 19 0.271
2 30 0.044
3 96 0.935
4 91 0.075
5 93 0.124
89 0.202
6
7 94 0.129
8 95 0.664
9 67 0.138
10 51/271/2 0.022
11 67/281 0.078
12 51 0.124
13 59 0.187
14 58 0.278
60/1क 0.670
15
16 60/2 0.248
17 66 0.752
18 76 0.077
19 78 0.094
20 79 0.110
84 0.050
21
22 87 0.143
23 88 0.097
24 75 0.094 1
77 0.154 र
25
26 83 0.050
27 97 1.431
योग 27 किता 7.241 हे ०
म०प्र ० पा ० ज० कं ०लि०- सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 7.241 हे0
(2) कार्यपालन यंत्री , 'सिविल भूअर्जन संभाग म ०प्र ० पा० ज० कृ ० लि० सिंरमौर (म०प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-474-भू-अर्जन-2022
सतना, दिनांक 22 अगस्त 2022
म०प्र ०पा०ज०कं० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम किचवस्यिा तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म ०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - किचवरिया
(घ) क्षेत्रफल / रकबा 20.613 हे0
क्रमांक खसरा नम्बर कुल वापसी योग्य रकवा 1 156/1 0.060 2 162/3 0.016 3 173/3 0.020 4 503 0.522 5 162/2 0.024 6 106 0.340 7 470 0.134 8 66/2 0.227 9 447 0.113 10 448 0.121 11 168 0.077 12 169 0.073 13 65/3 0.093 14 66/3 0.987 15 66/1 0.434 16 476 0.121 17 354 0.438 18 482 0.109 19 183 0.336
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5908
20
[ भाग 1
390
21 0.069
372
22 0.223
0.077
377
497/2
23.
24 0.113
0.133
368/2
25 371/2 0.065 26 496 0.073 27 488 0.125 28 388 0.085 29 118/5 0.077 30 469 0.121 31 0.219
184/2
32 185/2 0.324 33 186/2 0.113 34 1.343
187/2
35 0.032
164/2
36 171 0.028 37 107 0.725 38 154 0.142 39 110 0.474 40 152 0.089 41 153 0.166 42 182 0.230 43 0.061
474/2
44 0.024
162/1
45 116 0.519 46 117 0.437 47 151 0.291 48. 167 0.116 49 155 0.113 50 103 0.120 51 375 0.089 52 495 0.174 53 435 0.069
5909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
374 0.100
54
485 0.166
55
56 373 0.081
57 490 0.118
58 432 0.162
355 0.186
59
418 0.215
60
61 425 0.102
62 493 0.166
63 505 0.162
64 506 0.174
0.053
368/1
65
369 0.081
66
67 370 0.097
68 371/1 0.069
69 472/1 0.150
70 501 0.085
71 502 0.089
72 0.219
184/1
73
0.324
185/1
0.109
186/1
74
0.284
187/1
75
76 444 0.129 77 445 0.170 78 0.097
426/2
0.146
504/2
79
507/2
80
81
0.017
0.146
504/3
82
507/3
83
0.016
0.044
426/1
84 507/1 0.016
85 111 0.057
86 108 0.233
87 378 0.211
109 0.186
88
0.097
423/1
89
90
385/1
391/2
91
384
92
0.194
0.004
0.040 5910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
385/2
93
94
391/3
392
95
96
310/2
424
97
383/3
98
99
308/2
391/4
100
310/3
101
383/4
102
103
308/3
181/4
104
308/1
105
106
310/1
105
107
474/1
108
478
109
483
110
500
111
477
112
397
113
439
114
434
115
440
116
438/1
117
438/2
118
439/1
119
398
120
446
121
230
122
439/2
123
123किता
योग
[ भाग 1
0.199
0.105
0.097
0.069
0.146
0.073
0.073
0.203
0.073
0.227
0.097
0.138
0.190
0.141
0.259
0.202
0.117
0.263
0.101
0.158
0.166
0.081
0.121
0.040
0.101
0.113
0.113
0.227
0.194
0.211
0.016
20.613
म० प्र ० पा ० ज० कं ० लि० सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 20.613 हे0
(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र० पा० ज० कं ० लि० सिंरमौर (म ०प्र० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजीं भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लानं) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. -475-भू-अर्जन-2022
म०प्र० पा ० ज ०कं ० लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम लौलाछ तहसील कोटर जिला सतना म ०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर /ग्राम - लौलाछ
(घ) क्षेत्रफल / रकबा 41.937 हे0
सरल क्रमांक
वापसी योग्य खसरा क्रमांक
वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)
1 517/1 0.312 2 882 0.053 3 997 0.020 4 1012/2 0.012 5 1014 0.040 6 884 0.235 7 1043 0.206 8 1064 0.121 9 1070/1 0.020 10 1075 0.049 11 1649 0.219 12 885 0.101 13 887 0.032 14 1042 0.129 15 990 0.057 16 1079 0.093 17 1010 0.040 18 972 0.174 19 1000 0.032 20 1632 0.486 21 982 0.040
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5912
22 981 0.154 23 1099 0.024 24 1101/1 2.406 25 1104/1 0.032 26 1601 0.109 27 1602 0.142 28 1603 0.170 29 1604 0.057 30 1606 0.304 31 1607 0.113 32 1608 0.393 33 1610/2 0.210 34 1555/1 0.008 35 991 0.235 36 986/2 0.028 37 992 0.121 38 993 0.255 39 995 0.045 40 998 0.045 41 1001 0.028 42 1002 0.036 43 1007 0.024 44 1003 0.028 45 1006 0.028 46 1012/1 0.040 47 1004 0.036 48 1005 0.081 49 1009 0.089 50 1008/1 0.045 51 1008/2 0.024 52 1101/7 0.041 53 0.020
1595/3
54 1013 0.028 55 1039 0.174 56 1032 0.105 57 1033/1 0.022 58 1033/2 0.011 59 1033/3 0.011 60 1034 0.057
5913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
61 1035 0.057 62 1036 0.032 63 1037 0.049 64 1040/1 0.036 65 1040/2 0.036 66 0.032
1040/3
67 1041 0.089 68 1626 0.045 69 1627 0.016 70 1630 0.040 71 1631/1 0.437 72 1044/1 0.061 73 1045/1 0.036 74 1046/1 0.008 75 1047/1 0.020 76 1048/1 0.016 77 1049/1 0.032 78 1050/1 0.008 79 1051/1 0.012 80 1044/2 0.057 81 1045/2 0.036 82 1046/2 0.012 83 1047/2 0.020 84 1048/2 0.016 85 1049/2 0.028 86 1050/2 0.012 87 1051/2 0.012 88 517/2 0.308 89 1052/1 0.235 90 1052/2 0.077 91 1059 0.008 92 1060 0.028 93 1061 0.097 94 1062 0.020 95 1053 0.040 96 1054 0.024 97 1055 0.032 98 1056 0.089 99 1635 0.247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5914
1057
100
101
1063
102
1067
103
1068/1 ख
104
1070/2
1071/1
105
1073/2
106
1386
107
108
1387
109
1392/1
110
1068/ 1क
1072
111
1073/3
112
113
1068/2
1069
114
115
[भाग 1
0.129
0.053
0.097
0.060
0.053
0.061
0.032
0.789
0.202
0.971
0.060
0.028
0.032
0.024
0.117
0.028
1080/1 क
116 1081/1 क 0.024 117 1071/2 0.061 118 1073/1 0.036 119 1074 0.053 120 1076/1 0.022 121 0.002
1076/2
122 1077 0.012 123 1082 0.077 124 1083 0.101 125 1084 0.129 126 1091 0.142 127 1098 0.053 128 1102 0.243 129 1103 0.170 130 1106 0.016 131 1108 0.409 132 1110 0.032 133 1609 0.202 134 1086 0.073 135 1087/1 0.016 136 1087/2 0.016 137 1088/2 0.014 138 1089 0.032
5915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
139 1090 0.040 140 1092 0.077 141 1100 0.085 142 1093/1 0.057 143 1659/3 0.150 144 1093/2 0.016 145 1657/2 0.146 146 1659/2 0.012 147 1093/5 0.012 148 1094/1 0.040 149 1094/2 0.040 150 1095 0.024 151 1097 0.081 152 1560 0.065 153 1598 0.081 154 1599 0.093 155 1651 0.340 156 1093/4 0.016 157 1094/3 0.040 158 1096 0.028 159 1101/2 2.406 160 1104/2 0.036 161 978/2 0.538 162 1555/2 0.005 163 1594 0.336 164 1596 0.028 165 1597 0.105 166 1600 0.384 167 1605 0.154 168 1610/1 1.011 169 1101/6 0.123 170 1595/1 0.061 171 1101/8 0.084 172 1595/4 0.045 173 996 0.770 174 1101/9 0.126 175 1595/2 0.065 176 0.187 177 1105 0.032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5916
178
1368
179
1542
180
[ भाग 1
0.125
0.235
1.214
1388/1
181 1388/2 0.580 182 1391 0.089 183 1390 0.529 184 1392/2 0.752 185 1522/2 0.570 186 1536/2 0.125 187 1522/1689/1 0.110 188 1399 0.109 189 1448/1 0.117 190 1449/1 0.085 191 1469 0.202 192 1470 0.466 193 1447 1.242 194 1450 0.174 195 1452 0.190 196 1465 0.330 197 1466 0.640 198 1448/2 0.445 199 1449/2 0.101 200 1471/2 0.200 201 1468 0.490 202 1451 0.405 203 1522/1 0.570 204 1539 0.180 205 1540 0.170 206 1541 0.299 207 1388/1699 0.648 208 1611 0.105 209 1612 0.101 210 1615 0.210 211 1613 0.146 212 1614 0.158 213 1617 0.198 214 1623 0.129 215 1625 0.283 216 1628 0.425
5917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
217 1618 0.405 218 1619 0.336 219 1624 0.287 220 1636 0.405 221 1629 0.134 222 1631/2 0.219 223 1660 0.959 224 1669 0.320 225 1633 0.312 226 1634 0.202 227 1656 0.170 228 1647 0.158 229 1648 0.121 230 1654 0.158 231 1652 0.243 232 1653 0.158 233 1655 0.105 234 1657/1 0.150 235 1659/1 0.162 236 1661 0.134 237 1662 0.287 238 1663 0.045 योग 238किता 41.937
म०प्र ० पा ० ज० कं ०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 41.937 हे0
(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म ०प्र ० पा ०ज ० कं० लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों / उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5918
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की
धारा -11 की उपधारा -1
आदेश क्र.-340
सीधी, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा -11 का प्रकाशन दिनांक 10.09.2021 को किया जा चुका है । वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा -11 के पश्चात धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत निर्वाचन 2022 होने तथा शासन की अन्य जनकल्याण योजनाओं में व्यस्तता के कारण नहीं हो सका है । अतः समयावधि में धारा-19 का प्रकाशन न हो पाने के कारण 01 वर्ष की वृध्दि किया जाना उचित प्रतीत होता है ।
भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की कंडिका (7) की उपधारा (1 ) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा की वह विखंडित कर दी गई है तथा उक्त अधिनियम के अधीन एक वर्ष की वृध्दि की जाती है ।
अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील चुरहट एवं रामपुर नैकिन की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-
क्रं. उपखण्ड का नाम
01 वर्ष की समय वृध्दि
रेलवे विभाग व्दारा प्रस्तुत
छूटे हुये ग्रामों का नाम
तहसील का नाम
1.चिलरीकला
चुरहट
2.बड़ोखर 1. चुरहट/रामपुर नैकिन
3. हर्दिहा कोठार
4.पचोखर
5. बड़खरा-740 एक वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
धारा -11 के प्रकाशन का दिनांक
धारा-11 की 09.09.2022
10.09.2021
09.09.2022
10.09.2021
अधिसूचना में
01 वर्ष की 09.09.2022
10.09.2021
वृध्दि की जाती 09.09.2022
10.09.2021
है ।
09.09.2022
10.09.2021
09.09.2022
10.09.2021
6.खम्हौनिया कला नं. 01
7.पतेरी
8.कुड़िया पवाई
रामपुर नैकिन
कुलग्राम 08
09.09.2022
10.09.2021
09.09.2022
10.09.2021
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।
3. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट / रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है ।
5919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची :-
भूमि का वर्णन :-
-
सीधी
जिला
(1) (क)
:-
गोपद बनास
तहसील
(ख)
!.
