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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 48]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 11 , शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2022
क्र. ई-5-686- आयएएस लीव - 5 - एक ( 1) श्री5.-( 1 ) - श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस . , ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग ( अ.प्र . ) को दिनांक 14 से 25 नवम्बर 2022 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12. 13 नवम्बर तथा 26, 27 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेशशासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग ( अ.प्र. ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
6123
नियंत्रक. शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6124
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2022
क्र. ई-5-859- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री भरत यादव, भाप्रसे. , विकअ- सह- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 26 दिसम्बर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2022
क्र. ई- 1-203-2022-5- एक. श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे ( 2010 ) , अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2022
क्र. ई- 1-194-2022-5- एक. श्री दिलीप कुमार कापसे, भाप्रसे (2014) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री दिलीप कुमार कापसे द्वारा राज्य शिष्टाचार अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत राज्य शिष्टाचार अधिकारी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2022
क्र. बी- 1-27-2022-2- एक.- सुश्री प्रिया वर्मा , रा.प्र.से. (आर.आर. - 2018 ) , डिप्टी कलेक्टर, जिला देवास द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2022 को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया कि विभागीय अभिलेखों में उनका नाम सुश्री प्रिया वर्मा पिता श्री महेश वर्मा स्थायी पता आशीष जनरल स्टोर्स, ए. बी. रोड मांगलिया, इन्दौर एवं गृह जिला इन्दौर अंकितहै.
(2) आवेदन अनुसार उनका विवाह श्री आशीष पटेल, निवासी- ग्राम सडक पिपल्या, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास के साथ दिनांक 21 नवम्बर 2021 को सम्पन्न होने से विवाहोपरांत अभिलेखों में अब उनका नाम सुश्री प्रिया वर्मा के स्थान पर श्रीमती प्रिया आशीष पटेल पति श्री आशीष पटेल एवं गृह जिला इन्दौर के स्थान पर देवास अंकित करने काअनुरोध किया है.
(3 ) सुश्री प्रिया वर्मा, रा.प्र.से. द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन/ अभिलेखों के समग्र रूप से परीक्षणोपरांत राज्य शासन , एतद्वारा , सुश्री प्रिया वर्मा पिता श्री महेश वर्मा, स्थायी पता आशीष जनरल स्टोर्स, ए.बी. रोड मांगलिया, इन्दौर एवं गृह जिला इन्दौर के स्थान पर उनका नाम" श्रीमती प्रिया आशीष पटेल पति श्री आशीष पटेल एवं गृह जिला इन्दौर के स्थान पर देवास " परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है . उपरोक्तानुसार उपनाम एवं गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि इनके सेवा अभिलेखों में करना सुनिश्चित करें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. सेन्द्रे, अवर सचिव, ' कार्मिक'.
भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2022
क्र. एफ- 5-12-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रणय वर्मा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर का ओ.एस.डी. -कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3643 ( दो-1-11/2022 ) , दिनांक 19 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 5 अगस्त 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश स्वीकृति एवं साथ ही अवकाश के पूर्वमें दिनांक 31 जुलाई 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ- 5-12-2022- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रणय वर्मा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3643 ( दो-1-11 /2022 ) , दिनांक 19 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 18 अगस्त 2022 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन 6125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति एवं साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 21 अगस्त 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2022
क्र. एफ 1 ( ए) 185-91- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे-89, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष-2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष ) आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए को दिनांक 16 से 18 नवम्बर 2022 तक, कुल तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15 व 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत गुलमर्ग ( कश्मीर ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्री गोविन्द प्रताप सिंह स्वयं
पत्नी 2. श्रीमती निधि सिंह
(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, की अवकाश अवधि में कार्य प्रभार श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, अमनि. ( सतर्कता ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2022
क्र. एफ 1 ( ए) 37-2020- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री विकास पाठक, भापुसे -12 , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( नारकोटिस ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष - 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2022 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत अण्डमान-निकोबार जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्री विकास पाठक स्वयं
2. श्रीमती नवनीता पाठक पत्नी
पुत्र 3. श्री अक्षय पाठक
पुत्र 4. श्री कमलनयन पाठक
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विकास पाठक, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिस ) , पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विकास पाठक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास पाठक , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए ) 176-1997- ब-2- दो. - राज्य शासन , श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन रीवा को दिनांक 3 से 17 नवम्बर 2022 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
(2 ) श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे , पुलिस उपमहानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6126
(4 ) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 187-1991-187- ब-2- दो.- राज्य शासन, श्री राजेश चावला, भापुसे-89 , अति. पुलिस महानिदेशक, चम्बल जोन, मुरैना को खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 व 11 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत हेवलॉक ( स्वराज द्वीप ) अण्डमान- निकोबार जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्री राजेश चावला स्वयं
2. श्रीमती सुनीता चावला पत्नी
(2 ) श्री श्री राजेश चावला , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, अमनि. ग्वालियर जोन, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, चम्बल जोन, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री राजेश चावला , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2022
फा. क्र. 3856- इक्कीस- ब ( दो ) 2022.- राज्य शासन, एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन , अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 3577 - इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 18 अक्टूबर 2022 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आनंद सोनी को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 3884- इक्कीस- ब( दो ).- इस विभाग के आदेश क्रमांक 2217-2021- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 25 जून 2021 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत परिवार न्यायालय , पन्ना में कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती गिरजा गुप्ता को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था.
कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय ( परिवार न्यायालय ) के प्रधान न्यायाधीश ने श्रीमती गिरजा गुप्ता को परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है.
अतः प्रधान न्यायाधीश की उक्त सिफारिश दिनांक 7 नवम्बर 2022 पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार, एतद्वारा परामर्शदाता के पद पर नियुक्त श्रीमती गिरजा गुप्ता की नियुक्ति समाप्त करता है .
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2022
फा. क्र .4519 - इक्कीस- ब-( एक )-2022 . - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर , 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक में दिनांक 20 सितम्बर , 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे 6127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
published in the Madhya Pradesh Gazette . Part- 1 , dated 20th September , 2013 , namely :-
AMENDMENT
सारणी
क्रमांक जिले का नाम विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पद नाम
In the said notification , in the table , for serial number 3 and entries relating thereto , the following serial number and entrie relating thereto shall be substituted , namely :-
(3)
(2)
(1)
TABLE
"3. बैतूल श्री आशीष टांकले, तृतीय जिला एवं अतिरिक्तसत्र न्यायाधीश, बैतूल. "
S. No. Name of District
Name and Designation ofSpecial Judge
(3)
(2)
(1)
Betul
"3.
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
Shri Ashish Tankle , IIIrd District and Additional Sessions Judge , Betul . ".
2. This amendment shall come into force from the date onwhich thejudge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
F. No. 4519- XXI - B ( 1 ) 2022 -In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 ( 34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification F-No . B( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2022
क्र. 7225-938828-22- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियमसम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(4)
(3)
(2)
(1)
सीहोर
श्री कैशव कुमार , JMFC
सीहोर
1
No. 7225-938828-22- L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2015 ( No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . ( 4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely
SCHEDULE
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Name of the
District
(3)
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter ( 1) (2)
Shri Keshav Kumar , JMFC
Sehore
Sehore
1.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अजय कटेसारिया , उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6128
पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 नवम्बर 2022
क्र. एफ 7-1-2019- बत्तीस - 3.- राज्य शासन , एतद्वारा , जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974 ) की धारा 4 के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( अध्यक्ष की अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें ) नियम, 2019 की धारा 7 के तहत प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यावरण विभाग को अध्यक्ष , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय नथानियल अवर सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 नवम्बर 2022
क्र. एफ - 11-5-2006- उन्तीस - 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , भोपाल को संचालक मनोनित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैलाश बुंदेला, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2022
क्र. यूडीएच-3-0108-2022 - अठारह 5 शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा विकास योजना मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-18-2016- अठारह, भोपाल दिनांक 9 जून 2016 को निरस्त करते हुए छिन्वाड़ा विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
पदनाम
(2)
अधिनियम की धारा 17 -क( 1 ) की उपधारा (1)
महापौर
समिति में पद संस्था/पता
(4) (3)
सदस्य
नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा
(क)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा
(ख)
संसद सदस्य
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, छिन्दवाड़ा
(ग)
विधायक
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, छिन्दवाड़ा
(घ)
कोई नहीं
नगर विकास प्राधिकरण/साडा
अध्यक्ष
(ङ)
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत , छिन्दवाड़ा
(च)
(1) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, गुरैया ( ग्राम गुरैया एवं उसरिया )
(छ )
(2) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सुरगी ( ग्राम सुरगी )
सदस्य
ग्राम पंचायत, झिरलिंगा
(3) सरपंच
(4) सरपंच ग्राम पंचायत , रोहनाखुर्द ( ग्राम खापामिट्ठे खाँ ) सदस्य
(5 ) सरपंच ग्राम पंचायत , चारगांव प्रहलाद ( ग्राम चारगांव प्रहलाद सदस्य
एवं डून्डा सिवनी ) .
6129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
(4)
सदस्य
ग्राम पंचायत, लकड़ाई जम्होड़ी
(6) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सारना
(7) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, पखड़िया
(8 ) सरपंच
(9) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, माल्हनवाड़ा ( ग्राम माल्हनवाड़ा एवं अतरवाड़ा) .
(10) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , अर्जुनवाड़ी ( ग्राम अर्जुनवाड़ी एवं कुकड़ाचिमन) .
सदस्य
ग्राम पंचायत, शिकारपुर ( ग्राम शिकारपुर एवं मुरमारी )
(11 ) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, लोनिया ( ग्राम पोनारी )
(12) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, लिंगा
(13) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बड़गोना जोशी ( ग्राम देवर्धा )
(14) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , गोरेघाट ( ग्राम जेतपुरखुर्द एवं सालीमेटा )
(15) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सरोरा ( ग्राम गाडरवाडा)
(16) सरपंच
(17) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, खुनाझिरकलां
सदस्य
ग्राम पंचायत, खैरवाड़ा
(18) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, थुनिया उदना ( ग्राम थुनिया उदना एवं
(19) सरपंच
चारगाँवभाट) .
सदस्य
ग्राम पंचायत, कुण्डालीकलां
(20) सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , मानेगांव ( ग्राम मानेगांव , मोआदेई एवं डुंगरिया )
(21) सरपंच
(1) प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा
(ज)
सदस्य
आयुक्त, नगरपालिक निगम , छिन्दवाड़ा
(2) प्रतिनिधि (3) प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , छिन्दवाड़ा सदस्य (4) प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, छिन्दवाड़ा सदस्य (5 ) प्रतिनिधि सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
(6) प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
(7) प्रतिनिधि
समिति का संयोजक
संयोजक
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर ( म. प्र. )
(झ)
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2022
सूचना
क्र. यूडीएच- 3-0097-2022- अठारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा, वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6130
संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3816-टी सी - 105- धार-उपां- नग्रानि-2022 , भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित धार विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
13/1
1
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
(5)
मिश्रित
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक एवं बस स्टेण्ड.
खसरा क्रमांक 13 का कुल रकबा 1.0380 में से 0.7724 इस्लामपुरा, तहसील एवं जिला धार.
योग कुल रकबा 1.0380 में से 0.7724
नोट-
1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर है. अतः मार्ग मध्य से 6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा.
2. स्थल पर स्थित विद्युत् लाईन से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा.
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी .
शर्तें-
1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी .
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे .
3. उपरोक्त उपांतरण धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. यूडीएच - 3-0105-2022-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3804- टी सी-127-उपां- डबरा- नग्रानि-2022 , भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित डबरा विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6)
मिश्रित एवं मार्ग
(4) 1.4000 में से 0.0662
(3) 999
1
(2) डबरा , तहसील डबरा , जिला ग्वालियर.
(5) सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक तथा मार्ग.
योग .. कुल रकबा 1.4000 में से 0.0662 6131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
नोट-
1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित वर्तमान में डबरा भिरतरवार मार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर है . अतः मार्ग मध्य से 22.50-22.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा .
2. रेल्वे सीमा से न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक विकास /निर्माण के पूर्व रेल्वे से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य होगा.
3. स्थल पर स्थित विद्युत् लाईन से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा.
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
शर्तें-
1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम, दिनांक 10 अक्टूबर 2022
क्र. 4081 - स्थापना-2022 .- मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 - ए में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मैं, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार , लोक न्यास , जिला रतलाम निम्नानुसार कॉलम ( 02 ) में उल्लेखित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कॉलम नंबर ( 3 ) अनुसार कार्यक्षेत्र के लिये रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट के अधिकार प्रत्यायोजित करता हूं:-
कार्यक्षेत्र का विवरण (3)
अनुभाग का विवरण (2)
क्रमांक (1)
अनुभाग रतलाम शहर की राजस्व सीमाक्षेत्र 1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रतलाम शहर
अनुभाग रतलाम ग्रामीण की राजस्व सीमाक्षेत्र 2 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रतलाम ग्रामीण
अनुभाग जावरा की राजस्व सीमाक्षेत्र 3 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जावरा
अनुभाग आलोट की राजस्व सीमाक्षेत्र 4 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रतलाम आलोट
अनुभाग सैलाना की राजस्व सीमाक्षेत्र 5 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , रतलाम सैलाना
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला सतना , मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 18 नवम्बर 2022
क्र. 853-5अ-एस.सी.-1-2022 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-1-4, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुशरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा " शासकीय माध्यमिक विद्यालय दलदल बनाफर टोला " विकासखण्ड- रामपुर बाघेलान , जिला सतना ( म . प्र . ) का नामकरण " वीर जवान शहीद लाल कर्णवीर सिंह शासकीय माध्यमिक विद्यालय , दलदल बनाफर टोला " किये जाने का आदेश दिया जाता है.
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6132
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2022
क्र. एफ -3-3-4-0001-2022- Sec- 2- सात ( Rev ).- अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-15- ( 10 ) 2014 - सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित हुई है , को बाणसागर परियोजना क्षेत्र , रीवा के मामले में अतिष्ठित करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 44 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा को बाणसागर परियोजना क्षेत्र के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2022
क्र. एफ- 3-3-4-0001-2022- Sec - 2- सात ( Rev) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-3-4-0001-2022-Sec-2- सात ( Rev ) , दिनांक 25 नवम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.
Bhopal , the 25th November 2022
F. No. 3-3-4-0001-2022 - Sec - 2 - VII ( Rev ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 44 of the Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013 ) , in suppression of the Notification No. F. 16-15 ( 10 ) -2014 - VII - Sec . 2a, dated 29th September , 2014 published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 03rd October , 2014, the State Government , hereby , office of the Commissioner Bansagar Pariyojna Kshetra Rewa as the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement within the Pariyojna Kshetra .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJESH KUMAR KAUL , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2022
क्र. ( Rev ) 6-0005-2022- Sec-सात.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , संभाग नर्मदापुरम के जिला नर्मदापुरम की वर्तमान तहसील सिवनी मालवा की सीमाओं को परिवर्तित करने नवीन तहसील शिवपुर का गठन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
6133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
क्र. विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन के अभियुक्तियां पश्चात्तहसील कीसीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण
प्रस्तावित परिवर्तन
के पश्चात् तहसील
एवं उसके
मुख्यालय का
नाम
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण
(4)
(3)
(2)
(1)
1
सिवनी मालवा सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा के रा.नि.मं. शिवपुर के पटवारी हल्का नं . 01 से 09, रा.नि.मं. चापडाग्रहण के पटवारी हल्का नं. 10 से 19, रा.नि.मं. , पगढाल के पटवारी हल्का नं. 20 से 30 हल्के अपवर्जित होंगे
शिवपुर 2
(7)
(6)
(5)
पूर्व में- तहसील इटारसी पश्चिम में-शिवपुर उत्तर में- रेहटी , डोलरिया दक्षिण में- चिचोली
तहसील सिवनी मालवा में शेष 57 हल्के समाविष्ट होंगे जिसमें रा.नि.मं. खपरिया हल्का नं . 01 से 13 , रा.नि.मं. धरमकंडी 14 से 23, रा.नि.मं. सिवनी मालवा 24 से 33 , रा.नि.मं. लोखरथलाई 34 से 45, रा.नि.मं. नंदरवाड़ा 46 से 57 सम्मिलित होंगे .
पूर्व में- सिवनी मालवा पश्चिम में-टिमरनी उत्तर में- रेहटी, नसरूल्लागंज. दक्षिण में- सिवनी मालवा वर्तमान तहसील सिवनी मालवाके रा.नि.मं. शिवपुर हल्कानं. 01 से 09 रा.नि.मं. चापडाग्रहण 10 से 19 , रा.नि.मं. पगढाल 20 से 30 हल्के समाविष्ट होंगे .
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुमन रायकवार , अवर सचिव.
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6134
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2022
क्रमांक एफ- 3-07/ 2022/ 18-5-म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1 ) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित सीहोर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है, तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा ।
1. अवर सचिव, म.प्र . शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227 , वी.बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल , म.प्र. ।
2. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक परिषद सीहोर म.प्र. ।
5. सयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल-सीहोर रायसेन म.प्र.।
अनुसूची
1. सीहोर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.2A, 4.2B एवं प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा के मानचित्र क. 5.4B में प्रस्तावित उपांतरण ।
प्रारूप 2035 में धारा 19 (2 ) मे प्रस्तावित उपांतरण
क्रमांक
2
1
मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव
01 प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर. - 4 का भाग जो कृषि महाविद्यालय के परिसर से गुजरता है, की चौड़ाई 18 मीटर रखते हुए Realign किया जाना प्रस्तावित है ।
भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव
02 ग्राम तकीपुर में भोपाल देवास मार्ग से सलग्न भूमि खसरा क्रमांक 218/1 पर वाणिज्यिक भूमि उपयोग (वर्गीकृत बाजार) को विलोपित कर मिश्रित भूमि उपयोग किया जाना प्रस्तावित है ।
सीहोर विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण ।
03
अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.5.4 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र की सारणी कमांक 6.5 के नीचे अंकित टीप-1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित हैः-
1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा । :
मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक- 1.75
मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक- 2.0
4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी ।
भवन रेखा ( मार्ग मध्य से)
मार्ग चौड़ाई
A 6135 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
प्रारूप 2035 में धारा 19 (2) मे प्रस्तावित उपांतरण
क्रमांक
2
1
मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव
10.5 मीटर
12.0 मीटर
13.5मीटर
18.0 मीटर
16.5मीटर
24.0मीटर
04 अध्याय 6 विकास योजना (प्रारूप) -2035 की कण्डिका क्रमांक 6.11.3 के लाइन क्रमांक 2 में उल्लेखित "जल ग्रहण क्षेत्र के बाहर ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 250मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । " के स्थान पर निम्न लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है-
"जल ग्रहण क्षेत्र के बाहर ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 150 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी ।"
05 अध्याय 6 विकास योजना (प्रारूप) 2035 की कण्डिका क्रमांक 6.11.4 के लाइन क्रमांक 2 में उल्लेखित " केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 150 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । " के स्थान पर निम्न लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है-
"केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण विस्तार के लिये वर्तमान ग्रामीण आबादी से संलग्न 100 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र अनुज्ञेय होगा, जिसमें आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । "
06
अध्याय 6 विकास योजना (प्रारूप) -2035 की कण्डिका क्रमांक 6.10 में उल्लेखित "पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्र भूमि नियम 2017 प्रभावशील है । इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित भोज वेटलेण्ड के अंतर्गत कुल 99 ग्राम सम्मिलित है , जिनमें से भोपाल तालाब से संलग्न केचमेंट क्षेत्र भोपाल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत है , जिसमें 63 ग्राम सम्मिलित है; तथा भोपाल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केचमेंट से संलग्न 36 ग्राम सीहोर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत है । इस क्षेत्र को विकास योजना में नियोजन इकाई क्रमांक 4 क्षेत्र में रखा गया है । आर्द्र भूमि नियम , 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किये जाने वाले नियम सीहोर विकास योजना का भाग होगें ।" के स्थान पर निम्न लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है-
"पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्र भूमि नियम 2017 प्रभावशील है । इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित भोज वेटलेण्ड के अंतर्गत सीहोर निवेश क्षेत्र में 36 ग्राम है । इस क्षेत्र को विकास योजना में नियोजन इकाई क्रमांक 4 क्षेत्र में रखा गया है । पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 302 / 233 / 2022/32-3 दिनांक 16/03/2022 (आर्द्रभूमि नियम, 2017 के साथ सहपठित) यथोचित परिवर्तनों सहित सीहोर विकास योजना का भाग होगा ।"
प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो, वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र . राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6136
भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2022
क्रमांक एफ 3/19/ 2022 / 18-5 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र . भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1 ) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है, तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा ।
1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227 , वी.बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल , म.प्र. ।
2. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला नीमच म.प्र. ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक परिषद नीमच म.प्र.।
5. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच म.प्र.।
अनुसूची
नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.1 एवं प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा के मानचित्र क. 5.2 में प्रस्तावित उपांतरण ।
1. प्रस्तावित नवीन मुख्य मार्ग संबंधी प्रस्ताव
प्रस्तावित ,
रेखांकन
नवीन
37 का
प्रारूप में एम.आर. -
01
02
03
प्रारूप में एम.आर.- 38 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित, प्रारूप में एम.आर. -39 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित,
04 प्रारूप में एम.आर.- 40 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित,
05 प्रारूप में एम.आर. -41 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित,
06 प्रारूप में एम.आर.- 42 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित,
07 प्रारूप में एम.आर. -43 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित ,
प्रस्तावित,
रेखांकन
नवीन
प्रारूप में एम.आर. - 44 का
08
प्रस्तावित,
रेखांकन
नवीन
प्रारूप में एम.आर.- 45 का
09
रेखांकन प्रस्तावित,
नवीन
10
एम.आर.-46 का
प्रारूप में
रेखांकन प्रस्तावित,
- 47 का नवीन
11 प्रारूप में एम.आर.
प्रस्तावित,
रेखांकन
नवीन
- 48 का
एम.आर.
12 प्रारूप में
रेखांकन प्रस्तावित,
नवीन
- 49 का
13 प्रारूप में एम.आर.
रेखांकन प्रस्तावित,
नवीन
-51 का
एम.आर.
14 प्रारूप में
प्रस्तावित ,
रेखांकन
नवीन
15 प्रारूप में एम.आर.- 52 का में एम.आर.- 53 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित,
प्रारूप
16
17
प्रारूप में प्रस्तावित दक्षिण-पूर्वी रिंग रोड-02 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित, 6137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
2. अध्याय -05 की सारणी क्र. 5- सा-2 में क्र. 03 में उल्लेखित मुख्य मार्ग क्र. 36 के बाद निम्नानुसार नवीन मार्ग प्रस्तावित
मार्ग का नाम क्र.
1
मुख्य मार्ग क्रमांक 37
2
मुख्य मार्ग क्रमांक 38
3
मुख्य मार्ग क्रमांक 39
4
मुख्य मार्ग क्रमांक 40
41
मुख्य मार्ग क्रमांक 5
6
मुख्य मार्ग क्रमांक 42
7
मुख्य मार्ग क्रमांक 43
मुख्य मार्ग क्रमांक 44 8
45
9
मुख्य मार्ग क्रमांक
46
मुख्य मार्ग क्रमांक 10
47
11
मुख्य मार्ग क्रमांक
12
मुख्य मार्ग क्रमांक 48
मुख्य मार्ग क्रमांक 49 13
मुख्य मार्ग क्रमांक 50 14
मुख्य मार्ग क्रमांक - 51 15
16
मुख्य मार्ग क्रमांक 52
17
मुख्य मार्ग क्रमांक 53 प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
30.0
24.0
24.0
24.0
3. प्रारूप में प्रस्तावित मुख्य मार्ग के रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव
01 प्रारूप में प्रस्तावित उत्तरीय - पश्चिमी रिंग रोड रेखांकन में परिवर्तन कर प्रस्तावित ,
02 प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर. -4 के रेखांकन में परिवर्तन कर एम.आर. -12 तक विस्तार कर प्रस्तावित,
03 प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर. -6 के रेखांकन में परिवर्तन कर छोटी सादढी मार्ग तक विस्तार कर प्रस्तावित ,
04 प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर. - 12 के रेखांकन में परिवर्तन कर एम.आर. - 50 तक विस्तार कर प्रस्तावित,
05 प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर. - 18 के रेखांकन में परिवर्तन प्रस्तावित,
06 प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर. -50 के रेखांकन में परिवर्तन प्रस्तावित,
4. भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव
1 ग्राम हिंगोरिया स्थित वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के समांतर हरित क्षेत्र भू- उपयोग के विलोपित कर कृषि भूमि प्रस्तावित
2 ग्राम जैतपुरा बायपास मार्ग के पास विद्यमान तालाब के आसपास कृषि भूमि को विलोपित कर आमोद- प्रमोद भू- उपयोग प्रस्तावित ।
3
ग्राम रावतखेड़ा में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के उत्तरी भाग से नाले एवं मार्ग के बीच प्रस्तावित औद्योगिक भू- उपयोग को विलोपित कर कृषि भू- उपयोग प्रस्तावित ।
4 कस्बा नीमच सिटी में सिंगोली मार्ग के दोनों ओर प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग को विलोपित कर आवासीय भू- उपयोग प्रस्तावित ।
5 कस्बा नीमच सिटी में स्थित बाबा शहाबुद्दिन दरगाह एवं रावणरूणी मंदिर के बीच प्रस्तावित आमोद- प्रमोद में संशोधन कर नाले से 100 मीटर तक हरित क्षेत्र के बाद नवीन [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6138
प्रस्तावित एम.आर. 38 के मध्य आमोद - प्रमोद (उद्यान) एवं शेष को आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित ।
6
ग्राम कनावटी में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर एवं ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे प्रस्तावित एम.आर. 46 एवं नाले के मध्य प्रस्तावित औद्योगिक भू- उपयोग में संशोधन कर वाणिज्यिक एवं आवासीय उपयोग तथा एम.आर. 46 मार्ग के समानांतर 50.0 मीटर गहराई तक वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित ।
7 ग्राम जैतपुरा में मनासा मार्ग के दक्षिणी भाग में प्रस्तावित मिश्रित भूमि उपयोग को विलोपित कर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित ।
8 ग्राम जयसिंहपुरा में स्थित हवाई पट्टी से लगकर विद्यमान मार्ग के दक्षिणी भाग में प्रस्तावित परिवहन भू- उपयोग को विलोपित कर कृषि उपयोग तथा हवाई पट्टी के चारों ओर 50.0 मीटर आमोद- प्रमोद (हरित क्षेत्र ) प्रस्तावित एवं हवाई पट्टी के उत्तरी भाग पर 300 मीटर रनवे प्रस्तावित ।
9
कस्बा नीमच सिटी मनासा मार्ग पर प्रस्तावित मण्डी को विलोपित कर सामान्य वाणिज्यिक प्रस्तावित ।
10 विकास योजना में रंगीन मानचित्र क्रमांक 4.1 प्रस्तावित भू- उपयोग के संकेत में वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट जी-8 को विलोपित कर हरित क्षेत्र में प्रस्तावित ।
नीमच विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण ।
01 अध्याय -3 की कंडिका 3.5 में "ग्राम विकास " में सार्वजनिक / सुविधाओं के पश्चात् स्वयं का आवास संबंधी प्रावधान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित ।
02 अध्याय 4 की सारणी 4- सा-2 के अनुक्रमांक 4 में अंकित टीप को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-
विकास योजना प्रस्तावित स्थल
विवरण
अनु. क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3.08 4 यातायात नगर / मैकेनिक नगर निवेश इकाई क्रमांक-1 के स्थान पर 2
03
अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका की सारणी क्रमांक 6 - सा-4 के नीचे अंकित टीप के बिन्दु क्र. 1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।
मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक-1: 1.75
मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक -1: 2.0
4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी ।
भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
मार्ग चौड़ाई
10.5 मीटर
12.0मीटर
13.5 मीटर
18.0 मीटर
16.5मीटर
24.0मीटर 6139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
6. अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.11 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं /हेतू नियमन की सारणी क्रमांक 6- सा-6 को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
जनसंख्या
श्रेणी
क्र
3
2
1
शैक्षणिक भवन
1
2500-3000
नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला
प्राथमिक विद्यालय
न्युनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)
प्रति सुविधा के लिए अनुशंसित क्षेत्र (हेक्टेयर)
5
4
12.0
0.08-0.1
12.0
0.40-0.60
12.0
1.60-2.0
7500-10000 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
महाविद्यालय
स्वास्थ्य
2
80000
सामान्य चिकित्सालय
15000 हेल्थ सेंटर
45000 नर्सिंगहोम
1.5 लाख पालीक्लीनिक
1.5 लाख पेट क्लीनिक
3
18.0
2.0-4.0
18.0
4.0
12.0
0.08से 2.0
12.0
0.2से 0.5
12.0
0.2से 0.5
12.0
0.2से 0.5
12.0
0.05 से 0.1
प्रत्येक 100 की
जनसंख्या के
वाणिज्यिक सुविधायें जिनमें दुकानों की सुविधा सम्मिलित है ।
लिए 1
4 संचार सुविधायें तथा
अत्यावश्यक सेवायें
12.0
100 वर्गमीटर
प्रत्येक
10000
उप डाकघर
पर 1
डाक और तार कार्यालय
12.0
1.0
12.0
12X12 मीटर
प्रत्येक 10000
विद्युत उप केन्द्र
पर 1
पुलिस चौकी
पुलिस थाना
20000
अग्निशमन केन्द्र
50000
5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक
सुविधाऐं
12.0
0.4
12.0
0.8
12.0
0.8
12.0
0.5 से 1.0
नगर स्तरीय
कला विथिका एवं संग्रहालय
12.0
0.5 से 1.0
2से 3 लाख
ऑडीटोरियम
12.0
0.5 से 1.0
नगर स्तरीय
केन्द्रीय पुस्तकालय
12.0
0.5 से 1.0
1 से 3 लाख
क्लब
15000
सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय
5000
धर्मिक भवन / धर्मशाला
12.0
0.2से 0.4
12.0
0.04
12.0
0.5
1 से 3 लाख
धार्मिक/ अध्यात्मिक केन्द्र
6 अन्य
0.002 12.0
5000
दुग्धवितरण केन्द्र 0.5 से 0.6 12.0
3 से 5 लाख
तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम
5 लाख टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल
12.0
0.05 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6140
12.0
2.0
1.5 से 2.0
कब्रिस्तान / श्मशान घाट
नोट- उपरोक्त कॉलम 4 में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए आपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशात्मक है । भूखण्ड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा ।
7. उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरण के फलस्वरूप विकास योजना में समुचित कण्डिका एवं सारणी में भी संशोधन किया जाना प्रस्तावति है ।
उक्त उपांतण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / सुझाव हों तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
6141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर जिला विदिशा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 18 नवम्बर 2022 क्र. Q- भू- अर्जन- 2022-23
(देखिये धारा 11 )
सेमलखेड़ी, पटवारी हल्का नं. 39 तहसील सिरोंज
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा विदिशा को सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । परियोजना प्रशासक सेमलखेड़ी परियोजना क्रियान्वयन इकाई संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा , विदिशा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र 22(A)326/एमपीएस/ 31 / 1716 भोपाल दिनाँक 01.10.2018 के द्वारा प्रदाय की कई है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नही होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अनुसार ऐसी परियोजना जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगें । परियोजना के निर्माण से लगभग विदिशा जिले में 1240 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एंव परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 213 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार दस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
परियोजना का नाम
1.
:- सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना
भूमि का विवरण :-
2.
1. जिला :- विदिशा
2. तहसील :- सिरोंज
:- सेमलखेड़ी
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं :- 39
-
9.421 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6142
:: अनुसूची- 1 ::
शेष रकबा ।
अर्जित रकबा
स.क्र .
कुल रकबा
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम
स्वामित्व का प्रकार
4
7
3
5
6
2
1
0.184
28
0.183
0.367
1
भूमि स्वामी
0
0.126
0.126
29
0
31
1.379
1.379
0
0.759
33
0.759
0
0.708
0.708
प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश । भूमि स्वामी
34
0.885
35
0.700
0.185
0.152
0
38
0.152
4.376
4.007
0.369
योग
1.897
59
1.897
0
2
भूमि स्वामी
62
2.694
2.694
0
(
प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश । भूमि स्वामी
4.591
4.591
0
योग
83
0.380
0.380
0
3
भूमि स्वामी
0.190
84
0
0.190
85
0.253
0.253
0 मोहम्मद कलीमउल्ला खाँ पुत्र मो समीउल्ला खां पता कीड़ी मोहल्ला सिरोंज विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि-स्वामी ।
0.823
0.823
0
योग
0.369
9.790
9.421
महायोग
::अनुसूची- 02::
तहसील
स.क्र .
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी
शासकीय भूमि
का लगभग
(ह.में.)
निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (ह.मे.)
7
4
6
5
2
3
1
9.421
सेमलखेड़ी सेमलखेड़ी
सिरोंज
1
अनुविभागीय
अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी राजस्व सिरोज
परियोजना का निर्माण कार्य तीर्थ
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ- 16-15-(7 ) 2014 सात शा. 2 ए भोपाल दिनाँक 29.09.
2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया
है के द्वारा प्रत्येक जिले मे कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी
कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने
वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने
के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा 6143 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग , सिरोंज एंव कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा सेमलखेड़ी तीर्थ परियोजना क्रियान्वयन इकाई संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा , जिला विदिशा प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवाहर नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगे ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज) अक्षेप यदि कोई हो फाईल किये जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज, राजस्व निरीक्षक मण्डल -2 भगवंतपर, नायब तहसीलदार तहसील सिरोंज, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सिरोंज एंव कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा , जिला-विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है । 1
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6144
क्र. Q-भू- अर्जन- 2022-23
कांजीखेड़ी पटवारी हल्का नं. 38 तहसील सिरोंज
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा विदिशा को सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु सार्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । परियोजना प्रशासक सेमलखेड़ी परियोजना क्रियान्वयन इकाई संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा , विदिशा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र 22(A)326/एमपीएस/ 31 /1716 भोपाल दिनाँक 01.10.2018 के द्वारा प्रदाय की कई है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नही होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के अनुसार ऐसी परियोजना जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगें । परियोजना के निर्माण से लगभग विदिशा जिले में 1240 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एंव परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 213 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार दस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
:- सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना
1. परियोजना का नाम
:-
2. भूमि का विवरण
1.जिला :- विदिशा
2. तहसील सिरोंज
:-
कांजीखेड़ी
3. ग्राम
:-
38
4. पटवारी हल्का नं
:-
0.212 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
::अनुसूची- 1::
शेष रकबा ।
कुल रकबा
खसरा नंबर
स.क्र. भूमि स्वामी का नाम स्वामित्व का प्रकार
3
2
1
भूमि स्वामी विष्णु पुत्र रमेश चन्द गर्ग पता कांजीखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्यप्रदेश भूमिं स्वामी । भाग 0645/2580
2
भूमि स्वामी लालाराम सीताराम पुत्र गण विदिशा, भूमिस्वार्मी । सोमा पता कांजीखेड़ी सिरोंज 1612/2580 मध्य प्रदेश भाग
3
भूमि स्वामी फूलबाई बेवा सोमा कमलाबाई पुत्री सोमा पता कांजीखेडी सिरोंज विदिशा मध्यप्रदेो भूमिस्वामी । भाग 0323/2580
योग
अर्जित रकबा
6
7 4
5
1.874
0.212
2.086
16
1.874
0.212
2.086
::अनुसूची- 02::
ग्राम तहसील
स.क्र .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी
शासकीय भूमि का लगभग (ह . में.)
निजी भूमि
का लगभग
क्षेत्रफल (ह.
मे.)
3
2
1
7
6
4
5
0.212
कॉजीखेड़ी सिरोंज
1
अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी राजस्व सिरोज
सेमलखेड़ी तीर्थ परियोजना का निर्माण कार्य
2 ए भोपाल दिनाँक 29.09. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमाँक एफ-16-15-(7 ) 2014 सात शा . 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमाँक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्त्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, सिरोंज एंव कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा सेमलखेड़ी तीर्थ परियोजना क्रियान्वयन इकाई संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा , जिला विदिशा प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवाहर नही करेगा। या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगे ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यया उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज ) अक्षेप यदि कोई हो फाईल किये जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सिरोंज एंव कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा, जिला-विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6146
कार्यालय , कलेक्टर जिला सीधी एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 3 नवम्बर 2022 पत्र क्र. 619- भू- अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (5) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह परियोजना जनहित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर एन.बी.डी.ए. परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत बहरी हनुमना मार्ग के कि.मी. 10/2 में सोननदी (जोगदहा घाट) पर पुल निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया / परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
"
अनुसूची"
1- भूमि का विवरणः-
:-
ग्राम का नाम
डढ़िया
:-
बहरी
तहसील
:-
जिला
सीधी
रकवा 0.190 हे .
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल : -
स.क्र. खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
1
62/1
0.190
2
62/2
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म.प्र.)
बहरी हनुमना मार्ग के कि.मी. 10/2में सोननदी (जोगदहा घाट) पर पुल निर्माण हेतु ।
2किता
0.190 Ha .
Total
2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है ।
3. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है ।
4. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है ।
5. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6147
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नस्ती - एलए - भू- अर्जन- प्र- क्र - 0004-अ- 82-2022-2023
खण्डवा, दिनांक 7 नवम्बर 2022
// उद्घोषणा- धारा 19 //
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
// अनुसूची//
1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला
(ख) तहसील
:
(ग)ग्राम
:
(घ) अर्जित रकबा
अर्जित रकबा खसरा क्रमांक
0.3500
268/2
1.0800 274/1
0.5000 275/1
0.2600 269/1
0.2400
241/2
1.0900
268/1/1/1
0.3080
278/1
0.0500 268/1/2
0.0800 243/1/1
1.0400 243/2/1
0.1700
244/2
0.2160 367/1
0.2150
369/1
0.0200 428/1
0.9300 242/1
0.1200 241/1
खण्डवा
खण्डवा
बमनगांव आंखई
12.9930 हेक्टेयर
अर्जित रकबा
खसरा कमांक
0.1400
239/1
0.2500
319/1/1
0.1500
392/1
0.0300
400
0.0030
383/1
0.3000
390/1
0.1400
399
0.1100
425
0.1500
319/2/1
0.1600
392/2
0.3100
398
0.1570
386/1
0.1000
391/1
0.0130
385/1
0.0200
393
0.3800
394 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6148
अर्जित रकबा खसरा क्रमांक
0.0200 423
0.0500 424
0.0120 382/1
0.0700 426
0.3520
427/1
0.1180
429/1
0.0800
430/1
0.0840
431/1
0.0400 432
0.2800 433
0.1200
434/2/1
0.1000
434/1/1
0.2130
279/1
0.1070 277/1
0.0200 280
0.1520 283/1
0.0200 287
0.0100 284
खसरा संख्या 67
कुल योग
अर्जित रकबा खसरा क्रमांक
0.1850 304/1
0.0940 305/1
0.4590 312/1
0.0880 314/1
0.0630 316/2/1
0.2170 315/1
0.0970 316/1/1
0.0870 388/1
0.0630 317/1/1
0.1680 317/2/1
0.0100 387/3
0.1080 368/2
0.1700 387/2
0.0350 384/1
0.0400 381
0.1690 366/1
0.0100 370/1
रकबा 12.9930 हे.
