इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 617]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 8 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 17 , शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022
क्र. CT - 8-0005-2022 - Sec- 1- पांच- ( 70 ).- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियम में,-
(क) नियम 122 का लोप कर दिया जाएगा;
(ख) नियम 124 और नियम 125 का लोप कर दिया जाएगा ;
(ग) नियम 127 में, " कर्तव्य " शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आता है , " कृत्य " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(घ) नियम 134 का लोप कर दिया जाएगा;
(ड़) नियम 137 का लोप कर दिया जाएगा ;
(च) नियम 137 के पश्चात् के स्पष्टीकरण में , खण्ड ( क ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-
' (क) " प्राधिकरण " से अधिनियम की धारा 171 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है; ",
(2 ) ये नियम दिनांक 01 दिसम्बर , 2022 से प्रवृत्त होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
1233 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2022
1234
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022
क्र. CT - 8-0005-2022- Sec- 1-पांच-(CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 8-0005-2022 - Sec-1-पांच (CT) (70) , दिनांक 08 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव..
Bhopal , the 8th December 2022
No. CT- 8-0005-2022- Sec - 1 - V- (70) . In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax , Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby further amends the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , namely:-
AMENDMENTS
In the said Rules ,-
(a) rule 122 shall be omitted;
(b) rules 124 and 125 shall be omitted;
(c) in rule 127 ,-
(i) in the marginal heading , for the word "Duties ", the word " Functions " , shall be substituted;
(ii) for the words " It shall be the duty of the Authority, - " , the words "The authority shall discharge the following functions , namely: " shall be substituted ;
(d) rule 134 shall be omitted;
(e) rule 137 shall be omitted;
(f) after rule 137 , in the Explanation , for clause ( a) , the following clause shall be substituted, namely:-
'( a) "Authority " means the Authority notified under sub- section (2) of Section 171 of the Act; ' .
(2) These rules shall come into force from 1st day of December, 2022 ..
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.