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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 2022....

Published 21 December 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
634
Identifier
in.gazette.madhya.2022-12-21.634.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 30 , शक 1944

क्रमांक 634]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. 20706 - मप्रविस-15/विधान/2022 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 26 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

1267 1268

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) विधेयक , २०२२

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १ ९ ६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है .

संक्षिप्त नाम तथा

प्रारंभ.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४९ का

संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ४९ में , उपधारा ( ७ - क ) में, खण्ड ( ख ) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं.

३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, -

धारा ५३ का

संशोधन.

( एक) उपधारा ( १ ) में , द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं;

(ग ) उपधारा ( १२ ) में , द्वितीय परंतुक में , शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचित संचालक मंडल विद्यमान नहीं हैं . उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा संचालित किए जाने शेष हैं.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा ४९ ( ७ - क ) और धारा ५३ के अधीन , रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी को कतिपय परिस्थितियों के अधीन सहकारी सोसाइटियों में प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति है . तद्नुसार , रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में भी कार्यपालिक तृतीय श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

३. वर्तमान में, बड़ी संख्या में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियां राज्य सहकारी अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त प्रशासकों द्वारा चलाई जा रही हैं, किन्तु शासकीय कर्मचारियों की सीमित संख्या होने के कारण प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में नियुक्त प्रशासक को औसतन कम से कम ६ से १० सोसाइटियों का प्रबंधन करना पड़ता है.

४. प्रशासक की सहायता हेतु पांच व्यक्तियों की एक समिति के गठन के लिए धारा ४९ ( ७ - क ) , धारा ५३ ( १ ) और धारा ५३ ( १२ ) में उपबंध है , किन्तु वे उपबंध केवल शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के लिए लागू हैं . ये उपबंध प्राथमिक सोसाइटियों के लिए लागू नहीं हैं. प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के सुचारू संचालन के लिए समान उपबंध बनाया जाना प्रस्तावित है.

५. अतएव, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है .

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया भोपाल :

भारसाधक सदस्य .

तारीख १ ९ दिसम्बर, २०२२ .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-12-21.634.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-12-21.634.Extraordinary.