2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ।
3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
बरेली , दिनांक 9 नवम्बर 2022
क्र. 4025-भू- अर्जन-2022
प्रकरण क्रमांक 02 / अ-82/2022-23 /भू-अर्जन/ बाड़ी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
तहसील- बाड़ी ग्राम का नाम खांडावर
भूमि स्वामी का नाम
क्र.
प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नः
8
6
7
4
5
3
1
2
5.002 0.227
1
खांडावर
सड़क निर्माण हेतु शिवराज सिंह आ० मनीराम किरार निवासी ग्राम भूस्वामी
0.636 0.142
2
खांडावर
22/3/3/1
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रायसेन संभाग रायसेन
हरिगोंविद दत्तक पुत्र हनुमत सिंह किरार नि ग्राम भूस्वामी
0.044
22/6 0.567
3 खांडावर शीला बाई वेवा भूपेन्द्र सुशांत, अमित आ. भूपेन्द्र, अनिकेत ना.वा.आ.भूपेन्द्र स. मां स्वयं शीला बाई एवं प्रदीप , सुरेश, बबलेश, उर्मिला शोभना पुत्र पुत्री श्री किशन नि. ग्राम भू स्वामी
0.190
22/6/1 0.890
खांडावर
4
हरिनारायण आ. गुलाब सिंह किरार निवासी ग्राम भूस्वामी
0.567 0.085
22/7
खांडावर
5
जीतेन्द्र सिंह उर्फ राम किशोर आ० देवेन्द्र सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
0.064
0.207
27/2/2/2
खांडावर
8
कृष्णकुमार स्थापक आ० राजकुमार स्थापक जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी
0.070
0.850
27/4/1
खांडावर
7
मनोज कुमार आ० नर्मदा चरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी
0.015
27/4/2 0.032
खांडावर
8
प्रेमनारायण आ० शिवप्रसाद ब्राहम्ण निवासी ग्राम भूस्वामी
0.055
0.405
27/3/1/2
खांडावर
9
श्रवण कुमार आ० नर्मदा चरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी
0.405 0.054
27/3/2
खांडावर
10
मनोज कुमार, अवधनारायण सुनील कुमार, श्रवण , मदन, संगीता, पुत्र पुत्री नर्मदा चरण व पदमा बाई वेवा नर्मदा चरण ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6150
क्र. 4026- भू- अर्जन-2022
प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82/2022-23 /भू-अर्जन/ बाड़ी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
तहसील- बाड़ी
ग्राम का नाम - अरका
भूमि स्वामी का नाम
क्र.
प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
कुल रकबा हेक्टेयर
में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
6
5
4
3
2
1
0.073
3/2/1/1 0.652
अरका
1
8 सड़क निर्माण हेतु विनोद कुमार आ० प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी खांडावर ग्राम भू स्वामी
0.259
2.246
4
अरका
2
7 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रायसेन संभाग रायसेन
हीरालाल आ० जयराम किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
0.214
1.668
9/1/1
अरका
3
अवध नारायण आ० नर्मदाचरण ग्रा. निवासी खांडावर ग्राम भू स्वामी
0.214
1.667
9/1/2
अरका
4
सुनील कुमार आ० नर्मदा चरण जाति ब्रा. निवासी ग्राम खांडावर भू स्वामी
0.150
9/2 3.338
5
अरका
PreSS मालती बाई पत्नी गोपाल प्रसाद सुनीता बाई पत्नी राजकुमार जाति ब्रा. निवासी ग्राम भूस्वामी
0.130
15/2/2 0.817
अरका
6
2429 श्यामसुंदर आ० जगदीश प्रसाद जाति ब्रा. निवासी ग्राम खांडावर भू स्वामी
0.064
0.732
16/1
23/11/22 अरका
7
राजकुमार आ० परसराम जाति ब्रा. निवासी ग्राम खांडावर भू स्वामी
0.044
0.461
16/2
अरका
8
श्रवण कुमार आ० नर्मदाचरण जाति ब्रा. निवासी ग्राम खांडावर भूभूस्वामी
0.026
17
2.630
अरका
9
दशरथ सिंह आ० भगवत सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
प्रमोद सिंह गुर्जर , अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी.
6151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार , दिनांक 2 नवम्बर 2022
क्र. 11612- भू- अर्जन-2022
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार )
अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013)
चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि कमांक 1 में छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम आथर तहसील व जिला धार के लिए निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक बार विवरण अनुसूचि (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । प्रकरण में सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:--
अनुसूचि(1)
ग्राम आथर
तहसील धार
क.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)
सिंचित असिंचित
कुल
1
1.054
0.297
छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन 0.757 परियोजना
योग
0.757 0.297
1.054
अनुसूचि(2)
छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम आथर की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
खसरा कमांक
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि
रिमार्क
का कुल रकबा (हैक्टेयर में ) ( कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
कुल
सिंचित
सिंचित
असिंचित
असिंचित कुल
3
4
1
5
6
7
8
9 10
1
0.194 0.194
0.000
0.000 0.035 0,0351
39/2/1/1 / 39 / 2 / 1 / 1 /
2 विष्णु पिता गोविन्द हारोड जाति माली नि. मतलदपुरा भूमि स्वामी
2
0.253
0.253
0.000
0,000
39/2/1/3
0.134 0.134) विश्णु पिता अत्माराम जाति माली पता-नौगांव बुजुर्ग भू- स्वामी
3
0,796
0.000
0.796
39/2/2/4
0.068
0.000
0.068 सुभाश पिता शांतिलाल जैन जाति जैन पता आथर धार म.प्र. गोविन्द पिता आत्माराम पत्ता खरमपुर धार म.प्र. भू-स्वामी
4
0.230
0.230
11/2/1/
10.000
0.000 0.060 0.060 कोशल्याबाई पति गेंदालाल जाति गवली पता नौगांव धार मध्यप्रदेश भूमिरवामी
5
0.000 0.554
0.554
11/2/2/3
0.030 0,000 0.030 भरूलाल पिता मांगू जाति माली निग्गाम नौगांव धार मध्यप्रदेश भूमिख्शगी
6
1.312
11/1/1/3
0.000 1.312 0.034 0.000 0.034 दिलीप पिता रामचन्द्र माली जाति माली पता आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी पुनीवाई पिता रामचन्द्र जाति माली पता आथर धार मध्यप्रदेश भूभिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6152
0.044 0.000
1.211
0.044 0.000
1.211
11/1/2/3
0.000
0.045
0.284
0.045 0.000
0.284
15/3/3 जानद पिता जगन्नाथ जाति माली नि ग्राभ आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी प्यारेलाल पिता कन्हैयालाल जाति पुख्या नि. ग्राम आधर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
9
0.000
0.048
0.048 0.246
0.000
0.246
15/4/3 दुर्गासिंह पिता कन्हैयालाल जाति पुख्या पती आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.000 0.042 0.194 0.042
0.000
15/5/3 0.194 10 अनोपसिंह पिता कन्हैयालाल जाति पुरत्या पता आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
15/6/3 0.196 11 हरिओम पिता कन्हैयालाल जाति पुख्या पता आथर धार मध्यप्रदेश भूभिस्वामी
12
0.160
15/7/3 दल्लुसिंह पिता कन्हैयालाल जाति पुख्या पता आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.300
15/23 13 नारायण पिता भांकरलाल जाति पुरख्या पता आधर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
14
0.498
15/22/2 पता आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी भगजनसिं पिता भांकरलाल जाति पुख्या
22/3 0.153 आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 15 दीपक पिता भगवानसिंह जाति पुरव्या पता
0.370
23/3 16 फैला 1. राजे 1, गोदावरीबाई पिता लक्ष्मणसिह व गुलाबबाई बैवा लक्ष्मणसिंह पता आथर धार मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुल
5.478
क्र. 7196- भू- अर्जन-2022
0.000 0.043
0.043
0.000 0.196
0.000 0.028
0.028
0.160
0.000
0.101
0.000
0.000 0.300 0.101
0.000
0.000 0.082
0.498 0.082
0.000
0.000
0.114
0.153
0.114
0.000
0.000
0.146
0.370
0.146
1.473 6.951 0.757 0.297 1.054
धार, दिनांक 2 जुलाई 2022
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासा एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ,
अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013)
चूकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम अम्बापाटड़ी तहसील व जिला धार के लिए निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । प्रकरण में सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।
((.
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियभ 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निग्न वर्णित अनुसूचि ( 2) की भूमि की अनुसूचि ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -
अनुसूचि (1 )
ग्राम अम्बापाटड़ी
क्र.
विवरण
1
छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना
योग
तहसील धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)
सिंचित असिंचित
कुल
0.000
1.918
1.918
0.000
1.918
1.918 6153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
अनुसूचि (2)
छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम अम्बापाटड़ी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
क.
भूमि का कुल रकबा
रिमार्क कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में)
सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित
कुल
3
2
6
4
5
7
8
9
10
1
2/1 1.562 0.000
1.442
1.562
0.000 1.442
युगल किशोर पिता मदनलाल जाति ब्राहम्ण पता अम्बापटही धार भूमिस्वामी
2/2 1.462 0.000 1.462
0.476 0.000 0.476
2 पार्वतीबाई बेवा मदनलाल जाति व्राहम्ण पता अम्धापटड़ी धार भूमिस्वामी
02 3.024 0.000 3.024 1.918
कुल
0.000 1.918
धार, दिनांक 27 जुलाई 2022
क्र. 7964-भू-अर्जन-2022
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अभिकार,
अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)
चूंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में छोटा उदयपुर
धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम आमखेडा तहसील व जिला धार के लिए निजी भूमि जमा कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । प्रकरण में सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (( 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि ( 2 ) भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूचि(1)
तहसील धार
ग्राम आमखेडा
का कुल रकबा (हैक्टेयर)
अर्जित की जाने वाली भूमि
विवरण
क्र.
