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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 9 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 18 , शक 1944
क्रमांक 620 ]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2022
आदेश
क्र. एफ 70- PN - 09-2022- तीन- 889.- मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 50 - क में यह उपबंधित है कि " निर्वाचनों में मतदान मशीनें " द्वारा मतदान में मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विनिर्दिष्ट करें.
2. आयोग ने आगामी त्रि- स्तरीय पंचायतों के आम/ उप निर्वाचन के लिये आयोग के पास उपलब्ध ई.व्ही.एम. के आधार पर यह निर्णय लिया है कि आगामी पंचायतों के आम/उप निर्वाचन में मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अधीन निर्धारित रीति से सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय - समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से, हस्ता./- (राकेश सिंह ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022.