मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 29 , शक 1944
क्रमांक 628 ]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. 20471 - मप्रविस -15/विधान/ 2022 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 20 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
(ए. पी. सिंह ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
1255 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २० सन् २०२२
मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) विधेयक , २०२२
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है .
संक्षिप्त नाम.
भाग-एक
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन
२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में, धारा १३३ - क में उपधारा ( १ ) में, द्वितीय पैरा में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १ ९५६ का संशोधन.
" परन्तु उन मामलों में, जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है , वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.".
भाग-दो
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन
३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९ ६१ ) में, धारा १६१ में, उपधारा ( १ ) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर , कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ का संशोधन.
" परन्तु उन मामलों में , जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है, वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा. " .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारतीय स्टांप अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ का २ ) की धारा ९ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक ८ जून सन् २०२२ द्वारा केन्द्र शासन / राज्य शासन / सार्वजनिक उपक्रम / लिक्विडेटर / राज्य शासन के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत अन्य कोई इकाई द्वारा मध्यप्रदेश परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के पक्ष में मुद्रीकरण के प्रयोजन से निष्पादित, व्यवसाय या पूंजी या अचल संपत्ति में कोई अधिकार के हस्तांतरण या अंतरण संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान की है.
२. यह बात ध्यान देने योग्य है कि नगरीय सीमाओं के भीतर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्टांप शुल्क के साथ नगरीय निकाय के लिए अतिरिक्त स्टांप शुल्क संग्रहीत किया जाता है और नगरीय निकायों को प्रदाय किया जाता है.
३. स्थावर संपत्ति के अंतरण पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई छूट के आधार पर, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ (क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा १३३ - क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा १६१ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि उन मामलों में जहां राज्य सरकार, किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है, वहां नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा .
४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भूपेन्द्रसिंह भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख : २९ नवम्बर, २०२२.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022