जमोडीकला
(ग) ग्राम
जमोडीकला नं-51
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ)
-
रकबा 0.228 हे०
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
विवरण
खसरा नम्बर का रकवा हे0 में
(ड. ) क्र०
4
2
3
1
2/1
शिवराज सिंह पिता त्रिलोक सिंह
0.038
1
0.010
2
4/4
मु. सोमवती बेवा छत्रजीत सिंह , संतकुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, फूलवती, सविता, कविता पिता छत्रजीत सिंह
दीपनारायण सिंह पिता हीरालाल सिंह
3 8/1/मिन-1 0.060
(वर्तमान में
8/1/6)
4 8/1/3/1 0.040
सूर्यपाल सिंह पिता दीपंनारायण सिंह
8/1/4/1
0.040 राजदेव सिंह पिता दीपनारायण सिंह सा . सीधी
5
8/1/5/1
0.040
6
आरती पुत्री दीपनारायण सिंह सा . सीधी
0.228
निजी पट्टे की भूमि काकुल योग -
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र.-572-भू-अर्जन-2022
अधिसूचना
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में دم
वर्णित भूमि वी
जन के लिए आवश् अर्जन, का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के
(2) में उल्लेखित पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन म उचित प्रतिकर अं
उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
-
सीधी
(क) जिला
गोपद बनास
(ख) तहसील
मधुरी कोठार
(ग) ग्राम
:-
जमोडीखुर्द नं-52
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ)
-
रकबा 0.130 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड.)
विवरण
का रकवा हे० में
क्र० खसरा नम्बर
4
3
1
2 185
0.100 दिवाकर प्रसाद , छेदीलाल पिता जनार्दन राम मिश्रा
1
229/3
0.012
2
सीमा मिश्रा पत्नी संतोष कुमार मिश्रा
272
0.018 अंगिरा प्रसाद, लक्ष्मीकांत पिता हीरामणि राम मिश्रा
3
0.130
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5920
क्र.-574-भू-अर्जन-2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन:-
-
सीधी
(क) जिला
- गोपद बनास
(ख) तहसील
- नौगवा धीरसिंह
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - नौगवा धीरसिंह नं-53
रकबा 0.600 हे०
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-
विवरण
का रकवा हे० में
खसरा नम्बर
क्र०
4
3
2
1
37/1
0.140
1
राजबहादुर सिंह पिता भैयालाल सिंह चौहान
0.070 जयनारायण सिंह पिता गेदऊ सिंह चौहान
156
2
0.156 दीपनरायण सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
290/1/1
3
132/52
0.004
4
गौरव कुमार गौतम पिता श्रीनिवास गौतम निवासी सारदापुरम समान पयासीटोला के पास रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा
132/53
0.004 हरिप्रताप सिंह पिता रणबहादुर सिंह सेंगर
5
0.080
6
चन्द्रराज सिहं पिता ललई सिंह, मु. बसन्ती सिंह बेवा उदयराज सिंह 0.010 जाति चौहान 132/1/मिन-1 (वर्तमान में 132/1/2)
0.050
295/1
रमानिवास सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
7
0.046
295/2
दीपनरायण सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
8
दिवाकर सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
295/3
0.050
9
0.600
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-576- भू-अर्जन-2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन:-
-
सीधी
(क) जिला
- गोपद बनास
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
जमोडीखुर्द
घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर - जमोडीखुर्द नं-52
रकबा 0.358 हे0
( निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
(ड.)
विवरण
का रकवा हे० में
क्र० खसरा नम्बर
4
2
3
1
296/2
1
0.020 अमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय
296/3
2
0.020 सुमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय
296/4
3
0.020 आरती सिंह पुत्री हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय
75/1
0.006
4
संतोष कुमार सिंह पिता रामायण सिंह जाति चौहान
75/3
0.030
5
श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान
75/4
6
0.030 सुष्मिता सिंह पिता सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान
75/5
7
0.030 सुयश सिंह पिता सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान
8 75/6 0.008 सुकवरिया साहू पत्नी सुदर्शन प्रसाद साहू जाति तेली पता निवासी ग्राम झलवार तह. रा.नै.
9 75/7 0.008 रसीले वर्मा पिता लाहुर वर्मा जाति चमार पता निवासी ग्राम गाड़ा तह. हनुमना जिला रीवा
39/1/1/1
मतिगेन्द्र सिंह पिता रामायण सिंह चौहान
10
0.008
39/1/1/2
0.020
11
बीरेन्द्र कुमार वर्मा पिता दिवाकर प्रसाद वर्मा
39/1/3
0.005
12
पूजा सिंह पुत्री मतिगेन्द्र सिंह
39/1/4
0.005
13
बीनू सिंह पुत्री मतिगेन्द्र सिंह
39/1/5
0.008 लव सिंह पिता मतिगेन्द्र सिंह चौहान
14
43/1
0.016
15
सुरेन्द्र प्रताप सिंह पिता केशव प्रताप सिंह जाति चौहान
43/2
0.008
16
विनोद कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान
43/3
17
0.008 प्रमोद सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान
43/4
0,008
18
हरीश्वर प्रताप सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान
71/1
0.050 महेश प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह जाति चौहान
19
42/2
0,050
20
महेश प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह जाति चौहान
0.358
निजी पट्टे की भूमि काकुल योग -
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5922
सीधी, दिनांक 19 अक्टूबर 2022 क्र.-580-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
(ख) तहसील
रामपुर नैकिन
झलवार
(ग) ग्राम
झलवार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 0.225 हे ०
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक
उद्येश्य
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा हे० में
खसय नम्बर
2
4
1
3
5
0.015
1
रामअवतार पिता मोले काछी
195
रेल परियोजना निर्माण हेतु 211
2
0.001
218
3
0.004
दिगम्बर प्रसाद पिता नागेश्वर प्रसाद ब्रा. मंगल प्रसाद पिता गजाधर कुशवाहा
4 300/1/1
0.096
सुखलाल, बसंतलाल पिता राधेश्यम काछी
5
300/2
0.004
संध्या पिता रामअभिलाष कुशवाहा
6
0.004
300/3
पीताम्बर पिता सुखलाल कुशवाहा
300/4
7
0.004
टेपचन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा
0.004
8
300/5
दीपचन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा
300/6
9
0.004
सतेन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा
300/7
0.004
10
पुष्पेन्द्र पिता बालेन्द्र कुशवाहा
11 300/8 0.004
जगतपाल पिता मोतीलाल सिंह
12 300/9 0.004 जितेन्द्र पिता मोतीलाल सिंह 13 300/10 0.004
चन्दन पिता रामकिशोर सिंह
0.004
14 300/11
अरूण कुमार पिता अनुराग प्रसाद वर्मा
0.004
15 300/12
रमेश पिता बंसपती कुशवाहा
16 300/13
0.004
रामनिवास पिता सुखलाल कुशवाहा
17 300/14
0.004
रामलखन पिता रामदास कुशवाहा
0.004
18 300/15
शिवम पिता रामस्वरूप कुशवाहा
19 300/16 0.004
विकास पिता गुरूप्रसाद कुशवाहा
20 300/17 0.004
न्नू पत्नी बसंतलाल कुशवाहा
21
313
0.017
श्यामकली सिंह बेवा राजरूप सिंह , राजराघव सिंह पिता राजरूप सिंह , तेजराज सिंह पिता राजरूप सिंह
उद्देश्य
क्रमांक
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा हे० में
खसरा नम्बर
5
1 22
2 454
3 0.006
रेल परियोजना निर्माण हेतु
4 विश्राम पिता गोविन्द 1/4, चन्द्रवती, सुशीला , मीरा पिता दुलारे , मु. रामवती बेवा दुलारे 1/4, बद्री, गन्नी पिता सरजू 1/2
637
0.020
23
रघुनाथ , रामनिरंजन, रामसजीयन , रामशिरोमणि,
राममिलन पिता जगमोहन
0.002
321
शंकर सिंह पिता अजमेर सिंह गहरवार
24
निजी भूमि का योग 0.225
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-582- भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
(1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (ड.) बिजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
क्रमांक
-: अनुसूची:-
सीधी
रामपुर नैकिन
कुड़िया पवाई
कुड़िया पवाई
रकवा 0.244 हे ०
उद्देश्य
भूमिस्वामी का बाम
अर्जित रकवा हे० में
2
3
1
919/1
1
0.060
5
4
संतोष कुमार, रणजीत पिता मोतीलाल
3
936/1/1
0.174
रेल परियोजना निर्माण हेतु
हनुमानदीन पिता सूर्यदीन काछी
0.010 4 936/2/1
विशेषर पिता सूर्यदीन काछी
का योग
निजी भूमि
0.244
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र.-584-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक
-: अनुसूची : -
सीधी
चुरहट
पतेरी
0018-दुअरा
रकवा 0.075 हे ०
उद्येश्य
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा हे ०
असरा नम्बर
1
2 241/1
3 0.040
1
4
5
जगजीवन लाल सिंह पिता उम्र प्रताप सिंह
2 241/2
रेल परियोजना निर्माण हेतु
0.025 मु. रघुवंश कुमारी पति दलप्रताप सिंह, मंगलेश्वर सिंह , राजेश्वरी सिंह, दिनेश सिंह, संतोष सिंह पिता दल प्रताप सिंह
3
231 0.010 अवधलाल पिता लाल प्रताप सिंह, शकुंतला सिंह पिता जगदीश सिंह 1/2 , कुंजेश्वर सिंह, सत्य कुमार सिंह, अनुज प्रताप सिंह पिता अवधेश सिंह 1/4, ललोहर देवी पत्नी नरेश प्रताप सिंह, पुष्पराज सिंह, महानंद सिंह, बृजेन्द्र प्रताप सिंह पिता नारेन्द्र प्रताप सिंह 1/4
निजी भूमि का योग 0.075
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5924
क्र.-586-भू-अर्जन-2022
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
क्रमांक
-: अनुसूची: -
सीधी
चुरहट
चिलरी कला
चिलरी कला
रकवा 0.226 हे ०
उद्देश्य
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा हे० में
1
2
0.103 1
444/1/3/1
4
5
शेषमणि पिता शिवधारी पटेल
444/2
0,040 2
रेल परियोजना निर्माण हेतु
कमलेश्वर प्रसाद पिता तिलकराम ब्रा.
