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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2022...

Published 21 December 2022

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
638
Identifier
in.gazette.madhya.2022-12-21.638.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 638 ]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2022- अग्रहायण 30 , शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. 20712 - मप्रविस-15/विधान/2022.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में , मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( चतुर्थ संशोधन ) विधेयक, 2022 ( क्रमांक 30 सन् 2022 ) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .

1275 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

1276

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( चतुर्थ संशोधन ) विधेयक , २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( चतुर्थ संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में , धारा ३५८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ का संशोधन.

" ३५८. मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना - जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है , जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है , तो वह , राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा , दंडनीय होगा. ".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) में, धारा २५४ के स्थान पर, निम्नलिखित सन् धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ १९६१ कासंशोधन.

" २५४. मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना.- जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है , तो वह, राज्य सरकार द्वारा विहित एसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा. ".

निरसन

तथा ४. ( १ ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२२ ( क्रमांक ६ सन् २०२२ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

व्यावृत्ति.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई , इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ने विभिन्न रिट याचिकाओं और अवमानना याचिका में आवारा पशुओं के जोखिम को नियंत्रित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं और राज्य सरकार को भी जुर्माने की राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया है.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा ३५८ के उपबंधों के अनुसार जुर्माने की अधिकतम राशि ५०० रुपये है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है. अतः यथोचित संशोधन प्रस्तावित है, जिससे राज्य सरकार, नियमों द्वारा समय - समय पर जुर्माने की राशि बढ़ाने हेतु समर्थ हो सके.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा २५४ के उपबंधों के अनुसार प्रथम अपराध के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि २५ रुपये है तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध हेतु अधिकतम जुर्माना ५० रुपये है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है. अतः यथोचित संशोधन प्रस्तावित है , जिससे कि राज्य सरकार, नियमों द्वारा समय - समय पर जुर्माने की राशि बढ़ाने हेतु समर्थ हो सके.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२२ ( क्रमांक ६ सन् २०२२ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भूपेन्द्र सिंह भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख १ ९ दिसम्बर , २०२२ .

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ एवं ३ द्वारा मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधने के संबंध में जुर्माना विहित किये जाने संबंधी;

नियम बनाये जाएंगे , जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ने विभिन्न रिट याचिकाओं और अवमानना याचिका में आवारा पशुओं के जोखिम को नियंत्रित करने और राज्य सरकार को भी जुर्माने की राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया था. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश एवं जोखिम को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था , कि अधिनियम में संशोधन किया जाए.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२२ ( क्रमांक ६ सन् २०२२ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-12-21.638.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-12-21.638.Extraordinary.