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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 20 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 29 , शक 1944
क्रमांक 627 ]
आयुष विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
संशोधन
मध्यप्रदेश आयुर्वेद , होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम 2022
भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 1-0001-2022-Sec . 1 -उनसठ-( Ayu ) - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 1 नवम्बर 2022 में अधिसूचित " मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022 " के नियम 7 ' फीस संरचना ' में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित करता है:-
" शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा , जो कि तालिका-1 में प्रदर्शित है. निजी आयुर्वेद , होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों के मामले में मध्यप्रदेश प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति । मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी . "
मध्यप्रदेश एम. डी. / एम. एस. ( आयुर्वेद ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022
संशोधन
क्र. एफ 1-0001-2022-Sec. 1 -उनसठ- ( Ayu ) - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 1 नवम्बर 2022 में अधिसूचित " मध्यप्रदेश एम . डी. ( आयुर्वेद ) / एम. एस. ( आयुर्वेद ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022 " के नियम 17 ' फीस संरचना ' में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित करता है:-
" शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा, जो कि तालिका -1 में प्रदर्शित है. निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के मामले में मध्यप्रदेश प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी. "
1253 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
1254
मध्यप्रदेश एम. डी. ( होम्योपैथी ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022
संशोधन
क्र. एफ 1-0001-2022-Sec. 1 -उनसठ-(Ayu ) - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 1 नवम्बर 2022 में अधिसूचित " मध्यप्रदेश एम. डी. ( होम्योपैथी ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022 " के नियम 17 ' फीस संरचना ' में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित करता है:-
" शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा , जो कि तालिका -1 में प्रदर्शित है . निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों के मामले में मध्यप्रदेश प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज शर्मा, उपसचिव.
नियंत्रक, शामकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022-