3
0.028
444/1/ख/3
रामकुशल पटेल पिता राजभान पटेल
0.011 4
453/1
शम्भू पटेल पिता हरिनाथ पटेल
453/2
0.011 5
छोटेलाल पटेल पिता हरिनाथ पटेल
6
453/3
0.011
रामगोपाल पटेल पिता हरिनाथ पटेल
0.011
453/4
7
बद्री पटेल पिता हरिनाथ पटेल
8
453/5
0.011
रामस्वरूप पटेल पिता हरिनाथ पटेल
0.226 निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा (प्लाब) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-588-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड .) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -: अनुसूची:-
सीधी
चुरहट
बड़ोखर
बड़ोखर
रकवा 0.679 हे०
उद्देश्य
भूमिस्वामी का नाम
क्रमांक
अर्जित रकवा हे ० में
खसरा नम्बर
2
3
1
44/1 0.002 1
4
5
भूषण राम पिता विशेषर पटेल
3 285
0.19
रेल परियोजना निर्माण हेतु
अश्वनी कुमार पिता नन्दलाल पटेल
4
287
0.002 शिवराज प्रसाद पिता राजवरण , दिलीप कुमार पिता ऋषिराज प्रसाद
5 308 0.055
कामता प्रसाद पिता शम्भू प्रसाद पटेल
रामावतार पिता होरिल पटेल
6 309/1 0.01 7 309/2 0.05
विकास कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद पटेल
8 324 0.075 मु. फूलमती बेवा ज्येष्ठ प्रसाद , हरीश अरुण , भूपेन्द्र , गायत्री पिता
ज्येष्ठा प्रसाद, मु. ललिता देवी बेवा अशोक कुमार
9 339 0.21 महेन्द्र कुमार पिता रामलखन, रामरक्षा , ईश्वरदीन, दिनेश प्रसाद
पिता गंगा प्रसाद शुक्ला,
10 350/1 0.045 मु . लालमनि देवी पत्नी रामसुन्दर, अभिलेष कुमार , अनिल कुमार
पिता राम सुन्दर पाण्डेय
12 357 0.04
सन्तोष कुमार पिता रोशनलाल पाण्डेय
निजी भूमि का योन 0.679
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5926
क्र.-590-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
-: अनुसूची: -
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक
सीधी
चुरहट
हर्दिहा कोठार
0008 हर्दिहा पवाई
रकवा 0.052 हे०
उद्देश्य
भूमिस्वामी का बाम
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
3
5
4 1
2
शियाशरन, रामनरेश पिता सीताराम पटेल
0.002 1
137
रेल परियोजना निर्माण हेतु
राजमिण पिता पियारे पटेल
0.012 2
141
रामदास पिता हरप्रसाद पटेल
0.002
142
3
0.004
146/2/1
4
अकुरदीन पिता छन्गू पटेल
0.004
147/3
तीरथ पिता भगवानदीन पटेल
5
0.002 6
151
शिव कुमार, रामकुमार, शिवमूरति पिता महादेव पटेल
0.015 7 152/1/1
बालमीक, शिवराज पिता मोतीलाल, राधेलाल पिता महावीर
पटेल
0.011
152/2/1
8
गेंदलाल, मुन्नी पिता लालमणि, गोमती बेवा रामलखन, सरोज, रीता पिता रामलखन
निजी भूमि का योग 0.052
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-592-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
भूमिस्वामी का नाम क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
2
3
1
3188 0.003
1
सीधी
चुरहट
पचोखर
पचोखर
रकवा 0.974 हे०
उद्देश्य
5
रेल परियोजना निर्माण हेतु
4 मु . चन्द्रवती देवा सत्यभान, चन्द्र प्रताप, चन्द्र शेखर, लक्षपति, बंशपति, रामपति पिता सत्यभान, इन्द्रभान, शम्भू पिता परमेश्वर कुर्मी
गणपति , शेषमणि, केदार , रामझूला , रामसुमिरन पिता बैजनाथ कुर्मी
0.035
2
3208
शिव प्रसाद पिता शीतला प्रसाद
0.015
3209
3
जमुना पिता अवधकिशोर पटेल 3212 0.015
4
3222 0.090
5
रामनरेश पिता सम्पत पटेल 1/3 , रामनिवास पिता सम्पत 1/3 , श्रीकान्त पिता सम्पत 1/3
0.085
3223
6
रामबली पिता जागेश्वर 1/2 , मुलिया , मुडी, छोटेकिया, सुकबरिया, समिलिया, रजनीश, राजमणि पिता सीताराम 1/2 लोहार
शिव प्रसाद पिता शीतला प्रसाद
0.040
3224
7
3232 0.002
8
रामनरेश पिता सम्पत पटेल 1/3 , रामनिवास पिता सम्पत 1/3 , श्रीकान्त पिता सम्पत 1/3
0.004
3240
9
बेवा सुकबरिया पति श्यामलाल पटेल , गिरना प्रसाद , महेश कुमार , फूलचन्द्र, पन्नालाल पिता श्यामलाल पटेल
0.032
3241
10
छोटेलाल पिता विक्रम पटेल 1/4 , रामनिवास पिता दिपील कुमार पटेल 1/12, हनुमन्त लाल पिता दिलीप कुमार पटेल 1/12 , फूलमती बेवा दिलीप कुमार पटेल 1/12 , राजीव कुमार पिता श्यामलाल पटेल 1/24, बृजेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल 1/24, निर्मला पिता श्यामसुन्दर 1/24 , अन्नपूर्णिमा बेवा शेषमणि 1/24, अमित कुमार पिता शेषमणि 1/24 , रालखन पिता सूर्यदीन पटेल 1/8 , लाल बहादुर पिता सूर्यदीन पटेल 1/8
इन्द्रभान, यज्ञभान सियाशरन पिता रामजियावन पटेल
3440 0.004
11
3478
12
0.005 सूर्यभान, राजकुमार, मानबहादुर, राजबहादुर पिता श्यामलाल, मु. सुभौआ पत्नी रामप्रगास , अमृतलाल पिता रामप्रगास पटेल 1/2 , रामावतार पिता बिसेशर कुर्मी 1/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5928
[ भाग 1
उद्देश्य क्रमांक
भूमिस्वामी का नाम
असय नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
3
1
2
5 रेल परियोजना निर्माण हेतु 3479 0.125
13
4 राजकली पति राधिका 1/40 , मुन्नालाल पिता राथिका 1/40 , लालबहादुर पिता रामरूप 1/10 , अशोक कुमार पिता रामरूप 1/10 , रामदरश पिता रामरूप 1/10 , सुनीता पति सियालाल 1/80 , देवकली बेवा मोतीलाल पटेल 1/24, जवाहर लाल पिता विद्याप्रसाद पटेल 1/8 , जगत कुमार पिता विद्याप्रसाद 1/8 , रामनरेश पिता विद्याप्रसाद 1/8 , राजेश कुमार पिता राधिका 1/40 , सन्तोष कुमार पिता सौखीलाल 1/24, मृगेन्द्र पटेल, पिता मोतीलाल पटेल 1/24
3480 0.001
14
राजभान, राजकुमार पिता रामसिया, मु. सोनवती पत्नी श्यामसुन्दर, संगीता पिता श्यामसुन्दर 1/5 , मु. काली पत्नी सुखचन्द, जय बहादुर, विनोद कुमार , प्रवीण कुमार पिता सुखचन्द्र , मु. फूलमती पत्नी रामसिंह उर्फ रामसुमिरन, राजबहोर, संजीव कुमार पिता राम सिंह उर्फ रामसुमिरन
0.130
15 3499
जयशरण सिंह पिता भोला प्रसाद पटेल 1/16 , सुधा पटेल पिता भोला प्रसाद पटेल 1/16 , तेजभान पिता मनबोधी 1/8 , प्रदीप कुमार पिता प्रहलाद 1/16 , दयाशरण पिता सुखनन्दन 1/16 , देवशरण पिता भागीरथी 1/8 , गोपीनाथ पिता राधे 1/8 , पारसनाथ पिता राधे 1/8 , मूरत प्रसाद पिता राधे 1/8 , दशस्य प्रसाद पिता राधे कुर्मी 1/8
3501
ब्रजभूसन पिता बलदेव कुर्मी
16
0.010
0.010
17 3503
मु. सविता पत्नी जवाहर लाल , अजय कुमार, मनोज कुमार पिता जवाहरलाल, राम बहादुर, रामस्वरूप , जितेन्द्र कुमार पिता रामशरन पटेल
0.010
18 3504
शान्ति पति छोटेलाल 1/8 , श्यामबती पत्नी रघुबीर 1/8 , नीरज प्रसाद पिता रघुवीर 1/8 , राकेश कुमार पिता रघुवीर 1/8 , दद्दी पिता शोभनाथ कुर्मी 1/8 , दीनदयाल पिता शोभनाय कुर्मी 1/8 , अनिल कुमार पिता शोभनाथ कुर्मी 1/8
0.010
3505
19
रामस्वयंबर पिता त्रिभुवन पटेल
0.008
20 3506
हीरालाल , मनसुखलाल , दिलीप, राजीव कुमार , दशोमति पिता त्रिलोक पटेल
0.006
21 3507
सोनिया बेवा विश्राम दास 1/3 , सुनील कुमार पिता विश्रामदास 1/3 , कुवर बहादुर पिता विश्रामदास 1/3
0.004
22 3508
राजीव कुमार पिता त्रिलोक प्रसाद पटेल
23 3513 0.030 जयशरण प्रसाद सिंह पिता भोला प्रसाद सिंह 1/2, सुधा पुत्री भोला प्रसाद 1/2 ,
श्रीकांत पिता यमसेवक पटेल
0.010
24 3532/1
0.005
25 3532/2/1
राघवेन्द्र पिता लक्ष्मन पटेल 1/3 , सुरेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मन पटेल 1/3 , ललित कुमार पिता लक्ष्मन पटेल 1/3
0.001
3533
26
आनन्द कुमार पिता कामता प्रसाद कुर्मी
0.130
3534
उपेन्द्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार पिता रामजीयावन पटेल
27 5929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
उद्देश्य अर्जित रकवा भूमिस्वामी का नाम
क्रमांक ख़सरा नम्बर हे ० में
5 2
3
1
रेल परियोजना निर्माण हेतु 28 3541 0.030
4 राजकली पति राधिका 1/40 , मुन्नालाल पिता राधिका 1/40 , लालबहादुर पिता रामरूप 1/10 , अशोक कुमार पिता रामरूप 1/10 , रामदरश पिता रामरूप 1/10 , सुनीता पति सियालाल 1/80 , देवकली बेवा मोतीलाल पटेल 1/24 , जवाहर लाल पिता विद्याप्रसाद पटेल 1/8, जगत कुमार पिता विद्याप्रसाद 1/8 , रामनरेश पिता विद्याप्रसाद 1/8, राजेश कुमार पिता राधिका 1/40 , सन्तोष कुमार पिता सौखीलाल 1/24, मृगेन्द्र पटेल पिता मोतीलाल पटेल 1/24
3832
29
प्रदीप कुमार पिता प्रहलाद 1/2 , दयाशरण पिता सुखनदन 1/2 पटेल
0.065
3828
30
सुर्यवती पिता रामबली लोहार
0.059
निजी भूमि का योग 0.974
भूमि का बक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5930
क्र.-594-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
घुरहट
(ख) तहसील
ख़म्हौनिया कला नम्बर 01
(ग) ग्राम
0008 हर्दिहा पवाई
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 1.105 हे०
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
उद्देश्य
क्रमांक
भूमिस्वामीका नाम
अर्जित रकवा हे० में
खसरा नम्बर
4
5
2
1
3
0.073 चन्द्रमणि सिंह पिता लालमणि सिह गहरवार
20/1/1
1
रेल परियोजना निर्माण हेतु
2 20/1/2
0.074 गोरेलाल सिंह पिता लालमणि सिंह गहरवार
0.020
