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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 613 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 7 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 16, शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022
क्र. CT- 8-0004-2022- Sec-1- पांच ( CT ) ( 68 ) . - राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 का और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर -9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन पैरा 7 में,-
(क) शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में " के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल , 2022 से अक्टूबर , 2022 के प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में 30 नवंबर, 2022 तक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) सारणी में , दूसरे स्तंभ में, -
(1) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने , शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर -1 " के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल , 2022 से अक्टूबर , 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फाइल किए गए प्ररुप जीएसटीआर -1 "को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
( II) क्रम संख्या 12 के सामने , शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल , 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए " के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल , 2022 से अक्टूबर , 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर , 2022 तक " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
1225 1226
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 दिसम्बर 2022
(III) क्रम संख्या 13 के सामने, शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के महीनों के लिए " के स्थान पर शब्दों, अक्षरों और अंकों " अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के महीनों के लिए, 30 नवंबर , 2022 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;.
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , ये 15 नवम्बर, 2022 से प्रवृत्त माने जावेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2022
क्र. CT - 8-0004-2022- Sec- 1- पांच-(CT ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT - 8-0004-2022- Sec-1-पांच (CT ) ( 68 ) , दिनांक 7 दिसम्बर , 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 7th December 2022
No. CT- 8-0004-2022- Sec - 1 - V- ( CT) ( 68 ) . In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax , Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby further amends the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Rules , in FORM GSTR- 9 , under the heading Instructions , in paragraph 7 , -
(A) for the figures , letters and words "between April , 2022 to September , 2022 " , the figures , letters and words " of April , 2022 to October , 2022 filed upto 30th November , 2022 " shall be substituted ;
(B) in the Table , in second column ,-
(I) against serial numbers 10 & 11 , for the figures and words " April , 2022 to September , 2022 " , the figures , letters and words " April , 2022 to October , 2022 filed upto 30th November , 2022 " shall be substituted;
(II) against serial number 12 , for the figures and words " April , 2022 to September, 2022 " , the figures, letters and words " April , 2022 to October , 2022 upto 30th November, 2022 " shall be substituted;
(III) against serial number 13 , for the figures and words " April , 2022 to September, 2022 " , the figures , letters and words " April , 2022 to October , 2022 upto 30th November , 2022 " shall be substituted;
(2) Save as otherwise provided in these rules , they shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of November. 2022 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA . Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.