Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022....

Published 21 December 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
636
Identifier
in.gazette.madhya.2022-12-21.636.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 636]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2022 - अग्रहायण 30 , शक 1944

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. 20715 - मप्रविस -15/विधान/ 2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण ( संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 28 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर , 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

1271 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

1272

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण ( संशोधन ) विधेयक , २०२२

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम.

धारा ९ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, १ ९ ८६ ( क्रमांक ३ सन् १ ९ ८७ ) की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्: -

अपराध.

" ९ . धारा ३, धारा ४ या धारा ६ के उपबंध का उल्लंघन, प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने से और पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से या कारावास से , जो दो वर्ष तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा. ".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

" ईज ऑफ डुइंग बिजनेस " एक महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्र तथा राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है . मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १ ९८६ ( क्रमांक ३ सन् १ ९ ८७ ) की धारा ३ , धारा ४ या धारा ६ के उपबंधों के उल्लंघन के अपराध की गंभीरता के साथ दण्ड की मात्रा को उसके अनुरूप करने हेतु, अधिनियम की धारा ९ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

बृजेन्द्र सिंह यादव

भारसाधक सदस्य.

तारीख : १८ दिसम्बर , २०२२ .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022,

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-12-21.636.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-12-21.636.Extraordinary.