सत्यदेव सिंह पिता रंगदेव सिंह
29/1
3
दिगम्बर सिंह पिता रंगदाव सिंह
4 29/2/1 0.020 5 468/1/1 0.040
अभिषेक पिता पुष्पराज पटेल
6 468/1/2 0.160
चन्द्रशेखर पिता पुष्पराज पटेल
0.080
471
7
मु. सुइया बेवा रमाशंकर , पुष्पराज पिता
रमाशंकर पटेल
0.140
8
515/1
मु. सुझ्या बेवा रमाशंकर, पुष्पराज पिता
रमाशंकर पटेल
0.060
9
520
0.085
528
राधेलाल पिता महावीर पटेल
राधेलाल पिता महावीर पटेल
10
531
0.010
11
राजेन्द्र सिंह , समशेर सिंह पिता हरिशरण सिंह, आशीष , अनिल पिता भूपेन्द्र सिंह , भूपेन्द्र सिंह पिता हरिशरण सिंह
532
0.025
महेन्द्र पिता नर्वदा पटेल
12
534
0.002
13
मु. सुइया बेवा रमाशंकर, पुष्पराज पिता
रमाशंकर पटेल
उद्देश्य
क्रमांक
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा हे० में
ख़सय नम्बर
2
4
3 0.015
14 21/554/1
5 रेल परियोजना निर्माण हेतु
नेत्रपाल सिंह पिता वंशबहादुर सिंह
15 21/554/2 0.015
क्षेत्रपाल सिंह पिता वंशहादुर सिंह
16 409/1/1 0.210 सवाई लाल सिंह पिता तेजभान सिंह 17 409/1/2 0.016 रोहित पटेल पिता राम प्रकाश पटेल
0.060 मानेन्द्र सिंह पिता मनोज प्रताप सिंह गहरवार
18 409/2
1.105
निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5931
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-596-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड. ) बिजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -: अनुसूची:-
सीधी
चुरहट
बड़खरा 740
बड़खरा
रकवा 0.258 हे ०
उद्येश्य
भूमिस्वामी का नाम
क्रमांक ख़सरा नम्बर
अर्जितरकवा हे० में
3 1
2
5
4
रामप्रसाद पिता उग्रसेन राम ब्रा.
0.004 1 470/5
2
रेल परियोजना निर्माण हेतु
हरभुषन प्रसाद पिता बैजनाय राम ब्रा.
0.008
539/1
3
मु. मनुउपा बेवा लोलर सिंह
542 0.032
4 634 0.003 अवधविहारी पिता गोपितराम रामजीयावन, रमाकात पिता
हीरालाल ब्रा. रामसजायस , रमाकांत पिता हीरालाल
5 0.124
अरूण कुमार सिंह पिता प्रदुन्म सिंह
643/1
लक्ष पाल सिंह पिता प्रदुन्म सिंह
6 643/2 0.004 7 643/3 0.004
सुनीता सिंह पिता प्रदुन्म सिंह
सीमा सिंह पति अनिरूद्ध सिंह
8
0.005
643/4
9
0.062
645
असुतोश कुमार सिंह पिता अमर बहादुर सिंह
10
0.012
844
प्रमिला पत्नी देशराज सिंह, सुमन पत्नी देशराज सिंह, देवांश पिता देशराज सिंह, स्वेता , प्रीती , रोली , रिंकी पिता देशराज सिंह , संतोष सिंह पुष्पराज सिंह , महेन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह पिता कौशल सिंह
0.258 निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5932
क्र.- 598-भू-अर्जन-2022
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को इस बात कां समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(४.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल सीधी
चुरहट
भेलकी 821
0011 भेलकी
रकवा 0.582 हे०
उद्देश्य
भूमिस्वामी का नाम
क्रमांक
अर्जित रकवा हे० में
खसरा नम्बर
5
4
2
3 1
0.015
19
1
रेल परियोजना निर्माण हेतु
नोखेलाल पिता तेजभान राम 1/2 , पावती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/6, सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/6 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/6
0.056
✓20
2
सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2, अमरप्रकाश पिता
नोखेलाल पाण्डेय 1/2
0.050
✓21
3
सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2 , अमरप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2
0.003 4 /23
पावती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3
0.002
✓25
गौख सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , प्रणव सिंह पिता
5
रामकुमार सिंह 1/8 , अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8 , श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2
0.130
26
6
गौरव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , प्रणव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8 , श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2
0.020 7 ✓27
गौरव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , प्रणव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8 , सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8 , श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2
0.052 8 ✓28
पावती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3
0.084
29/1/1
9
सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2 , अमरप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2
मिथिला पिता रामनारायण द्विवेदी
10/29/1/2 0.004
0.004
सूर्य प्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय
11/29/1/3
योगेन्द्र प्रसाद पिता राजमणि मिश्र
0.004
29/1/4
12
कंचन पुत्री नोखेलाल पाण्डेय
0.004 13 29/1/5 5933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
उद्देश्य
क्रमांक
भूमिस्वामी का नाम
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
5
2
3
1
0.004
29/1/6
14
रेल परियोजना निर्माण हेतु
4
सचिन पिता रामनारायण द्विवेदी
29/1/7 0.004
15
मनोज कुमार पिता जे.पी. पाण्डेय
0.004
29/1/8
16
रामसुभग पिता रामकृपाल पाण्डेय
0.004
अंजली पिता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय
17 29/1/9
नोखेलाल पिता तेजभान राम ब्रा .
0.024
18 29/2
निर्मला सिंह पत्नी राजमणि सिंह
19
0.060
30
20
0.042
32
पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3
0.012
33
31
पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3 , सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3
0.582
निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र.-600- भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनूसूची :-
(1 ) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
(ख) तहसील
रामपुर नैकिन
गोड़हा टोला
(ग) ग्राम
बघवार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 0.252 हे ०
(ह.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
उद्येश्य
क्रमांक
भूमिस्वामी का नाम
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे ०
3
4
5
2
1
0.252
137/1
विश्राम सिंह पिता मर्दन सिंह
1
रेल परियोजना निर्माण हेतु
निजी भूमि का योग 0.252
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5934
क्र.-602- भू-अर्जन-2022
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि- अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची: -
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक खसरा नम्बर
सीधी
चुरहट
चंदैनिया
चदैनिया
रकवा 3.518 हे ०
अर्जित रकवा हे ० में टिप्पणी
कुल रकवा हे० में
2
3 1
0.340 1
7/2
0.810
10
2
0.320 3
✓11
0.400
12
4
4
5
0.145
निजी भूमि 0.156
निजी भूमि 0.136
निजी भूमि 0.135
निजी भूमि 5935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नम्बर अर्जित रकवा हे० में टिप्पणी
कुल रकवा हे० में
2
1
5
35
6
36
7
88
8
89
9
94
10
95
11
96
12
100
13
109/1
14
109/3
15
109/4/1
16
109/4/2
17
110/1/1
18
110/1/2
110/1/3
19
20
110/1/4
21
110/1/5
22
110/2/1
23
110/2/2
24
110/3/1
25
✓110/3/2
26
111/1/2
27
28
29
136/1
30
136/2
136/3
31
32
137/1/1
33
137/1/2
34
137/1/3
137/1/4
35
36
137/1/5
37
137/1/6
38
137/2
39
139/1
139/2
40
41
139/3
139/4/1
42
43
139/4/2
कुल योग 3
4
5
0.045
0.080
निजी भूमि
0.210
0.045
निजी भूमि
1.210
0.290
निजी भूमि
0.032
0.160
निजी भूमि
3.480
0.925
निजी भूमि
0.175
0.710
निजी भूमि
0.770
0.055
निजी भूमि
0.042
0.120
निजी भूमि
0.326
0.340
निजी भूमि
0.340
0.170
0.170
0.440
0.044
निजी भूमि
0.044
0.044
0.044
0.044
0.110
0.110
0.110
0.100
0.260
0.068
निजी भूमि
0.140
0.140
0.002
0.180
निजी भूमि
0.100
0.080
0.446
0.580
निजी भूमि
0.040
0.040
0.010
0.010
0.010
0.200
0.055
0.060
निजी भूमि
0.100
0.060
0.010
0.010
3.518
12.310
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5936
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
अधिसूचना धारा -11
(भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यव्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 )
सीहोर, दिनांक 19 अक्टूबर 2022
प्रकरण कं. 0004/ अ-82/ 2022-23 , चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खागे (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।
अनुसूची -1
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
6
5
3
4
2
1
3.967
इमलियाहसन
सीहोर श्यामपुर
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)
भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम
खसरा नंबर
कुल रकबा
क्र.
