मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 29, शक 1944
क्रमांक 631 ]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. 20477 - मप्रविस -15/विधान/2022 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश श्रम विधि ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 23 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 20 दिसम्बर , 2022 को पुरः स्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .
(ए. पी. सिंह )
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .
1261 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
1262
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २३ सन् २०२२
मध्यप्रदेश श्रम विधि ( संशोधन ) विधेयक, २०२२
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९८२ एवं मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १ ९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
भाग-एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम तथा
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधि ( संशोधन ) अधिनियम , २०२२ है .
प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
भाग -दो
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ का संशोधन
धारा ३१ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ ( क्रमांक ३६ सन् १ ९ ८३ ) की धारा ३१ में उपधारा ( २ ) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्ः-
" ३ ( क ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति को, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् ऐसी राशि के भुगतान पर, जैसी कि राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे , अपराध का प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और किसी सहायक श्रम अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रशमन करने और उसकी राशि अवधारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार अधिसूचित और प्राधिकृत भी कर सकेगी .
(ख) इस अधिनियम के अधीन शोध्य तथा देय अभिदाय की राशि, यदि कोई हो , के भुगतान पर, और प्रशमन की ऐसी राशि, जैसी कि खण्ड ( क ) के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये , भुगतान पर, -
(एक) अपराधी किसी अभियोजन का दायी नहीं होगा; और
(दो) यदि कोई अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है , तो प्रशमन का परिणाम अपराधी की दोषमुक्ति होगा. " .
भाग-तीन
मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ का संशोधन
धारा १९ का
संशोधन.
३. मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ ( क्रमांक १३ सन् १ ९८३ ) की धारा १ ९ को उसकी उपधारा ( १ ) के रूप में क्रमांकित की जाए, और इस प्रकार क्रमांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्ः-
" २ ( क ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति को, अभियोजन संस्थित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
1262( 1 )
किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् ऐसी राशि के भुगतान पर, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, अपराध का प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और किसी सहायक श्रम अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रशमन करने और उसकी राशि अवधारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार अधिसूचित और प्राधिकृत भी कर सकेगी .
(ख) प्रशमन की ऐसी राशि, जैसी कि खण्ड ( क ) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित की जाये, भुगतान पर, -
( एक) अपराधी किसी अभियोजन का दायी नहीं होगा; और
(दो) यदि कोई अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है , तो प्रशमन का परिणाम अपराधी की दोषमुक्तिहोगा. "
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १ ९ ८२ ( क्रमांक ३६ सन् १ ९ ८३ ) की धारा ३१ तथा मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , १ ९८२ ( क्रमांक १३ सन् १ ९ ८३ ) की धारा १ ९ में कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन और शास्ति के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं . " ईज ऑफ डुइंग बिजनेस " के अधीन , प्रशमन की व्यवस्था को जोड़ा जाना है, जिससे कि न्यायालयीन कार्यवाहियों के स्थान पर प्रशमन की राशि प्रभारित कर मामले का समाधान किया जा सके. अतएव , दोनों अधिनियमों में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
बृजेन्द्र प्रताप सिंह भारसाधक सदस्य.
तारीख १५ दिसम्बर , २०२२ .
प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन
प्रस्तावित मध्यप्रदेश श्रम विधि ( संशोधन ) विधेयक, २०२२ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है . उनका विवरण निम्नानुसार है:-
खण्ड २ एवं ३ द्वारा अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् भुगतान हेतु प्रशमन की राशि नियत किए जाने एवं उक्त हेतु अधिकारी नियत किए जाने, के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी , जो सामान्य स्वरूप की होगी .
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.