असिंचित
कुल
सिंचित
0.859
0.000
0.859
1
छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना
0.859
0.000
0.859
योग
अनुसूचि (2)
छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम आमखेडा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
रिमार्क
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हैक्टेयर में )
खसरा क्रमांक
क. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
कुल
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
सिंचित
10
9
8
6
7
5
4
3
2
1
0.574
2.921 0.574 0.000
0.000
2.921
2
1
सावित्रीबाई बेवा मांगीलाल, शिवनारायण, लक्ष्मीनारायण, हरिशंकर, भगत, शकुन्तला, सुगना पिता मांगीलाल, जाति लोधा पता धार भूमिस्वामी
0.135
1.720 0.135 0.000
1.720 0.000
3
2
लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल जाति लोधा पता धार भूमिस्वामी
0.150
1.526 0.150 0.000
1.526 0.000
13/1
गोविन्द पिता मोतीलाल व हेमकुंवरबाई पिता मौतीलाल पता आमखेडा धार भूमिस्वामी
0.859
6.167
कुल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6154
क्र. 9376- भू- अर्जन-2022
धार , दिनांक 7 सितम्बर 2022
अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013) ) ( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
चूंकि राज्य भाासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गोलपुरा (सुल्तानपुरा), तहसील गंधवानी, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर - धार नई बडी रेलवे लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (01)
ग्राम :- गोलपुरा (सुल्तानपुरा)
क्र.
विवरण
तहसील:- गंधवानी
वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
अर्जित की जाने
सिंचित
1
असिंचित
कुल
7.815
छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु
योग
7.815
7.815
0.000
7.815
अनुसूची (02)
छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत गोलपुरा ( सुल्तानपुरा ) की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम :- गोलपुरा (सुल्तानपुरा)
तहसील गंधवानी
भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
स. कं.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर )
सिंचित
खसरा कमांक असिंचित सिंचित असिंचित
कुल रकबा
कुल रकबा
1.881
1 अंजूबाई पिता सोमजी, जाति भील, 33 नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 1.881
0.710 0.000
0.710
0.146
37/1 2
बद्री पिता सोमल्या, जाति भील , नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.146
0.102 0.000
0.102
0.146
37/2 3
नंदा, गुलसिंह, महेश पिता अनसिंह, सोमलीबाई बेया अनसिंह, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.146
0.129
0.000 0.129
0.147
37/3 4
बद्री पिता सोमल्या, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0,000
0.147
0.007
0.000 0.007 6155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
5
38/1
0.265
0.000
0,265
0.401
0.000
0.401
बद्री पिता सोमल्या, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
38/2
0.279
0.000
0.279
0.412
0.000
0.412
जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी अनसिंह, सोमलीबाई बेवा अनसिंह , 6 नंदा, गुलसिंह, महेश पिता
7
38/3
0,216
0.000
0.216
0.411
0.000
0.411
बद्री पिता सोमल्या, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.275
0.000
0.275
0.418
30/1 भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी 8 झबलीबाई पिता रामदास, जाति
9
30/2 0.418
0.000
0.105
0.000
0,105
0.105
0.000
0.105
भील. नि. ग्राम भूमिस्वामी झबलीबाई पिता रामदास, जाति
10
17
0.856
0.000
0.856
1.641
0,000
1.641
भील. नि. ग्राम भूमिस्वामी सीताराम पिता खुमसिंह , जाति
1.000
0.000
1.000
1.881
झबलीबाई बेवा पन्या, जाति भील, 11 मुन्ना, रामा, भूरिया पिता पन्या, 27/1 नि. ग्राम भूमिस्वामी
12
1,881
0.500
0.500 0.000
0.000
0.731
27/2 भेरू पिता कालूसिंह, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
13
0.731
0.418
27/3 गोबरिया पिता खिमा, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.418 0.418
0,000 0.418
1.017
14
18/2 दलसिंह पिता रामदास , जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.020
1.017
0.020
0.000
2.035
15
18/3 कनीराम पिता भेरू , जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 2.035 0.324 0.000 0.324
2.034
16
18/4 कालू पिता थावरिया, जाति भील , नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 2.034
1.607
0.000
1.607
0.105
3/5/1 17 मलसिंह पिता रामदास, जाति भील. नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.105
0.105 0.000
0.105
0.104
3/5/2 18 दलसिंह पिता रामदास, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.104
0.049
0.000
0.049
0.627
23 19 झबलीबाई पिता रामदास , जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.627
0.012
0.000
0.012
0.836
113/2
20 कुंवरजी, अम्बू, अम्बाराम, सितू, बिशन पिता धूमसिंह, कमलीबाई बेवा धूमसिंह, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.836
0.836
0.000
0.836
14.796
योग:-
0.000
14.796
7.815
0.000
7.815 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6156
क्र. 9378-भू- अर्जन-2022
( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन. पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में अवित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ,
अधिनियम 2013 ( क्र . 30 सन् 2013)
के राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में छोटा उदयपुर धार बाड गेन रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम तिरला तहसील व जिला धार के लिए निजी भूमि जिसका कृक्षकवार एवं सर्वे कुभांक वार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर थार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । प्रकरण में सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची(1)
ग्राम तिरला
विवरण
तहसील - धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हैक्टेयर )
सिंचित असिंचित
कुल
6.257
1.305
7.562
1 छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना
योग 6.257
1.305
7.562
अनुसूची (2)
Jam
छोटा उच्चपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम तिरला की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
: क . कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रिमार्क
कुल रकबा ( हेक्टेयर में)
सिंचित
1
2
3
1 मुकेश विना सुचनीराम जाति सुतार नि.ग्राम
1102 असिंचित
सिंचित
कुल
असिंचित कुल
4
5
6
7
8
9
10
0.949
1103 0.000 0.949
0.082 0.000 0.082
0.342
1104 0.000 0.342
0.136 0.000 0.136
2.099
2 गमचन्द्र भगवानसिंह , शिमित, भंवरसिंह, करर्णामत, सुगनाबाई , लीलाबाई, भुन्नीयाई पिला फाना कति राजपूत नि.ग्राम भूमिस्वामी
3 मुकेश पिता (यराम जाति कुलमी नि. ग्राम
1061/1 0.000 2.099 0.630 0.000
0.630
1.025
1072/1 0.000
1.025 0.320 0.000 0.320
0.620
1061/2/1 0.000 0.620
0.554 0.000
0.554
0.411
4 प्रेमचन्द्रः बानू जाति कलमी नि.ग्राम तिम्ला धार भुमिम्बन
1072/2 0.000 0.411
0.275 0.000 0.275
0.620
1061/2/2 0.000 0.620
0.139 0.000
0.139
0.625
5 सुगित पिता गणेश गा निवासी 11 प्रयाग पार्थ सनावद जिल्ण सरगान भूमिध्धामा
1073 0.000 0.625
0.418 0.000
0.418
0.405
6 संवर्गमट, करणसिर मुकुट कृष्णा पिता नरभिह, पवन, राहुल पिता रमेश, गीगवाई वैया रमेश, अमर्गक नन्दसि अयोध्यावाई पिता पुना, नरोंगह पिता गधु जाति गरी नि.ग्राम भूमिस्वामी
1063/6 0.000 0.405
0.002
0.580
7 शिवनारायण पाविशन नाति सभा नियाम भूनिए'भी
8 सोन रिता यात जाति कलमी नि.ग्राम
1063/7 0.000 0.580
0.003
0.260
36
0.000 0.260
0.067 0.000
0.0671 6157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
वरदोवन्द फिर नरसिंह जाति कुलभी पता धार
1063/8
0.630
0.651
0.000
0.000
0.630
0.651
1033/2
0.047
0.632
0.000
0.000
0.047
0.632
1065/1
2.478
0.503
0.000
0.000
2.478 0.503
10 हीरालाल , अरूण, शीमा, सरला . शर्मिला पिता कालुसिंह व अशोदाबाई, रामकन्याधाई पिला तोमा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
1028/1
0.328 0.000
0.070
0.328
11 शातिलाल पिता बालकृष्ण जाति फुलमी नि ग्राम भूमिश्वामी
1028/4 0.466 0.000 0.466
0.210
0.210 0.000
1028/5/2 0.681
0.000 0.681
0.671
0.671 0.000
1028/2
12 सरिता पाते योगेश जाति कुलभी पता निवासी गाए भूमिस्यामः
0.657
0.000 0.657
0.480
0.000
0.480
1028/6 0.329 0.000
0.329 0.160 0.000 0.160
13 देयौवन्द पिर माना जाति बलाई नि ग्राम भूमित्यामी
1030/1 0.137 0.000
0.137
0.000
0.016
0.016
1031/5 0.010 0.000
0.010
0.010
14 राजुबाई पति दुगोलात जाति बलाई नि ग्राम
1030/2 0.137
0.000 0.137
0.026 0.000 0.026
1030/3 0.137 0.000
0.137
परमानन्द किशोर पिता नन्दः सीताबाई देवा 15 नन्दा जाति बलाई नि राराम भूमित्याम
0.070
1031/6 0.010
0.010 0.000 0.010
1030/4 0.137 0.000 0.137
0.067 0.000 0.067
भेलाल रूपसिंह, साईकुवर पेला भागीरध ( 16 गणाधाई बेवा भागोरा जाति बलाई नि. ग्राम
1031/3 0.011 0.000
0.011
0.009
1030/5
0.000
0.137
0.137
0.078 0.000
17 रमेश दुर्गालाल सखाराम व समनवाई बेया सखाराम गालि चलाई नि ग्राम भूमिस्वामी
0.078
1031/4 0.011 0.000
0.011
0.011 0.000
0.011
1030/6 0.137 0.000
0.137 0.124 0.000 0.124
18 कैलाशबाई मदनदाई पिता सिंदरी बाई येका सिददु जाति बलाई
1031/7 0.010 0.000
0.010
0.010
1031/8 0.086 0.000
0.086
0.013 0.000 0.013
19 निर्मत पिता बाबूलाल जाति चलाई नि.ग्राम
1032/2 0.614 0.000 0.614
0.017 0.000
0.017
1026
0.139 0.000
0.139
20 नावित्रीचाइ पनि फैलाशचन्द्र जाति यलाई नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.024 0.000 0.024
1027/1 0.000
1.494 1.494
0.000 0.955 0.955
21 कि हेमलता. अर्थना पिता लक्ष्मणसिंह व मधुकान्ता देया लक्ष्मणसिह ताति ठाकुर एतानि ग्राम निस्वामी
व्यपवातेंत
1027/2/2 0.740 0.000 0.740
22 साना पनि पंता होफेजा पिता सैफुद्दीन, फालेमा पति नेफा
0.740 0.000
0.018
व्यपवर्तित
1027/3 0.000 0.740
0.740
0.000 0.350
0.350
(23 मनीश पनि आशिष जिन्न सरोज पति या गोनी, विनीता पति प्रशान्त अग्रदान पना नि मिल्चर जिल्स पार भूमिग्यानी
1018/1 0.500 0.000
0.500
0.249
24 गोविन्द सरमाबाई पिता तंजा, मोनीदाई पति तेजा गला नि ग्राम भासकीय पट्टेदार
0.000
0.249
25
1018/2 0.500 0.000
0.500
0.108
आगीचाई विना बायु मजय, मुरेश युदेसिंह पिता रमेश भुरीबाई बया मेश जाति भील
0.000 0.108
कुल
38
17.611 2.234
19.845 6.257
1.305
7.562 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6158
क्र. 9374- भू- अर्जन-2022
( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) )
चूंकि राज्य भाासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गोलपुरा, तहसील गंधवानी, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (01 )
ग्राम :- गोलपुरा
तहसील:-गंधवानी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
विवरण
क्र.