प्रस्तावित अर्जित रकबा
0.409
0.494
178/3
1 अनीस खां आ० हलीम खां
0.604
0.346
180/1
अनीस खां आ० हलीम खां
2
0.283
0.088
213
सईद खां आ० हलीम खां
3
0.163
0.514
215
4 रियाजउद्दीन आ० रउफ शेख
0.046
0.121
141/2/2,214/1
5 सईद खां आ० हलीम खां
0.010
0.174
223
6
हलिमन बी० बि ० रूडे खा० कलिमन गफूरन समीरन आ० रुडे खा०
0.307
1.541
7
138, 139,140, 222, 224, 225/5
कमरूनबि बि० छोटे खा० साबिर शाहिद जाहिद आबिदआ० छोटे खा
0.209
1.140
132/3,246
8
हाजरा बी बेवा नवी खां, इरफान, राजउद्दीन, नईम , सईम, सामिर पुत्रगण नवी खां, मुनीजा बी, कंनीजा बी, सजारून बी पुत्रियां नवी खां, मुन्नवर खां, छोटे खां, मुस्ताक खां आ. यासिन खां
0.158
0.011
130-131/2
9 रमजानी खां आ० मोती खां
0.076
0.917
132/4, 246
10
अब्दुल अजीम आ० अब्दुल अजीज
1.537
0.468
178/1
11 अनीस खां .आ० हलीम खां
0.004
0.680
186/2
12
जुगुन्ना बी बेवा लाल खां, पप्पू खां, राजा खां, सलीम खां पुत्र लाल खां, शहाना बी पुत्री लाल खां
0.046
1.700
182/2, 184
13 अर्पित साहू ना.बा.आ.राजेन्द्र साहू 5937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
0.436
1.295
178/4
14 सईद खां आ० हलीम खां
0.029
0.311
211/1
15 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ
0.186
0.239
212
16 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ
0.186
0,611
216
17 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ
0.115
1.542
मजीद खां आ.रूड़े खां
18
138, 139, 140, 222 , 224, 225/1
0.068
0.214
19
138, 139, 140, 222, 224, 225/2
हलिमन बी बेवा रूड़े खां, कलिमन , गफूरन , समीरन आ. रूड़े खां
0.027
0.231
217
20 रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ
0.052
0.979
134/1, 136/2
21 नजमा खातून बेवा' मो. ताहिर
0.011
1.320
132/2, 246
22
जीनत बी, जेतून बी पुत्री नजीब खां शफीक खां आ. हबीब खां
0.202
0.202
135/1/2, 136/1
23 इमामन बाई, कल्लो बाई, जैतून बी पुत्री मोती खां
0.472
0.874
159/2
शाहिदा आ. मो. साबिर
24
3.967
17.681
सम्पूर्ण कुलु किता 24
सम्पूर्ण कुल योग
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है ।
(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5938
[ भाग 1
प्रकरण कं. 0008 / अ-82/2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3 ) के तहत सागाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।
अनुसूची -1
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
6
5
4
3
2
1
1.853
सोनकच्छ
सीहोर श्यामपुर
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)
प्रस्तावित अर्जित
खसरा नंबर
कुल रकबा
रकबा क्रं.
भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम
0.082
1.756
13/2
मनमोहन सिंह आ० रमेशचंद्र पाटीदार
1
0.014
1.299
12
2
मनमोहन सिंह आ० रमेशचंद्र पाटीदार
0.058
2.326
10/3
गीता प्रसाद आ० बैजनाथ पाटीदार
3
0.013
1.135
9
4
गीता प्रसाद आ० बैजनाथ पाटीदार
0.061
2.873
88/2, 89 , 90 , 91 , 93
5
बाबूलाल ओमप्रकाश आ० सूरजसिंह गयाबाई, कृष्णाबाई पुत्री सूरजसिंह ठाकुर
0.038
4.047
88/5, 89, 90 , 91 , 93
6
रघुवीर सिंह आ ० मांगीलाल ठाकुर
0.057
0.878
7
जगदीश सिंह आ० पन्नालाल ठाकुर
0.178
0.336
180/1
जगदीश सिंह आ० पन्नालाल ठाकुर
8
0.021
0.168
180/2/1
.9
सुनील सिंह आ ० राजेश सिंह ठाकुर
0.080
0.439
181/1/2/2
10
दीपक सिंह आ० राजेश सिंह ठाकुर
0.046
0.168
180/2/2
11
दीपक आ० राजेश सिंह ठाकुर
0.040
1.694
184/2
12
अमर सिंह किंगरानी आ० आर किंगरानी निवासी भोपाल
0.007
0.484
186/6
13
प्रेमबाई बेवा उमराव, मनोज, विनोद, मांगीलाल आ० उमराव, पार्वती, सुनीताबाई, रेखाबाई, अनीताबाई पुत्रियां उमराव बेडिया
7 5939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
14
सौरमबाई बेवा राधेश्याम, हरभजन, विष्णु आ० राधेश्याम सुतार
15
गुलशन बोलानी आ. आर. बोलानी
रामदयाल आ० गंगाधर देशवाली 16
17
बैजनाथ आ० बालमुकंद पाटीदार
18
बैजनाथ आ० बालमुकंद पाटीदार
19
बाबूलाल ओमप्रकाश आ० सूरजसिंह गयाबाई कृष्णाबाई पुत्री सूरजसिंह
20
द्रोपतीबाई बेवा फूल सिंठ ठाकुर
विक्रम सिंह आ० विश्राम सिंह देशवाली 21
22
मुरली आ० परसराम पाटीदार
सम्पूर्ण कुल योग
0.056
0.971
186/7
0.368
1.942
186/4
0.005
2.631
188/6/2
0.334
0.930
0.004
1.947
310/12
0.045
1.109
94
0.049
1.319
100/3
0.110
0.450
178/1/1
0.187
2.566
284/3/1
1.853
31.468
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है ।
(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
5940
[भाग 1
प्रकरण कं. 0003 / अ-82/ 2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।
अनुसूची -1
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
4
3
2
1
0.328
सतपोन
सीहोर श्यामपुर
6 5
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्रं.
भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम
1
राधा अग्रवाल पत्नि श्री कैलाश अग्रवाल
हरिसिंह आ० नंदराम
2
खसरा नंबर
कुल रकबा
प्रस्तावित अर्जित रकबा
1.789
0.142 72/1/2
1.793
0.186 72/1/1
0.328
3.582
कुल योग
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
5941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
प्रकरण कं. 0005 / अ-82/ 2022-23 , चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इंसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण , धारा 11 (3 ) के तहत सागाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।
अनुसूची-1
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
6
5
4
3
2
1
7.565
झरखेड़ा
श्यामपुरं
सींहोर
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा नंबर
कुल रकबा
भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम
प्रस्तावित अर्जित रकबा
0.424
1.011
697/3/4/2
1 सरजू बाई पत्नी नाथूराम
0.377
1.012
698/1/2/5
रउफ खां आ० लतीफ खां
2
0.512
1.012
698/1/2/6
राजा खां आ० लतीफ खां
3
0.002
0.809
690/2
4 सुमन पत्नी इमरत सिंह
0.150
1.471
690/3
5 मोहन सिंह आ० इमरत सिंह
0.064
0.460
690/4
6 अर्जुन आ० इमरत सिंह
0.029
0.152
691/1/1
7
रघुवर दयाल आ ० नंदराम , अवधनारायण आ० नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नी लखनलाल पुत्री नंदराम
0.065
0.455
धनलाल, चंदनसिंह, नर्बदाप्रसाद पिता रामप्रसाद,
691/1/2
8
रामश्री पुत्री रामप्रसाद
0.006
0.405
691/5
9 सुशीला बाई पत्नी भूरसिंह
0.012
0.012
693/2/1
10
रघुवर दयाल आ० नंदराम, अवधनारायण आ० नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नी लखनलाल पुत्री नंदराम
0.024
0.036
693/2/2
11 सुशीला बाई पत्नी भूरसिंह
0.028
0.380
694/1/2
धनलाल, चंदनसिंह, नर्बदाप्रसाद पिता रागप्रसाद,
12
रामश्री पुत्री रामप्रसाद
0.155
0.357
678/2/4
नंदकिशोर आ ० ब्रजलाल
13
0.028
1.619
680/2
14 अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[भाग 1 5942
0.042
0.154
679/7
15 अकरम हुसैन आ ० सैयद अख्तर हुसैन
0.060
0.150
679/6
16 अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन
0.062
0.405
679/5
17 अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन
0.232
1.193
265
चंदाबाई पत्नि कामताप्रसाद
18
0.047
0.748
266/1
कामताप्रसाद आ० मांगीलाल
19
0.144
0.757
258, 259, 260/4
रामनारायण आ ० मांगीलाल
20
0.009
2.388
258, 259, 260/3
मांगीलाल आ० सालगराम
21
0.106
0.526
247/6, 261/2, 254
रामनारायण आ० मांगीलाल
22
0.229
1.210
243/2/2/1
कैलाश आ० नारायणसिंह
23
0.084
1.315
240/15
24
फ्यूजन इंफा इस्ट्रक्चर प्राय. लिमि.चेयरमेन राजेश हजारी आ० सुखलाल एवं अन्य प्लाटधारक
0.036
1.213
240/11
25 भूपेन्द्र कौर पत्नि गुरूवचन सिंह
0.052
0.991
240/18
26 हिरदेश आ. दुर्गाप्रसाद
0.028
0.271
237/3/2/1
27 बाबू खां आ० मोर खां
0.253
1.153
236/5
28 सिद्धनाथ आ. नन्नूलाल
0.112
1.011
235/2
साउद खां आ. अहमद खां एवं अन्य प्लाट
29
0.196
0.947
697/3/10
30 फूलसिंह आ. दयाराम
0.134
1.821
698/1/2/4
31 हमीद खां. आ. शकूर खां
0.379
1.822
698/1/2/1
32 अर्जुन सिंह आ ० इमरत सिंह
0.031
0.308
692/2
33 मोहन आ. इमरत सिंह गेहलोत
0.031
0.526
692/3
34 मोहन आ. इमरत सिंह गेहलोत
0.009
0.115
693/1/2
35
धनलाल, चंदन , नर्वदा प्रसाद आ. रामप्रसाद, रामश्री पुत्री रामप्रसाद
0.009
0.688
692/1
36
नर्मदा प्रसाद आ. रामप्रसाद हि. 1/5, मंगलसिंह, राजेश, अजय आ. नर्बदा प्रसाद हि. 3/5 उषा पुत्री
0.006
0.127
694/2/1
37
नर्मदा प्रसाद हि. 1/5 रघुवर दयाल पिता नंदराम, अवधनारायण पिता नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नि लखनलाल पुत्री नंदराम
0.411
1.619
678/5
38 उपेन्द्र आ. तुलसीराम
0.116
0.344
678/2/3
39 अनिलं आ. ब्रजलाल
0.302
0.979
256, 257/2
40 सुगनाबाई पत्नि अशोक पाटीदार
0.062
0.121
256/9 , 257
रामनारायण आ. मांगीलाल
41
0.074
0.405
243/2/7
अलीशा पत्नि खालिद खान
42
0.189
0.489
243/2/8
43 खालिद आ. मरहम खालिद बदर
0.357
0.769
243/2/10
44 हर्षित आ. आर. के. गुप्ता
0.074
0.511
244/2
45 ज्योति पत्नि अशोक गोयल
1 5943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
0.160
1.000
240/7/1/3
46
महेश पाटीदार आ. रामचरण, गायत्री पत्नि महेश पाटीदार
0.194
0.511
240/19
47 दुर्गाप्रसाद, दौलतराम आ. भंवर जी
0.037
0.350
238/1/1, 239
48 विष्णु प्रसाद आ. नन्नूलाल
0.690
2.955
237/4
49 बाबू खां आ. मोर खां
0.276
0.809
237/3/4
शमशाद बेगम पत्नि मो. सलीम
50
0.035
0.515
237/2/1
अदिल आ. सलीम परवेज
51
0.145
0.336
237/1/2/1
सईद खां आ. मोर खां
52
0.137
0.809
236/7
शांति बाई पत्नि सिद्धनाथ पाटीदार
53
0.085
1.214
236/6
54
झरखेड़ा तिरूपति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी समिति अध्यक्ष सिद्धनाथ आ. नन्नुलाल पाटीदार
0.054
0.219
236/1
55
