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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 637 ]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 30, शक 1944
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2022
क्र. 20703 - मप्रविस -15 /विधान/ 2022 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) संशोधन विधेयक, 2022 ( क्रमांक 29 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर , 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २ ९ सन् २०२२
मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) संशोधन विधेयक, २०२२
मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ५२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम , २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा २ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम , १ ९५२ ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ५२ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) , की धारा २ में, -
(एक) खण्ड ( क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्: -
" ( कक ) " नगरपालिक क्षेत्र " का वही अर्थ होगा , जो उसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा ५ के खण्ड ( ३४ - क ) में तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा ३ के खण्ड ( १८ - क ) में समनुदेशित किया गया है;
(कख) " अन्य क्षेत्र " से अभिप्रेत तथा उसमें सम्मिलित है , छावनी बोर्ड की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के सिवाय , नगरपालिक क्षेत्र के बाहर का कोई क्षेत्र;" ;
(दो) खण्ड ( ख ) में, शब्द " समुद्र " के स्थान पर, शब्द " जल " स्थापित किया जाए.
३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर , निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ४ का स्थापन. अनुज्ञापन प्राधिकारी.
" ४. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां प्रदान करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी ( जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है ) नगरपालिक निगम की सीमाओं के भीतर नगरपालिक क्षेत्र के लिए आयुक्त होगा तथा नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् की सीमाओं के भीतर आने वाले नगरपालिक क्षेत्रों के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होगा , जो उप - खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो :
परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए ऐसा अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी , जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी होने के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे. ".
४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर , निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए. अर्थात्ः- धारा ७ का स्थापन. शास्तियां.
" ७. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या शर्तों और निबंधनों , जिनके अध्यधीन कोई अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई है, के उल्लंघन में. यदि चलचित्र का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका उपयोग करता है या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है. या यदि किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान के उपयोग करने की अनुमति देता है, तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा और निरन्तर अपराध की दशा में, उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा, दण्डनीय होगा. ".
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश में सिनेमा विनियमन का विषय , मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन ) नियम में संशोधन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अंतरित किया गया है. इस संशोधन के परिणामस्वरूप सिनेमा की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति नगरीय स्थानीय निकायों में निहित होगी . इन संशोधनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ५२ ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ५२ ) में यथोचित संशोधन अपेक्षित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भूपेन्द्र सिंह भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख १ ९ दिसम्बर, २०२२ .
प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन
खण्ड-३ द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार हैं :-
प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु ऐसे अधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी .
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022