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वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 632] भोपाल , मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 29 , शक 1944
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. 20474- मप्रविस- 15- विधान-2022 . मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 24 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
(ए. पी. सिंह ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
1263 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
1264
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २४ सन् २०२२
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल ( संशोधन ) विधेयक, २०२२
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा १० का
२. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम , २००७ (क्रमांक २४ सन् २००७ ) की धारा १० में, खण्ड संशोधन.
(ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" (ख ) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार , सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्तियां, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं , के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/या चयन प्रक्रिया का संचालन करना और उनके अनुरोध पर ऐसा चयन करना;
(ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे क्रियाकलाप करना, जो युवा छात्रों को विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिये सहायता करें ;
(घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना विकास के लिए ऐसे क्रियाकलाप संचालित करना, जो छात्रों के हित में हों. " .
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ ( क्रमांक २४ सन् २००७ ) की धारा १० मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के उद्देश्यों से संबंधित है . जिसके अनुसार मण्डल के उद्देश्य राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकारों , केन्द्रीय सरकार , सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्ति के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/या चयन प्रक्रिया संचालित करना तथा उनके अनुरोध पर ऐसे चयन करना है. अब यह प्रस्तावित है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आती हैं, युवा छात्रों की प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मण्डल द्वारा संचालित की जाएंगी , जिससे कि होनहार प्रतिभागियों का चयन किया जा सके. यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य के छात्रों के हित में राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना विकास के लिए एक खण्ड जोड़ा जाना प्रस्तावित है. अतएव , मूल अधिनियम की धारा १० में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.
२. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.
इन्दर सिंह परमार भोपाल:
भारसाधक सदस्य.
तारीख १६ दिसम्बर, २०२२.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022