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वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 621]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 12 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 21 , शक 1944
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2022
क्र. 4109-940245-2022-बी-4- दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद -309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल ( भरती और सेवा की शर्तें ) नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप- नियम ( 1 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- "(1 ) नगर सैनिकों के लिए आयु 30 वर्ष होगी. यदि 30 वर्ष के भीतर की आयु के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी . " .
No. 4109-940245-2022 - B - 4 - II , In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Disaster Emergency Response Force ( Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 2014 , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules , in rule 11. for sub- rule ( 1 ) . the following sub- rule shall be substituted. namely :-
( 1 ) The age limit for the Home Guards shallbe 30 years . If the sufficient number of candidates whithin the age of 30 years are not available , then the relaxation of 5 years shall be granted. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह , सचिव,
1241
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 ,