सिंचित
असिंचित
कुल
0.000
4.991
1 छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु
4.991
4.991
योग
0.000
4.991
अनुसूची (02)
तहसील :-गंधवानी छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गोलपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम:- गोलपुरा
भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
स. कं.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर )
सिंचित
सिंचित
खसरा कमांक असिंचित
असिंचित कुल कुल रकबा
रकबा
0.627
1
निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा) गुलाब पिता गंगाराम, जाति भील, 60 / 0.000 0.627 0.272 0.000 0.272
0.000 1.600 0.585
1.600
61/1/2 2 दल्ला, कालूबाई पिता मुनसिंह, रमेश पिता धूल्या, जाति भील, निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा)
61/2/2
0.000 0.585
0.000 0.545 0.238
0.545
3 शम्भू विलाम पिता अम्बाराम, बुदाबाई बेवा अम्बाराम, ग्यारसीबाई बेवा अम्बाराम, जाति भील, निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा)
0.000 0.238
1.818
63/1 4 लक्ष्मण, सोहन पिता सोमला, जाति भील, निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा)
0.000
1.818
1.000
0.000
1.000 6159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
63/2 5 दल्या, कालूबाई पिता मुनसिंह, रमेश पिता धूल्या, जाति भील. निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा )
65/1 6 चन्द्रप्रकाश, लोकेश ग्राम गोलपुरा (अमझेरा) मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी पिता
7
67/2 गुलाब पिता गंगाराम, जाति भील, निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा)
50/78 (अमझेरा) 8 इन्दर, सागर, बबलू पिता छगन, जाति भील, निवासी ग्राम गोलपुरा
69 9 शम्भू विलाम पिता अम्बाराम, बुदाबाई बेवा अम्बाराम, ग्यारसीबाई बेवा अम्बाराम, जाति भील, निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा)
10
विलाम पिता अम्बाराम, जाति 70 भील, निवासी ग्राम गोलपुरा (अमझेरा)
योग
1.819
0.000
1.819
0.397
0.397
0.000
3.083
0.000
3.083 0.898
0.000 0.898
0.742
0.000 0.742 0.158 0.000 0.158
3.240
0.000
3.240 0.500
0.941 0.000 0.941 0.368 0.000 0.368
1.777
1.777 0.575
0.000 0.575
16.192 0.000 16.192
0.000
4.991
4.991 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6160
क्र. 10207-भू- अर्जन-2022
धार, दिनांक 22 सितम्बर 2022
( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013) )
चूंकि राज्य भाासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम लालगढ़, तहसील गंधवानी, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है ।
(
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकत्ता है ।
अनुसूची (01)
ग्राम:: लालगढ़
क्र.
विवरण
तहसील :-गंधवानी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
असिंचित
सिंचित
कुल
0.000
7.275
7,275
1 छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु
7.275
0.000
7.275
योग
अनुसूची (02)
छोटाउदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम लालगढ़ की प्रभावित भूमि का विवरण
नम :- लालगढ़
तहसील -गंधवानी
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पत्ति का नाम
स. क.
का रकबा ( हेक्टर )
असिंचित
सिंचित असिंचित
सिंचित
खसरा कमांक कुल रकबा
कुल रकवा
0.470
0.470
0.000 0.470 0.000
0.470
1 पिंडू बटू पिता अनसिंह, जाति 9 भिलाला, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.356
0,356 0.000
0.753
0.000
0,753
2 जामसिंह, रामसिंह , बिलाम पिता 84 कलाड़ी, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.106
0,000
1.515 0.106.
0.000
1.515
3 डोगरसिंह पिता सोमजी, रामाबाई 87 बेवा सोमजी, शैतान, गोबरिया, रतन, सुमा, थावरी, रूंझा, कला, दल्ला पिता पुना, भूराबाई बेवा पुना, सहावर पिता कसु, बसंतीबाई बेवा कसु, राजेश, गोलू पिता बहादूर, मलकूवाई बेवा बहादूर, जाति भील, नि. ग्राम भूमि स्वामी 6161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
0.000
1.254
126/2 4 गुलाबसिंह, गुमानसिंह, रूगनात पिता बुद्दीया, रदिपाल , विजयपाल पिता हीरालाल, सुकाबाई बेवा हीरालाल, बाबरी बेवा बुद्दीया, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.748
1.254 0.748
2.842
3.313 0.000 3.313
134 5 भेथू पिता खुमा , सूरपाल, नवलिया, केकड़िया पिता पुंजा, संतूबाई. कस्तुरीबाई पिता पुजा, जाति भील. नि. ग्राम भूमिस्वामी
2.842
0.000
1.473
135
(
6. बिलाम पिता गढ़, सूरभान, हेमराज, नाहरसिंह, वागु जहरसिंह , मेरूसिंह पिता पांगल्या, दीतूबाई बेवा पांगल्या, सूरज, दिनेश, लालू पित्ता नानसिंह, फूलबाई बेवा नानसिंह, कमलाबाई बेवा जगल्या, बसंतीबाई देया केसू मलकुबाई बेवा बहादर, डोंगरसिंह, बुदाबाई पिता सोमजी, शैतान, गोबरिया, रतन, सुमा, थावरी, संझा, कला, दल्लाबाई पिता पुना, भूराबाई वेवा पुना, मानसिंह, बख्तावरसिंह, कनीराम, जैराम पिता जंगल्या, राजेश, भोलू ना.बा. पिता बहादर पा.कर्ता माता मलकुबाई, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 1.473 0.382 0.000 0.382
0.240 0.000
7 धनसिंह पिता बालू, जाति भील, 131
नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.240 0.240
0.000 0.240
0.548
जाति 132/1 8 बुदिया . मेहताब पिता सेवा, भील. नि. ग्राम भूमिस्वामी
9
0.000 0.548
0.000 0.525
0.525
0.549
132/2 भावसिंह पिता बालू, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.549 0.514 0.000 0.514
1.202 0.000
137 10 मेधू पिता खुमा, सूरपाल, नवलिया, केकड़िया पिता पुंजा, संतूबाई, कस्तुरीबाई पिता पुजा, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
1.202 0.038 0.000 0.038
0.000
0.219
11 मेथू पिता खुभा, सूरपाल, नंवलिया, 133 केकड़िया पिता पुजा, संतूवाई, कस्तुरीबाई पिता पुंजा, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.219 0.219 0.000 0.219
0.000
1:348
6 12 पिडु दटू पिता अनसिंह, जाति निलाला. नि. ग्राम, भूमिस्वामी
0:137
0.137
1.348
0.408
13 जामसिंह, रामसिंह , बिलाम पिता 85 कलाडी, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.000
0.408 0.359
0.359
0.564
14 मेथू पिता खुमा, सूरपाल , नवलिया, 138 कंकड़िया पिता पुजा, संसूबाई. कस्तुरीबाई पिता पुजा, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000 0.564 0.196 0.000 0.196
0.293
15 मेथू पिता खुमा, सूरपाल, नवलिया, 139 केकड़िया पिता पुंजा, संतूबाई, कस्तुरीबाई पिता पुजा, जाति भील, नि. ग्राम भूमिस्यामी
योग
0.000 0.293 0.143 0.000 0.143
14.149 0,000
0.000
7.275
14.149
7,275 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6162
धार , दिनांक 4 अगस्त 2022 क्र. 8281 - भू- अर्जन-2022
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ,
अधिनियम 2013 (क्र . 30 सन् 2013)
के राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम चिकल्या तहसील व जिला धार के लिए निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि ( 2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । प्रकरण में सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि ( 1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूचि (1)
ग्राम चिकल्या
तहसील - धार
क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हैक्टेयर)
असिंचित
सिंचित
कुल
1
0.000
1.554
1.554 छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना
0.000
1.554 योग
1.554
अनुसूचि(2)
छोटा उदापुर धार ब्राड गेज रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम चिकल्या की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
क. कृषक ज नाम व पिता/पति का नाम
रिमार्क
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हैक्टेयर में )
सिंचित असिंचित कुल सिंचित असिंचित कुल
4
6
3
5
7
9 2
8
10
0.443
394/7/2 0.443 0.000
0.094 0.000 0.094 1 पुंजा पिता कालू जाति भील पता चिकल्या धार म.प्र . भूमिस्वामी अहस्तारणीय , अनाबाई पति पुंजा जाति भील पता चिकल्या धार म.प्र . भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.000
0.874
0.874
394/8/2
0.422 0.000 0.422 2 पुना पिता धन्ना जाति भील पता चि त्या धार म.प्र . भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.000
0.950
394/9
0.950 0.017 0.000 0.017 3 नानुराम, भगवानसिंह, सावत्राबाई, गीताबाई पिता बालू रामकन्या बेवा कैलाश संतोष नाबा, सीमा नाबा पिता कैलाश नाबा, पा.कर्ता माता
रामकन्याबाई जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 6163 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
0.000
423/1/3 0.646
चंबाबाई पति सोहनलाल जाति कुलमी 0.646 0.196 0.000 0.196
पला क्ल्या धार म.प्र . भूमिस्वामी 423/1/4 0.330 0.000 0.330 0.250 0.000 0.250
मायाबा पति महेश जाति कुलमी पता 424/8/3 0.100 0.000 0.100 0.059 0.000 0.059
चिकल्या धार म.प्र. भूमिस्वामी
ॐ कृष्णा पिता शोभाराम जाति कुलमी 424/13/3 0.076 0.000 0.076 0.074 0.000 0.074
पता चिकल्या धार म.प्र. भूमिस्वामी 424/19/3 0.075 0.000 0.075 0.051 0.000 0.051
अंगूरबाला पति रमेश जाति कुलमी 424/7/3 0.400 0.000 0.400 0.090
पता चिकल्या धार म.प्र . भूमिस्वामी
S रमेश पिता नरसिंह जाति कुलमी 429/3/3 2.620 0.000 2.620 0.260 0.000 0.260
पता चिकल्या धार म.प्र. भूमिस्वामी
9 मांगीलाल पिता अम्बाराम जाति भील 432/8/3 0.140 0.000 0.140 0.041 0.000 0.041
पता निकल्या धार म.प्र . भूमिस्वामी
6.654 6.654 1.554 1.554
कुल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन, मध्यप्रदेश
क्र. री.1-2022-2462
उज्जैन, दिनांक 24 नवम्बर 2022
प्रारूप 'ख'
(नियम 5 का उपनियम (2) )
क्रमांक /अ-82/ 2021-22 अतएव, राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा- क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन के अंतर्गत भूमिगत, पाईपलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम दाउदखेड़ी जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8. सनावद जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनूसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 )की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सवध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) उज्जैन नगर जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
/अनुसूची/
सर्वे क्रमांक
क्र. खातेदार / हितबद्ध व्यक्ति के कुल आर.ओ.यू. प्रभावित क्षेत्र सिंचित /
नाग व पिता के नाम सहित रकबा (फसल) पाईप असंचित
हेक्टर में
01 श्री सिद्धीविनायक देवकान सप्राली 35/3 0.627 0.2125 0.0238 सिंचित
सीमा पति मोहन यादव
02 गोवर्धन, करणसिंह, बाबूलाल, बद्रीलाल 35/1/1 6.321 0.1625 0.0182 सिचिंत
पूनमचंद आदि
02 6.948 0.3750 0.042
कुल
राकेश शर्मा , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी (राजस्व) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6164
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 17 अक्टूबर 2022
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 590 - भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4)
(3) सढेरा
4.686 (2) मैहर
(1) सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ( एव्हीपी ) आरसीसीपीएल प्राईवेट लिमिटेड
मैहर जिला सतना (म. प्र. )
(6) खनिज पट्टेदार को खनिपट्टा संचालन कर चूना पत्थर उत्खनन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सतना, दिनांक 9 नवम्बर 2022
भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 621- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 1.8722 (1) सतना
(2) उचेहरा
(3) गुढुवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 622- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(3)
(4) (1)
(2)
0.2775 सतना
उचेहरा सेमरी कुर्मिहाई
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23- पत्र क्र.-623- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
0.7509
महदेई
सतना
उचेहरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र.)
वरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू -अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6166
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र. 624- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(2)
(3)
(4) (1)
7.6074 सतना
बाधी मौहार
उचेहरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना (म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 625- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
(3)
(1)
(2)
2.5882
तिघरा
उचेहरा
सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
भू- अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 626- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
15.5937 उचेहरा
सतना
गोबराव कला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.-627- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
6.0143
लगरगवां
सतना
उचेहरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना , जिला सतना ( म. प्र. )
वरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू -अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6168
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 628- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(3)
(4) (2)
(1)
2.1742 सतना
सेमरी दुबे
उचेहरा
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सतना, दिनांक 16 नवम्बर 2022
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23 - पत्र क्र.- 637- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
0.7205 उचेहरा
सतना
डुड़ही
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म . प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की चकहटा माइनर में नंदहा सब माइनर से डुड़ही माइनर के निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.-638- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
0.8470 सतना
उचेहरा चकहट
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की चकहटा माइनर के निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23- पत्र क्र.-639- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
1.3708 उचेहरा
सतना
हरदुआ उबारी
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
वरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6170
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.-640- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4)
6.6560 (2) उचेहरा
(1) सतना
(3) गोबराव खुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 , सतना, जिला सतना ( म. प्र. )
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 18 नवम्बर 2022
प्र. क्र. 10- अ - 82 - वर्ष 2022-23 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) डोंडी
(2) पन्ना
(1) पन्ना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(4) निजी भूमि रकबा 44.560 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 273.460 हे . कुल रकबा 318.020 हे.
(6) छतरपुर । पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व ( पी. टी. आर. ) कोर क्षेत्र के एवज में पी . टी. आर . से लगे हुए ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी. टी. आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा -11 का प्रकाशन .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 6171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2022
क्र. C- 5665-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर , मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2022
क्र. C- 5788- दो- 2-75-2018.-श्री बी. पी. शर्मा, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , वृत्त - ग्वालियर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. B - 5498- दो- 2-68-2022 . श्री हरसहाय पटेरिया , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 5 से 16 दिसम्बर 2022 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2022
क्र. B - 5389- चार- 8-42-1977- भाग- सोलह . श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, अंबाह, जिला मुरैना को दिनांक 14 अक्टूबर 2022 से 13 फरवरी 2023 तक, एक सौ बीस दिन का संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, अंबाह , जिला मुरैना को अंबाह , जिला मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 5507- दो-2-13-2014 .- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर 2019 से 8 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-5510-दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, तत्कालीन द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C - 5512- दो-2-41-2019.- श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 29 अक्टूबर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 अक्टूबर 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2022
6172
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5524- दो-2-35-2021.- श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 26 से 27 सितम्बर 2022 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. C - 5514- दो-2-36-2020. श्री चन्द्रदेव शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 से 26 नवम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 27 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रदेव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है. कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रदेव शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 5516- दो - 3-32-2022. श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 25 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. C- 5526-दो- 2-37-2021 . श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 11 से 14 अक्टूबर 2022 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-5518-दो- 2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2022 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 अक्टूबर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 5528- दो-2-42-2020. श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अचल कुमार पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच . के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5537- दो-2-51-2021. श्रीमती मनीषा बसेर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 सितम्बर 2020 से 28 सितम्बर 2022 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2022 क्र. C - 5530- दो- 2-41-2018.- श्री मोहन पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 6 अक्टूबर 2019 से 5 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C - 5533-दो-2-41-2007.- श्री संजीव एस. कालगांवकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है. -
क्र. C- 5567-दो- 2-16-2022 .- श्री राजाराम भारतीय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 5 से 7 नवम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1. दिनांक 17 सितम्बर 2022 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
2. दिनांक 17 सितम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव एस. कालगांवकर , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजाराम भारतीय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जबलपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2022 प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव एस. कालगांवकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5535- दो- 2-61-2018 .- श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 28 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2022 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. B - 5506- दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री मोहन प्रसाद तिवारी , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस - ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक् पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक )- 2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक् आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03- इक्कीस- व( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री तिवारी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2022को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
अवकाश से लौटने पर श्री अचल कुमार पालीवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
[भाग 1
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1 . अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 241 59
क्र. B - 5510- दो -2-37-2020. श्री विवेक कुमार गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 20 से 23 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 241 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. X 59 30
क्र. B - 5508- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक् पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस - ब ( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक् आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री अग्रवाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 97 146 योग : 243 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 97 दिवस का पूर्णअवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. X 146 30
अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-4418-दो- 2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 4420- दो-2-17-2016.-श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 9 नवम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन . पी . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 4422- दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
भाग 1 ]
6175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2022
क्र. C- 5807- दो- 2-101-2017 .- श्री सुबोध कुमार जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C - 5809- दो- 2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार 30-30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1 . दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
2. दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2022
क्र. A-4018- दो- 2-26-2010.- श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 4 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल . टी . सी . सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 66- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. A-4020-दो- 2-63-2022. श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 1 से 5 नवम्बर 2022 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A - 4022- दो- 2-18-2022 .- श्री रूपम बेदी , रजिस्ट्रार ( W& I ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी . सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3( ए) 19-03 इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
6176
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
[ भाग 1
जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2022
अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच . के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 5374-दो- 3-420-80- भाग- बारह . स्व. श्री हिदायत खान, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का स्वर्गवास दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को हो जाने के कारण उनके अवकाश लेखा में संचित 300 दिवस ( तीन सौ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने कीस्वीकृति उनकी विधिक उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती निशाद खान को मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-161-4-31-82-नि-1- चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्रमांक- जी-25-28-95- सी- चार, दिनांक 10 जुलाई 1995 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
क्र. A- 4012-दो- 2-51-2021 . श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2022
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. A-4006-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 11 से 14 अक्टूबर 2022 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. A-4014-दो-2-53-2022 .- श्रीअनीष कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 13 से 14 अक्टूबर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-4010- दो-2-42-2020. श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
6177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. A - 4016- दो-2-63-2018 .- श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2022
क्र. B - 5380- दो-2-56-2021. श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है-
1. दिनांक 27 सितम्बर 2022 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 27 से 30 सितम्बर 2022 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 5499- दो-2-12-2017. श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 24 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5501-दो- 2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 15 से 23 नवम्बर 2022 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 5503-दो- 2-18-2021.- श्री दिलीप कुमार नागले , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 4 सितम्बर 2020 से 3 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C - 5505- दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.