झरखेडा तिरूपति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी समिति अध्यक्ष सिद्धनाथ आ ० नन्नूलाल पाटीदार
7.565
42.985
सम्पूर्ण कुल किता 55
सम्पूर्ण कुल योग
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू- अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5944
प्रकरण कं. 0006/ अ-82/2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण , धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।
अनुसूची-1
तहसील
नगर/ग्राम
जिल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
6
5
4
3
2
1
2.329
दोराहा
सीहोर श्यामपुर
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा नंबर
कुल रकबा
प्रस्तावित अर्जित रकबा
क्रं. भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम
0.059
0.607
531/1/2
1 नवाब खां आ० मून्नू खां
0.014
2.023
542, 543/2
2
अनवरी बी वेवा हसीन खां, वसीम खां, नसीम खां, अजीज खां, सलमान, इरफान आ० हसीन खां
0.032
0.385
542, 543/3
3 शम्मूखां आ० मून्नूखां
0.010
0.979
544/2
4
मानसिंह आ ० गोविंद देशवाली
0.005
1.408
544/1
5 मुकेश, राजेन्द्र, सुनील आ० रामकिशन
0.007
1.408
588/1
प्रेमनारायण आ० गोविंद
6
0.002
0.186
552/2
7 घीसीलाल आ० बंशीलाल , सावित्री बाई पुत्री बंशीलाल
0.009
1.113
नसरीन पत्नि कमर अली
583/7/2, 590, 591, 596
8
0.011
0.938
583/1, 590, 591, 596
9 इमरान खां आ० रहीश खां
0.144
583/3, 590,
3,496
591, 596
10 बालाप्रसाद आ० तुलसीराम
0.032
1.056
582/2/2
बवीता सिंह पत्नि विनोद सिंह
11
0.018
3.723
578/2, 580, 581
12
संतोष सिंह, विनोद सिंह आ० धीरज सिंह , शारदा पत्नि मनोहर, संजयसिंह आ० मनोहरसिंह, प्रबंकसिंह आ० राजेश सिंह, रजनी पत्नि राजेश सिंह जाति ठाकुर, तारादेवी, अलका पुत्री धीरजसिंह
0.041
1.708
732/1
13 कमलेश आ० रामनारायण
7 5945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
मोहम्मद आलम आ० अहसान उल्ला 14
15 मनोहर आ० नन्नूलाल
16 इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां
ओमप्रकाश आ० देवबगस
17
18 छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह
अमरसिंह आ० रामप्रसाद
19
अमरसिंह आ० रामप्रसाद व अन्य पिलाट धारक 20
21 निर्मला बाई पत्नि अमरदास व अन्य
निर्मला बाई पत्नि अमरदास व अन्य 22
23 मुकेश आ० रामकिशन
शहजादे आ० हनीफ खां
24
हकीम खां आ. शरीफ खां
25
26 मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला
मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला 27
मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला 28
29 हरिओम आ. वृंदावन
30 मनोहर आ० नन्नूलाल
0.034
1.224
736/1
0.213
0.708
708/1, 714, 713/2
0.004
1.440
905/770/2
0.018
0.931
706/2
0,053
0.817
695
0.075
2,456
693/1/1
0.033
1.832
689, 690/2
0,032
0.202
690/1/3
0.026
0.202
690/1/4
0.220
0.700
553/1/2
0.222
0.470
583/7/1,590, 591, 596
0.417
0.943
583/11 , 590, 591, 596
0.013
1.324
736/2
0.016
0.016
738/2
0.078
0.181
739/1
0.426
1.024
706/4
0.065
0.109
707/3
2:329
33.609.
"सम्पूर्ण कुल योग
सम्पूर्ण कुल किता 30
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3 ) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अंधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5946
प्रकरण कं. 0007 / अ-82/2022-23, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3) के तहत सागाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।
अनुसूची - 1
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
6
5
4
3
2
1
3.984
बैरागढ़ खुमान
श्यामपुर
सीहोर
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)
प्रस्तावित अर्जित
खसरा नंबर
कुल रकबा
रकबा
क्रं.
भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम
0.367
0.971
537/2
1 सौरमबाई पत्नि ज्ञांनसिंह
0.315
1.243
537/4
2 भीमराज आ० केवलराम
0.019
1.015
291/1
3 ममता बाई पत्नि भीमराज
0.117
1.157
304, 305/1/1
4 महेश, सुरेश आ ० दौलतराम
0.026
0.324
302/1
रेखाबाई पत्नि मोर सिंह
5
0.139
0.267
303/1/1
6 सुगन बाई पत्नि दौलत राम
0.380
1.566
262, 263/1/2
भारत सिंह आ० मोतीलाल
7
0.409
1.214
242/3/3
8 हरीसिंह आ० मोतीलाल
0.036
0.405
9 बाबूलाल आ ० पर्वतसिंह
305/2/1, 306, 589/306/1
0.043
0.243
305/2/2, 306/589
10
सरजू बाई बेवा पर्वत सिंह, चंदर सिंह, बाबूलाल, सुबाकसिंह, कृष्णाबाई, विद्याबाई, सुनीताबाई आ. पर्वत सिंह
0.403
1.482
543/1, 545 , 547
मनोज आ० नन्दकिशोर
11
0.120
1.137
292/2, 293/2
12 भगवानसिंह, राधाबाई आ० भागीरथ
0.006
1.079
304/3/2, 305
गीताप्रसाद आ० बद्रीप्रसाद
13 5947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
जीवन मेवाडा आ० बद्रीप्रसाद 14
15 राजू आ ० रामसिंह .
16 महेश आ० बापूलाल
मनोज आ० नंदकिशोर 17
18 मांगीलाल आ० प्रभुलाल
19 गीता बाई पत्नि भारत सिंह
20 रामबाबू आ० भारतसिंह
21 कमलाबाई पत्नि शिवनारायण
हेमराज आ. बंशीलाल 22
23 हरिसिंह आ० मोतीलाल
राधेश्याम आ० रामसिंह 24
घनश्याम आ० छोटे राम 25
26 घनश्याम आ० छोटे राम
27 रवि आ० बापूलाल
रेखा बाई पत्नि मोर सिंह 28
0.003
1.079
304/3/3, 305
0.126
0.607
238/2/2
0.487
1.885
240/2/1
0.010
0.405
543/2/1, 545, 547
0.057
0.145
264/3
0.001
0.809
262/1/3/2, 263
0.179
0.405
262/1/3, 263
0.085
0,607
262/1/5, 263/1/5
0.068
0.684
256/2/2/1, 256/3/1, 256/4/2/1, 257/1 , 258/2/1,261/1/1
0.205
0.486
243/5/2
0.270
0.607
238/2/1
0.052
0.267
239/1/1
0.007
0.405
240/1
0.005
1.885
239/1/6
0.041
0.041
303/1/2
3.984
22.420
सम्पूर्ण कुल किता 28
सम्पूर्ण योग
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है । (3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
(4 ) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5948
प्रकरण कं. 0002 / अ-82/2022-23 , चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है । इस कारण, धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नही की जा रही है ।
अनुसूची -1
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में)
6
5
4
3
2
1
2.327
बिछिया
सीहोर श्यामपुर
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल
रामगंज मण्डीसे भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा नंबर
क्रं.
कुल रकबा
भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम
प्रस्तावित अर्जित रकबा
0.053
0.927
420/1/1
1 नसरूखां आ० शकूर खान
0.110
0.906
401/4/1
लईक खां आ. हबीब खां, हि. 1/2 , नजरून बी 2 पत्नि भूरे खां, अजहर खान, शिफा, कन्जीला, ना.बा. आ० भूरे खां हि. 1/2
0.131
1.493
401/4/3
3 रहीसन बी पत्नि हबीब खां
0.002
0.337
509/401/1/1/3
4 कल्लू खां आ० फैज खां
0.169
1.671
509/401/1/3
5 रशीद खां आ० आमीर खां
0.008
0.068
509, 401/1/1/5
6 वहीदन बी पत्नि वहीद खां
0.023
0.854
509, 401/1/1/2
7 वहीदन बी पत्नि वहीद खां
0.280
1.206
399/2
8 रशीद खां आ० आमीर खां
0.094
2.100
507/399/1
9 शफरूखा आ० आमिर खां
0.051
0.567
506/399
10 शफरूखा आ० आमिर खा
0.050
2.023
393/3
11 माधव बिहारी लाल आ० अवध बिहारी लाल
0.013
0.700
391/1/2/2
12 कौशल्या पत्नि गणेशराम
0.070
2.109
391/1/1
13 प्रेमनारायण आ० तुलाराम
0.014
0.635
392/5/1
14 जसमत सिंह आ० भंवरजी
0.233
1.036
15 भगवान आ० भंवरजी
379/3, 379/2, 381/516/379/3 5949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
16 अवतार सिंह आ० शिवचरण
17 नर्मदा प्रसाद आ० लीलाकिशन
बनेसिंह आ० लीला किशन
18
सोदान सिंह आ० लीला किशन 19
हेमसिंह आ० लीलाकिशन
20
राजबाई पत्नि भंवर जी
21
राजबाई पत्नि भंवर जी
22
23 भगवान आ० भंवरजी
ताराबाई पत्नि नारायण सिंह 24
सम्पूर्ण कुल योग
0.067
1.888
380/3
0.101
1.521
380/1/2
0.207
1.578
379/1/1/1 , 379/2, 381/516/379/1/1/1
0.140
1.174
379/1/3/1 , 379/2, 381/516/379/1/3/1
0.081
1.569
379/1/2/1 , 379/2, 381/516/379/1/2/1
0.098
0.765
392/6
0.196
0.567
392/3/1
0.133
0.941
392/7/1
0.003
0.704
391/1/2/3
2.327
27.339
सम्पूर्ण कुल किता 24
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है ।
(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
(4) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5950
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2022 क्र.-126-भू-अर्जन-2022
रा ० मा ० क . 11 / अ -82 / 2022-23 मौजा ग्राम- करेली कलां प.ह.नं.- 31 तहसील - गोटेगांव
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क . SIA/MP / RIV / 279855 / 2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती है, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
: गोटेगांव
2. तहसील
: करेली कलां
3. ग्राम
: 31
4. प.ह.न.
: 0.076 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
अनूसूची 2 .
हितवद्ध व्यक्ति का नाम
स. क्र.
1
2
1 साहीन खां पिता यासीन खां मुसलमान सा. देह स्वामित्व का खसरा न.
प्रकार
अर्जित रकबा हे .
3
3
5
279
0.076 भूमि स्वामी
0.076
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7) -2014- सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5952
नरसिंहपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2022 क्र.-134-भू-अर्जन-2022
रा ० मा० क . 10 / अ -82 / 2022-23 मौजा ग्राम- बेलखेडी खुर्द प.ह.नं.- 20 तहसील - गोटेगांव
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/ MP / RIV / 279855 / 2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरण
1: जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: गोटेगांव
3. ग्राम
: बेलखेडी खुर्द
4. प.ह.न.
: 20
5. नं.बं.
: 425
: 0.487 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स.क्र.
2 हितवद्ध व्यक्ति का नाम
1
2
1
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा है .
