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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 29 , शक 1944
क्रमांक 629 ]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. 20483 - मप्रविस-15/विधान/ 2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 21 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 20 दिसम्बर , 2022 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
( ए. पी. सिंह ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २१ सन् २०२२
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०२२
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९ ५ ९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है .
धारा १२ ९ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९५९ ( क्रमांक २० सन् १ ९५९ ) की धारा १२ ९ में, उपधारा ( १ ) , उपधारा ( २ ) तथा उपधारा ( ३ ) में, शब्द " राजस्व निरीक्षक " के पश्चात्, शब्द " या पटवारी " अन्तःस्थापित किए जाएं.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , १ ९ ५९ ( क्रमांक २० सन् १ ९ ५९ ) की धारा १२ ९ के उपबंधों के अनुसार सीमांकन के मामलों के निराकरण के लिए तहसीलदार द्वारा , यथास्थिति , राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक को प्रतिनियुक्त किया जाता है. ऐसे मामलों के त्वरित निराकरण के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि यथोचित संशोधन द्वारा धारा १२ ९ में राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक के साथ पटवारी को जोड़ा जाए.
२. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल:
गोविन्द सिंह राजपूत
भारसाधक सदस्य.
तारीख १५ दिसम्बर, २०२२ .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .