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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 29, शक 1944
क्रमांक 626]
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 01-01-2015 - बीस -1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा ( शाला शाखा ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम , 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 6 में, खण्ड ( ग ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" ( घ ) यदि उच्चतर पदों की रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है और उपयुक्त शासकीय सेवक जो उच्चतर पद के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करते हों तथा वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध तथा पात्र हो , तब ऐसी दशा में, नियुक्त प्राधिकारी संबंधित पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी कर सकेगा . ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित अधिकारियों को ऐसे उच्चतर पद के ऐसे उच्चतर रैंक पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करता है . ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी , ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नति किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा , जो वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है . "
No. F 01-01-2015 - XX - 1.- In exercise of the powers conferredby Article 309 of the Constitution of India . the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh State and Sub Ordinate Education Services ( School Branch ) Recruitment and Promotion Rules . 2016. namely:-
1251 1252
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
AMENDMENT
In the said Rules , in rule 6 , after clause ( c) , the following clasue shall be added, namely :-
"(d) In case, if it is necessary to fil up vacancies of the higher post immediately and the suitable Government Servant who hold qualification required for higher post are available and eligible on basis of seniority cum merit then the appointin authority of concerned post may issue on order for officiating of higher rank untill further orders . The officers so ordered to officiate at such higher rank , shall have no seniority or pay of such higher rank of such higher post till such officer officiates on such higher post . Such officiating officer shall exercise all the powers of such higher post as exercisable by an officer promoted to such higher rank to which he is currently officiating . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. एल. मण्डलोई , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.