खसरा नम्बर
3
4
5
223
0.048 भूमि स्वामी
देवीदास संदीपदास पिता वृजेन्द्रदास निधिदास जोजे संदीप दास जाति वैष्णव सा. झांसीघाट
2 भूदान समिति नरसिंहपुर भूमि स्वामी
3
भैरोसिंह वल्द सरदार सिंह लोधी सा. देह
4
224
0.040 भूमि स्वामी
0.016 भूमि स्वामी
226/2
0.080
226/1
0.303
227
भूमि स्वामी
रामचरन मुलाम नर्मदा प्रसाद भारत श्रीराम वल्द हक्कू मेहरा सा. रायखेड़ा
कुल योग
0.487
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7)- 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
2 अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5954
क्र.-136-भू-अर्जन-2022
रा० मा ० क. 13 / 3-82 / 2022-23 मौजा ग्राम- मेहका प.ह.नं.- 13 तहसील- नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP/ RIV/279855/2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरण
: नरसिंहपुर
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: मेहका
3. ग्राम
: 13
4. प.ह.न.
: 0.308 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स.क्र
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
2
1
1 सुन्दरलाल वल्द मुलाम सिंह लोधी सा. झामर
2 घनश्यामसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह
3 मनकसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह
वेरनसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह 4
5 उमेद सिंह वल्द खूबसिंह लोधी सा. देह
कुल योग खसरा न० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार
4
5
3
0.081 6/14, 8/1
भूमि स्वामी
0.121
6/18
0.016 59/1/5
भूमि स्वामी
0.041
59/1/2
भूमि स्वामी
0.008 59/1/4
भूमिस्वामी
0.041 59/19 , 59/20
भूमि स्वामी
0.308
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7 )-2014 - सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अदंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5956
क्र.-126-भू-अर्जन-2022
रा०मा० क्र. 14 / अ-82 / 2022-23 मौजा ग्राम- खिरेंटी प.ह.नं.- 07 तहसील- सांईखेडा
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज एवं पहुंच मार्ग संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP / RIV / 279855 / 2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध :. में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती है, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :- :
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
* चिनकी बोरास बराज एवं पहुंच मार्ग हेतु संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरंण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: सांईखेडा
: खिरेंटी
3. ग्राम
: 07
4. प.ह.न.
: 1.893 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 5957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
अनूसूची 2
हितवद्ध व्यक्ति का नाम
स.क्र.
2
1
खसरा नं.
अर्जित रकबा हे.
स्वामित्व का प्रकार
3
4
5
0.240
151/2
भूमिस्वामी
नेतसिंह बाबूलाल पिता गजराज सिंह किरार सा. देह
2
शारदाबाई पत्नि रमेश कुमार ब्रा. सा. नरसिंहपुर
3
मीना पुत्री महेन्द्र किरार सा. भैरोपुर
4 माखनसिंह पिता मनोहरलाल किरार सा. खिरैटी
5
दयाशंकर पिता निरंजन सिंह किरार सा. नरसिंहपुर
6
भुजबल पिता सरदार सिंह किरार सा. नरसिंहपुर
7
शांतिबाई पुत्री भुजबल सिंह किरार सा.देह
8
लोटनसिंह पुत्र घासीराम किरार सा. देह
9
पंकज वल्द कढोरी लाल साहू सा. देह
10
दुर्गेश पुष्कर सिंह पिता चन्द्रभान किरार सा. देह
11
0.016
151/3
भूमि स्वामी
0.004
152/3
भूमिस्वामी
0.080
भूमि स्वामी 136/3, 137/4, 149/2
0.105
भूमि स्वामी 137/5 , 149/3 , 150/2
0.092
भूमि स्वामी 137/1 , 137/2 , 149/1, 150/1
0.136
भूमि स्वामी 137/9,137/10, 149/4,150/3
0.184
138/2
भूमि स्वामी
0.085 120/2/5/2
भूमिस्वामी
0.180
120/2/1/2/3/7
भूमि स्वामी
0.065 120/2/4/6
भूमि स्वामी
चन्द्रभान सिंह महेन्द्र सिंह बल्द हरलाल किरार सा. देह
12
नीरज पिता कड़ोरीलाल साहू सा.देह
13
0.060
120/2/5/1
भूमि स्वामी
0.150 120/3/1
भूमि स्वामी
रूपसिंह वल्द मुंशीलाल उमाबाई पत्नि रूपसिंह गौड़ सा.देह
14
0.012
120/3/2
भूमि स्वामी
शिवचरन वल्द धर्मदास शांतिबाई वर्षा पुत्री धर्मदास मेहरा सा.देह
15
छोटेलाल पिता सुन्दर लाल प्रजापति सा. देह
16 शांतिबाई पत्नि गोधन सिंह किरार सा.देह
17 धर्मदास पिता गोविन्द सिंह किरार सा. देह
18 कैलाश पिता करन सिंह ढीमर सा.देह
19 मदन पिता घासीराम किरार सा. देह
20
0.012 95/1-2
भूमिस्वामी
0.056
99/2
भूमि स्वामी
0.265
99/4, 99/5
भूमि स्वामी
0.115
100
भूमिस्वामी
0.028
101
भूमि स्वामी
0.008
102/3 , 103
भूमि स्वामी
सुशील कुमार उर्फ शंकरलाल पुरूषोत्तम पिता राधेलाल ब्रा. सा.देह
कुल योग
1.893
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7)-2014- सात -शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
[ भाग 1 5958
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा. उपबधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोहित सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हरसूद, जिला - खण्डवा, मध्यप्रदेश
हरसूद, दिनांक 19 अक्टूबर 2022 प्र. क्र. 0007- अ- 59-2020-21 - पत्र क्रमांक-वा-1- भू- अर्जन-2022
प्ररूप-" घ "
[नियम -6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोईपलाईनई कैबले एर्व डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क/वा-1 /भू-अर्जन / 2021 / हरसूद, दिनांक16/03/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- उण्डेलमाल , प.ह.न 43 , रा.नि.मं.- 03 , छनेरा , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी1//अधिभोगीअधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.066
25
ग्राम-
खण्डवा
हरसूद
0.016
26/3
उण्डेलमाल ,
प.ह.न 43
0.022
28/2
0.044
28/3
0.018
28/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5960
जिला
तहसील
कमांक खसरा
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.020
28/5
खण्डवा
हरसूद
0.047
33/2
0.013
34/1
ग्राम-
उण्डेलमाल ,
प.ह.न 43
34/2 0.052
34/3/1 0.008
34/3/2 0.021
34/3/3 0.021
34/4 0.028
40 0.083
48 0.107
57/3 0.005
57/4 0.022
63/1 0.034
6.4 0.025
68/1/1 0.011
68/1/2 0.014
68/1/3 0.017
68/1/4 0.018
68/1/5 0.012
71/1 0.012
71/2 0.023
71/3 0.009
73/1 0.075
73/2 0.008
119/1 0.035
119/2 0.067
119/3 0.025
119/4 0.021
133/1 0.035
133/2 0.023
133/3 0.025
133/4 0.080
133/5/1 0.010
133/5/2 0.011
खण्डवा 135/3 0.045
हरसूद
135/4 0.029
140/1 0.099
ग्राम-
उण्डेलमाल ,
प.ह.न 43
0.024
140/3/2
1.380
43
कुल योग
दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी.
5961
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
मानव संसाधन विकास , प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
विभागीय प्रकोष्ठ
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1 /2015 / 1 / 9 दि.27.03.2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2022 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दि. 25.07.2022 को प्रथम-वन विधि, दि. 26.07.2022 को द्वितीय-सामान्य विधि, दि. 27.07.2022 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा एवं वनक्षेत्रपाल / उपवनक्षेत्रपाल के लिये दि. 25.07.2022 को प्रथम- प्रक्रिया, दि. 28.07.2022 को द्वितीय-लेखा, दि. 27.07.2022 को तृतीय - सामान्य विधि तथा दि. 28.07.2022 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
// भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन एवं सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम //
पद
परीक्षार्थी का नाम
क्र.
परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)
-बालाघाट-संमाग::-
भावसे प्रशिक्षु 1 श्री मीना अवधेश कुमार शिवकुमार
वनक्षेत्रपाल
2 श्री आशुतोष सिंह
वनक्षेत्रपाल
3 श्री सुरेश कुमार कुशरे
वनक्षेत्रपाल 4 श्री धर्मेन्द्र बिसेन
वनक्षेत्रपाल 5 श्री छत्रपाल सिंह जादौन
वनक्षेत्रपाल
6 सुश्री नेहा घोड़ेश्वर
वनक्षेत्रपाल
7 श्री आकाश राजपूत
सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि
सामान्य विधि
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि
-: बैतूल-संभाग::
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
8 श्री नितेन्द्र राजपूत
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
9 श्री फिरोज खान
वनक्षेत्रपाल 10 श्री रवि सिंह
भावसे प्रशिक्षु 11 सुश्री पूजा नागले
वनक्षेत्रपाल
12 श्री नीतेश कुमार
वनक्षेत्रपाल 13 श्री राहुल शर्मा
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
सामान्यविधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
-:भोपाल संभाग :-
वनक्षेत्रपाल 14 श्री धीरेन्द्र सिंह
वनक्षेत्रपाल
15 श्री अर्जुन कुशवाहा
वनक्षेत्रपाल 16 श्रीमती अनामिका चोपड़े नागरे
वनक्षेत्रपाल 17 श्री शिवपाल पिपरदे
वनक्षेत्रपाल
18 श्री संजय सिंह राजपूत
वनक्षेत्रपाल 19 श्री विनोद सिंह
वनक्षेत्रपाल
20 श्री नितिन कुमार निगम
वनक्षेत्रपाल 21 श्री आशीष मिश्रा
सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वन विधि
वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
वन विधि
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
-:: छतरपुर संभाग::-
वनक्षेत्रपाल
22 श्री विनायक कुमार गौतम
23 श्री राजेन्द्र पस्तौर
उपवनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल 24 श्री वैभव सिंह चंदेल
वनक्षेत्रपाल
25 श्री अजीत सिंह जाट
सामान्य विधि
वन विधि सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
-:: छिंदवाड़ा-संभाग::-
26 श्रीमति एस० दीपिका
भावसे प्रशिक्षु
वनक्षेत्रपाल
27 श्री अंचल भारद्वाज
वनक्षेत्रपाल
28 श्री आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
सामान्य विधि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
5962
पद
परीक्षार्थी का नाम
क्रं.
