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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 639]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 22 दिसम्बर 2022- पौष 1 , शक 1944
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2022
क्रमांक एफ 22-02 / 2019 / आठ मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा ऐसे गैर परिवहन यानों तथा छोटे ( हल्के) परिवहन यानों जो जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022-23 की कालावधि के दौरान विक्रय किये जायेंगे को संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है । यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययीन रहते हुये दी जायेगी, अर्थात्:-
1. ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022-23 में गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के) परिवहन यानों को, मेला अवधि के दौरान विक्रय पर जीवनकाल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।
2.. विक्रित वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , ग्वालियर में स्थाई पंजीयन कराने पर ही छूट दी जायेगी ।
3. ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ही वाहन विक्रय कर सकेंगे ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 दिसम्बर 2022
No. F 22-02 / 2019/VIII - In exercise of the powers conferred by section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 (No. 25 of 1991 ) , the State Government, hereby , provides exemption of 50 % on rate of Life Time Tax payable on such non- transport vehicles and Small (Light) transport vehicles , which are liable to pay life time tax and are sold in the Gwalior Vyapar Mela during the period of year 2022-23 . This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions , namely : -
1. Non - transport vehicles and small ( light ) transport vehicles sold in the Gwalior Trade Fair year 2022-23 during the fair period shall be given 50% exemption in Life Time Tax .
2. Exemption shall be given only on permanent registration of sold vehicles in Regional Transport Office Gwalior .
3. Automobile dealers coming from outside of Gwalior shall be allowed to sell vehicles only after obtaining Trade Certificate from Regional Transport Office , Gwalior and ensuring their physical presence in fair premises in Gwalior .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्वेता पवार, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.