भावसे प्रशिक्षु श्रीमति एस० दीपिका
29
परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)
हिन्दी
-::ग्वालियर-संभाग::-
वनक्षेत्रपाल
30 श्री सत्येन्द्र सिंह धाकड़
वनक्षेत्रपाल
कु. साधना चौहान
31
वनक्षेत्रपाल
श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर
32
वनक्षेत्रपाल
श्री धर्मेन्द्र शर्मा
33
वनक्षेत्रपाल
श्री सागर शुक्ला
34
वनक्षेत्रपाल
श्री सुखदेव शर्मा
35
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि
-इंदौर- संभाग :-
वनक्षेत्रपाल श्री आकाश तोमर
36
वनक्षेत्रपाल
37 श्री शशांक शुक्ला
वनक्षेत्रपाल
38 श्री योगेश कुमार यादव
वनक्षेत्रपाल श्री प्रवेश पाटीदार
39
वनक्षेत्रपाल श्री धरम सिंह सोलंकी
40
सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्यविधि
वन विधि
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
-::जबलपुर संभाग -
वनक्षेत्रपाल श्रीमती लतिका तिवारी / उपाध्याय
41
वनक्षेत्रपाल
42 श्री क्रांति झारिया
वनक्षेत्रपाल
श्री अजय कुमार बकौडे
43
वनक्षेत्रपाल 44 श्री विवेक मिश्रा
वनक्षेत्रपाल
45 श्री आकाश जैन
वनक्षेत्रपाल
सुश्री सोनम जैन
46
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
सामान्य विधि
-:: खण्डवा संभाग -
वनक्षेत्रपाल
कुमारी अंजली लौवंशी
47
वनक्षेत्रपाल
48 श्री पीयुष गौतम
वनक्षेत्रपाल 49 श्री सचिन लौवंशी
वनक्षेत्रपाल श्री अभिषेक जाट
50
सामान्य विधि
वन विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा सामान्य विधि
वन विधि
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा वन विधि
-::रीवा संभाग :-
सामान्य विधि
सहायक वन संरक्षक
51 श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
-::सागर -संभाग :-
52 श्री सुजित जे . पाटिल भावसे प्रशिक्षु वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
53 श्री ऋषि कुमार प्रजापति वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
54 श्री श्रेयांश कुमार जैन वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
55 श्री लक्ष्मी सिंह यादव वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
56 सृष्टि नजा
-::सिवनी-संभाग::-
57 सुश्री गीतांजली जे. भावेस प्रशिक्षु वन विधि सामान्य विधि
58 डॉ. बी.एस. केशवाल वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
59 श्री मयंक उपाध्याय वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
60 श्री भीम सिंह वनक्षेत्रपाल प्रक्रिया तथा लेखा
61 सुश्री गीतांजली जे. भावसे प्रशिक्षु हिन्दी
-:: शहडोल - संभाग -
62 श्री पप्पू सिंह वास्केल वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
63 श्री मुकेश कुमार अहिरवार वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
प्रक्रिया तथा लेखा
सहायक वन संरक्षक
64 श्री तरुण कुमार डहरिया 5963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र
पद परीक्षार्थी का नाम
65 श्री विवेक सिंह भावसे प्रशिक्षु 13 श्री दिनेश कुमार पटेल वनक्षेत्रपाल 67 श्री अर्पित मैराल वनक्षेत्रपाल 68 श्री दीपकराज प्रजापति वनक्षेत्रपाल
परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)
वन विधि सामान्य विधि
सामान्य विधि
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
-:: शिवपुरी -संभाग :-
69 कुमारी पिंकी रघुवंशी वनक्षेत्रपाल सामान्यविधि
70श्री पराग गुप्ता वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
71 कुमारी शुभी जैन वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
72 श्री सौरभ द्विवेदी वनक्षेत्रपाल प्रक्रिया तथा लेखा
73 सुश्री मोनिका ठाकुर वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि
74 श्री अतुल सिंह बघेल वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
75 सुश्री प्रेरणा दुबे वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि
76 श्री कल्याण सिंह धाकड़ वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
77 श्री प्रतीक जैन वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
78 श्री आकाश साहू वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
79 श्री यशबंधु वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
-:: उज्जैन - संभाग::-
80 श्री विक्रम सिंह भदौरिया वनक्षेत्रपाल प्रक्रिया तथा लेखा
81 सुश्री ऋतु चौधरी वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
82 सुश्री विधि सिरोलिया वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
83 श्री रतन सिंह सिंगोड वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
84 श्री सरदार सिंह चौहान वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
85 श्री शैलेन्द्र सोलंकी वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि
86 श्री ब्रजेन्द्र तिवारी वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
87 श्री चंदरसिंह पवार वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
88 श्री शशांक तिवारी वनक्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
89 श्री गौरव गुप्ता वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया तथा लेखा
वनक्षेत्रपाल, उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम
पद क्रं.
परीक्षार्थी का नाम
परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)
-::बालाघाट-संभाग :-
वनक्षेत्रपाल 1 श्री नितेश धुर्वे
प्रक्रिया
सामान्य विधि
-:: बैतूल- संभाग::-
सामान्य विधि प्रक्रिया
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
2 श्री दुर्गेश कुमार मालवीय
श्री गोविंद वासनिक
सामान्य विधि लेखा
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
3
प्रक्रिया
सामान्य विधि
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल
4 श्री मधुसूदन पवार प्रक्रिया
5 श्री राजकुमार आर्य उपवनक्षेत्रपाल प्रक्रिया सामान्य विधि
6 श्री ज्ञानसिंह उइके उपवनक्षेत्रपाल प्रक्रिया लेखा सामान्य विधि
7 श्री नीतेश कुमार वनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
8 श्री कैलाश खातरकर उपवनक्षेत्रपाल सामान्य विधि
-: भोपाल संभाग :-
9 श्री राहुल सिंह ठाकुर वनक्षेत्रपाल प्रक्रिया सामान्य विधि
10श्री नवनीत झा वनक्षेत्रपाल प्रक्रिया लेखा सामान्य विधि
11 श्री सिद्धार्थ सिंह वनक्षेत्रपाल लेखा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 नवम्बर 2022
5964
पद परीक्षार्थी का नाम
क्र.
वनक्षेत्रपाल 12 श्री अक्षय सिंह तोमर
वनक्षेत्रपाल
13 श्री निलेश कुमार पवार
उपवनक्षेत्रपाल 14 श्री शंकर सिंह भल्लावी
वनक्षेत्रपाल 15 श्री रोहित पटेल
वनक्षेत्रपाल 16श्री सृजन जाधव
परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए है)
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
लेखा
-: छतरपुर-संमाग :-
उपवनक्षेत्रपाल 17 श्री राजेन्द्र प्रसाद अरजरिया
श्री लक्ष्मण प्रसाद सौर
18
उपवनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल श्री शीलसिन्धु श्रीवास्तव
19
-
सामान्य विधि
-
प्रक्रिया
-
प्रक्रिया
-:: छिंदवाड़ा-संभाग::-
वनक्षेत्रपाल 20श्री प्रशांत शर्मा
उपवनक्षेत्रपाल 21 श्री सुखनंदन आतरामे
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
सामान्य विधि
-:: ग्वालियर- संमाग::-
उपवनक्षेत्रपाल श्री सुनील सिंह सेंगर
22
प्रक्रिया
-::होशंगाबाद-संभाग::-
उपवनक्षेत्रपाल श्री महेन्द्र कुमार गौर
23
लेखा
-::इंदौर- संभाग::-
वनक्षेत्रपाल 24श्रीमती संगीता ठाकुर
वनक्षेत्रपाल 25 श्री शिवशंकर चतुर्वेदी
26 श्री विवेक सिंह पटेल
वनक्षेत्रपाल
श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा
उपवनक्षेत्रपाल 27
उपवनक्षेत्रपाल 28 श्री विक्रम सिंह निनामा
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
-: जबलपुर संभाग:-
वनक्षेत्रपाल 29 श्री अभिषेक सिंह
वनक्षेत्रपाल 30 श्री बसंत शर्मा
वनक्षेत्रपाल श्री उत्तम मिश्रा
31
32 वर्षा सिंह बिसेन
वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
श्री अजय कुमार मिश्रा
33
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
प्रक्रिया
लेखा
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
लेखा
-:: खण्डवा संभाग::-
वनक्षेत्रपाल 34 श्रीमती मनीषा बुन्देला
वनक्षेत्रपाल 35 श्री वैभव उपाध्याय
वनक्षेत्रपाल 36 श्री तरुणेन्द्र सिंह
उपवनक्षेत्रपाल 37 श्री जय प्रकाश झारिया
लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि प्रक्रिया
लेखा
सामान्य विधि
-: रीवा संभाग::-
वनक्षेत्रपाल 38 श्री छोटेलाल कोल
प्रक्रिया
-:: सागर- संभाग::-
वनक्षेत्रपाल 39श्री अभिनव दिवाकर
40
उपवनक्षेत्रपाल श्री लखन सिंह ठाकुर
41
उपवनक्षेत्रपाल श्री राजू कोरी
प्रक्रिया
-
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
-: सिवनी-संभाग::-
42 श्री राम सिंह अरमेती
उपक्नक्षेत्रपाल
उपवनक्षेत्रपाल 43 श्री नारायण प्रसाद डहेरिया
44 श्री शिवनाथ सिंह कोरी
उपवनक्षेत्रपाल
लेखा
सामान्य विधि प्रक्रिया
सामान्य विधि
प्रक्रिया
-::शहडोल- संमाग
उपवनक्षेत्रपाल
45 श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
वनक्षेत्रपाल
46 श्री अर्पित मैराल
वनक्षेत्रपाल
श्री प्रमांशु धुर्वे
47
सामान्य विधि
प्रक्रिया
सामान्य विधि
लेखा
प्रक्रिया
-::शिवपुरी-संभाग::-
वनक्षेत्रपाल 48 श्री सौरभ द्विवेदी
उपवनक्षेत्रपाल 49श्री लक्ष्मीनारायण शाक्य
वनक्षेत्रपाल
50 श्री वीरेन्द्र सिंह पिरौनिया
लेखा
प्रक्रिया
प्रक्रिया
-:: उज्जैन संभाग:-
वनक्षेत्रपाल
51 श्री अंकित सोनी
वनक्षेत्रपाल
52श्री भानुप्रताप सिंह सौलंकी
सामान्य विधि लेखा
प्रक्रिया
सामान्य विधि लेखा
प्रक्रिया
शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.
5965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , अनुभाग देवास जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 18 नवम्बर 2022 क्र. 285- रीडर - 1-2022
प्रारूप "ख "
(नियम 5 का उप नियम (2)
प्रकरण क्रमांक 0027 / 1-82 / 2022-23 राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवास में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाइन , केबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम बांगरदा तहसील देवास जिला देवास (म.प्र) में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमाक-8 , सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाएगी । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है । उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , देवास मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूचि :-
सर्वे नंबर
क्र. ग्राम का नाम खातेदार / हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता का नाम सहित
प्रभावित रकबा
भूमि का प्रकार सिंचित / असिंचित/
पड़त बागरदा
23/1 0.0700
राहुल पिता मुरलीधर
सिंचित 2.
सरदारसिंह पिता मोतीसिंह
18/1 0.1960 सिंचित गजराजसिंह पिता छतरसिंह
3.
16/5 0.0945 सिंचित 4. "- "
17/1/3 0.4410 सिंचित मांगूबाई विधवा उमराव , सुरेश भूरालाल पिता उमराव
16/2
विष्णु पिता छतरसिंह
0.1330 सिंचित 6.
रामचरण पटेल
2
0.4795 सिंचित
योग - 06 कृषक
1.414
प्रदीप कुमार सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
bvSc
bySe